हरियाणा में जिन परिवारों में सिर्फ बेटियाँ हैं और कोई बेटा नहीं है, उनके बुढ़ापे की चिंता दूर करने के लिए राज्य सरकार लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता (Ladli Social Security Allowance) देती है। इस योजना के तहत पात्र परिवार को हर महीने ₹3,200 की पेंशन मिलती है — लगातार 15 साल तक। यह राशि सीधे बैंक खाते में आती है और 60 साल की उम्र पूरी होने पर यही परिवार वृद्धावस्था सम्मान भत्ता (Old Age Samman Allowance) में चला जाता है, यानी मदद बिना रुके चलती रहती है।
यह योजना 1 जनवरी 2006 से चल रही है। तब यह भत्ता सिर्फ ₹300 महीना था। सरकार ने इसे समय-समय पर बढ़ाया है और 1 नवंबर 2025 से यह ₹3,200 महीना हो गया है।
इस लेख में आपको योजना की पूरी जानकारी मिलेगी — कौन पात्र है, आय सीमा कितनी है, कौन से दस्तावेज़ चाहिए, SARAL पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, स्टेटस कैसे चेक करें, और यह लाडो लक्ष्मी योजना से कैसे अलग है।
योजना एक नज़र में
| जानकारी | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता (Ladli Social Security Allowance) |
| राज्य | हरियाणा |
| संचालन विभाग | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा |
| मासिक भत्ता | ₹3,200 (1 नवंबर 2025 से) |
| लाभ की अवधि | 15 साल (माता या पिता के 45 साल पूरे होने से 60 साल तक) |
| पात्र परिवार | सिर्फ बेटी/बेटियाँ हों, कोई बेटा न हो (जैविक या गोद लिया हुआ) |
| पारिवारिक आय सीमा | ₹2,00,000 प्रति वर्ष तक (सभी स्रोतों से कुल आय) |
| आवेदन का माध्यम | ऑनलाइन (SARAL पोर्टल) या ऑफलाइन (जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय) |
| आधिकारिक पोर्टल | pension.socialjusticehry.gov.in और saralharyana.gov.in |
| लाभ किसे मिलता है | माँ को (जीवित होने पर), नहीं तो पिता को |
भत्ते की राशि कब-कब बढ़ी?
सरकार ने इस भत्ते को शुरू से लेकर अब तक कई बार बढ़ाया है। आधिकारिक SEWA पेज (sewa.haryana.gov.in) पर दर्ज पूरा इतिहास इस प्रकार है:
| कब से | मासिक भत्ता |
|---|---|
| 1 जनवरी 2006 (योजना शुरू) | ₹300 |
| 1 अप्रैल 2007 | ₹500 |
| 1 अप्रैल 2014 | ₹1,000 |
| 1 जनवरी 2015 | ₹1,200 |
| 1 जनवरी 2016 | ₹1,400 |
| 1 नवंबर 2016 | ₹1,600 |
| 1 नवंबर 2017 | ₹1,800 |
| 1 नवंबर 2018 | ₹2,000 |
| 1 जनवरी 2020 | ₹2,250 |
| 1 अप्रैल 2021 | ₹2,500 |
| 1 अप्रैल 2023 | ₹2,750 |
| 1 जनवरी 2024 | ₹3,000 |
| 1 नवंबर 2025 | ₹3,200 |
यानी 2006 में ₹300 से शुरू होकर यह भत्ता अब ₹3,200 महीना हो चुका है — 15 साल में कुल ₹5,76,000 तक की मदद एक परिवार को मिल सकती है।
कौन पात्र है? (Eligibility)
योजना का लाभ लेने के लिए ये सभी शर्तें पूरी होनी चाहिए:
- परिवार में सिर्फ बेटी या बेटियाँ हों। परिवार में कोई बेटा नहीं होना चाहिए — न जैविक (biological) और न गोद लिया हुआ (adopted)। एक बेटी हो या कई बेटियाँ, दोनों ही पात्र हैं।
- माता-पिता हरियाणा के स्थायी निवासी हों या हरियाणा सरकार की नौकरी में हों। जैविक माता-पिता (biological parents) की शर्त लागू होती है।
- माता या पिता में से किसी एक की उम्र 45 साल पूरी हो गई हो। भत्ता उसी साल से शुरू होता है जिस साल माता या पिता में से कोई एक 45 साल का होता है, और 15 साल तक चलता है — यानी 60 साल की उम्र तक।
- परिवार की कुल वार्षिक आय ₹2,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। सभी स्रोतों से होने वाली कुल आय गिनी जाती है।
⚠️ आय सीमा को लेकर भ्रम — सही सीमा ₹2 लाख ही है
कुछ पुरानी वेबसाइटों पर इस योजना की आय सीमा ₹3 लाख लिखी मिलती है। यह गलत और पुरानी जानकारी है। हरियाणा सरकार के आधिकारिक SEWA पेज (sewa.haryana.gov.in) पर साफ लिखा है कि परिवार की सकल वार्षिक आय ₹2,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। पेंशन पोर्टल (pension.socialjusticehry.gov.in) पर आधारित 2026 की गाइडलाइन्स भी यही ₹2 लाख की सीमा बताती हैं। इसलिए आवेदन से पहले अपनी आय इसी सीमा के हिसाब से जाँचें — ₹3 लाख वाली जानकारी पर भरोसा न करें।
पैसा किसे मिलता है?
भत्ता माँ को दिया जाता है, अगर वह जीवित हैं। अगर माँ जीवित नहीं हैं, तो भत्ता पिता को मिलता है। माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु होने पर जीवित माता-पिता को भत्ता मिलता रहता है — यह बंद नहीं होता।
60 साल के बाद क्या होगा?
जब लाभार्थी माता-पिता 60 साल के हो जाते हैं, तो लाडली भत्ता खत्म होकर परिवार वृद्धावस्था सम्मान भत्ता (Old Age Samman Allowance) में चला जाता है। यानी 45 से 60 साल तक लाडली भत्ता और उसके बाद बुढ़ापा पेंशन — मदद बिना किसी रुकावट के जारी रहती है।
कितने परिवारों को मिल रहा है?
सरकार के आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार 2023-24 में इस योजना के 34,937 लाभार्थी थे।
आवेदन के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन से पहले ये दस्तावेज़ तैयार रख लें:
- आयु का प्रमाण (Age Proof) — जन्म प्रमाण पत्र, 5वीं/8वीं/10वीं की मार्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या वोटर कार्ड
- निवास का प्रमाण (Residence Proof) — कम से कम 5 साल पुराना राशन कार्ड या वोटर कार्ड; अगर यह उपलब्ध न हो तो स्व-घोषणा (self-declaration), जिसकी जाँच जिला समाज कल्याण अधिकारी करेंगे
- आधार कार्ड — माता और पिता का
- बैंक पासबुक की कॉपी — आधार से लिंक्ड खाता (भत्ता DBT से इसी खाते में आएगा)
- परिवार पहचान पत्र (Family ID / PPP)
- आय प्रमाण पत्र (Income Certificate) — ₹2 लाख से कम आय का प्रमाण
- जाति प्रमाण पत्र — अगर लागू हो तो
- पासपोर्ट साइज़ फोटो — हाल की
सभी दस्तावेज़ों की स्व-सत्यापित (self-attested) कॉपी लगानी होती है।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step)
तरीका 1: SARAL पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन
स्टेप 1: अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर saralharyana.gov.in (अंत्योदय सरल पोर्टल) खोलें। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो पहले Family ID से रजिस्टर करें।
स्टेप 2: पोर्टल पर लॉगिन करके सेवाओं की सूची में “Ladli Social Security Allowance Scheme” खोजें और चुनें।
स्टेप 3: आवेदन फॉर्म में परिवार की जानकारी, माता-पिता की जानकारी (उम्र, आय, श्रेणी) और बेटी/बेटियों की जानकारी भरें।
स्टेप 4: ऊपर बताए गए दस्तावेज़ स्कैन करके अपलोड करें। ध्यान रखें कि सभी दस्तावेज़ साफ और पढ़ने योग्य हों — धुंधली कॉपी से आवेदन अटक सकता है।
स्टेप 5: फॉर्म सबमिट करें और मिली हुई आवेदन संख्या (Application ID) नोट करके सुरक्षित रखें। यही संख्या स्टेटस चेक करने में काम आएगी।
स्टेप 6: आपका आवेदन जिला समाज कल्याण अधिकारी (District Social Welfare Officer) के पास सत्यापन के लिए जाएगा। अधिकारी दस्तावेज़ों और पात्रता की जाँच करेंगे।
स्टेप 7: सत्यापन पूरा होने पर भत्ता DBT (Direct Benefit Transfer) से माँ के (या पिता के) आधार से लिंक्ड बैंक खाते में हर महीने भेजा जाने लगेगा।
तरीका 2: ऑफलाइन फॉर्म से आवेदन
अगर आप ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहते, तो आधिकारिक पेंशन पोर्टल pension.socialjusticehry.gov.in से लाडली भत्ते का आवेदन फॉर्म (PDF, हिंदी) डाउनलोड करें, प्रिंट निकालकर भरें, दस्तावेज़ों की स्व-सत्यापित कॉपी लगाएँ और अपने जिले के जिला समाज कल्याण अधिकारी (District Social Welfare Officer) कार्यालय में जमा करें। पावती (acknowledgement receipt) पर मिली आवेदन संख्या को संभालकर रखें।
आवेदन की स्थिति (Status) कैसे चेक करें?
आवेदन जमा करने के बाद उसकी स्थिति इस तरह देख सकते हैं:
- SARAL ट्रैकिंग पोर्टल status.saralharyana.nic.in पर जाएँ।
- अपनी Application ID डालकर स्टेटस देखें — आवेदन लंबित है, सत्यापन में है या स्वीकृत हो चुका है।
- अगर आवेदन में कोई कमी बताई गई है, तो उसे जल्द से जल्द पूरा करें — नहीं तो आवेदन खारिज हो सकता है।
- स्वीकृति के बाद विभाग भत्ते का भुगतान देय तारीख से शुरू कर देता है।
अगर लंबे समय तक स्टेटस नहीं बदले तो अपने जिले के जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय से संपर्क करें।
लाडली भत्ता बनाम लाडो लक्ष्मी योजना — दोनों एक साथ नहीं मिलेंगी
आजकल यह सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, क्योंकि दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का दूसरा चरण सितंबर 2026 से शुरू हुआ है और नवंबर 2026 से इसके तहत ₹2,100 महीना मिलने लगा है। दोनों योजनाओं का फर्क समझ लें:
| बात | लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता | दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना |
|---|---|---|
| किसे मिलता है | सिर्फ बेटी वाले परिवार (माता-पिता) | 23 साल या उससे अधिक उम्र की महिलाएँ |
| राशि | ₹3,200 महीना | ₹2,100 महीना |
| कब से | माता या पिता के 45 साल पूरे होने पर | महिला के 23 साल पूरे होने पर |
| अवधि | 15 साल (45–60) | जब तक पात्रता बनी रहे |
| आय सीमा | ₹2,00,000 प्रति वर्ष | ₹1,80,000 प्रति वर्ष (दूसरा चरण) |
महत्वपूर्ण: जो महिलाएँ पहले से लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता ले रही हैं, वे लाडो लक्ष्मी योजना के लिए पात्र नहीं हैं। दोनों योजनाओं का लाभ एक साथ नहीं मिल सकता। लाडली भत्ता पाने वाले परिवार का भत्ता पहले जैसा ही चलता रहेगा — उसे लाडो लक्ष्मी से बदला नहीं जाएगा। अगर आप लाडली भत्ते के पात्र हैं, तो वही आपके लिए सही योजना है, क्योंकि उसकी राशि (₹3,200) लाडो लक्ष्मी (₹2,100) से ज्यादा है।
ध्यान रखने वाली बातें
बेटा होने पर भत्ता बंद हो जाएगा: अगर भत्ता मिलने के दौरान परिवार में बेटा पैदा होता है या बेटा गोद लिया जाता है, तो परिवार इस योजना के लिए अपात्र हो जाएगा। आवेदन में गलत जानकारी देना धोखाधड़ी मानी जाएगी और भत्ता वसूला जा सकता है।
फर्ज़ी वेबसाइटों से बचें: आवेदन सिर्फ आधिकारिक पोर्टल (saralharyana.gov.in / pension.socialjusticehry.gov.in) से करें। कोई भी व्यक्ति या वेबसाइट अगर पैसे माँगकर आवेदन करवाने का दावा करे, तो वह धोखाधड़ी हो सकती है — योजना के लिए आवेदन निःशुल्क है।
आय सीमा की जाँच PPP से होती है: परिवार की आय की जाँच परिवार पहचान पत्र (PPP / Family ID) के आँकड़ों से की जाती है। इसलिए आवेदन से पहले यह जाँच लें कि आपके Family ID में आय सही दर्ज है।
दूसरी पेंशन के साथ नहीं मिलेगा: लाडली भत्ता पाने वाला परिवार उसी समय वृद्धावस्था, विधवा या दिव्यांग पेंशन नहीं ले सकता — 60 साल के बाद यह भत्ता अपने आप वृद्धावस्था सम्मान भत्ते में बदल जाता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
प्रश्न 1: लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ते में कितने पैसे मिलते हैं?
उत्तर: ₹3,200 महीना, 1 नवंबर 2025 से। यह भत्ता 15 साल तक मिलता है — माता या पिता के 45 साल पूरे होने से लेकर 60 साल की उम्र तक। 15 साल में कुल ₹5,76,000 तक की मदद मिल सकती है।
प्रश्न 2: लाडली भत्ते के लिए आय सीमा कितनी है?
उत्तर: परिवार की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय ₹2,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। कुछ पुरानी वेबसाइटों पर ₹3 लाख लिखा है, जो गलत है — सरकार के आधिकारिक SEWA पेज पर ₹2 लाख की सीमा दर्ज है।
प्रश्न 3: सिर्फ एक बेटी वाले परिवार को भी भत्ता मिलेगा या कई बेटियाँ होना ज़रूरी है?
उत्तर: एक बेटी हो या कई बेटियाँ — दोनों ही पात्र हैं। शर्त सिर्फ यह है कि परिवार में कोई बेटा नहीं होना चाहिए, न जैविक और न गोद लिया हुआ।
प्रश्न 4: भत्ता माँ को मिलेगा या पिता को?
उत्तर: भत्ता माँ को दिया जाता है, अगर वह जीवित हैं। अगर माँ जीवित नहीं हैं, तो भत्ता पिता को मिलता है। माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु होने पर भी भत्ता जीवित माता-पिता को मिलता रहता है।
प्रश्न 5: क्या लाडली भत्ता और लाडो लक्ष्मी योजना दोनों का लाभ एक साथ मिल सकता है?
उत्तर: नहीं। जो महिलाएँ पहले से लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता ले रही हैं, वे दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए पात्र नहीं हैं। दोनों में से सिर्फ एक योजना का लाभ मिल सकता है।
प्रश्न 6: आवेदन कहाँ से करें — ऑनलाइन या ऑफलाइन?
उत्तर: दोनों तरीके हैं। ऑनलाइन आवेदन SARAL पोर्टल (saralharyana.gov.in) से “Ladli Social Security Allowance Scheme” चुनकर करें। ऑफलाइन आवेदन के लिए pension.socialjusticehry.gov.in से फॉर्म डाउनलोड करके जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करें। स्टेटस SARAL ट्रैकिंग पोर्टल (status.saralharyana.nic.in) पर Application ID से चेक करें।
परिवार की अन्य सहायता योजनाएँ
सिर्फ बेटी वाले परिवारों के लिए सरकार की और भी योजनाएँ हैं, जिनकी जानकारी हमारी साइट पर उपलब्ध है: बेटी की शादी पर ₹71,000 तक की सहायता देने वाली मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (/mukhyamantri-vivah-shagun-yojana-haryana/) और परिवार में मृत्यु या विकलांगता पर ₹5 लाख तक की सहायता देने वाली DAYALU योजना (/dayalu-yojana-haryana/)। महिलाओं को हर महीने ₹2,100 की सहायता देने वाली लाडो लक्ष्मी योजना (/lado-lakshmi-yojana-haryana-apply/) की पूरी जानकारी भी पढ़ें — लेकिन याद रखें, लाडली भत्ता पाने वाले परिवार लाडो लक्ष्मी के लिए पात्र नहीं होते।
स्रोत: हरियाणा सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग — आधिकारिक SEWA पेज sewa.haryana.gov.in/ladli-social-security-allowance-scheme/ (दर-इतिहास और पात्रता शर्तें); आधिकारिक पेंशन पोर्टल pension.socialjusticehry.gov.in; SARAL पोर्टल saralharyana.gov.in; पेंशन संशोधन आदेश Memo 40/22/2024-4SW दिनांक 11 फरवरी 2026। राशि और नियमों में समय-समय पर बदलाव हो सकता है — आवेदन से पहले आधिकारिक पोर्टल पर ताज़ा जानकारी ज़रूर जाँच लें।

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