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Haryana Divyang Pension 2026: ₹3,200/Month, Apply Online

📌 ज़रूरी जानकारी

  • खबर: Haryana Divyang Pension 2026: ₹3,200/Month, Apply Online
  • तारीख़: 6 नवम्बर 2026, 12:52 पूर्वाह्न
  • लेखक: Harish
  • श्रेणी: सरकारी योजनाएँ
  • स्रोत: विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल देखें — लिंक खबर के अंदर दिया गया है।

Haryana Divyang Pension Yojana 2026: ₹3,200 महीना, पात्रता, ऑनलाइन आवेदन

हरियाणा में जो व्यक्ति दिव्यांगता के कारण अपनी रोज़ी-रोटी खुद नहीं कमा पाता, उसके लिए राज्य सरकार की सबसे पुरानी और भरोसेमंद सहायता योजनाओं में से एक है हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना (Haryana Divyang Pension Yojana) — जिसे आम बोलचाल में विकलांग पेंशन योजना भी कहा जाता है। इस योजना के तहत पात्र दिव्यांग व्यक्ति को हर महीने ₹3,200 की पेंशन सीधे उसके बैंक खाते में भेजी जाती है।

यह योजना 1981-82 से चली आ रही है और इसका संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (Department of Social Justice & Empowerment, SEWA) करता है। 1 नवंबर 2025 से पेंशन बढ़कर ₹3,200 महीना हो गई है — पहले यह ₹3,000 थी। यानी एक पात्र व्यक्ति को साल में ₹38,400 की सीधी आर्थिक मदद मिलती है।

इस लेख में आपको योजना की पूरी जानकारी मिलेगी — कितनी पेंशन मिलेगी, कौन पात्र है, कौन सी दिव्यांगता कवर होती है, कौन से दस्तावेज़ चाहिए, pension.socialjusticehry.gov.in से ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, ऑफलाइन विकल्प क्या है, स्टेटस और लाभार्थी सूची कैसे चेक करें, और पैसा कब व कैसे मिलेगा।

योजना एक नज़र में

जानकारी विवरण
योजना का नाम हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना (The Haryana Disabled Persons Pension Schemes)
राज्य हरियाणा
संचालन विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (SEWA), हरियाणा सरकार
पेंशन राशि ₹3,200 प्रति माह (1 नवंबर 2025 से)
सालाना सहायता ₹38,400
पात्रता 18 साल या अधिक उम्र, 60% या अधिक दिव्यांगता, हरियाणा का निवासी
निवास की शर्त आवेदन के समय हरियाणा में पिछले 3 साल से रह रहे हों
आय सीमा अपनी सालाना आय श्रम विभाग की अधिसूचित अकुशल श्रमिक न्यूनतम मजदूरी से अधिक न हो
आवेदन का माध्यम ऑनलाइन (pension.socialjusticehry.gov.in) या ऑफलाइन (जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय)
आधिकारिक पोर्टल pension.socialjusticehry.gov.in
आधिकारिक योजना पेज socialjusticehry.gov.in

कितनी पेंशन मिलेगी? (₹3,200 महीना)

1 नवंबर 2025 से दिव्यांग पेंशन की दर ₹3,200 प्रति माह है। पेंशन हर महीने DBT (Direct Benefit Transfer) से लाभार्थी के आधार से लिंक्ड बैंक खाते में भेजी जाती है — नकद भुगतान नहीं होता।

पेंशन बढ़ने का इतिहास

कब से मासिक पेंशन
1 अप्रैल 2023 से ₹2,750
1 जनवरी 2024 से ₹3,000
1 नवंबर 2025 से ₹3,200

यह बढ़ोतरी अकेले दिव्यांग पेंशन की नहीं थी — नवंबर 2025 की बढ़ोतरी में हरियाणा की सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशनें ₹200 बढ़ी थीं, जिनमें बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, लाडली पेंशन, बौना भत्ता, विधुर/अविवाहित पेंशन और गंभीर बीमारियों वाले मरीज़ों की सहायता भी शामिल है। फरवरी 2026 में विधानसभा में रखे गए सरकारी आंकड़ों के अनुसार इन सभी पेंशन योजनाओं के कुल लाभार्थी लगभग 31.43 लाख हैं।

कौन-कौन सी दिव्यांगता कवर होती है?

यह योजना दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (Rights of Persons with Disabilities Act, 2016) के तहत मान्यता प्राप्त दिव्यांगताओं पर लागू होती है। हरियाणा दिव्यांग पेंशन नियम, 2025 (3 मार्च 2025 की अधिसूचना) के अनुसार इनमें शामिल हैं:

  • अंधापन (Blindness) और कम दृष्टि (Low Vision)
  • सुनने की दिव्यांगता (Hearing Impairment)
  • चलने-फिरने की दिव्यांगता (Locomotor Disability)
  • कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्ति (Leprosy Cured)
  • मानसिक बीमारी / मानसिक मंदता (Mental Illness / Mental Retardation)
  • हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया — इन तीन बीमारियों के मरीज़ों के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं है (नीचे देखें)
  • अधिनियम में मान्यता प्राप्त अन्य दिव्यांगताएँ

शर्त यह है कि दिव्यांगता 60% या उससे अधिक होनी चाहिए और यह सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी के प्रमाण पत्र से साबित होनी चाहिए।

पात्रता की शर्तें (Eligibility)

दिव्यांग पेंशन पाने के लिए ये सभी शर्तें पूरी होनी चाहिए:

  1. उम्र 18 साल या अधिक होनी चाहिए। (हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया के मरीज़ों पर उम्र की सीमा लागू नहीं होती।)
  2. हरियाणा का निवासी (Domicile) होना चाहिए और आवेदन के समय हरियाणा में पिछले 3 साल से रह रहे हों।
  3. दिव्यांगता 60% या उससे अधिक होनी चाहिए।
  4. आय सीमा: आपकी अपनी सालाना आय सभी स्रोतों से मिलाकर श्रम विभाग द्वारा अधिसूचित अकुशल श्रमिक (Unskilled Labour) की न्यूनतम मजदूरी से अधिक नहीं होनी चाहिए। हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया के मरीज़ों के लिए आय सीमा ₹3 लाख प्रति वर्ष है।
  5. आपके नज़दीकी रिश्तेदार (माता-पिता, बेटा, पोता) आपकी देखभाल/सहायता नहीं कर रहे हों — यानी आप अपने साधनों से गुज़ारा करने में असमर्थ हों।

⚠️ आय सीमा पर सावधानी

आय की सीमा एक तय रकम नहीं है — यह श्रम विभाग की अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी से जुड़ी है, जो समय-समय पर बदलती रहती है। इसलिए आवेदन करने से पहले pension.socialjusticehry.gov.in या अपने जिला समाज कल्याण अधिकारी से मौजूदा न्यूनतम मजदूरी की दर ज़रूर जाँच लें। किसी पुराने ब्लॉग में छपी रकम को अंतिम न मानें।

आवेदन के लिए ज़रूरी दस्तावेज़

ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन से पहले ये दस्तावेज़ तैयार रख लें। ध्यान दें — पोर्टल पर दिख रहा लाइव फॉर्म ही अंतिम होता है; अगर पोर्टल कोई अतिरिक्त दस्तावेज़ माँगता है, तो वही मान्य होगा:

  • आधार कार्ड — आवेदक का
  • हरियाणा निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)
  • दिव्यांगता प्रमाण पत्र — सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी (सिविल सर्जन / मेडिकल बोर्ड) से जारी, जिसमें 60% या अधिक दिव्यांगता दर्ज हो
  • आय प्रमाण पत्र — अपनी सालाना आय का प्रमाण
  • उम्र का प्रमाण — जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड या अन्य सरकारी दस्तावेज़
  • परिवार पहचान पत्र (Family ID / PPP) — अगर बना हुआ है
  • बैंक पासबुक की कॉपी — आधार से लिंक्ड खाता (पेंशन DBT से इसी खाते में आएगी)
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • मोबाइल नंबर — OTP सत्यापन के लिए

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step)

दिव्यांग पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन पेंशन पोर्टल pension.socialjusticehry.gov.in से किया जाता है। SARAL पोर्टल (sewa.haryana.gov.in) से भी योजना की जानकारी और सेवा मिलती है।

स्टेप 1: अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर pension.socialjusticehry.gov.in खोलें।

स्टेप 2: होमपेज पर “Online Application for Pension” (पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन) का विकल्प चुनें।

स्टेप 3: अपनी जानकारी भरें — नाम, उम्र, पता, परिवार पहचान पत्र (PPP) नंबर, दिव्यांगता का प्रकार और प्रतिशत, आय का विवरण और बैंक खाते की जानकारी।

स्टेप 4: ऊपर बताए गए दस्तावेज़ स्कैन करके अपलोड करें। सभी दस्तावेज़ साफ और पढ़ने योग्य हों — धुंधली कॉपी से आवेदन अटक सकता है।

स्टेप 5: फॉर्म सबमिट करें और मिली हुई आवेदन संख्या (Application ID) नोट करके सुरक्षित रखें। यही संख्या स्टेटस चेक करने में काम आएगी।

स्टेप 6: आपका आवेदन संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी के पास सत्यापन के लिए जाएगा। दस्तावेज़ों और पात्रता की जाँच के बाद पेंशन स्वीकृत की जाती है।

PPP डेटा से ऑटो-पहचान भी होती है

हरियाणा दिव्यांग पेंशन नियम, 2025 के अनुसार विभाग हर महीने हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण (HPPA) से पात्र व्यक्तियों की सूची लेता है — यानी अगर आपका परिवार पहचान पत्र (PPP) डेटा पात्रता दिखाता है, तो संबंधित अधिकारी आपसे संपर्क करके पेंशन के लिए आपकी सहमति ले सकता है। फिर भी, अगर आप पात्र हैं तो खुद आवेदन करना ही सबसे तेज़ और सुरक्षित तरीका है — ऑटो-सूची का इंतज़ार न करें।

ऑफलाइन आवेदन कहाँ करें?

अगर आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते, तो अपने जिले के जिला समाज कल्याण अधिकारी (District Social Welfare Officer, DSWO) के कार्यालय में जाकर फॉर्म भर सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), अटल सेवा केंद्र या ई-दिशा केंद्र से भी ऑनलाइन आवेदन करवाया जा सकता है — वहाँ मामूली सेवा शुल्क लग सकता है।

पेंशन कैसे और कब मिलेगी?

  • स्वीकृति के बाद पेंशन हर महीने PFMS/DBT से सीधे आपके आधार से लिंक्ड बैंक खाते में भेजी जाती है।
  • नियमों के अनुसार पेंशन आईडी अगले महीने की 7 तारीख तक जारी की जाती है — यानी आवेदन और सत्यापन पूरा होने के बाद पेंशन शुरू होने में आमतौर पर कुछ हफ्ते लग सकते हैं।
  • इसलिए आवेदन करते समय यह ज़रूर जाँच लें कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक्ड और सक्रिय है। खाता बंद या आधार से अनलिंक होने पर पेंशन अटक सकती है।

पेंशन स्टेटस और लाभार्थी सूची कैसे चेक करें?

  1. pension.socialjusticehry.gov.in पर जाएँ।
  2. वहाँ पेंशन स्टेटस / लाभार्थी सूची (Beneficiary List) का विकल्प चुनें।
  3. अपना पेंशन आईडी, आवेदन संख्या या परिवार पहचान पत्र (PPP) नंबर डालकर स्टेटस देखें — आवेदन लंबित है, सत्यापन में है या पेंशन स्वीकृत हो चुकी है।
  4. अगर स्टेटस लंबे समय से न बदले, तो अपने जिले के जिला समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क करें।

हरियाणा की अन्य पेंशन योजनाएँ

दिव्यांग पेंशन हरियाणा की पेंशन योजनाओं के पूरे समूह का हिस्सा है। अगर आपके परिवार में कोई और भी पेंशन का हकदार है, तो ये लेख भी देखें: 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को ₹3,200 महीना देने वाली हरियाणा बुढ़ापा पेंशन योजना और सिर्फ बेटी वाले परिवारों को ₹3,200 महीना देने वाली लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना। परिवार की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी अन्य योजनाओं के लिए DAYALU योजना (मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर ₹1–5 लाख की सहायता) और मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की जानकारी भी हमारी साइट पर उपलब्ध है।

ध्यान दें: आमतौर पर एक व्यक्ति एक समय में एक ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले सकता है — अपनी स्थिति के बारे में जिला समाज कल्याण कार्यालय से ज़रूर जाँच लें।

ध्यान रखने वाली बातें

फर्ज़ी वेबसाइटों और दलालों से बचें: आवेदन सिर्फ आधिकारिक पोर्टल pension.socialjusticehry.gov.in या सरकारी केंद्र (CSC / अटल सेवा केंद्र / DSWO कार्यालय) से करें। पेंशन के लिए आवेदन निःशुल्क है — कोई भी व्यक्ति या वेबसाइट अगर पैसे माँगकर पेंशन दिलाने का दावा करे, तो वह धोखाधड़ी हो सकती है।

दिव्यांगता प्रमाण पत्र सही होना चाहिए: प्रमाण पत्र सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से जारी होना चाहिए और उसमें दिव्यांगता 60% या अधिक दर्ज होनी चाहिए। 60% से कम दिव्यांगता पर इस योजना की पेंशन नहीं मिलती।

आधार-लिंक्ड बैंक खाता: पेंशन DBT से आती है, इसलिए बैंक खाता आधार से लिंक्ड और सक्रिय होना ज़रूरी है। खाते की जानकारी आवेदन में सही भरें।

जानकारी बदलने पर सूचित करें: अगर आपका पता, बैंक खाता या मोबाइल नंबर बदलता है, तो पेंशन पोर्टल या DSWO कार्यालय में अपडेट करवाएँ — नहीं तो पेंशन रुक सकती है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

प्रश्न 1: हरियाणा दिव्यांग पेंशन में कितने रुपये मिलते हैं?
उत्तर: 1 नवंबर 2025 से ₹3,200 प्रति माह मिलते हैं, यानी साल में ₹38,400। इससे पहले 1 जनवरी 2024 से ₹3,000 और 1 अप्रैल 2023 से ₹2,750 प्रति माह मिलते थे।

प्रश्न 2: दिव्यांग पेंशन के लिए कौन पात्र है?
उत्तर: हरियाणा का निवासी जिसकी उम्र 18 साल या अधिक हो, दिव्यांगता 60% या अधिक हो, और जो आवेदन के समय हरियाणा में पिछले 3 साल से रह रहा हो। अपनी सालाना आय श्रम विभाग की अधिसूचित अकुशल श्रमिक न्यूनतम मजदूरी से अधिक नहीं होनी चाहिए।

प्रश्न 3: दिव्यांग पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
उत्तर: pension.socialjusticehry.gov.in पर जाएँ, “Online Application for Pension” चुनें, अपनी जानकारी और दस्तावेज़ अपलोड करके फॉर्म सबमिट करें। CSC, अटल सेवा केंद्र या ई-दिशा केंद्र से भी आवेदन करवाया जा सकता है।

प्रश्न 4: दिव्यांग पेंशन में आय सीमा क्या है?
उत्तर: आपकी अपनी सालाना आय सभी स्रोतों से मिलाकर श्रम विभाग द्वारा अधिसूचित अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी से अधिक नहीं होनी चाहिए। हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया के मरीज़ों के लिए आय सीमा ₹3 लाख प्रति वर्ष है। मौजूदा न्यूनतम मजदूरी की दर आवेदन से पहले पोर्टल पर जाँच लें।

प्रश्न 5: 60% से कम दिव्यांगता पर पेंशन मिलेगी?
उत्तर: नहीं। इस योजना के लिए दिव्यांगता 60% या अधिक होना अनिवार्य है। 60% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्ति इस पेंशन के पात्र नहीं हैं।

प्रश्न 6: पेंशन का स्टेटस कैसे चेक करें?
उत्तर: pension.socialjusticehry.gov.in पर जाकर पेंशन स्टेटस / लाभार्थी सूची में अपनी पेंशन आईडी, आवेदन संख्या या परिवार पहचान पत्र (PPP) नंबर डालकर स्टेटस देख सकते हैं।

प्रश्न 7: पेंशन कितने दिन में शुरू होती है?
उत्तर: आवेदन और सत्यापन पूरा होने के बाद पेंशन आईडी नियमों के अनुसार अगले महीने की 7 तारीख तक जारी की जाती है। उसके बाद हर महीने DBT से पेंशन आपके बैंक खाते में आने लगती है। दस्तावेज़ों में कमी होने पर इसमें देर हो सकती है, इसलिए आवेदन सही दस्तावेज़ों के साथ करें।

प्रश्न 8: हीमोफीलिया या थैलेसीमिया के मरीज़ों के लिए क्या खास नियम है?
उत्तर: हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया के मरीज़ों पर उम्र की कोई सीमा लागू नहीं होती — 18 साल से कम उम्र के मरीज़ भी पात्र हैं। उनकी आय सीमा ₹3 लाख प्रति वर्ष है। दिव्यांगता की शर्त इन पर भी लागू होती है।


स्रोत: हरियाणा सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग — आधिकारिक योजना पेज socialjusticehry.gov.in; पेंशन पोर्टल pension.socialjusticehry.gov.in; SARAL पोर्टल sewa.haryana.gov.in; हरियाणा दिव्यांग पेंशन नियम, 2025 — हरियाणा राजपत्र अधिसूचना, 3 मार्च 2025 (पात्रता, आय सीमा, प्रक्रिया); द ट्रिब्यून, फरवरी 2026 (पेंशन बढ़ोतरी, 31.43 लाख लाभार्थी)। राशि और नियमों में समय-समय पर बदलाव हो सकता है — आवेदन करने से पहले आधिकारिक पोर्टल पर ताज़ा जानकारी ज़रूर जाँच लें।


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