गौरव सम्मान योजना क्या है?
गौरव सम्मान योजना हरियाणा सरकार की वह योजना है, जिसके तहत राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को हर महीने ₹10,000 का मानदेय (honorarium) दिया जाता है। इसका आधिकारिक नाम "हरियाणा गौरव सम्मान योजना — पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए" (Haryana Gaurav Samman Scheme for the Padma Awardees) है, और यह सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय विभाग के अंतर्गत चलती है।
गौरव सम्मान योजना हरियाणा के बारे में इस गाइड में पात्रता, लाभ, दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी गई है।
यह योजना उन नागरिकों को सम्मानित करती है, जिन्होंने खेल, कला, साहित्य, शिक्षा, सार्वजनिक कार्य, समाज सेवा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, उद्योग और सार्वजनिक जीवन के अन्य क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियाँ हासिल की हैं। सरकार का मकसद है कि पद्म पुरस्कार विजेताओं के सम्मान से राज्य में उत्कृष्टता की संस्कृति बने और युवा उनसे प्रेरणा लेकर अपने क्षेत्र में श्रेष्ठता हासिल करने का प्रयास करें।
सबसे जरूरी बात — यह आम जनता के लिए आवेदन वाली योजना नहीं है। इसके लिए आवेदन सिर्फ वे लोग कर सकते हैं, जिन्हें भारत सरकार ने पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्म श्री से सम्मानित किया हो। अगर आप पद्म पुरस्कार विजेता नहीं हैं, तो आप इसके पात्र नहीं हैं — इस गाइड को पढ़कर कोई सामान्य नागरिक आवेदन न करे।
ध्यान दें — "गौरव सम्मान" नाम से हरियाणा में कुछ और सम्मान भी दिए जाते हैं, जैसे प्रवासी हरियाणवियों को दिया गया गौरव सम्मान (2017 में 19 प्रवासी हरियाणवियों को, जिनमें रणदीप हुड्डा और सोनू निगम शामिल थे) और हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी का हरियाणा गौरव पुरस्कार (साहित्य के लिए ₹2.5 लाख)। यह गाइड सिर्फ पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए ₹10,000 मासिक मानदेय वाली योजना के बारे में है — बाकी सम्मानों से इसे न मिलाएँ।
योजना एक नज़र में
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | हरियाणा गौरव सम्मान योजना — पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए |
| विभाग | सामाजिक न्याय, अधिकारिता, SC एवं BC कल्याण तथा अंत्योदय विभाग, हरियाणा |
| लाभ | ₹10,000 प्रतिमाह मानदेय |
| अतिरिक्त लाभ | राज्य सरकार की वॉल्वो बस सेवा में मुफ्त यात्रा (घोषणा के अनुसार) |
| पात्रता | पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्म श्री के प्राप्तकर्ता; भारत के नागरिक; हरियाणा के निवासी; PPP नंबर अनिवार्य |
| लागू | पूरे हरियाणा राज्य में; हरियाणा राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू |
| आवेदन | अंत्योदय सरल पोर्टल (SARAL) के माध्यम से |
| आधिकारिक स्रोत | sewa.haryana.gov.in (सरल सेवा सूची) |
इस योजना का लाभ क्या-क्या है?
₹10,000 प्रतिमाह मानदेय: पात्र पद्म पुरस्कार विजेता को हर महीने ₹10,000 की राशि मानदेय के रूप में दी जाती है। यह राशि सम्मान और प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है, ताकि विजेता अपने जुनून को आगे बढ़ा सकें, नई पहल कर सकें और समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालते रहें।
मुफ्त वॉल्वो बस यात्रा: योजना की घोषणा के समय मुख्यमंत्री ने पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण विजेताओं को राज्य सरकार की वॉल्वो बस सेवा में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने की भी घोषणा की थी। यह सुविधा मानदेय के अलावा है।
सम्मान और प्रेरणा: मानदेय के साथ-साथ योजना का मकसद यह भी है कि पद्म विजेताओं को सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जाए, ताकि युवा उनसे प्रेरणा लें।
पात्रता — कौन आवेदन कर सकता है?
सरल पोर्टल पर दर्ज योजना की आधिकारिक पात्रता इस प्रकार है:
- भारत का नागरिक: आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
- हरियाणा का निवासी: आवेदक हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए।
- परिवार पहचान पत्र (PPP) नंबर: आवेदक के पास नागरिक संसाधन सूचना विभाग (CRID) द्वारा जारी परिवार पहचान पत्र (PPP) नंबर होना अनिवार्य है।
- पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ता: आवेदक को भारत सरकार से पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्म श्री में से कोई एक पुरस्कार मिला होना चाहिए — उत्कृष्ट योगदान और उपलब्धियों के लिए।
- मासिक मानदेय की दर: पात्र व्यक्ति को ₹10,000 प्रतिमाह की दर से मानदेय दिया जाएगा।
अगर आप इन पाँचों शर्तों को पूरा नहीं करते, तो आप इस योजना के पात्र नहीं हैं। खास तौर पर ध्यान दें — सिर्फ हरियाणा का निवासी होना या किसी अन्य राज्य/राष्ट्रीय पुरस्कार का विजेता होना पर्याप्त नहीं है; पद्म पुरस्कार होना अनिवार्य है।
जरूरी दस्तावेज
आवेदन के समय आमतौर पर ये दस्तावेज माँगे जाते हैं — पोर्टल का लाइव फॉर्म ही अंतिम है, फॉर्म में जो माँगा जाए वही अपलोड करें:
| क्रम | दस्तावेज | टिप्पणी |
|---|---|---|
| 1 | पद्म पुरस्कार का प्रमाण-पत्र/सनद | भारत सरकार द्वारा जारी — सबसे अहम दस्तावेज |
| 2 | परिवार पहचान पत्र (PPP) | PPP नंबर अनिवार्य है |
| 3 | आधार कार्ड | पहचान प्रमाण |
| 4 | हरियाणा निवास प्रमाण-पत्र (डोमिसाइल) | हरियाणा का निवासी होने का प्रमाण |
| 5 | बैंक खाता विवरण | मानदेय DBT के लिए; पासबुक की प्रति माँगी जा सकती है |
| 6 | पासपोर्ट साइज़ फोटो | फॉर्म के साथ |
| 7 | मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी | सूचना और OTP के लिए |
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? — स्टेप बाय स्टेप
यह योजना अंत्योदय सरल पोर्टल (SARAL) की सेवा सूची में दर्ज है — सेवा का नाम है "Haryana Gaurav Samman Scheme for the Padma Awardees"। आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार है:
चरण 1: अंत्योदय सरल पोर्टल saralharyana.gov.in पर जाएँ। अगर आप नए उपयोगकर्ता हैं, तो "Register" या "New User, Register Here" पर क्लिक करके खाता बनाएँ। रजिस्ट्रेशन के बाद यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल पर SMS से मिलेगा।
चरण 2: अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करें।
चरण 3: लॉगिन के बाद "Apply for Services" पर क्लिक करें और "View all available services" में जाकर सेवा खोजें — "Haryana Gaurav Samman Scheme for the Padma Awardees" (सामाजिक न्याय विभाग की सेवा)।
चरण 4: आवेदन फॉर्म खुलने पर अपनी जानकारी सही-सही भरें — नाम, PPP नंबर, हरियाणा का पता, पद्म पुरस्कार का विवरण (कौन सा पद्म पुरस्कार, किस वर्ष मिला, किस क्षेत्र में), बैंक खाते की जानकारी आदि।
चरण 5: माँगे गए सभी दस्तावेज अपलोड करें — पद्म पुरस्कार का प्रमाण-पत्र, PPP, आधार कार्ड, निवास प्रमाण-पत्र और बैंक विवरण। दस्तावेज साफ और पढ़ने योग्य होने चाहिए।
चरण 6: फॉर्म जमा (Submit) करें। जमा करने के बाद आपको एक Application Reference ID मिलेगी — इसे संभालकर रखें। आवेदन के हर चरण पर आपके मोबाइल पर SMS और ईमेल से सूचना भेजी जाती है।
चरण 7: संबंधित अधिकारी आपके आवेदन और दस्तावेजों की जाँच करेंगे — पद्म पुरस्कार की पुष्टि भारत सरकार के रिकॉर्ड से की जा सकती है। स्वीकृति मिलने पर ₹10,000 प्रतिमाह का मानदेय आपके बैंक खाते में भेजा जाने लगेगा।
महत्वपूर्ण: सरल पोर्टल पर सेवा का लाइव फॉर्म और उसके सटीक चरण इस गाइड में लॉगिन करके सत्यापित नहीं किए गए हैं — फॉर्म भरते समय पोर्टल पर दिख रही ताज़ा प्रक्रिया ही अंतिम मानी जाए।
ऑफलाइन आवेदन का विकल्प
अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में दिक्कत आती है, तो आप अपने नज़दीकी अंत्योदय सरल केंद्र (SARAL Kendra) या CSC केंद्र पर जाकर मदद ले सकते हैं — वहाँ ऑपरेटर आपकी ओर से फॉर्म भरने और दस्तावेज अपलोड करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा, जिले के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय से भी मार्गदर्शन लिया जा सकता है।
आवेदन शुल्क और समय-सीमा
शुल्क: सरल पोर्टल पर इस सेवा के लिए कोई आवेदन शुल्क दर्ज नहीं हुआ है। फॉर्म जमा करते समय पोर्टल पर अगर कोई शुल्क दिखे, तो वही अंतिम माना जाए। किसी भी दलाल या एजेंट को पैसे न दें।
समय-सीमा: इस योजना के लिए कोई अंतिम तिथि घोषित नहीं है — पात्र पद्म पुरस्कार विजेता कभी भी आवेदन कर सकते हैं। मानदेय की स्वीकृति के बाद राशि हर महीने बैंक खाते में भेजी जाती है।
आवेदन की स्थिति (Status) कैसे चेक करें?
- सरल पोर्टल saralharyana.gov.in पर जाकर "Track Application / View Status of Application" विकल्प से अपनी Application Reference ID डालकर स्थिति देखी जा सकती है।
- आवेदन के हर चरण पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS भेजा जाता है।
- सरल हेल्पलाइन: 0172-3968400 (सुबह 7 बजे – रात 8 बजे, सोमवार–शनिवार, सरकारी छुट्टियों को छोड़कर); ईमेल: [email protected]।
मानदेय कैसे मिलेगा?
स्वीकृति के बाद ₹10,000 प्रतिमाह की राशि सीधे आपके बैंक खाते में भेजी जाएगी (DBT)। इसलिए बैंक खाते की जानकारी सही भरें — खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए और सक्रिय होना चाहिए। अगर बैंक खाता बदलता है, तो विभाग को सूचित करके जानकारी अपडेट कराएँ, वरना मानदेय रुक सकता है।
शहीदों के सम्मान से जुड़ी योजना
अगर आप शहीद सैनिकों के परिवारों को मिलने वाले सम्मान और आर्थिक सहायता के बारे में जानना चाहते हैं, तो यह गाइड पढ़ें: हरियाणा शहीद सैनिक सम्मान — ₹1 करोड़ अनुग्रह राशि।
ध्यान देने योग्य बातें
- सिर्फ पद्म विजेताओं के लिए: यह योजना आम जनता के लिए नहीं है — बिना पद्म पुरस्कार के आवेदन करने पर आवेदन खारिज हो जाएगा।
- PPP नंबर पहले से तैयार रखें: PPP नंबर पात्रता की अनिवार्य शर्त है — आवेदन से पहले अपना PPP नंबर जाँच लें।
- पद्म प्रमाण-पत्र संभालकर रखें: पद्म पुरस्कार का प्रमाण-पत्र ही सबसे अहम दस्तावेज है — उसकी स्पष्ट स्कैन प्रति अपलोड करें।
- नाम के भ्रम से बचें: "गौरव सम्मान" नाम से प्रवासी हरियाणवियों का सम्मान और साहित्य का हरियाणा गौरव पुरस्कार अलग हैं — यह गाइड सिर्फ पद्म विजेताओं के ₹10,000 मासिक मानदेय के बारे में है।
- फर्ज़ी वेबसाइटों से सावधान: आवेदन केवल saralharyana.gov.in से ही करें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
1. गौरव सम्मान योजना में कितना मानदेय मिलता है?
पात्र पद्म पुरस्कार विजेता को हर महीने ₹10,000 का मानदेय दिया जाता है।
2. कौन इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है?
सिर्फ वे लोग, जिन्हें भारत सरकार से पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्म श्री मिला हो, जो भारत के नागरिक और हरियाणा के निवासी हों, और जिनके पास PPP नंबर हो।
3. क्या आम नागरिक इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है?
नहीं। बिना पद्म पुरस्कार के कोई भी व्यक्ति इस योजना का पात्र नहीं है।
4. क्या पद्म पुरस्कार विजेताओं को बस यात्रा भी मुफ्त मिलती है?
योजना की घोषणा के समय मुख्यमंत्री ने पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण विजेताओं को राज्य सरकार की वॉल्वो बस सेवा में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने की घोषणा की थी। इस सुविधा की ताज़ा स्थिति विभाग से जाँच लें।
5. आवेदन कहाँ करें?
अंत्योदय सरल पोर्टल saralharyana.gov.in पर — सेवा का नाम है "Haryana Gaurav Samman Scheme for the Padma Awardees"।
6. आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए?
पद्म पुरस्कार का प्रमाण-पत्र, PPP नंबर, आधार कार्ड, हरियाणा निवास प्रमाण-पत्र और बैंक खाता विवरण। पोर्टल का लाइव फॉर्म ही अंतिम है।
7. क्या इस योजना की कोई अंतिम तिथि है?
नहीं — पात्र पद्म पुरस्कार विजेता कभी भी आवेदन कर सकते हैं।
आधिकारिक स्रोत और महत्वपूर्ण लिंक
- सेवा सूची — Haryana Gaurav Samman Scheme for the Padma Awardees (सामाजिक न्याय विभाग): sewa.haryana.gov.in
- अंत्योदय सरल पोर्टल (ऑनलाइन आवेदन): saralharyana.gov.in
- मानदेय: ₹10,000 प्रतिमाह; पात्रता: भारत का नागरिक + हरियाणा का निवासी + PPP नंबर + पद्म विभूषण/पद्म भूषण/पद्म श्री
- सरल हेल्पलाइन: 0172-3968400; ईमेल: [email protected]
अस्वीकरण: इस गाइड की जानकारी अंत्योदय सरल पोर्टल की सेवा सूची (sewa.haryana.gov.in) और योजना की घोषणा के समय की सरकारी जानकारी के आधार पर तैयार की गई है। सरल पोर्टल पर सेवा का लाइव फॉर्म इस गाइड में लॉगिन करके सत्यापित नहीं किया गया है — आवेदन करने से पहले पोर्टल पर सेवा का लाइव फॉर्म और ताज़ा निर्देश ज़रूर देख लें; पोर्टल का लाइव फॉर्म ही अंतिम माना जाएगा।

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