यह योजना क्या है?
हरियाणा सरकार के श्रम विभाग के अंतर्गत हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (Haryana Building & Other Construction Workers Welfare Board — HBOCWWB) पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए कई योजनाएँ चलाता है। इन्हीं में से एक है — पंजीकृत महिला कर्मकारों के स्वयं के विवाह पर वित्तीय सहायता। इस योजना के तहत अगर कोई महिला निर्माण श्रमिक बोर्ड में पंजीकृत है, तो उसकी अपनी शादी पर बोर्ड ₹50,000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता देता है।
यह योजना केंद्र सरकार के myScheme पोर्टल पर हरियाणा की योजनाओं की सूची में “Financial Assistance for Self-Marriage of Registered Women Workers” के नाम से दर्ज है। यह उन महिला श्रमिकों के लिए है जो खुद भवन-निर्माण का काम करती हैं — मिस्त्री, मजदूर, बेलदार, पेंटर, राजमिस्त्री, बिजली मिस्त्री या इसी तरह के निर्माण कार्य से जुड़ी महिलाएँ — और जिनका नाम बोर्ड में पंजीकृत है।
एक बात शुरुआत में ही साफ कर दें — यह योजना बेटी की शादी की सहायता से अलग है। बेटी की शादी पर बोर्ड कन्यादान ₹51,000 + विवाह सहायता ₹50,000 = कुल ₹1,01,000 देता है, जबकि यह योजना महिला श्रमिक की अपनी शादी पर ₹50,000 देती है। दोनों की पात्रता, फॉर्म और आवेदन अलग-अलग हैं। इस गाइड में दोनों का पूरा अंतर विस्तार से समझाया गया है, ताकि आप गलत योजना में आवेदन करके समय न गँवाएँ।
एक नज़र में — स्वयं विवाह सहायता
| जानकारी | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | पंजीकृत महिला कर्मकारों के स्वयं के विवाह पर वित्तीय सहायता (Financial Assistance for Self-Marriage of Registered Women Workers) |
| राज्य | हरियाणा |
| संचालन विभाग | श्रम विभाग, हरियाणा — हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (HBOCWWB) |
| सहायता राशि | ₹50,000 (एकमुश्त, एक बार) |
| किसे मिलेगी | बोर्ड में पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक को — उसकी अपनी शादी पर |
| आवेदन का माध्यम | ऑनलाइन — अंत्योदय SARAL पोर्टल (saralharyana.gov.in) / hrylabour.gov.in; ऑफलाइन — फॉर्म XXIII, श्रम निरीक्षक / जिला श्रम कार्यालय / CSC के माध्यम से |
| आवेदन शुल्क | कोई शुल्क नहीं बताया गया (CSC से करवाने पर CSC का निर्धारित शुल्क लग सकता है) |
| अंतिम तिथि | कोई नहीं — साल भर आवेदन किया जा सकता है (विवाह से पहले आवेदन करें) |
| राशि कैसे मिलेगी | सीधे बैंक खाते में (DBT) — आधार से जुड़े खाते में |
| आधिकारिक पोर्टल | saralharyana.gov.in, hrylabour.gov.in |
₹50,000 की राशि — क्या सत्यापित है और क्या नहीं
इस गाइड की सबसे अहम जानकारी — ₹50,000 की राशि — को हमने बिना सत्यापन के नहीं लिखा है। यह राशि दो स्वतंत्र आधारों पर टिकी है। पहला, श्रम मंत्री अनिल विज का अक्टूबर 2026 का बयान। मंत्री ने जब प्रदेश भर में ब्लॉक स्तर पर श्रमिक सहायता केंद्र (help desk) लगाने की घोषणा की, तो उन्होंने बोर्ड की सभी कल्याण योजनाओं की राशि गिनाते हुए साफ कहा — “महिला श्रमिक की अपनी शादी पर ₹50,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है” (Financial assistance of Rs 50,000 is given for women laborer’s own marriage)। दूसरा, बोर्ड की विवाह-सहायता की संरचना: बेटी के विवाह पर बोर्ड ₹50,000 की विवाह सहायता देता है, जिसमें ₹51,000 का कन्यादान जुड़कर कुल ₹1,01,000 बनता है। कन्यादान सिर्फ बेटी के लिए है, इसलिए महिला की अपनी शादी पर विवाह-सहायता वाला ₹50,000 का हिस्सा ही लागू होता है।
ईमानदार चेतावनी: बोर्ड के आधिकारिक फॉर्म (Form XXIII) में राशि नहीं लिखी है, और स्वयं-विवाह के लिए बोर्ड का कोई अलग परिपत्र (circular) हमें सार्वजनिक स्रोतों पर नहीं मिला। इसलिए आवेदन करने से पहले SARAL पोर्टल पर योजना का विवरण या अपने जिले के श्रम कार्यालय से राशि की पुष्टि ज़रूर कर लें। अगर राशि में कोई बदलाव हुआ है, तो बोर्ड की वर्तमान अधिसूचना ही अंतिम मानी जाएगी।
यह भी जान लें कि यह राशि पुराने नियम से बहुत बढ़ी हुई है। हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार नियमों के नियम 61 में मूल रूप से बच्चों के विवाह पर सिर्फ ₹2,000 की सहायता का प्रावधान था — और उसी नियम में यह भी लिखा था कि “इस निधि की महिला सदस्य भी अपनी शादी के लिए इस सहायता की पात्र है”। समय-समय पर बोर्ड के निर्णयों से राशि बढ़ाई गई, और आज यह ₹50,000 है। पुराना ₹2,000 का आँकड़ा अब लागू नहीं होता — इसे सिर्फ इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको पता रहे कि यह योजना दशकों पुरानी है, नई नहीं।
कौन आवेदन कर सकती है? — पात्रता
इस योजना का लाभ सिर्फ उसी महिला को मिलेगा जो नीचे दी गई सभी शर्तें पूरी करती है:
- पंजीकृत महिला कर्मकार हों: आवेदिका का नाम हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (HBOCWWB) में पंजीकृत होना चाहिए — यानी उसके पास वैध लेबर कॉपी / लेबर कार्ड (BOCW पंजीकरण) हो। सिर्फ e-Shram कार्ड से यह लाभ नहीं मिलता; बोर्ड का पंजीकरण अलग और अनिवार्य है।
- निर्माण श्रमिक हों: आवेदिका भवन-निर्माण कार्य से जुड़ी हो — मिस्त्री, मजदूर, बेलदार, पेंटर, राजमिस्त्री, बिजली मिस्त्री, प्लंबर या इसी तरह का निर्माण कार्य।
- हरियाणा की निवासी हों: आवेदिका हरियाणा की स्थायी निवासी हो और बोर्ड में हरियाणा से पंजीकृत हो।
- उम्र 18 से 60 वर्ष: बोर्ड में पंजीकरण की उम्र-सीमा 18 से 60 वर्ष है; विवाह के समय आवेदिका की उम्र विवाह की कानूनी उम्र (महिला के लिए 18 वर्ष) से कम नहीं होनी चाहिए।
- सदस्यता की शर्त: नीचे दिए गए बॉक्स में बताया गया है — सदस्यता अवधि को लेकर दो अलग-अलग शर्तें सामने आई हैं, दोनों पढ़ें।
- पहली बार अपनी शादी पर: यह सहायता महिला की अपनी शादी पर एक ही बार मिलती है। जिस महिला को यह लाभ एक बार मिल चुका है, वह दोबारा नहीं ले सकती।
- किसी और विभाग से यही सहायता न ली हो: आवेदिका को यह घोषणा (self-declaration) देनी होती है कि उसने इस उद्देश्य के लिए सरकार के किसी अन्य विभाग, बोर्ड या निगम से सहायता नहीं ली है और न लेगी।
सदस्यता अवधि — स्रोतों में अंतर, कृपया ध्यान से पढ़ें: विवाह सहायता की शर्तों को लेकर दो अलग-अलग बातें सामने आई हैं। (1) विवाह सहायता के बारे में प्रकाशित जानकारी (sarkariyojana.com, 25 अगस्त 2026, और बोर्ड की योजना पर एक वीडियो विवरण) कहती है कि श्रमिक का कम से कम 1 वर्ष का नियमित सदस्य होना ज़रूरी है। (2) कन्यादान योजना की पात्रता (myScheme शैली की जानकारी) कहती है कि पंजीकृत सदस्य ने पिछले 12 महीनों में भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार के रूप में कम से कम 90 दिन काम किया हो। बोर्ड का आधिकारिक फॉर्म XXIII दोनों ही बातें पूछता है — सदस्यता की अवधि और पहली/आखिरी अंशदान की तारीखें, और यह भी कि सदस्यता जीवित (live) है या नहीं। इसलिए इस गाइड में हम दोनों शर्तें बता रहे हैं — आवेदन से पहले अपने श्रम कार्यालय से पूछ लें कि आपके मामले में कौन सी शर्त लागू होगी। सुरक्षित तरीका यह है कि कम से कम 1 वर्ष की नियमित सदस्यता और 90 दिन के काम का प्रमाण — दोनों तैयार रखें।
आय सीमा: इस BOCW विवाह सहायता के लिए कोई आय सीमा प्रकाशित नहीं हुई है। न तो बोर्ड के फॉर्म में और न ही मंत्री के बयान में किसी आय सीमा का उल्लेख है। यह बात इसे विवाह शगुन योजना (₹1.80 लाख वार्षिक आय सीमा) और श्रम कल्याण निधि (Labour Welfare Fund) की कन्यादान योजना (₹20,000 प्रति माह वेतन सीमा) से अलग करती है — उन दोनों की आय/वेतन सीमा नीचे अंतर-तालिका में दी गई है।
कौन आवेदन नहीं कर सकती?
- जो महिला बोर्ड में पंजीकृत नहीं है (सिर्फ e-Shram कार्ड है, BOCW पंजीकरण नहीं)।
- जो महिला निर्माण कार्य से जुड़ी नहीं है — जैसे घरेलू काम, रेहड़ी, सिलाई या अन्य असंगठित काम करने वाली महिलाएँ इस बोर्ड की योजना की पात्र नहीं हैं (उनके लिए अलग योजनाएँ हैं)।
- जिसकी सदस्यता समाप्त हो चुकी है या अंशदान बकाया है (सदस्यता जीवित होनी चाहिए)।
- जिसे अपनी शादी पर यह सहायता पहले ही मिल चुकी है।
- जिसने इसी उद्देश्य के लिए किसी अन्य सरकारी विभाग, बोर्ड या निगम से सहायता ली है।
जरूरी दस्तावेज़
आवेदन के साथ नीचे दिए गए दस्तावेज़ लगते हैं। यह सूची बोर्ड के आधिकारिक फॉर्म XXIII में पूछी गई जानकारी और कन्यादान योजना की शर्तों के आधार पर बनाई गई है:
| दस्तावेज़ | क्यों चाहिए |
|---|---|
| BOCW पंजीकरण / लेबर कॉपी (पंजीकरण संख्या सहित) | बोर्ड में पंजीकृत महिला कर्मकार होने का प्रमाण |
| विवाह प्रमाण पत्र (Marriage Certificate) — संख्या, तारीख और जारी करने वाले अधिकारी का नाम सहित | विवाह का अनिवार्य प्रमाण; फॉर्म XXIII में यह जानकारी विशेष रूप से माँगी गई है |
| दूल्हे (पति) का नाम और पता, विवाह की तारीख और स्थान | फॉर्म XXIII की धारा 10 में यही जानकारी भरनी होती है |
| दुल्हन और दूल्हे दोनों का आयु प्रमाण (स्व-प्रमाणित प्रति) | विवाह की कानूनी उम्र की पुष्टि के लिए |
| 90 दिन के काम का प्रमाण / नियोक्ता प्रमाण पत्र (Employer Certificate) | पिछले 12 महीनों में निर्माण कार्य करने का प्रमाण |
| सदस्यता / अंशदान का प्रमाण (पहली और आखिरी अंशदान की तारीखें) | नियमित सदस्यता और जीवित सदस्यता की पुष्टि के लिए |
| बैंक खाते का विवरण — आधार से जुड़ा खाता (पासबुक की प्रति) | राशि सीधे खाते में (DBT) भेजी जाती है |
| आधार कार्ड और परिवार पहचान पत्र (PPP / Family ID) | पहचान और हरियाणा निवास की पुष्टि के लिए |
| स्व-घोषणा पत्र (Undertaking / Self-declaration) | कि इस उद्देश्य के लिए किसी अन्य सरकारी विभाग, बोर्ड या निगम से सहायता नहीं ली है और न ली जाएगी |
| पासपोर्ट साइज़ फोटो | आवेदन फॉर्म के साथ |
ध्यान दें: जिला श्रम कार्यालय आपकी स्थिति के अनुसार कोई अतिरिक्त दस्तावेज़ भी माँग सकता है — जैसे राशन कार्ड या वेतन पर्ची। आवेदन जमा करने से पहले अपने जिले के श्रम कार्यालय या CSC केंद्र से दस्तावेज़ों की सूची की पुष्टि कर लें, ताकि फॉर्म अधूरा होने पर वापस न आए।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? — SARAL पोर्टल
इस योजना का आवेदन अंत्योदय SARAL पोर्टल (saralharyana.gov.in) पर ऑनलाइन किया जाता है। श्रम विभाग की कल्याण योजनाएँ SARAL पर उपलब्ध हैं। ऑनलाइन आवेदन के चरण इस प्रकार हैं:
- SARAL पोर्टल खोलें: saralharyana.gov.in पर जाएँ। अगर आपका खाता नहीं है, तो “New User Registration” से मोबाइल नंबर और आधार से खाता बनाएँ।
- लॉगिन करें: अपनी यूज़र ID और पासवर्ड से लॉगिन करें।
- सेवा खोजें: “Apply for Services” → “View All Available Services” पर जाएँ। विभाग (Department) में Labour Department चुनें और खोज बॉक्स में “Marriage” या “विवाह” लिखकर खोजें। बेटी की योजना SARAL पर “बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता — सुपुत्री” के नाम से मिलती है; स्वयं के विवाह की सेवा भी श्रम विभाग की सेवाओं में इसी तरह सूचीबद्ध है।
- फॉर्म भरें: सेवा चुनकर आवेदन फॉर्म खोलें। पंजीकरण संख्या, विवाह की तारीख और स्थान, दूल्हे का नाम-पता, बैंक खाते का विवरण और अन्य जानकारी भरें।
- दस्तावेज़ अपलोड करें: ऊपर दी गई सूची के अनुसार सभी दस्तावेज़ स्कैन करके अपलोड करें — विवाह प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण, लेबर कॉपी, बैंक पासबुक और स्व-घोषणा पत्र।
- सबमिट करें और रसीद सहेजें: फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको Application Reference Number / SARAL ID मिलेगा — इसे संभालकर रखें। इसी से आप आगे स्टेटस चेक करेंगे।
- CSC से भी करवा सकती हैं: अगर खुद ऑनलाइन आवेदन करने में दिक्कत हो, तो नज़दीकी CSC (Common Service Centre) पर जाकर ऑपरेटर से आवेदन करवा सकती हैं — वहाँ दस्तावेज़ लेकर जाएँ।
ईमानदार नोट: SARAL पर स्वयं-विवाह सेवा का सटीक नाम हमें सार्वजनिक स्रोतों पर सत्यापित नहीं हुआ — SARAL की सेवा-सूची लॉगिन के बाद ही दिखती है। इसलिए ऊपर चरण 3 में खोज का तरीका बताया गया है। अगर सेवा SARAL पर न मिले, तो नीचे दिया गया ऑफलाइन तरीका अपनाएँ या जिला श्रम कार्यालय से पूछें।
ऑफलाइन आवेदन — फॉर्म XXIII
ऑनलाइन आवेदन न हो पाने पर ऑफलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। बोर्ड का आधिकारिक फॉर्म है — FORM XXIII (नियम 61 देखें) — विवाह सहायता के लिए आवेदन। यह फॉर्म बोर्ड की आधिकारिक फॉर्म-सूची में उपलब्ध है। ऑफलाइन प्रक्रिया:
- फॉर्म प्राप्त करें: अपने जिले के श्रम निरीक्षक (Labour Inspector) कार्यालय, जिला श्रम कार्यालय या hrylabour.gov.in से Form XXIII लें। अक्टूबर 2026 से ब्लॉक स्तर पर श्रमिक सहायता केंद्र (help desk) भी लगाए जा रहे हैं — वहाँ से भी फॉर्म और मदद मिल सकती है।
- फॉर्म भरें: फॉर्म में पंजीकरण संख्या, उम्र/जन्म तिथि, पहली और आखिरी अंशदान की तारीखें, सदस्यता की अवधि और यह जानकारी भरें कि सदस्यता जीवित है या नहीं। धारा 10 में — “यदि आवेदन महिला कर्मकार के स्वयं के विवाह के लिए है” — दूल्हे का नाम-पता, विवाह की तारीख-स्थान और विवाह प्रमाण पत्र की संख्या, तारीख व जारी करने वाले अधिकारी का नाम भरें।
- दस्तावेज़ संलग्न करें: ऊपर दी गई सूची के सभी दस्तावेज़ों की स्व-प्रमाणित प्रतियाँ लगाएँ।
- जमा करें: भरा हुआ फॉर्म श्रम निरीक्षक या जिला श्रम कार्यालय में जमा करें और पावती (receipt) ज़रूर लें।
- जाँच और भुगतान: कार्यालय आपके पंजीकरण और दस्तावेज़ों की जाँच करेगा; स्वीकृति के बाद राशि सीधे आपके आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जाएगी।
आवेदन कब करें? — कोई अंतिम तिथि नहीं
इस योजना की कोई अंतिम तिथि (last date) नहीं है। यह साल भर चलने वाली योजना है — कोई आवेदन-खिड़की (window) घोषित नहीं की गई है। फिर भी समय का ध्यान रखें:
- विवाह से पहले आवेदन करें: बेटी की शादी पर मुख्यमंत्री के निर्देश हैं कि सहायता विवाह से 3 दिन पहले दी जाए, ताकि परिवार को समय पर लाभ मिले। अपनी शादी के लिए भी यही समझदारी है — विवाह से पहले ही आवेदन कर दें, ताकि राशि समय पर मिल सके।
- दस्तावेज़ की समय-सीमा: बेटी की विवाह सहायता के लिए दस्तावेज़ विवाह की तारीख से 1 वर्ष के भीतर जमा करने होते हैं। स्वयं के विवाह के लिए यह 1 वर्ष की समय-सीमा आधिकारिक रूप से सत्यापित नहीं हुई है — इसलिए विवाह के बाद दस्तावेज़ जमा करने की अंतिम सीमा अपने श्रम कार्यालय से पूछ लें, और हो सके तो विवाह से पहले ही आवेदन पूरा कर लें।
- पंजीकरण पहले, आवेदन बाद में: अगर आप अभी बोर्ड में पंजीकृत नहीं हैं, तो पहले hrylabour.gov.in पर “Online Registration under BOCW” से पंजीकरण करवाएँ (परिवार पहचान पत्र और आधार सत्यापन से)। पंजीकरण के बाद ही विवाह सहायता का आवेदन हो सकेगा — और सदस्यता की अवधि भी पंजीकरण की तारीख से गिनी जाएगी।
शुल्क, समय-सीमा और स्टेटस चेक
| विषय | स्थिति |
|---|---|
| आवेदन शुल्क | कोई शुल्क नहीं बताया गया (फॉर्म और आधिकारिक जिला सूची में शुल्क “No” दर्ज है)। CSC से आवेदन करवाने पर CSC का निर्धारित सेवा शुल्क लग सकता है — इसकी पुष्टि CSC केंद्र से करें। |
| समय-सीमा (RTS) | कोई निश्चित समय-सीमा प्रकाशित नहीं है। दिसंबर 2025 में जाँच के दौरान RTS समय-सीमा निलंबित कर दी गई थी (नीचे चेतावनी देखें) — इसलिए कोई दिन-संख्या वादा नहीं की जा सकती। |
| स्टेटस चेक (ऑनलाइन) | SARAL पोर्टल (saralharyana.gov.in) पर “Track Application Status” में अपना Application Reference Number / SARAL ID डालकर स्थिति देखें। SMS से भी अपडेट मिलता है। |
| स्टेटस चेक (ऑफलाइन) | जिला श्रम कार्यालय या श्रम निरीक्षक से अपनी पावती संख्या बताकर जानकारी लें। |
| भुगतान | स्वीकृति के बाद राशि सीधे आधार से जुड़े बैंक खाते में (DBT) भेजी जाती है। बैंक खाता आधार से जुड़ा होना ज़रूरी है — आवेदन से पहले बैंक में जाकर लिंकिंग जाँच लें। |
महत्वपूर्ण चेतावनी — दिसंबर 2025 में नए आवेदन रुके थे: 30 दिसंबर 2025 को श्रम मंत्री अनिल विज ने बोर्ड में लगभग ₹1,500 करोड़ के फर्जी वर्क-स्लिप घोटाले का खुलासा किया था। उस समय “जाँच जारी रहने तक नए आवेदन स्वीकार करना रोकने” के निर्देश दिए गए थे, SARAL केंद्रों को भी इसी तरह निर्देशित किया गया था, और RTS समय-सीमा निलंबित कर दी गई थी। हालांकि, अक्टूबर 2026 में श्रम विभाग ने ब्लॉक स्तर पर सहायता केंद्र लगाने और 2026 की कल्याण योजनाओं के लिए आवेदन आमंत्रित करने की घोषणा की — यानी आवेदन प्रक्रिया फिर से चल रही है। फिर भी, आवेदन करने से पहले SARAL पोर्टल पर सेवा की उपलब्धता या अपने जिले के श्रम कार्यालय से वर्तमान स्थिति की पुष्टि ज़रूर कर लें — अगर कोई सत्यापन-रोक अभी भी लागू है, तो कार्यालय ही सही जानकारी दे सकेगा।
अंतर समझें — स्वयं विवाह vs कन्यादान vs विवाह शगुन
हरियाणा में विवाह पर मिलने वाली तीन बड़ी सहायताओं में लोग अक्सर उलझ जाते हैं। नीचे दी गई तालिका से साफ हो जाएगा कि कौन सी योजना किसके लिए है — और आप किसमें आवेदन करें:
| बात | स्वयं विवाह सहायता (यह गाइड) | कन्यादान + बेटी विवाह सहायता | मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना |
|---|---|---|---|
| किसके विवाह पर | पंजीकृत महिला श्रमिक की अपनी शादी पर | पंजीकृत श्रमिक की बेटी की शादी पर | पात्र परिवार की बेटी की शादी पर |
| राशि | ₹50,000 (एक बार) | कन्यादान ₹51,000 + विवाह सहायता ₹50,000 = कुल ₹1,01,000 | श्रेणी के अनुसार ₹31,000 से ₹71,000 तक |
| कितनी बार | अपनी शादी पर एक ही बार | अधिकतम 3 बेटियों तक | एक परिवार की अधिकतम 2 बेटियों तक |
| कौन सा विभाग | श्रम विभाग — HBOCWWB (निर्माण कर्मकार बोर्ड) | श्रम विभाग — HBOCWWB | सामाजिक न्याय एवं SC/BC कल्याण विभाग (SEWA) |
| पात्रता की मुख्य शर्त | बोर्ड में पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक; नियमित सदस्यता (विवरण ऊपर देखें) | बोर्ड में पंजीकृत श्रमिक; पिछले 12 महीनों में 90 दिन का निर्माण कार्य | हरियाणा निवास; पारिवारिक आय ₹1.80 लाख/वर्ष तक; श्रेणी के अनुसार |
| आय सीमा | कोई प्रकाशित आय सीमा नहीं | कोई प्रकाशित आय सीमा नहीं | ₹1.80 लाख/वर्ष तक |
| आवेदन | SARAL पोर्टल / फॉर्म XXIII | SARAL पोर्टल (दोनों के लिए अलग-अलग आवेदन) | केवल SARAL पोर्टल; विवाह के 6 महीने के भीतर |
| विस्तृत गाइड | यह लेख | हरियाणा BOCW कन्यादान 2026: बेटी पर ₹1,01,000 | विवाह शगुन योजना हरियाणा 2026: ₹71,000 तक |
विवाह शगुन में अपनी शादी पर भी सहायता मिलती है — जान लें: विवाह शगुन योजना में बेटी के अलावा कुछ श्रेणियों में महिला की अपनी शादी पर भी ₹51,000 मिलता है — जैसे विधवा/तलाकशुदा/निराश्रित महिला का पुनर्विवाह, महिला खिलाड़ी की अपनी शादी, और दिव्यांगजन की शादी (दोनों में से एक दिव्यांग हो तो भी)। लेकिन यह योजना SEWA विभाग की है, इसकी आय सीमा ₹1.80 लाख है, और यह बोर्ड की योजना से बिल्कुल अलग है। अगर आप पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक हैं, तो बोर्ड की स्वयं-विवाह सहायता (₹50,000) आपके लिए है — और अगर आप SEWA की श्रेणियों में आती हैं, तो विवाह शगुन के बारे में भी जानकारी ले सकती हैं। एक ही विवाह के लिए दोनों योजनाओं का लाभ एक साथ नहीं लिया जा सकता — स्व-घोषणा में यही लिखा होता है।
एक और मिलती-जुलती योजना — भ्रमित न हों: श्रम कल्याण निधि (Haryana Labour Welfare Board / Labour Welfare Fund) की कन्यादान योजना में भी महिला कर्मकार की अपनी शादी पर ₹51,000 मिलता है — लेकिन वह फैक्ट्री/संस्थान के कर्मचारियों के लिए है, निर्माण श्रमिकों के लिए नहीं। उसकी शर्तें भी अलग हैं: 5 वर्ष की सेवा अवधि और ₹20,000 प्रति माह की वेतन सीमा। यह हमारी myScheme सूची की एक अलग मद है (कतार #29) और इस पर अलग गाइड आएगी। अगर आप फैक्ट्री कर्मकार हैं, तो वह योजना आपके लिए हो सकती है — निर्माण श्रमिक हैं, तो यह गाइड वाली योजना।
बेटे की शादी पर कितना मिलता है? बोर्ड बेटे के विवाह पर भी सहायता देता है — कुछ स्रोतों में यह राशि ₹21,000 बताई गई है। लेकिन यह आँकड़ा सिर्फ एग्रीगेटर वेबसाइटों पर मिला है; किसी आधिकारिक स्रोत से इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए इसे पक्का आँकड़ा न मानें — बेटे के विवाह की सहायता के लिए श्रम कार्यालय से वर्तमान राशि पूछ लें। बेटे की शादी की पूरी जानकारी हमारी कन्यादान गाइड में दी गई है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
1. पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक को अपनी शादी पर कितनी सहायता मिलती है?
₹50,000 की एकमुश्त सहायता मिलती है। यह राशि श्रम मंत्री के अक्टूबर 2026 के बयान और बोर्ड की विवाह-सहायता संरचना के अनुसार है। बोर्ड के फॉर्म में राशि नहीं लिखी है, इसलिए आवेदन से पहले श्रम कार्यालय से राशि की पुष्टि कर लें।
2. क्या यह सहायता बेटी की शादी वाली ₹1,01,000 से अलग है?
हाँ, बिल्कुल अलग है। ₹1,01,000 (कन्यादान ₹51,000 + विवाह सहायता ₹50,000) पंजीकृत श्रमिक की बेटी की शादी पर मिलता है, अधिकतम 3 बेटियों तक। ₹50,000 वाली यह योजना महिला श्रमिक की अपनी शादी पर मिलती है, एक ही बार। दोनों के आवेदन भी अलग-अलग होते हैं।
3. आवेदन के लिए बोर्ड में पंजीकरण कितने समय पुराना होना चाहिए?
इस पर स्रोतों में अंतर है। कुछ प्रकाशित जानकारी कहती है कि कम से कम 1 वर्ष की नियमित सदस्यता ज़रूरी है; कन्यादान की पात्रता में पिछले 12 महीनों में 90 दिन का निर्माण कार्य माँगा गया है। बोर्ड का फॉर्म दोनों बातें पूछता है। सुरक्षित तरीका: 1 वर्ष की सदस्यता और 90 दिन के काम का प्रमाण — दोनों तैयार रखें, और अपने श्रम कार्यालय से लागू शर्त पूछ लें।
4. क्या इस योजना में कोई आय सीमा है?
नहीं — इस BOCW स्वयं-विवाह सहायता के लिए कोई आय सीमा प्रकाशित नहीं हुई है। यह विवाह शगुन योजना (₹1.80 लाख वार्षिक आय सीमा) से अलग है।
5. आवेदन कहाँ और कैसे करें?
ऑनलाइन — अंत्योदय SARAL पोर्टल (saralharyana.gov.in) पर श्रम विभाग की सेवाओं में “Marriage”/”विवाह” खोजकर, या hrylabour.gov.in के माध्यम से। ऑफलाइन — फॉर्म XXIII भरकर श्रम निरीक्षक / जिला श्रम कार्यालय / CSC केंद्र में जमा करें। SARAL पर सेवा का सटीक नाम सत्यापित नहीं हुआ है, इसलिए सेवा न मिलने पर ऑफलाइन तरीका अपनाएँ।
6. क्या आवेदन की कोई अंतिम तिथि है?
नहीं — कोई अंतिम तिथि या आवेदन-खिड़की घोषित नहीं है; यह साल भर चलने वाली योजना है। फिर भी विवाह से पहले ही आवेदन कर दें, ताकि राशि समय पर मिल सके। बेटी की सहायता के लिए दस्तावेज़ विवाह के 1 वर्ष के भीतर जमा करने होते हैं — स्वयं के विवाह की समय-सीमा श्रम कार्यालय से पूछ लें।
7. राशि खाते में कब और कैसे आएगी?
स्वीकृति के बाद राशि सीधे आधार से जुड़े बैंक खाते में (DBT) भेजी जाती है। कोई निश्चित दिन-संख्या प्रकाशित नहीं है — दिसंबर 2025 में RTS समय-सीमा निलंबित की गई थी। आवेदन की स्थिति SARAL पोर्टल पर Reference Number से देखी जा सकती है।
8. क्या e-Shram कार्ड से यह लाभ मिलेगा?
नहीं। सिर्फ e-Shram कार्ड से बोर्ड की नकद सहायता नहीं मिलती। इस योजना के लिए HBOCWWB में BOCW पंजीकरण (लेबर कॉपी) अनिवार्य है। पंजीकरण hrylabour.gov.in पर “Online Registration under BOCW” से करवाया जा सकता है।
9. अगर मैं पहले से विवाह शगुन योजना से सहायता ले चुकी हूँ, तो क्या यह भी मिलेगी?
नहीं। एक ही विवाह के लिए दो योजनाओं का लाभ एक साथ नहीं लिया जा सकता। आवेदन में यह स्व-घोषणा देनी होती है कि इस उद्देश्य के लिए किसी अन्य सरकारी विभाग, बोर्ड या निगम से सहायता नहीं ली है।
आधिकारिक लिंक और संपर्क
| काम | लिंक / संपर्क |
|---|---|
| ऑनलाइन आवेदन — SARAL पोर्टल | saralharyana.gov.in (Apply for Services → Labour Department → “Marriage”/”विवाह” खोजें) |
| श्रम विभाग, हरियाणा | hrylabour.gov.in (“Online Registration under BOCW” — पंजीकरण के लिए) |
| myScheme — हरियाणा योजनाएँ | myscheme.gov.in/search/state/Haryana (योजना सूची; स्वयं-विवाह योजना का अलग विवरण पेज सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हुआ) |
| बोर्ड के फॉर्म (Form XXIII सहित) | श्रम विभाग की आधिकारिक फॉर्म-सूची — storage.hrylabour.gov.in (“Delivery of benefit under various Welfare Scheme of Haryana Building and Other Construction Workers Welfare Board”) |
| जिला श्रम कार्यालय / श्रम निरीक्षक | अपने जिले का श्रम कार्यालय — फॉर्म, दस्तावेज़ और वर्तमान स्थिति की पुष्टि के लिए |
| CSC केंद्र | नज़दीकी Common Service Centre — ऑनलाइन आवेदन में मदद के लिए |
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अस्वीकरण (Disclaimer)
यह गाइड 8 नवंबर 2026 को उपलब्ध आधिकारिक स्रोतों के आधार पर तैयार की गई है — श्रम मंत्री का अक्टूबर 2026 का बयान, बोर्ड का आधिकारिक फॉर्म XXIII, हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार नियम (नियम 61), जिला हिसार की आधिकारिक श्रम कल्याण सूची, SEWA विभाग की विवाह शगुन जानकारी और myScheme पोर्टल की हरियाणा सूची। राशि, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया में बोर्ड के निर्णय से बदलाव हो सकता है — आवेदन करने से पहले SARAL पोर्टल या अपने जिले के श्रम कार्यालय से वर्तमान जानकारी की पुष्टि ज़रूर करें। इस गाइड में जहाँ-जहाँ स्रोतों में अंतर या अपुष्ट जानकारी है, वहाँ उसे साफ-साफ बता दिया गया है। Viksit Haryana किसी भी सरकारी विभाग का आधिकारिक पोर्टल नहीं है।

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