मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा 2026: महिलाओं को ₹5 लाख तक का लोन
हरियाणा की जो महिलाएँ अपना खुद का छोटा बिज़नेस शुरू करना चाहती हैं — जैसे सिलाई-कढ़ाई की दुकान, ब्यूटी पार्लर, पापड़-अचार की यूनिट, फूड स्टॉल या ई-रिक्शा चलाना — उनके लिए हरियाणा सरकार की मातृशक्ति उद्यमिता योजना एक बड़ा सहारा है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को बैंकों के ज़रिए ₹5 लाख तक का लोन मिलता है, और समय पर किस्त चुकाने पर 3 साल तक 7% ब्याज सब्सिडी भी दी जाती है। यानी लोन का बोझ कम, और अपना काम शुरू करने का रास्ता आसान।
इस लेख में आपको इस योजना की पूरी और सही जानकारी मिलेगी — कितना लोन मिलेगा, कौन आवेदन कर सकती है, कौन से दस्तावेज़ चाहिए, ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, ऑफलाइन विकल्प क्या है, और पैसा कैसे मिलेगा। ध्यान दें: इस योजना की शुरुआती सीमा ₹3 लाख थी, जिसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बढ़ाकर ₹5 लाख कर दिया है। इसलिए पुराने लेखों में दिखने वाला ₹3 लाख का आंकड़ा अब लागू नहीं है।
योजना एक नज़र में
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | मातृशक्ति उद्यमिता योजना (Matrishakti Udyamita Yojana) |
| राज्य | हरियाणा |
| लाभार्थी | हरियाणा की स्थायी निवासी महिलाएँ |
| लाभ | ₹5 लाख तक का बैंक लोन, स्वरोज़गार के लिए |
| ब्याज सब्सिडी | समय पर किस्त चुकाने पर 3 साल तक 7% |
| मोहलत अवधि | 3 महीने की मोहलत (रिपोर्ट के अनुसार) |
| आयु सीमा | 18 से 60 वर्ष |
| पारिवारिक आय सीमा | ₹5 लाख प्रति वर्ष से कम (परिवार पहचान पत्र के अनुसार) |
| क्रियान्वयन संस्था | हरियाणा महिला विकास निगम (Haryana Women Development Corporation) |
| आवेदन माध्यम | SARAL पोर्टल (ऑनलाइन) / महिला विकास निगम का जिला कार्यालय (ऑफलाइन) |
| आधिकारिक पोर्टल | https://saralharyana.gov.in/ |
| आवेदन शुल्क | पोर्टल पर कोई शुल्क दर्ज नहीं; सरल केंद्र पर सेवा शुल्क लग सकता है |
मातृशक्ति उद्यमिता योजना क्या है?
मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा सरकार की एक महिला सशक्तिकरण योजना है, जिसका मकसद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें अपना खुद का रोज़गार शुरू करने में मदद करना है। इस योजना की घोषणा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की थी। योजना को हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से चलाया जाता है, और लोन बैंकों के ज़रिए दिया जाता है — यानी सरकार खुद लोन नहीं देती, बल्कि पात्र महिला का आवेदन बैंक तक पहुँचाती है और ब्याज सब्सिडी का लाभ देती है।
इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सिर्फ एक-दो तरह के कामों तक सीमित नहीं है। परिवहन, सेवा और लघु उद्योग — तीनों क्षेत्रों में कई तरह के स्वरोज़गार इसके दायरे में आते हैं। चाहे आप ऑटो-रिक्शा चलाना चाहती हों या बुटीक खोलना, पापड़ बनाना चाहती हों या फोटो स्टूडियो — अगर आपका काम योजना की सूची में आता है तो आप आवेदन कर सकती हैं।
किन कामों के लिए लोन मिलता है?
सरकारी जानकारी के अनुसार, इस योजना के तहत ये स्वरोज़गार गतिविधियाँ शामिल हैं:
परिवहन क्षेत्र: ऑटो-रिक्शा सेवा, छोटे माल वाहक (गुड्स कैरियर), ई-रिक्शा, टैक्सी सेवा।
सेवा क्षेत्र: सैलून, ब्यूटी पार्लर, सिलाई-कढ़ाई (टेलरिंग) यूनिट, बुटीक, फोटो स्टूडियो।
लघु उद्योग और खाद्य क्षेत्र: पापड़ और अचार यूनिट, मिठाई की दुकान, फूड स्टॉल, आइसक्रीम यूनिट, बिस्किट निर्माण, टिफिन सेवा, मिट्टी के बर्तन (पॉटरी) यूनिट।
इसके अलावा भी कई छोटे उद्योग और सेवा कार्य इस योजना के दायरे में आ सकते हैं। उद्योग विभाग की नकारात्मक सूची में आने वाली गतिविधियाँ योजना में शामिल नहीं होतीं, इसलिए आवेदन से पहले अपने काम की पात्रता जिला कार्यालय या SARAL पोर्टल पर ज़रूर जाँच लें।
योजना के लाभ
- ₹5 लाख तक का लोन: अपना बिज़नेस शुरू करने के लिए बैंक से ₹5 लाख तक का लोन मिल सकता है। लोन की राशि आपके प्रोजेक्ट और बैंक की मंज़ूरी पर निर्भर करती है — हर आवेदक को पूरी ₹5 लाख ही मिलें, यह ज़रूरी नहीं है।
- 7% ब्याज सब्सिडी, 3 साल तक: जो महिला अपनी लोन की किस्तें समय पर चुकाती है, उसे हरियाणा सरकार की ओर से महिला विकास निगम के माध्यम से 3 साल तक 7% ब्याज सब्सिडी मिलती है। इससे लोन की असली लागत काफी कम हो जाती है।
- 3 महीने की मोहलत: रिपोर्ट के अनुसार, इस योजना में लोन पर 3 महीने की मोहलत अवधि (मोरेटोरियम) मिलती है, यानी शुरुआती 3 महीनों में किस्त का बोझ नहीं पड़ता और आप अपना काम जमा सकती हैं।
- महिलाओं के लिए खास योजना: यह योजना सिर्फ महिलाओं के लिए है, ताकि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें और अपने परिवार की आमदनी बढ़ा सकें।
- कोई बंधक जैसा भारी बोझ नहीं: यह लोन बैंकों के सामान्य नियमों के तहत मिलता है; बैंक अपनी प्रक्रिया के अनुसार प्रोजेक्ट की जाँच करता है।
ध्यान रखें कि ब्याज सब्सिडी सिर्फ समय पर किस्त चुकाने वाली लाभार्थियों को मिलती है। अगर किस्तें समय पर नहीं चुकाई गईं, तो सब्सिडी का लाभ रुक सकता है।
पात्रता (Eligibility) — कौन आवेदन कर सकती है?
आवेदन करने से पहले इन शर्तों को ध्यान से पढ़ लें। इनमें से एक भी शर्त पूरी न होने पर आवेदन खारिज हो सकता है।
- केवल महिलाएँ: इस योजना का लाभ सिर्फ महिलाओं को मिलता है।
- हरियाणा की स्थायी निवासी: आवेदक हरियाणा राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
- आयु 18 से 60 वर्ष: आवेदन के समय आवेदक की उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- पारिवारिक वार्षिक आय ₹5 लाख से कम: परिवार की सालाना आय ₹5 लाख से कम होनी चाहिए। आय की जाँच परिवार पहचान पत्र (PPP) के आधार पर की जाती है, इसलिए आपका PPP बना होना ज़रूरी है।
- बैंक डिफॉल्टर न हों: आवेदक किसी भी बैंक की डिफॉल्टर नहीं होनी चाहिए। अगर पहले का कोई लोन बकाया है, तो पहले उसे निपटाना होगा।
- आधार से जुड़ा बैंक खाता: आवेदक के नाम से बैंक खाता होना चाहिए, जो आधार से जुड़ा हो। लोन की राशि इसी खाते में आती है।
- स्वरोज़गार का साफ इरादा: आवेदक के पास यह बताना होगा कि वह किस काम के लिए लोन ले रही है — यानी बिज़नेस का विवरण या प्रोजेक्ट रिपोर्ट देनी होगी।
अगर आप शादीशुदा हैं या अविवाहित — योजना की शर्तों में वैवाहिक स्थिति की कोई रोक नहीं बताई गई है। मुख्य शर्तें महिला होना, हरियाणा निवासी होना, आयु, आय सीमा और बैंक रिकॉर्ड ही हैं।
ज़रूरी दस्तावेज़ (Documents Required)
आवेदन के समय ये दस्तावेज़ तैयार रखें। सटीक सूची SARAL पोर्टल के लाइव फॉर्म में दिखाई देती है — पोर्टल पर फॉर्म भरते समय वही सूची अंतिम मानी जाएगी।
- आधार कार्ड
- परिवार पहचान पत्र (PPP) / फैमिली आईडी
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र (राशन कार्ड, PPP या अन्य निवास प्रमाण)
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- बैंक पासबुक (आधार से जुड़े बैंक खाते की)
- पैन कार्ड
- मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी
- बिज़नेस का विवरण / प्रोजेक्ट रिपोर्ट
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- प्रशिक्षण प्रमाण पत्र (यदि आपके पास संबंधित काम का प्रशिक्षण हो तो)
सभी दस्तावेज़ों की साफ स्कैन कॉपी या फोटो पहले से तैयार रख लें, ताकि ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड में दिक्कत न हो। फॉर्म में जो जानकारी भरें, वह दस्तावेज़ों से बिल्कुल मिलती होनी चाहिए — नाम, जन्मतिथि और पते में अंतर होने पर आवेदन अटक सकता है।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step)
इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन SARAL पोर्टल (Antyodaya-SARAL Haryana) के ज़रिए किया जाता है। नीचे दिए गए चरणों को क्रम से अपनाएँ।
चरण 1: अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर आधिकारिक SARAL पोर्टल खोलें — https://saralharyana.gov.in/
चरण 2: अगर आप पहली बार पोर्टल इस्तेमाल कर रही हैं, तो अपने मोबाइल नंबर और परिवार पहचान पत्र (PPP) की मदद से रजिस्ट्रेशन करें। पुराने उपयोगकर्ता अपने लॉगिन से साइन-इन करें।
चरण 3: लॉगिन के बाद सेवाओं की सूची में हरियाणा महिला विकास निगम की सेवाएँ खोजें, और उसमें मातृशक्ति उद्यमिता योजना (Matrushakti Udyamita Yojana) वाली सेवा चुनें। सेवा का नाम पोर्टल पर थोड़े अलग शब्दों में भी दिख सकता है — इसलिए “Matrushakti” या “महिला विकास निगम” खोजकर देखें।
चरण 4: आवेदन फॉर्म खुलने पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरें — नाम, पता, जन्मतिथि, परिवार पहचान पत्र नंबर, बैंक खाते का विवरण और अपने बिज़नेस की जानकारी।
चरण 5: माँगे गए दस्तावेज़ एक-एक करके अपलोड करें। हर फाइल साफ और पढ़ने लायक होनी चाहिए।
चरण 6: फॉर्म को ध्यान से दोबारा पढ़कर जाँचें, फिर सबमिट करें। सबमिट करते ही आपको आवेदन संख्या / रेफरेंस आईडी मिलेगी — इसे नोट करके सुरक्षित रख लें। यही संख्या आगे स्टेटस जाँचने के काम आएगी।
चरण 7: आवेदन जमा होने के बाद महिला विकास निगम के जिला कार्यालय और संबंधित बैंक द्वारा आपके आवेदन और प्रोजेक्ट की जाँच की जाती है। बैंक की मंज़ूरी मिलने पर लोन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है।
अगर ऑनलाइन फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही हो, तो अपने नज़दीकी सरल केंद्र (Saral Kendra) या CSC सेंटर पर जाकर भी आवेदन कराया जा सकता है। वहाँ ऑपरेटर आपकी मदद से फॉर्म भर देगा — बस अपने सारे दस्तावेज़ साथ लेकर जाएँ।
ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
जो महिलाएँ ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रही हैं, वे सीधे अपने जिले के हरियाणा महिला विकास निगम के जिला कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकती हैं।
- जिला कार्यालय से आवेदन फॉर्म लें और उसे भरकर ज़रूरी दस्तावेज़ों के साथ जमा करें।
- कार्यालय के अधिकारी आपके आवेदन की जाँच करेंगे और आगे की प्रक्रिया — बैंक से संपर्क और दस्तावेज़ सत्यापन — में मदद करेंगे।
- आवेदन की स्थिति जानने के लिए भी आप इसी कार्यालय से संपर्क कर सकती हैं।
उदाहरण के लिए, रोहतक जिले में महिला विकास निगम का कार्यालय जिला विकास भवन, कमरा नंबर 224–225 में है, और वहाँ का संपर्क नंबर 01262-250164 बताया गया है। अन्य जिलों के कार्यालय का पता और नंबर अपने जिले के उपायुक्त कार्यालय या SARAL पोर्टल से पता करें।
आवेदन शुल्क और समय-सीमा
- शुल्क: SARAL पोर्टल पर इस योजना के आवेदन का कोई शुल्क दर्ज नहीं है। अगर आप सरल केंद्र या CSC सेंटर से आवेदन कराती हैं, तो वहाँ सेवा शुल्क लग सकता है — आवेदन से पहले वहाँ शुल्क के बारे में पूछ लें।
- समय-सीमा: योजना की मंज़ूरी के लिए कोई तय समय-सीमा आधिकारिक रूप से प्रकाशित नहीं मिली है। बैंक द्वारा लोन मंज़ूर करने में लगने वाला समय आपके दस्तावेज़ों की पूर्णता और बैंक की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। इसलिए फॉर्म भरते समय सारे दस्तावेज़ पूरे रखें, ताकि बार-बार सुधार के लिए आवेदन वापस न आए।
आवेदन का स्टेटस कैसे जाँचें और पैसा कैसे मिलेगा?
स्टेटस जाँचने के लिए: SARAL पोर्टल https://saralharyana.gov.in/ पर जाएँ और “Track Application” या “आवेदन की स्थिति देखें” वाले विकल्प में अपनी आवेदन संख्या / रेफरेंस आईडी डालकर स्थिति देखें। अगर पोर्टल पर स्थिति साफ न दिखे, तो अपने जिले के महिला विकास निगम कार्यालय में आवेदन संख्या लेकर जाएँ और वहाँ से जानकारी लें।
पैसा कैसे मिलता है: आवेदन मंज़ूर होने के बाद लोन की राशि बैंक द्वारा सीधे आपके बैंक खाते में जारी की जाती है। ब्याज सब्सिडी अलग से हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से दी जाती है, जो समय पर किस्त चुकाने पर मिलती है। लोन मिलने के बाद आपको अपने बिज़नेस के लिए तय शर्तों के अनुसार किस्तें चुकानी होती हैं।
हेल्पलाइन और संपर्क
- SARAL पोर्टल हेल्पलाइन: 0172-3968400 (SARAL पोर्टल से जुड़ी सामान्य सहायता के लिए)
- जिला कार्यालय: अपने जिले के हरियाणा महिला विकास निगम कार्यालय से संपर्क करें। रोहतक कार्यालय का नंबर 01262-250164 बताया गया है — यह सिर्फ रोहतक जिले के लिए है।
- ऑनलाइन: https://saralharyana.gov.in/
हेल्पलाइन नंबर बदलते रहते हैं, इसलिए कॉल करने से पहले SARAL पोर्टल पर दिया गया ताज़ा नंबर भी जाँच लें। किसी भी अजनबी व्यक्ति को अपने बैंक खाते का OTP या पासवर्ड कभी न बताएँ — सरकारी योजना के नाम पर पैसे माँगने वाले कॉल से सावधान रहें।
हरियाणा की महिलाओं के लिए अन्य उपयोगी योजनाएँ
अगर आप महिला हैं और हरियाणा सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ लेना चाहती हैं, तो ये लेख भी पढ़ सकती हैं: लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद मिलती है; आपकी बेटी हमारी बेटी योजना बेटियों के जन्म पर मदद देती है; और मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में सहायता देती है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
सवाल 1: मातृशक्ति उद्यमिता योजना में कितना लोन मिलता है?
जवाब: इस योजना में महिलाओं को अपना बिज़नेस शुरू करने के लिए ₹5 लाख तक का बैंक लोन मिल सकता है। पहले यह सीमा ₹3 लाख थी, जिसे बढ़ाकर ₹5 लाख कर दिया गया है। लोन की असली राशि आपके प्रोजेक्ट और बैंक की मंज़ूरी पर निर्भर करती है।
सवाल 2: ब्याज सब्सिडी कैसे मिलती है?
जवाब: जो महिला लोन की किस्तें समय पर चुकाती है, उसे 3 साल तक 7% ब्याज सब्सिडी मिलती है। यह सब्सिडी हरियाणा सरकार की ओर से महिला विकास निगम के माध्यम से दी जाती है। किस्त में देरी होने पर सब्सिडी रुक सकती है।
सवाल 3: आवेदन के लिए परिवार की आय कितनी होनी चाहिए?
जवाब: परिवार की वार्षिक आय ₹5 लाख से कम होनी चाहिए। आय की जाँच परिवार पहचान पत्र (PPP) के आधार पर की जाती है।
सवाल 4: क्या इस योजना में आवेदन के लिए कोई शुल्क लगता है?
जवाब: SARAL पोर्टल पर आवेदन का कोई शुल्क दर्ज नहीं है। सरल केंद्र या CSC सेंटर से आवेदन कराने पर वहाँ का सेवा शुल्क लग सकता है।
सवाल 5: आवेदन कहाँ करें — ऑनलाइन या ऑफलाइन?
जवाब: दोनों तरीके हैं। ऑनलाइन आवेदन SARAL पोर्टल https://saralharyana.gov.in/ पर किया जाता है। ऑफलाइन आवेदन अपने जिले के हरियाणा महिला विकास निगम के कार्यालय में जाकर किया जा सकता है।
सवाल 6: लोन मिलने में कितना समय लगता है?
जवाब: इसके लिए कोई तय समय-सीमा प्रकाशित नहीं है। समय आपके दस्तावेज़ों की पूर्णता, जिला कार्यालय की जाँच और बैंक की मंज़ूरी प्रक्रिया पर निर्भर करता है। आवेदन का स्टेटस SARAL पोर्टल पर आवेदन संख्या से जाँचा जा सकता है।
सवाल 7: क्या पहले से बैंक लोन लेने वाली महिला आवेदन कर सकती है?
जवाब: अगर आप किसी बैंक की डिफॉल्टर हैं, तो आप पात्र नहीं हैं। पहले का लोन समय पर चुकाया जा रहा हो, तो आवेदन की पात्रता बैंक और जिला कार्यालय की जाँच पर निर्भर करेगी — आवेदन से पहले कार्यालय से पूछ लें।
निष्कर्ष
मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा की महिलाओं के लिए अपना बिज़नेस शुरू करने का एक सच्चा मौका है — ₹5 लाख तक का लोन, 3 साल तक 7% ब्याज सब्सिडी और 3 महीने की मोहलत के साथ। अगर आपकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच है, परिवार की सालाना आय ₹5 लाख से कम है और आपके पास बिज़नेस का साफ प्लान है, तो SARAL पोर्टल पर आवेदन करें या अपने जिले के महिला विकास निगम कार्यालय से संपर्क करें। आवेदन से पहले दस्तावेज़ पूरे रखें और पोर्टल के लाइव फॉर्म में दी गई सटीक जानकारी को ही अंतिम मानें।
आधिकारिक स्रोत
- SARAL Haryana पोर्टल (आधिकारिक आवेदन पोर्टल): https://saralharyana.gov.in/
- DC Rohtak द्वारा ₹5 लाख लोन और 7% सब्सिडी की जानकारी (8 मार्च 2026): https://www.cityairnews.com/content/women-to-get-loans-up-to-5-lakh-under-matrushakti-udyamita-yojana-dc-sachin-gupta
- The Tribune — 25 महिला उद्यमियों को सहायता, ₹5 लाख लोन, 3 महीने की मोहलत (22 अगस्त 2025): https://www.tribuneindia.com/news/haryana/25-women-entrepreneurs-receive-rs-3-47-lakh-under-govt-schemes/
- Kheti Vyapar — ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख सीमा, SARAL पोर्टल से आवेदन: https://www.khetivyapar.com/en/matrushakti-entrepreneurship-scheme-apply-now-and-start-your-business-3629

[…] योजना की पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें: मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा 2026: ₹…। अगर आपका काम छोटा है और आपको ₹1.5 लाख तक […]
[…] मातृशक्ति उद्यमिता योजना — ₹5 लाख लोन: महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए ₹5 लाख तक का लोन। […]