मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा 2026: बेटी की शादी पर ₹71,000 तक की सहायता
हरियाणा में बेटी की शादी का खर्च गरीब परिवारों के लिए सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है। इसी बोझ को कम करने के लिए हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojna) चला रही है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को बेटी के विवाह पर ₹31,000 से लेकर ₹71,000 तक की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में दी जाती है।
सबसे ज्यादा सहायता अनुसूचित जाति (SC), विमुक्त जाति (DT) और टपरीवास समुदाय के BPL परिवारों को मिलती है — ₹71,000। इसमें ₹66,000 शादी के समय और ₹5,000 विवाह पंजीकरण के बाद दिए जाते हैं। योजना का संचालन अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा करता है और आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन होता है।
इस लेख में आपको योजना की पूरी जानकारी मिलेगी — किस श्रेणी को कितनी राशि मिलेगी, पात्रता की शर्तें क्या हैं, कौन से दस्तावेज़ चाहिए, SARAL पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन कैसे करें और अपनी आवेदन स्थिति (status) कैसे चेक करें।
योजना एक नज़र में
| जानकारी | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojna) |
| राज्य | हरियाणा |
| संचालन विभाग | अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग |
| सहायता राशि | ₹31,000 से ₹71,000 तक (श्रेणी के अनुसार) |
| अधिकतम सहायता | ₹71,000 (SC/DT/टपरीवास BPL परिवार) |
| पारिवारिक आय सीमा | ₹1,80,000 प्रति वर्ष तक |
| आवेदन का माध्यम | ऑनलाइन (SARAL पोर्टल) |
| आधिकारिक पोर्टल | shaadi.haryana.gov.in / shadi.edisha.gov.in और saralharyana.gov.in |
| लाभ | एक परिवार की अधिकतम 2 बेटियों तक |
किस श्रेणी को कितनी राशि मिलेगी?
योजना में सहायता राशि आपकी श्रेणी पर निर्भर करती है। नीचे दी गई तालिका में वही राशियाँ हैं जो कई स्वतंत्र स्रोतों और अक्टूबर 2026 में जिलाधिकारियों (DC) के बयानों से पुष्ट हुई हैं।
| श्रेणी | कुल सहायता | शादी के समय | विवाह पंजीकरण के बाद |
|---|---|---|---|
| SC / विमुक्त जाति / टपरीवास समुदाय (BPL) | ₹71,000 | ₹66,000 | ₹5,000 |
| विधवा / तलाकशुदा / बेसहारा महिला की बेटी, अनाथ बेटी | ₹51,000 | ₹46,000 | ₹5,000 |
| पिछड़ा वर्ग (BC) / सामान्य वर्ग (आय ₹1.80 लाख तक) | ⚠️ आधिकारिक पोर्टल पर जाँच करें | — | — |
| महिला खिलाड़ी (कोई भी वर्ग) | ⚠️ आधिकारिक पोर्टल पर जाँच करें | — | — |
| दोनों वर-वधू दिव्यांग हों | ₹51,000 | — | — |
| केवल एक पक्ष दिव्यांग हो | ₹41,000 | — | — |
| विधवा महिला का पुनर्विवाह (पहली शादी में लाभ न लिया हो) | ₹51,000 | — | — |
⚠️ BC और सामान्य वर्ग की राशि को लेकर विवाद क्यों है?
पिछड़े वर्ग और सामान्य वर्ग की राशि को लेकर स्रोतों में मतभेद है, इसलिए हमने इसे तालिका में तय राशि के रूप में नहीं लिखा है:
- 1 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पिछड़े वर्ग के परिवारों के लिए शगुन राशि ₹41,000 से बढ़ाकर ₹51,000 करने की घोषणा की थी। उसी घोषणा में महिला खिलाड़ियों के लिए भी ₹51,000 की बात कही गई थी।
- लेकिन जनवरी–फरवरी 2026 की खबरों (जागरण, ETV भारत) और अक्टूबर 2026 में जिलाधिकारियों के बयानों (अटल हिंद, 19 अक्टूबर 2026 — DC उत्तम सिंह) में पिछड़े वर्ग और सामान्य वर्ग के लिए ₹41,000 ही बताया गया है।
इसलिए अगर आप BC या सामान्य वर्ग से हैं, तो आवेदन करने से पहले shaadi.haryana.gov.in या saralharyana.gov.in पर अपनी श्रेणी की ताज़ा राशि ज़रूर जाँच लें। SC श्रेणी की ₹71,000 और विधवा/अनाथ श्रेणी की ₹51,000 राशि पर सभी स्रोत एकमत हैं, इसलिए ये पक्की मानी जा सकती हैं।
पात्रता की शर्तें (Eligibility)
योजना का लाभ लेने के लिए ये शर्तें पूरी होनी चाहिए:
- हरियाणा का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। बेटी और उसका परिवार हरियाणा में रहता हो।
- बेटी की उम्र शादी के समय कम से कम 18 वर्ष और लड़के की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय ₹1,80,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। आय की जाँच परिवार पहचान पत्र (PPP / Family ID) से की जाती है।
- बेटी ऊपर दी गई श्रेणियों में से किसी एक में आती हो — SC/DT/टपरीवास (BPL), विधवा/तलाकशुदा/बेसहारा महिला की बेटी, अनाथ बेटी, पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग, महिला खिलाड़ी या दिव्यांग।
- एक परिवार की अधिकतम 2 बेटियों को इस योजना का लाभ मिल सकता है।
- विवाह का पंजीकरण अनिवार्य है। शादी के 6 महीने के भीतर विवाह पंजीकरण करवाना होगा — अंतिम किश्त (₹5,000) तभी मिलेगी जब विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा किया जाएगा।
खास बात: SC/DT/टपरीवास BPL परिवारों के लिए BPL कार्ड अनिवार्य है, जबकि अन्य श्रेणियों के लिए ₹1.80 लाख की आय सीमा ही मुख्य शर्त है।
आवेदन के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले ये दस्तावेज़ तैयार रख लें, ताकि आवेदन बीच में अटके नहीं:
- परिवार पहचान पत्र (Family ID / PPP) — अनिवार्य
- आधार कार्ड — बेटी और माता-पिता का
- BPL राशन कार्ड — अगर आपकी श्रेणी BPL है तो
- आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
- जाति प्रमाण पत्र — SC/BC श्रेणी के लिए
- निवास प्रमाण पत्र (हरियाणा Domicile)
- जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट — उम्र के सबूत के लिए
- बैंक पासबुक की कॉपी — आधार से लिंक्ड खाता (राशि DBT से इसी खाते में आएगी)
- शादी का कार्ड (निमंत्रण पत्र) — शादी से पहले आवेदन के लिए
- विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र — अंतिम किश्त के लिए
- शादी की फोटो और शपथ पत्र — कुछ मामलों में माँगा जाता है
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step)
योजना के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन है। ऑफलाइन कागज़ी आवेदन अब स्वीकार नहीं किए जाते। SARAL पोर्टल से आवेदन इस तरह करें:
- स्टेप 1: अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर saralharyana.gov.in (अंत्योदय सरल पोर्टल) खोलें। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो पहले Family ID से रजिस्टर करें।
- स्टेप 2: पोर्टल पर लॉगिन करके “Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojna” सेवा खोजें। विवाह पंजीकरण के लिए shaadi.haryana.gov.in या shadi.edisha.gov.in पोर्टल भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
- स्टेप 3: आवेदन फॉर्म में बेटी की जानकारी, परिवार की जानकारी (Family ID, आय, श्रेणी) और शादी की तारीख व स्थान भरें।
- स्टेप 4: ऊपर बताए गए दस्तावेज़ स्कैन करके अपलोड करें। ध्यान रखें कि सभी दस्तावेज़ साफ और पढ़ने योग्य हों — धुंधली कॉपी से आवेदन अटक सकता है।
- स्टेप 5: फॉर्म सबमिट करें और मिली हुई आवेदन संख्या (Application ID) नोट करके सुरक्षित रखें। यही संख्या स्टेटस चेक करने में काम आएगी।
- स्टेप 6: आपका आवेदन जिला कल्याण अधिकारी (District Welfare Officer) के पास सत्यापन के लिए जाएगा। अधिकारी दस्तावेज़ों और पात्रता की जाँच करेंगे।
- स्टेप 7: सत्यापन पूरा होने पर सहायता राशि DBT (Direct Benefit Transfer) से आपके आधार से लिंक्ड बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
समय-सीमा का ध्यान रखें: शादी से पहले भी आवेदन किया जा सकता है, लेकिन शादी के बाद 6 महीने के भीतर विवाह पंजीकरण करवाकर आवेदन पूरा करना अनिवार्य है। 6 महीने के बाद जमा किए गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाते, और ₹5,000 की अंतिम किश्त तो पंजीकरण प्रमाण पत्र के बिना मिलेगी ही नहीं।
राशि कब और कैसे मिलेगी?
सहायता राशि दो हिस्सों में मिलती है:
- पहली किश्त — शादी के समय या उससे पहले: SC श्रेणी के लिए ₹66,000 और विधवा/अनाथ श्रेणी के लिए ₹46,000। यह राशि शादी से पहले या शादी के समय बैंक खाते में भेजी जाती है।
- दूसरी किश्त — विवाह पंजीकरण के बाद: ₹5,000 की अंतिम किश्त तब मिलती है जब आप शादी के 6 महीने के भीतर विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा कर देते हैं।
राशि सीधे लाभार्थी के आधार से लिंक्ड बैंक खाते में DBT के ज़रिए आती है। इसलिए आवेदन से पहले यह ज़रूर जाँच लें कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक्ड है और खाता सक्रिय है।
आवेदन की स्थिति (Status) कैसे चेक करें?
आवेदन जमा करने के बाद उसकी स्थिति इस तरह देख सकते हैं:
- saralharyana.gov.in पर जाएँ और “Track Application” विकल्प चुनें।
- अपनी Application ID डालकर स्टेटस देखें — आवेदन लंबित है, सत्यापन में है या स्वीकृत हो चुका है।
- कुछ स्रोतों के अनुसार, अपने मोबाइल से “SARAL <Application ID>” लिखकर 9954699899 पर SMS भेजकर भी स्थिति जानी जा सकती है।
- अगर आवेदन में कोई कमी बताई गई है, तो उसे जल्द से जल्द पूरा करें — नहीं तो आवेदन खारिज हो सकता है।
अगर लंबे समय तक स्टेटस नहीं बदले तो अपने जिले के जिला कल्याण अधिकारी (District Welfare Officer) कार्यालय से संपर्क करें।
ध्यान रखने वाली बातें
अंतरजातीय विवाह वाली योजना अलग है: मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना के तहत SC युवक/युवती के अन्य जाति में विवाह पर ₹2.5 लाख की सहायता मिलती है (₹1.25 लाख संयुक्त खाते में + ₹1.25 लाख तीन साल की FD के रूप में)। यह इस विवाह शगुन योजना से अलग योजना है — दोनों को मिलाकर न समझें।
पुलिस परिवारों के लिए अलग व्यवस्था: हरियाणा पुलिस के कर्मियों को बेटी के विवाह पर पुलिस कल्याण कोष (Police Welfare Fund) से ₹2.5 लाख का शगुन मिलता है (1 अप्रैल 2026 से)। यह सुविधा सिर्फ पुलिस कर्मियों के लिए है, आम नागरिकों के लिए नहीं।
फर्ज़ी वेबसाइटों से बचें: आवेदन सिर्फ आधिकारिक पोर्टल (saralharyana.gov.in / shaadi.haryana.gov.in) से करें। कोई भी व्यक्ति या वेबसाइट अगर पैसे माँगकर आवेदन करवाने का दावा करे, तो वह धोखाधड़ी हो सकती है — योजना के लिए आवेदन निःशुल्क है।
अक्टूबर 2026 में जिलों में प्रचार: सितंबर–अक्टूबर 2026 में हरियाणा के कई जिलाधिकारियों ने इस योजना का प्रचार किया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पात्र परिवारों तक जानकारी पहुँचे। अगर आपके आसपास कोई पात्र परिवार है, तो उसे इस योजना के बारे में ज़रूर बताएं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
प्रश्न 1: विवाह शगुन योजना में कितनी राशि मिलती है?
उत्तर: श्रेणी के अनुसार ₹31,000 से ₹71,000 तक। सबसे ज्यादा ₹71,000 SC/DT/टपरीवास BPL परिवारों को, ₹51,000 विधवा/तलाकशुदा/बेसहारा महिला की बेटी और अनाथ बेटी को मिलता है। BC और सामान्य वर्ग की राशि को लेकर स्रोतों में मतभेद है — आवेदन से पहले आधिकारिक पोर्टल पर जाँच लें।
प्रश्न 2: BC या सामान्य वर्ग के परिवार को कितना शगुन मिलेगा?
उत्तर: यह राशि विवादित है। जुलाई 2025 में सरकार ने इसे ₹41,000 से बढ़ाकर ₹51,000 करने की घोषणा की थी, लेकिन अक्टूबर 2026 में जिलाधिकारियों के बयानों में ₹41,000 बताया गया है। इसलिए सही राशि के लिए आवेदन से पहले shaadi.haryana.gov.in या saralharyana.gov.in पर ज़रूर जाँच करें।
प्रश्न 3: शादी के बाद कितने दिन में आवेदन करना ज़रूरी है?
उत्तर: शादी के 6 महीने के भीतर विवाह पंजीकरण करवाकर आवेदन पूरा करना अनिवार्य है। 6 महीने के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाते। शादी से पहले भी आवेदन किया जा सकता है।
प्रश्न 4: क्या एक परिवार की दो बेटियों को लाभ मिल सकता है?
उत्तर: हाँ, एक परिवार की अधिकतम 2 बेटियों को इस योजना का लाभ मिल सकता है।
प्रश्न 5: पैसा कैसे मिलेगा — नकद या बैंक खाते में?
उत्तर: राशि नकद नहीं मिलती। यह DBT (Direct Benefit Transfer) से लाभार्थी के आधार से लिंक्ड बैंक खाते में भेजी जाती है — पहली किश्त शादी के समय और ₹5,000 विवाह पंजीकरण के बाद।
प्रश्न 6: आवेदन कहाँ से करें — ऑनलाइन या ऑफलाइन?
उत्तर: आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन है — saralharyana.gov.in (SARAL पोर्टल) से। विवाह पंजीकरण shaadi.haryana.gov.in या shadi.edisha.gov.in पर किया जा सकता है। ऑफलाइन कागज़ी आवेदन अब स्वीकार नहीं किए जाते।
परिवार की अन्य सहायता योजनाएँ
बेटी की शादी के अलावा अगर आप परिवार की अन्य सरकारी सहायता के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये लेख भी पढ़ें: महिलाओं को हर महीने ₹2,100 की सहायता देने वाली लाडो लक्ष्मी योजना और किसानों को ₹2,000 की किस्त देने वाली PM किसान योजना की पूरी जानकारी हमारी साइट पर उपलब्ध है। बेटी के जन्म पर ₹21,000 की सहायता (आपकी बेटी हमारी बेटी योजना) और सिर्फ बेटी वाले परिवारों को ₹3,200 महीना पेंशन (लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता) की जानकारी भी जल्द ही साइट पर आएगी।
स्रोत: हरियाणा सरकार की 1 जुलाई 2025 की घोषणा (मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी — पिछड़ा वर्ग राशि ₹41,000 से ₹51,000); जागरण, 12 जनवरी 2026; ETV भारत, 17 फरवरी 2026; अटल हिंद, 19 अक्टूबर 2026 (DC उत्तम सिंह); आधिकारिक पोर्टल shaadi.haryana.gov.in / shadi.edisha.gov.in / saralharyana.gov.in। राशि और नियमों में समय-समय पर बदलाव हो सकता है — आवेदन से पहले आधिकारिक पोर्टल पर ताज़ा जानकारी ज़रूर जाँच लें।

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