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Teerth Yatra Yojana Haryana 2026: 60+ को मुफ्त तीर्थ यात्रा

📌 ज़रूरी जानकारी

  • खबर: Teerth Yatra Yojana Haryana 2026: 60+ को मुफ्त तीर्थ यात्रा
  • तारीख़: 6 नवम्बर 2026, 9:37 पूर्वाह्न
  • लेखक: Harish
  • श्रेणी: सरकारी योजनाएँ
  • स्रोत: विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल देखें — लिंक खबर के अंदर दिया गया है।

हरियाणा के हर बुजुर्ग के मन में एक इच्छा होती है — जीवन में एक बार किसी बड़े तीर्थ का दर्शन करना। अयोध्या में राम मंदिर, वैष्णो देवी की चढ़ाई, सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग या नांदेड़ के हजूर साहिब — ये यात्राएँ आस्था से जुड़ी हैं, लेकिन उम्र और पैसे की कमी के कारण बहुत से वरिष्ठ नागरिक इन्हें टालते रहते हैं। इसी कमी को दूर करने के लिए हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना (Mukhyamantri Teerth Yatra Yojana) शुरू की है। इस योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पात्र वरिष्ठ नागरिकों को बिल्कुल मुफ्त तीर्थ यात्रा कराई जाती है — ट्रेन का किराया, खाना-पीना, ठहरने की व्यवस्था और तीर्थ स्थल तक स्थानीय परिवहन, सब कुछ सरकार वहन करती है।

सबसे बड़ी बात यह है कि यह योजना सभी धर्मों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। हिंदू तीर्थों के साथ-साथ सिखों के तख्त श्री पटना साहिब और तख्त श्री हजूर साहिब नांदेड़, और मुस्लिम समुदाय के पवित्र स्थल अजमेर शरीफ भी इसमें शामिल हैं। यानी आपकी आस्था चाहे जो हो, अगर आप पात्रता की शर्तें पूरी करते हैं, तो सरकार आपकी तीर्थ यात्रा का पूरा खर्च उठाएगी।

इस लेख में योजना की पूरी जानकारी दी गई है — कौन आवेदन कर सकता है, किन तीर्थों की यात्रा होती है, कौन से दस्तावेज़ चाहिए, अंत्योदय-SARAL पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, ऑफलाइन विकल्प क्या है, और अगली यात्रा (next batch) की स्थिति क्या है।

योजना एक नज़र में

विवरण जानकारी
योजना का नाम मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना (Mukhyamantri Teerth Yatra Yojana)
शुरू हुई घोषणा 2 नवंबर 2023; क्रियान्वयन दिसंबर 2023 से
विभाग सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग, हरियाणा सरकार
लाभार्थी हरियाणा के 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक
आय सीमा पारिवारिक वार्षिक आय ₹1.80 लाख से कम
लाभ मुफ्त ट्रेन यात्रा (3rd AC), खाना, ठहरना, स्थानीय परिवहन
लाभ की आवृत्ति 3 वर्ष में एक बार
अनिवार्य शर्त परिवार पहचान पत्र (PPP / Family ID)
आवेदन अंत्योदय-SARAL पोर्टल (ऑनलाइन) / CSC / SARAL केंद्र (ऑफलाइन)
आधिकारिक पोर्टल saralharyana.gov.in
SARAL हेल्पलाइन 0172-3968400, [email protected]

मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना क्या है?

मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की घोषणा 2 नवंबर 2023 को की गई थी और इसका क्रियान्वयन दिसंबर 2023 से शुरू हुआ। योजना का उद्देश्य सीधा है — आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों के वरिष्ठ नागरिकों को, जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा सरकार के खर्च पर कराना, ताकि पैसे की कमी किसी की आस्था के आड़े न आए।

शुरुआत में यात्राएँ हरियाणा परिवहन की वोल्वो बसों से कराई जाती थीं। लेकिन 2026 में योजना का बड़ा विस्तार हुआ — अब यात्राएँ मुख्य रूप से विशेष ट्रेनों से कराई जाती हैं, जिससे एक साथ सैकड़ों श्रद्धालु आराम से यात्रा कर सकते हैं।

IRCTC से समझौता — अब ट्रेन से मुफ्त तीर्थ यात्रा

10 मार्च 2026 को हरियाणा सरकार ने भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। हरियाणा सरकार की ओर से सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक के. मकरंद पांडुरंग और IRCTC की ओर से सर्कल रीजनल मैनेजर हरजोत सिंह संधू ने इस पर हस्ताक्षर किए।

इस समझौते के तहत हर विशेष तीर्थ ट्रेन में 11 कोच होते हैं — 10 कोच श्रद्धालुओं के लिए और 1 कोच सेवा कर्मचारियों के लिए। यात्रा थर्ड एसी (3rd AC) में कराई जाती है। ट्रेन के सफर के दौरान खाना-पीना, ठहरने की व्यवस्था और रेलवे स्टेशन से तीर्थ स्थल तक का स्थानीय परिवहन — सब कुछ हरियाणा सरकार मुफ्त उपलब्ध कराती है। यानी श्रद्धालु को यात्रा के दौरान अपनी जेब से कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता।

अब तक हुई प्रमुख यात्राएँ

योजना के तहत अब तक कई विशेष ट्रेनें चलाई जा चुकी हैं:

यात्रा तारीख विवरण
अंबाला से अयोध्या 28 मार्च 2026 पहली विशेष ट्रेन; मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरी झंडी दिखाई; लगभग 700 श्रद्धालु
कुरुक्षेत्र से नांदेड़ (तख्त श्री हजूर साहिब) 5 मई 2026 9 जिलों के 800 से अधिक श्रद्धालु
सिरसा से नांदेड़ (गुरुग्राम होते हुए) 15 मई 2026 दूसरी नांदेड़ विशेष ट्रेन
कुरुक्षेत्र से सोमनाथ 8 जून 2026 सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत; पंजीकरण की अंतिम तारीख 6 जून 2026 थी

महत्वपूर्ण — अगली यात्रा की स्थिति: 6 नवंबर 2026 तक इस योजना के तहत अगली यात्रा (next batch) की कोई तारीख घोषित नहीं हुई है। ऊपर दी गई सभी यात्राएँ पूरी हो चुकी हैं — इनकी पंजीकरण अंतिम तारीखें (नांदेड़ के लिए 15 अप्रैल / 13 मई 2026, सोमनाथ के लिए 6 जून 2026) बीत चुकी हैं, इसलिए उन पर आवेदन न करें। यात्राएँ बैच-दर-बैच घोषित होती हैं। अगली यात्रा घोषित होते ही उसकी तारीख और पंजीकरण की अंतिम तिथि SARAL पोर्टल (saralharyana.gov.in) और जिला प्रशासन की सूचना से ही जाँचें — इस लेख में कोई अनुमानित तारीख नहीं दी गई है।

किन तीर्थों की यात्रा कराई जाती है?

IRCTC समझौते और अब तक की घोषणाओं के अनुसार, योजना में ये प्रमुख तीर्थ स्थल शामिल हैं:

तीर्थ स्थल राज्य महत्व
अयोध्या (श्री राम मंदिर) उत्तर प्रदेश भगवान श्रीराम की जन्मभूमि
वाराणसी (काशी विश्वनाथ) उत्तर प्रदेश सबसे प्राचीन नगरी, ज्योतिर्लिंग
सोमनाथ गुजरात प्रथम ज्योतिर्लिंग
तख्त श्री पटना साहिब बिहार सिख धर्म का पवित्र तख्त
तख्त श्री हजूर साहिब, नांदेड़ महाराष्ट्र सिख धर्म का पवित्र तख्त
पुष्कर राजस्थान ब्रह्मा जी का मंदिर, पवित्र सरोवर
वैष्णो देवी (कटरा) जम्मू-कश्मीर माता वैष्णो देवी का धाम
शिरडी (साईं बाबा) महाराष्ट्र साईं बाबा का धाम
शनि शिंगणापुर महाराष्ट्र शनिदेव का प्रसिद्ध मंदिर
अजमेर शरीफ राजस्थान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह

विभाग ने यह भी कहा है कि श्रद्धालुओं की माँग के अनुसार भविष्य में अन्य तीर्थ स्थल भी जोड़े जा सकते हैं। किसी बैच में कौन-सा तीर्थ शामिल है, यह उस बैच की घोषणा में बताया जाता है — हर बैच में सभी स्थल नहीं होते।

पात्रता — कौन आवेदन कर सकता है?

आवेदन के लिए सभी शर्तें पूरी होनी चाहिए:

  • आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी हो।
  • आवेदक की उम्र आवेदन वाले वर्ष की 1 जनवरी को 60 वर्ष या उससे अधिक हो।
  • आवेदक के पास परिवार पहचान पत्र (PPP / Family ID) हो — बिना PPP के आवेदन नहीं होगा।
  • परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹1.80 लाख से कम हो (PPP से सत्यापित)।
  • आवेदक ने पिछले 3 वर्षों में इस योजना का लाभ न लिया हो — एक व्यक्ति 3 साल में सिर्फ एक बार यात्रा कर सकता है।
  • आवेदक यात्रा के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ हो — इसके लिए स्वास्थ्य संबंधी स्व-घोषणा / चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र देना होता है।

80 वर्ष से अधिक उम्र के आवेदकों के लिए विशेष सुविधा

जिन आवेदकों की उम्र 80 वर्ष से अधिक है, वे अपने साथ एक अटेंडेंट (सहायक) ले जा सकते हैं। अटेंडेंट का रेल किराया 50% देना होगा — यह भुगतान ऑनलाइन या नज़दीकी अंत्योदय सरल केंद्र पर नकद जमा करके किया जा सकता है। अटेंडेंट को भी हरियाणा का निवासी होना चाहिए और उसका भी परिवार पहचान पत्र (PPP) होना अनिवार्य है।

साथ ही, योजना के दिशानिर्देशों में यह भी कहा गया है कि आवेदक के साथ जाने वाले पति/पत्नी (spouse) को उम्र में छूट दी जा सकती है — इसकी सटीक शर्त आवेदन के समय पोर्टल के लाइव फॉर्म और संबंधित बैच की सूचना से ही जाँचें।

किन स्थितियों में लाभ नहीं मिलेगा?

  • बिना वैध PPP के आवेदन स्वीकार नहीं होगा।
  • पारिवारिक आय ₹1.80 लाख या उससे अधिक होने पर आवेदन अस्वीकार होगा।
  • पिछले 3 वर्षों में योजना का लाभ ले चुके व्यक्ति दोबारा पात्र नहीं होंगे।
  • अधूरे दस्तावेज़ या गलत जानकारी देने पर आवेदन रद्द हो सकता है।

ज़रूरी दस्तावेज़

आवेदन करते समय ये दस्तावेज़ तैयार रखें:

  • परिवार पहचान पत्र (PPP / Family ID) — अनिवार्य
  • आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई अन्य वैध फोटो पहचान पत्र
  • चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र (यात्रा के लिए स्वस्थ होने का प्रमाण)
  • स्व-घोषणा पत्र — पिछले 3 वर्षों में योजना का लाभ न लेने और यात्रा के लिए स्वस्थ होने के बारे में
  • शपथ पत्र (Affidavit) — पिछले 3 वर्षों में लाभ न लेने के संबंध में (दिशानिर्देशों के अनुसार)
  • अटेंडेंट के दस्तावेज़ — सिर्फ 80+ आवेदकों के साथ जाने वाले अटेंडेंट के लिए (PPP सहित)
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो (यदि पोर्टल माँगे)

नोट: पोर्टल का लाइव फॉर्म ही अंतिम है — आवेदन के समय SARAL पोर्टल पर माँगा गया कोई अतिरिक्त दस्तावेज़ भी देना पड़ सकता है। किसी बैच की सूचना में दस्तावेज़ों की सूची थोड़ी अलग हो सकती है, इसलिए आवेदन से पहले उस बैच की सूचना ज़रूर पढ़ें।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? — स्टेप-बाय-स्टेप

योजना के लिए आवेदन अंत्योदय-SARAL पोर्टल (saralharyana.gov.in) से ऑनलाइन होता है। प्रक्रिया इस प्रकार है:

  1. saralharyana.gov.in खोलें।
  2. अगर आप नए उपयोगकर्ता हैं, तो “New User? Register Here” पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करें — नाम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर और पासवर्ड भरें, फिर मोबाइल और ईमेल पर आए OTP से वेरिफिकेशन पूरा करें।
  3. रजिस्ट्रेशन के बाद उसी लॉगिन ID और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करें।
  4. Apply for Services पर क्लिक करें, फिर View all Available Services चुनें।
  5. सर्च बॉक्स में “Tirth Yatra” या “Mukhyamantri Tirth Yatra Yojana” टाइप करें और योजना के नाम पर क्लिक करें।
  6. अपना परिवार पहचान पत्र (Family ID) नंबर डालें और परिवार का डेटा लाएँ — परिवार के सदस्यों की सूची दिखेगी।
  7. आवेदक का नाम चुनें, संबंधित सदस्य के मोबाइल पर आए OTP से वेरिफाई करें।
  8. फॉर्म में माँगी गई सभी जानकारी भरें — यात्रा का गंतव्य (जिस बैच के लिए आवेदन कर रहे हैं), दस्तावेज़ अपलोड करें और शपथ पत्र / स्व-घोषणा जमा करें।
  9. फॉर्म को ध्यान से जाँचकर Submit करें और आवेदन संदर्भ संख्या (Reference Number) संभालकर रखें — इसी से आवेदन की स्थिति जाँची जाएगी।

ऑफलाइन आवेदन का विकल्प

अगर आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने नज़दीकी अटल सेवा केंद्र (CSC), SARAL केंद्र या अंत्योदय केंद्र पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। वहाँ भी आवेदन उसी SARAL पोर्टल से दर्ज किया जाता है — दस्तावेज़ साथ ले जाना न भूलें। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार सरकारी शुल्क ₹0 है, लेकिन केंद्र पर ₹10 सेवा शुल्क लग सकता है।

कुछ यात्राओं (जैसे नांदेड़ और सोमनाथ बैच) के लिए यह भी कहा गया था कि ऑनलाइन आवेदन के बाद आवेदक को अपने जिले के जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी (DIPRO) कार्यालय में अपनी जानकारी जमा करानी होगी। यह शर्त हर बैच में लागू हो, यह ज़रूरी नहीं है — अपने बैच की सूचना में देखें और उसमें लिखी प्रक्रिया का पालन करें।

चयन कैसे होता है?

योजनाओं के बैचों के लिए चयन “पहले आओ, पहले पाओ” (First-Come, First-Served) के आधार पर किया जाता है — यानी सीटें भरने तक पात्र आवेदकों को क्रम से चुना जाता है। इसलिए जब भी किसी यात्रा के लिए पंजीकरण खुले, तो अंतिम तारीख का इंतज़ार किए बिना जल्दी आवेदन करें। आवेदन के बाद विभाग PPP और दस्तावेज़ों का सत्यापन करता है, और चयनित श्रद्धालुओं को यात्रा की सूचना दी जाती है।

शुल्क और समय-सीमा

  • पात्र श्रद्धालु के लिए यात्रा पूरी तरह निःशुल्क है — ट्रेन किराया, खाना, ठहरना और स्थानीय परिवहन, सब सरकार वहन करती है।
  • सरकारी आवेदन शुल्क ₹0 है; CSC / SARAL केंद्र पर ₹10 सेवा शुल्क लग सकता है।
  • 80+ आवेदक के अटेंडेंट के लिए रेल किराये का 50% देना होगा।
  • योजना का लाभ 3 वर्ष में एक बार ही मिलता है।
  • पंजीकरण की अंतिम तारीख हर बैच के लिए अलग होती है — यह बैच की घोषणा में बताई जाती है। कोई स्थायी अंतिम तारीख नहीं है।

आवेदन की स्थिति कैसे जाँचें?

आवेदन जमा करने के बाद उसकी स्थिति SARAL पोर्टल पर जाँचें:

  1. saralharyana.gov.in पर लॉगिन करें, या SARAL स्टेटस पोर्टल status.saralharyana.nic.in खोलें।
  2. अपना आवेदन संदर्भ संख्या (Reference Number) डालें।
  3. आवेदन की वर्तमान स्थिति — लंबित, सत्यापन में, स्वीकृत या अस्वीकृत — स्क्रीन पर दिखेगी।

अगर आवेदन में कोई कमी बताई गई है, तो उसे जल्द से जल्द पूरा करें, नहीं तो चयन से बाहर हो सकते हैं।

यात्रा के दौरान क्या-क्या व्यवस्था मिलती है?

योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि श्रद्धालु को यात्रा के दौरान लगभग कुछ भी अपनी जेब से खर्च नहीं करना पड़ता। IRCTC समझौते के बाद से व्यवस्थाएँ इस प्रकार हैं:

  • ट्रेन यात्रा: विशेष तीर्थ ट्रेन में थर्ड एसी (3rd AC) की बर्थ — आना-जाना दोनों तरफ।
  • खाना-पीना: ट्रेन के सफर के दौरान भोजन और पेयजल की व्यवस्था सरकार कराती है।
  • ठहरना: तीर्थ स्थल पर रुकने की व्यवस्था भी सरकार की ओर से की जाती है।
  • स्थानीय परिवहन: रेलवे स्टेशन से तीर्थ स्थल तक आने-जाने के लिए स्थानीय वाहन की व्यवस्था मुफ्त है।
  • घर से स्टेशन तक: योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, सरकार निवास स्थान से यात्रा शुरू होने के स्थान तक के परिवहन का खर्च भी वहन करती है — इसकी सटीक व्यवस्था संबंधित बैच की सूचना में बताई जाती है, इसलिए आवेदन के समय उसे ज़रूर पढ़ें।
  • सेवा कर्मचारी: हर विशेष ट्रेन में एक कोच सेवा कर्मचारियों के लिए आरक्षित रहता है, जो यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की देखभाल करते हैं।

फिर भी, अपनी दवाइयाँ, पहचान पत्र और कुछ नकद पैसे साथ रखना समझदारी है — किसी भी अप्रत्याशित ज़रूरत के लिए। यात्रा के दौरान खरीदारी, निजी खर्च या तीर्थ स्थल पर चढ़ावा आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है; योजना में ये शामिल नहीं हैं।

आवेदन से पहले की तैयारी — चेकलिस्ट

आवेदन करने से पहले ये पाँच काम पूरे कर लें, ताकि फॉर्म भरते समय कोई रुकावट न आए:

  1. परिवार पहचान पत्र (PPP) तैयार रखें। अगर PPP नहीं बना है, तो पहले उसे बनवाएँ — बिना PPP के आवेदन स्वीकार नहीं होगा। PPP में नाम, उम्र और आय की जानकारी सही होनी चाहिए; गलत जानकारी मिलने पर आवेदन सत्यापन में अटक सकता है।
  2. आय की जाँच करें। परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹1.80 लाख से कम होनी चाहिए। यह जानकारी PPP से सत्यापित की जाती है, इसलिए PPP में आय का आँकड़ा अपडेट होना ज़रूरी है।
  3. फोटो पहचान पत्र तैयार रखें। आधार कार्ड या पैन कार्ड की साफ़ कॉपी रखें — फॉर्म भरते समय अपलोड करनी पड़ सकती है।
  4. स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवाएँ। सरकारी अस्पताल या मान्यता प्राप्त चिकित्सक से यात्रा के लिए फिट होने का प्रमाण पत्र लें। यह यात्रा के दौरान आपकी सुरक्षा के लिए भी ज़रूरी है।
  5. मोबाइल नंबर सक्रिय रखें। SARAL पोर्टल पर OTP उसी मोबाइल नंबर पर आता है जो रजिस्ट्रेशन में दिया गया है। आवेदन की स्थिति और चयन की सूचना भी इसी नंबर पर मिलती है, इसलिए नंबर बदलने पर पोर्टल पर अपडेट करें।

वे गलतियाँ जो आवेदन रद्द करा सकती हैं

हर बैच में सीटें सीमित होती हैं, इसलिए छोटी-सी गलती भी आवेदन को बाहर कर सकती है। इनसे बचें:

  • गलत PPP नंबर या गलत उम्र दर्ज करना — फॉर्म में PPP नंबर डालते समय एक भी अंक गलत न हो।
  • आय की गलत जानकारी — PPP में दर्ज आय और फॉर्म में दी गई आय में अंतर होने पर सत्यापन में दिक्कत आती है।
  • अधूरे दस्तावेज़ अपलोड करना — धुंधली फोटो, कटी हुई कॉपी या गलत दस्तावेज़ अपलोड न करें।
  • पिछले 3 वर्षों में लाभ ले चुके होने के बावजूद आवेदन करना — यह स्व-घोषणा में पकड़ा जाता है और आवेदन रद्द हो जाता है।
  • अंतिम तारीख का इंतज़ार करना — चयन “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर होता है, इसलिए पंजीकरण खुलते ही आवेदन करें; अंतिम दिन सर्वर पर भीड़ और तकनीकी दिक्कत हो सकती है।
  • DIPRO सूचना भूलना — अगर आपके बैच की सूचना में जिला DIPRO कार्यालय में जानकारी जमा कराने को कहा गया है, तो उसे समय पर पूरा करें। सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरना काफी नहीं हो सकता है।

यात्रा के दिन क्या करें?

चयन के बाद यात्रा के दिन इन बातों का ध्यान रखें:

  • यात्रा से पहले मिली सूचना में बताए गए समय से कम से कम 1–2 घंटे पहले स्टेशन पहुँचें।
  • मूल पहचान पत्र (आधार कार्ड) और आवेदन की प्रति साथ रखें।
  • अपनी नियमित दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में साथ रखें और अपने साथी यात्री या सेवा कर्मचारियों को अपनी स्वास्थ्य स्थिति बता दें।
  • ट्रेन में अपनी बर्थ और कोच की जानकारी पहले से नोट करके रखें।
  • यात्रा के दौरान किसी भी परेशानी पर ट्रेन में मौजूद सेवा कर्मचारियों या अपने जिले के DIPRO कार्यालय से संपर्क करें।

यह योजना क्यों खास है?

हरियाणा से पहले भी कई राज्यों ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ यात्रा योजनाएँ चलाई हैं, लेकिन हरियाणा की योजना की कुछ बातें इसे अलग बनाती हैं। पहली — यह सभी धर्मों को एक ही योजना में जोड़ती है, जिससे हिंदू, सिख और मुस्लिम सभी समुदायों के बुजुर्ग एक ही मंच से लाभ ले सकते हैं। दूसरी — IRCTC के साथ समझौते के बाद यात्राएँ अब बसों की बजाय आरामदायक थर्ड एसी ट्रेनों से होती हैं, जिससे लंबी दूरी की यात्रा भी बुजुर्गों के लिए सुविधाजनक हो गई है। तीसरी — योजना में खाना, ठहरना और स्थानीय परिवहन भी शामिल है, यानी लाभार्थी को यात्रा के दौरान कोई छिपा हुआ खर्च नहीं उठाना पड़ता।

बुजुर्गों के लिए यह सिर्फ एक यात्रा नहीं है — यह जीवन भर की इच्छा पूरी होने का मौका है। जिन परिवारों में माता-पिता ने पूरी ज़िंदगी बच्चों की परवरिश और घर की ज़िम्मेदारियों में बिता दी, उनके लिए सरकार की ओर से यह तीर्थ यात्रा एक सम्मान और आभार का प्रतीक है। अगर आपके घर में कोई 60 वर्ष से अधिक उम्र के माता-पिता या दादा-दादी हैं, तो यह जानकारी उन तक ज़रूर पहुँचाएँ — अगली यात्रा की घोषणा होते ही उनका पंजीकरण कराने में मदद करें।

हेल्पलाइन और संपर्क

  • SARAL हेल्पलाइन: 0172-3968400
  • ईमेल: [email protected]
  • विभाग: सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग, हरियाणा सरकार
  • आधिकारिक पोर्टल: saralharyana.gov.in

किसी भी भुगतान की माँग पर सावधान रहें — योजना पात्र श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह मुफ्त है। अगर कोई व्यक्ति आवेदन के नाम पर पैसे माँगे, तो उसकी शिकायत नज़दीकी CSC केंद्र या जिला प्रशासन से करें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

1. मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना हरियाणा में कौन आवेदन कर सकता है? हरियाणा का स्थायी निवासी, जिसकी उम्र आवेदन वाले वर्ष की 1 जनवरी को 60 वर्ष या अधिक हो, जिसके पास परिवार पहचान पत्र (PPP) हो और परिवार की वार्षिक आय ₹1.80 लाख से कम हो, वह आवेदन कर सकता है। उसने पिछले 3 वर्षों में इस योजना का लाभ न लिया हो।

2. तीर्थ यात्रा योजना में क्या-क्या मुफ्त मिलता है? ट्रेन यात्रा (3rd AC), यात्रा के दौरान खाना-पीना, ठहरने की व्यवस्था और रेलवे स्टेशन से तीर्थ स्थल तक का स्थानीय परिवहन — सब कुछ हरियाणा सरकार मुफ्त उपलब्ध कराती है।

3. मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? अंत्योदय-SARAL पोर्टल saralharyana.gov.in पर रजिस्टर करके लॉगिन करें, Apply for Services में “Mukhyamantri Tirth Yatra Yojana” खोजें, PPP नंबर से परिवार का डेटा लाएँ, OTP वेरिफाई करें, दस्तावेज़ अपलोड करके फॉर्म सबमिट करें। ऑफलाइन आवेदन CSC या SARAL केंद्र से भी हो सकता है।

4. क्या 60 साल से कम उम्र के लोग आवेदन कर सकते हैं? नहीं। योजना सिर्फ 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। साथ जाने वाले पति/पत्नी को उम्र में छूट के बारे में दिशानिर्देशों में उल्लेख है — इसकी सटीक शर्त आवेदन के समय पोर्टल के लाइव फॉर्म से जाँचें।

5. एक व्यक्ति कितनी बार इस योजना का लाभ ले सकता है? सिर्फ 3 वर्ष में एक बार। अगर आपने पिछले 3 वर्षों में इस योजना से यात्रा की है, तो आप दोबारा पात्र नहीं होंगे — इसके लिए स्व-घोषणा / शपथ पत्र देना होता है।

6. 80 साल से ऊपर के बुजुर्ग क्या अपने साथ किसी को ले जा सकते हैं? हाँ। 80 वर्ष से अधिक उम्र के आवेदक अपने साथ एक अटेंडेंट ले जा सकते हैं। अटेंडेंट का रेल किराया 50% देना होगा। अटेंडेंट को भी हरियाणा का निवासी होना चाहिए और उसका PPP होना अनिवार्य है।

7. तीर्थ यात्रा योजना की अगली यात्रा कब है? 6 नवंबर 2026 तक अगली यात्रा की कोई तारीख घोषित नहीं हुई है। आखिरी यात्रा सोमनाथ के लिए 8 जून 2026 को रवाना हुई थी। अगली यात्रा की घोषणा SARAL पोर्टल और जिला प्रशासन की सूचना से ही जाँचें — किसी भी अनौपचारिक स्रोत की तारीख पर भरोसा न करें।

8. क्या इस योजना में सभी धर्मों के लोग आवेदन कर सकते हैं? हाँ। योजना सभी धर्मों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए है — अयोध्या, वाराणसी, वैष्णो देवी और सोमनाथ के साथ-साथ पटना साहिब, नांदेड़ साहिब और अजमेर शरीफ जैसे तीर्थ भी शामिल हैं।

9. आवेदन के लिए परिवार पहचान पत्र (PPP) क्यों ज़रूरी है? PPP से आवेदक की हरियाणा निवास स्थिति और परिवार की आय का सत्यापन होता है। बिना वैध PPP के आवेदन स्वीकार नहीं होगा। अगर आपका PPP नहीं बना है, तो पहले उसे बनवाएँ, फिर इस योजना के लिए आवेदन करें।

10. आवेदन करते समय सबसे आम गलती क्या होती है? गलत PPP नंबर, धुंधले दस्तावेज़, अधूरा फॉर्म और अंतिम तारीख तक इंतज़ार करना — ये सबसे आम गलतियाँ हैं। फॉर्म भरने के बाद सबमिट करने से पहले हर जानकारी दोबारा जाँचें और आवेदन संदर्भ संख्या संभालकर रखें।

11. क्या यात्रा के लिए कोई पैसा पहले जमा करना होता है? नहीं। पात्र श्रद्धालु के लिए यात्रा पूरी तरह निःशुल्क है और सरकारी आवेदन शुल्क ₹0 है। सिर्फ CSC / SARAL केंद्र पर ₹10 सेवा शुल्क लग सकता है, और 80+ आवेदक के अटेंडेंट को किराये का 50% देना होता है। इसके अलावा कोई भुगतान नहीं है — अगर कोई पैसे माँगे तो सावधान रहें।

आधिकारिक स्रोत

संबंधित जानकारी: हरियाणा दिव्यांग पेंशन ₹3,200 — दिव्यांगजनों को मासिक पेंशन; लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता — वरिष्ठ नागरिकों के लिए मासिक भत्ता; दयालु योजना हरियाणा — परिवार को ₹2 लाख तक की सहायता।

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