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हरियाणा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) 2026: ₹20,000 एकमुत सहायता, पात्रता व आवेदन

📌 ज़रूरी जानकारी

  • खबर: हरियाणा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) 2026: ₹20,000 एकमुत सहायता, पात्रता व आवेदन
  • तारीख़: 7 नवम्बर 2026, 12:21 पूर्वाह्न
  • लेखक: Harish
  • श्रेणी: सरकारी योजनाएँ
  • स्रोत: विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल देखें — लिंक खबर के अंदर दिया गया है।

हरियाणा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) क्या है?

परिवार का मुख्य कमाने वाला सदस्य अगर अचानक नहीं रहता, तो गरीब परिवार के सामने सबसे पहला संकट पैसा होता है — अंतिम संस्कार का खर्च, घर का राशन, बच्चों की फीस। ऐसे परिवारों के लिए केंद्र सरकार के राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के तहत राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (National Family Benefit Scheme — NFBS) चलती है। हरियाणा में इसे राज्य का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (SEWA) लागू करता है, और आवेदन अंत्योदय सरल पोर्टल (SARAL) पर होते हैं।

इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन-यापन कर रहे परिवार को उसके मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु पर ₹20,000 की एकमुत (one-time) सहायता दी जाती है। यह कोई मासिक पेंशन नहीं है — यह एक बार मिलने वाली रकम है, जो परिवार को उस मुश्किल समय में तुरंत सहारा देती है।

दो बातें शुरू में ही साफ समझ लें:

₹1 लाख वाला दावा गलत है। इंटरनेट पर कुछ वेबसाइटें इस योजना के नाम पर “₹1 लाख की मृत्यु सहायता” लिख रही हैं। इसका कोई आधिकारिक स्रोत नहीं है। अंत्योदय सरल के आधिकारिक KMS दस्तावेज़ में लाभ साफ लिखा है — ₹20,000 (एक बार)। इसी रकम पर भरोसा करें।

आवेदन की समय-सीमा सिर्फ एक साल है। मृत्यु की तारीख से एक साल के अंदर आवेदन करना अनिवार्य है। एक साल बीत जाने पर आवेदन स्वीकार नहीं होता, इसलिए देर न करें।

योजना एक नजर में

विवरण जानकारी
योजना का नाम राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (National Family Benefit Scheme — NFBS)
राज्य हरियाणा
विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (SEWA), हरियाणा सरकार
कार्यक्रम केंद्र सरकार का राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP)
लाभ ₹20,000 एकमुत (सिर्फ एक बार)
लाभार्थी BPL परिवार — मुख्य कमाने वाले की मृत्यु पर जीवित परिवार
मृतक की आयु मृत्यु के समय 18 से 59 वर्ष के बीच
आवेदन की अंतिम तारीख मृत्यु की तारीख से एक साल के अंदर
आवेदन का तरीका ऑनलाइन (अंत्योदय सरल पोर्टल / अटल सेवा केंद्र) और ऑफलाइन (जिला समाज कल्याण कार्यालय)
फीस सरकारी शुल्क ₹0; केंद्र सेवा शुल्क ₹30 (अटल सेवा केंद्र / CSC)
समय-सीमा (RTS) 90 दिन
पैसा कैसे मिलता है सीधे बैंक खाते में (DBT)
सरल सेवा का नाम National Family Benefit Scheme for BPL Families Scheme

₹20,000 किसे और कैसे मिलता है?

यह सहायता मृतक के परिवार के उस जीवित सदस्य को मिलती है, जिसे जाँच के बाद परिवार का मुखिया माना जाता है। सरल के दस्तावेज़ में “परिवार” का मतलब साफ लिखा है — पति/पत्नी, नाबालिग बच्चे, अविवाहित बेटियाँ और आश्रित माता-पिता। अगर किसी महिला के माता-पिता उसकी बेटी और दामाद के घर में ही रहते हैं, तो वे भी परिवार का हिस्सा माने जाते हैं।

दो बातें और जान लें:

  • पति और पत्नी — दोनों में से जो भी मुख्य कमाने वाला हो, उसकी मृत्यु पर परिवार इस सहायता का पात्र हो सकता है, बशर्ते बाकी शर्तें पूरी हों।
  • यह रकम मृतक के परिवार को एक ही बार मिलती है। एक ही मृत्यु पर दो बार सहायता नहीं मिलती, और यह मासिक पेंशन की तरह हर महीने नहीं आती।

पात्रता की शर्तें

अंत्योदय सरल के आधिकारिक दस्तावेज़ के अनुसार पात्रता की शर्तें ये हैं:

  • हरियाणा का स्थायी निवासी: आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • BPL सूची में नाम: आवेदक का नाम BPL सूची में दर्ज होना चाहिए, या वह निराश्रित (destitute) हो। बिना BPL दर्जे के यह सहायता नहीं मिलती।
  • मृतक की आयु 18 से 59 वर्ष: मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु के समय उसकी आयु 18 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आय का कोई दूसरा स्रोत नहीं: परिवार की आय का कोई दूसरा स्रोत नहीं होना चाहिए।
  • कोई और सरकारी सहायता नहीं: आवेदक किसी अन्य माध्यम से कोई सरकारी सहायता या पेंशन नहीं ले रहा हो।
  • एक साल के अंदर आवेदन: मृत्यु की तारीख से एक साल के अंदर आवेदन करना अनिवार्य है।
  • आवेदन परिवार के मुखिया द्वारा: आवेदन परिवार के मुखिया को करना होता है, और लाभ जाँच के बाद मुखिया माने गए जीवित सदस्य को मिलता है।

आयु को लेकर सावधानी वाला नोट: सरल के मौजूदा दस्तावेज़ में मृतक की आयु 18 से 59 वर्ष लिखी है — इसी को मानें। कुछ गैर-आधिकारिक वेबसाइटें “18 से 60 वर्ष” लिखती हैं, और एक बहुत पुराने दस्तावेज़ में “65 वर्ष से कम” के साथ ₹10,000 की रकम दर्ज है — वह पुरानी राशि और पुरानी शर्त है, अब लागू नहीं है। मौजूदा आधिकारिक सूची के अनुसार रकम ₹20,000 और आयु 18–59 वर्ष ही सही है।

कौन पात्र नहीं है

सरल के दस्तावेज़ में इन लोगों को NFBS से साफ तौर पर बाहर रखा गया है:

  • जिनके बच्चे श्रेणी-1 या श्रेणी-2 के राजपत्रित अधिकारी के रूप में सेवा में हैं और उसी स्तर का वेतन पाते हैं।
  • जिनके माता-पिता आयकर दाता (income tax payee) हैं।
  • जो स्वयं या जिनके बच्चे पूर्व या वर्तमान सांसद, विधायक, या किसी बोर्ड/निगम के अध्यक्ष हैं।
  • जिनके बच्चे पेशेवर हैं — डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आयकर सलाहकार, वित्तीय या प्रबंधन सलाहकार, इंजीनियर या आर्किटेक्ट।

जरूरी दस्तावेज

आवेदन से पहले ये दस्तावेज तैयार रखें। मूल दस्तावेजों की स्कैन कॉपी साफ और पढ़ने योग्य होनी चाहिए:

दस्तावेज किसके लिए / टिप्पणी
वोटर आईडी कार्ड आवेदक की पहचान के लिए
राशन कार्ड BPL स्थिति साबित करने के लिए
मृतक का हरियाणा निवास प्रमाण-पत्र मृतक हरियाणा का निवासी था, यह साबित करने के लिए
मृत्यु प्रमाण-पत्र मुख्य कमाने वाले की मृत्यु का प्रमाण — सबसे जरूरी दस्तावेज
आवेदक का मोबाइल नंबर आवेदन और सूचना के लिए
आवेदक की फोटो पासपोर्ट साइज फोटो
आधार कार्ड पहचान / नागरिकता के प्रमाण के रूप में
बैंक खाते का विवरण (पासबुक की फोटोकॉपी सहित) सहायता इसी खाते में आएगी
परिवार पहचान पत्र (Family ID / PPP) सरल के दस्तावेज़ में अनिवार्य सूची में दर्ज है

ध्यान दें: दस्तावेजों की अंतिम सूची वही होगी जो आवेदन के समय सरल पोर्टल के लाइव फॉर्म में माँगी जाएगी। फॉर्म भरने से पहले पोर्टल पर दिख रही सूची से मिलान जरूर कर लें।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें — स्टेप बाय स्टेप

हरियाणा में इस योजना का आवेदन अंत्योदय सरल पोर्टल (saralharyana.gov.in) पर होता है। सरल की सेवा सूची में इस सेवा का नाम “National Family Benefit Scheme for BPL Families Scheme” दर्ज है। पोर्टल पर सेवा का नाम समय-समय पर बदल सकता है, इसलिए नीचे दिए गए चरणों में सेवा का नाम खोजकर आगे बढ़ें:

  1. सरल पोर्टल खोलें: अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर आधिकारिक पोर्टल saralharyana.gov.in खोलें। ध्यान रखें कि आप सही सरकारी वेबसाइट पर ही जाएँ — किसी एजेंट या फर्जी साइट पर अपनी जानकारी न डालें।
  2. रजिस्ट्रेशन/लॉगिन करें: अगर आप पहली बार आ रहे हैं, तो “New User Register Here” पर क्लिक करके नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन करें। मोबाइल पर आया OTP डालकर खाता सत्यापित करें। पहले से रजिस्टर्ड हैं, तो सीधे लॉगिन करें।
  3. सेवा खोजें: लॉगिन के बाद “Apply for Services” पर क्लिक करें, फिर “View All Available Services” खोलें। सर्च बार में “National Family Benefit Scheme for BPL Families” या “National Family Benefit Scheme” लिखकर खोजें।
  4. फॉर्म भरें: सेवा खुलने पर आवेदन फॉर्म में मृतक का नाम, मृत्यु की तारीख, आवेदक का नाम और परिवार से संबंध, परिवार पहचान पत्र (Family ID) संख्या, बैंक खाते का विवरण और अन्य जानकारी सही-सही भरें। नाम और तारीखें आधार कार्ड और मृत्यु प्रमाण-पत्र के अनुसार ही लिखें।
  5. दस्तावेज अपलोड करें: ऊपर दी गई सूची के दस्तावेजों की साफ स्कैन कॉपी या फोटो अपलोड करें। धुंधली कॉपी अपलोड करने से आवेदन अटक सकता है।
  6. सबमिट करें और रसीद सँभालें: फॉर्म जमा करने के बाद आपको एक आवेदन संदर्भ संख्या (Application Reference Number) मिलेगी। इसे लिखकर या स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित रखें — इसी से स्टेटस चेक होगा।

अटल सेवा केंद्र (CSC) से आवेदन

यदि आप खुद ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, तो नजदीकी अटल सेवा केंद्र (CSC) पर जाकर आवेदन करवाएँ। वहाँ ऑपरेटर आपके दस्तावेजों के साथ फॉर्म ऑनलाइन भरेगा और पावती संख्या देगा। केंद्र का सेवा शुल्क ₹30 है (सरल के दस्तावेज़ के अनुसार) — इससे ज़्यादा माँगा जाए, तो सवाल पूछें।

ऑफलाइन आवेदन कैसे करें

  1. अपने जिले के जिला समाज कल्याण अधिकारी (DSWO) के कार्यालय जाएँ। NFBS का सत्यापन और स्वीकृति जिला स्तर पर ही होती है।
  2. कार्यालय से योजना का आवेदन फॉर्म लें। उसमें मृतक और आवेदक का पूरा विवरण, मृत्यु की तारीख और बैंक खाते की जानकारी भरें।
  3. ऊपर बताए गए दस्तावेजों की स्व-सत्यापित (self-attested) फोटोकॉपी फॉर्म के साथ लगाएँ। मूल दस्तावेज सत्यापन के लिए साथ ले जाएँ, लेकिन कार्यालय में सिर्फ फोटोकॉपी ही जमा करें।
  4. भरा हुआ फॉर्म कार्यालय में जमा करें और जमा करने की रसीद या पावती जरूर लें। इस पर आवेदन संख्या या प्राप्ति की तारीख दर्ज होनी चाहिए।

फीस और समय-सीमा

मद शुल्क / समय
सरकारी शुल्क ₹0 (कोई शुल्क नहीं)
अटल सेवा केंद्र (CSC) सेवा शुल्क ₹30
केंद्र सेवा शुल्क ₹30
आवेदन निपटाने की समय-सीमा (RTS) 90 दिन

नोट: फीस की राशि सरल के आधिकारिक KMS दस्तावेज़ के अनुसार दी गई है; आवेदन के समय पोर्टल पर दिख रही राशि ही अंतिम होगी। यदि कोई व्यक्ति इस योजना के नाम पर आपसे बड़ी रकम माँगे, तो वह ठगी हो सकती है — तुरंत जिला समाज कल्याण कार्यालय या सरल हेल्पलाइन को बताएँ।

पैसा कैसे मिलता है — और देरी क्यों हुई थी

स्वीकृति के बाद ₹20,000 की रकम सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। आवेदन की जाँच जिला स्तर पर होती है — BPL सूची, मृत्यु प्रमाण-पत्र और परिवार की स्थिति की पुष्टि के बाद ही स्वीकृति मिलती है। विभाग की समय-सीमा (RTS) के अनुसार आवेदन का निपटारा 90 दिनों में होना चाहिए।

यहाँ एक ईमानदार बात जानना जरूरी है: इस योजना में भारी देरी भी हुई है। मई 2025 की खबरों के अनुसार, हरियाणा अधिकार सेवा आयोग (Right to Service Commission) के हस्तक्षेप के बाद पहले चरण में 5,192 पात्र परिवारों को सहायता मिली थी — जबकि लगभग 14,805 परिवार दो साल से अधिक समय से इंतज़ार कर रहे थे। देरी का कारण यह था कि राज्य सरकार की ओर से केंद्र को भेजे गए प्रस्तावों में तकनीकी खामियाँ थीं, खासकर उपयोगिता प्रमाण-पत्रों (utilisation certificates) के प्रारूप में गड़बड़ी। फरवरी 2025 में पहली किस्त जारी हुई थी।

इसलिए अगर आपके परिवार में ऐसी मृत्यु हुई है, तो दो बातें याद रखें: एक साल की समय-सीमा के अंदर आवेदन करें, और आवेदन के बाद अपनी पावती संख्या से समय-समय पर स्थिति पूछते रहें — चुपचाप इंतज़ार न करें।

आवेदन की स्थिति (स्टेटस) कैसे चेक करें

NFBS के लिए कोई अलग स्टेटस पोर्टल नहीं है। स्थिति जानने के दो भरोसेमंद तरीके हैं:

  1. सरल पोर्टल पर ट्रैक करें: saralharyana.gov.in पर लॉगिन करके “Track Application” विकल्प में अपनी आवेदन संदर्भ संख्या डालकर स्थिति देखें। बिना लॉगिन के भी संदर्भ संख्या से स्टेटस देखने की सुविधा बताई गई है।
  2. हेल्पलाइन या जिला कार्यालय से पूछें: सरल हेल्पलाइन 0172-3968400 पर अपनी संदर्भ संख्या बताकर स्थिति पूछ सकते हैं, या अपने जिले के जिला समाज कल्याण अधिकारी (DSWO) के कार्यालय में जाकर पूछताछ कर सकते हैं।

ध्यान दें: पेंशन वाली योजनाओं का स्टेटस पोर्टल (pension.socialjusticehry.gov.in) NFBS के लिए नहीं है — NFBS एकमुत सहायता है, पेंशन नहीं, इसलिए उसकी स्थिति सिर्फ सरल पोर्टल से ही जाँची जाती है।

आवेदन में होने वाली आम गलतियाँ

  • एक साल की समय-सीमा चूक जाना — मृत्यु की तारीख से एक साल बीत जाने पर आवेदन स्वीकार नहीं होता। शोक के बीच भी यह तारीख याद रखें।
  • ₹1 लाख की उम्मीद पालना — सही रकम ₹20,000 है। जो वेबसाइट ₹1 लाख लिख रही है, वह बिना स्रोत के लिख रही है।
  • BPL सूची में नाम न होना — बिना BPL दर्जे के आवेदन खारिज हो जाता है। आवेदन से पहले राशन कार्ड और BPL सूची में अपना नाम जाँच लें।
  • मृत्यु प्रमाण-पत्र की जगह कोई और कागज लगाना — मृत्यु का प्रमाण सिर्फ मृत्यु प्रमाण-पत्र ही है।
  • गलत बैंक खाता संख्या या IFSC भरना — सहायता गलत खाते में जाने या रुकने का सबसे बड़ा कारण।
  • पहले से कोई और पेंशन या सरकारी सहायता लेना — सरल की शर्तों के अनुसार ऐसे आवेदक पात्र नहीं हैं।
  • किसी एजेंट को पैसे देना — सरकारी शुल्क ₹0 है और केंद्र शुल्क सिर्फ ₹30 है। जो व्यक्ति “जल्दी काम कराने” के नाम पर हजारों माँगे, वह ठग हो सकता है।

भ्रम से बचें: नाम और रकम को लेकर चल रहे दावे

NFBS के बारे में इंटरनेट पर खोजते समय तीन तरह की गलत जानकारी मिलती है। इन्हें साफ समझना जरूरी है:

“₹1 लाख की मृत्यु सहायता” का दावा

कुछ वेबसाइटें इस योजना के नाम पर ₹1 लाख की सहायता लिख रही हैं। इसका कोई सरकारी स्रोत, कोई अधिसूचना और कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं मिली है। सरल के आधिकारिक दस्तावेज़ में रकम ₹20,000 ही दर्ज है। ₹1 लाख वाला दावा गलत है।

“प्रधानमंत्री परिवार लाभ योजना” नाम बदलने का दावा

कुछ एग्रीगेटर साइटें लिखती हैं कि NFBS का नाम अब “प्रधानमंत्री परिवार लाभ योजना” हो गया है। हरियाणा के लिए इस नाम-बदलाव की कोई आधिकारिक अधिसूचना नहीं मिली है — सरल की सेवा सूची में योजना अब भी “National Family Benefit Scheme for BPL Families Scheme” के नाम से ही दर्ज है। उत्तर प्रदेश में राज्य की योजना का नाम बदला गया है (वहाँ रकम ₹30,000 है) — उसे हरियाणा की योजना से न मिलाएँ।

यह मासिक पेंशन नहीं है

NFBS से हर महीने पैसा नहीं मिलता। यह एक बार की ₹20,000 सहायता है। मासिक पेंशन के लिए विधवा पेंशन (₹3,200/माह), दिव्यांग पेंशन या वृद्धावस्था सम्मान भत्ता जैसी अलग योजनाएँ हैं — नीचे संबंधित योजनाओं में उनके लिंक दिए गए हैं।

संबंधित हरियाणा सरकार की योजनाएँ

यदि आप या आपके परिवार में कोई इन योजनाओं के लिए पात्र है, तो इनकी जानकारी भी पढ़ें:

नोट: NFBS की शर्तों के अनुसार, जो व्यक्ति पहले से किसी सरकारी सहायता या पेंशन का लाभ ले रहा है, वह NFBS का पात्र नहीं है। इसलिए दूसरी योजना का लाभ लेने से पहले इस शर्त को ध्यान में रखें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

1. हरियाणा में NFBS के तहत कितनी सहायता मिलती है?

मुख्य कमाने वाले की मृत्यु पर BPL परिवार को ₹20,000 की एकमुत (one-time) सहायता मिलती है। यह रकम सिर्फ एक बार मिलती है, हर महीने नहीं।

2. NFBS के लिए कौन पात्र है?

हरियाणा का स्थायी निवासी BPL परिवार, जिसके मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु के समय आयु 18 से 59 वर्ष के बीच थी, और परिवार की आय का कोई दूसरा स्रोत नहीं है और वह कोई और सरकारी सहायता या पेंशन नहीं ले रहा है।

3. आवेदन कब तक करना होता है?

मृत्यु की तारीख से एक साल के अंदर आवेदन करना अनिवार्य है। एक साल बीत जाने पर आवेदन स्वीकार नहीं होता।

4. NFBS के लिए ऑनलाइन आवेदन कहाँ करें?

ऑनलाइन आवेदन अंत्योदय सरल पोर्टल (saralharyana.gov.in) पर “National Family Benefit Scheme for BPL Families Scheme” सेवा के तहत होता है। खुद फॉर्म भरना कठिन लगे तो नजदीकी अटल सेवा केंद्र (CSC) से आवेदन करवाएँ — केंद्र शुल्क ₹30 है।

5. आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए?

मृत्यु प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड (BPL), मृतक का हरियाणा निवास प्रमाण-पत्र, वोटर आईडी, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र (Family ID), बैंक पासबुक की फोटोकॉपी और आवेदक की फोटो मुख्य दस्तावेज हैं।

6. NFBS का पैसा मिलने में कितना समय लगता है?

विभाग की समय-सीमा (RTS) के अनुसार आवेदन का निपटारा 90 दिनों में होना चाहिए। लेकिन अतीत में इस योजना में भारी देरी भी हुई है — 2025 में आयोग के हस्तक्षेप के बाद 5,192 परिवारों को पहले चरण में सहायता मिली थी। इसलिए आवेदन के बाद अपनी संदर्भ संख्या से समय-समय पर स्थिति जरूर पूछें।

7. क्या NFBS के साथ विधवा पेंशन या कोई और पेंशन भी मिल सकती है?

नहीं। सरल की पात्रता शर्तों के अनुसार, जो व्यक्ति किसी अन्य माध्यम से कोई सरकारी सहायता या पेंशन ले रहा है, वह NFBS का पात्र नहीं है।

8. NFBS का स्टेटस ऑनलाइन कैसे चेक करें?

saralharyana.gov.in पर “Track Application” विकल्प से अपनी आवेदन संदर्भ संख्या डालकर स्टेटस देखें। पेंशन योजनाओं का स्टेटस पोर्टल (pension.socialjusticehry.gov.in) NFBS के लिए नहीं है — NFBS पेंशन नहीं, एकमुत सहायता है।

हेल्पलाइन और संपर्क

  • सरल हेल्पलाइन: 0172-3968400 — यह अंत्योदय सरल पोर्टल की हेल्पलाइन है, जो विभाग के KMS दस्तावेज़ में दर्ज है।
  • सरल ईमेल: [email protected]
  • विभाग: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा — SCO 20-27, जीवंदीप बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, सेक्टर 17-ए, चंडीगढ़। फोन: 0172-2713277
  • जिला स्तर पर: अपने जिले के जिला समाज कल्याण अधिकारी (DSWO) कार्यालय से संपर्क करें — आवेदन का सत्यापन और स्वीकृति जिला स्तर पर ही होती है।

आधिकारिक स्रोत

  • अंत्योदय सरल — National Family Benefit Scheme for BPL Families Scheme (KMS दस्तावेज़, पात्रता / दस्तावेज़ / फीस / RTS 90 दिन) — SARAL PDF
  • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा — socialjusticehry.gov.in
  • अंत्योदय सरल पोर्टल (ऑनलाइन आवेदन) — saralharyana.gov.in
  • NFBS में देरी और आयोग के हस्तक्षेप पर खबर (मई 2025) — Babushahi

अस्वीकरण: इस लेख में दी गई जानकारी 6 नवंबर 2026 को सार्वजनिक स्रोतों से जाँचकर तैयार की गई है। योजना की राशि, पात्रता और प्रक्रिया में बदलाव हो सकता है — आवेदन से पहले सरल पोर्टल पर दिख रहा लाइव फॉर्म और विभाग की आधिकारिक वेबसाइट ही अंतिम मानी जाएगी। मृतक की आयु को लेकर पुराने और नए स्रोतों में अंतर है, इसलिए वह नोट ऊपर विस्तार से दिया गया है।

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