डॉ. बी.आर. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना 2026: पुराने मकान की मरम्मत के लिए ₹80,000 अनुदान
हरियाणा में अगर आपका मकान पुराना हो चुका है — छत टपकती है, दीवारों में दरारें हैं या फर्श टूट गया है — और मरम्मत के लिए पैसे नहीं जुट पा रहे हैं, तो हरियाणा सरकार की डॉ. बी.आर. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना आपके काम की है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को अपने पुराने मकान की मरम्मत के लिए एकमुश्त ₹80,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह रकम कर्ज नहीं है, इसे लौटाना नहीं पड़ता — यह सीधे लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है।
यह योजना 20 अगस्त 2021 को शुरू हुई थी। पहले इसके तहत ₹30,000 की सहायता मिलती थी, फिर इसे बढ़ाकर ₹50,000 किया गया और बाद में बढ़ाकर ₹80,000 कर दिया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 26 अक्टूबर 2026 को बताया था कि इस योजना के तहत अब तक 76,985 लाभार्थियों को ₹416 करोड़ की सहायता दी जा चुकी है। सरकार ने संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर इस योजना को 25 सितंबर 2026 से फिर से शुरू करने की घोषणा की थी।
आवेदन करने से पहले एक ज़रूरी सावधानी: योजना के दोबारा शुरू होने की घोषणा तो हो चुकी है, लेकिन हम 6 नवंबर 2026 तक सार्वजनिक माध्यमों से यह स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं कर पाए हैं कि SARAL पोर्टल पर आज की तारीख में इस योजना का फॉर्म आवेदन स्वीकार कर रहा है या नहीं। अक्टूबर 2026 में सोशल मीडिया पर SARAL फॉर्म का एक स्क्रीनशॉट सामने आया था, जिसमें लिखा था कि यह सेवा ‘अगले आदेश तक बंद है’। इसलिए आवेदन करने से पहले SARAL पोर्टल पर जाकर फॉर्म की लाइव स्थिति ज़रूर जाँच लें, या अपने नज़दीकी अंत्योदय SARAL केंद्र पर जाकर पूछताछ करें। इस लेख में पात्रता को लेकर स्रोतों में जो मतभेद है, उसे भी हमने ईमानदारी से बताया है — कृपया आवेदन से पहले पोर्टल पर दिख रहा फॉर्म ही अंतिम मानें।
योजना एक नज़र में
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | डॉ. बी.आर. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना |
| राज्य | हरियाणा |
| विभाग | सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (SEWA) विभाग, हरियाणा |
| लाभ | एकमुश्त ₹80,000 मकान मरम्मत अनुदान |
| लाभार्थी | बीपीएल परिवार (विस्तृत पात्रता नीचे देखें — स्रोतों में मतभेद है) |
| वार्षिक पारिवारिक आय सीमा | ₹1.80 लाख से अधिक नहीं (परिवार पहचान पत्र के अनुसार) |
| मकान की शर्त | आवेदक के नाम पर हो, कम से कम 10 साल पुराना हो, मरम्मत की ज़रूरत हो |
| भुगतान का तरीका | डीबीटी — आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधे |
| आवेदन का माध्यम | ऑनलाइन — अंत्योदय SARAL पोर्टल; ऑफलाइन — SARAL केंद्र / अटल सेवा केंद्र |
| दोबारा शुरू | 25 सितंबर 2026 (संत गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती के अवसर पर) |
| अब तक का लाभ | 76,985 लाभार्थी, ₹416 करोड़ (मुख्यमंत्री, 26 अक्टूबर 2026) |
| हेल्पलाइन | 0172-3968400 (सोमवार–शनिवार, सुबह 7 बजे–रात 8 बजे) |
योजना क्या है?
डॉ. बी.आर. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना हरियाणा सरकार की एक आवास सहायता योजना है, जिसे सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (SEWA) विभाग लागू करता है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को उनके पुराने और जर्जर मकानों की मरम्मत में मदद करना है, ताकि वे सुरक्षित और रहने लायक घर में रह सकें।
यह योजना नए मकान बनाने के लिए नहीं है — यह सिर्फ पहले से बने हुए पुराने मकान की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए है। मरम्मत में छत की मरम्मत, दीवारों की मरम्मत, फर्श, दरवाज़े-खिड़कियाँ और मकान के अन्य ज़रूरी हिस्सों की मरम्मत शामिल हो सकती है।
एक ही मकान के लिए यह सहायता सिर्फ एक बार मिलती है। अगर उसी मकान की मरम्मत के लिए किसी अन्य सरकारी विभाग या योजना से पहले ही सहायता मिल चुकी है, तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
कितना लाभ मिलेगा?
पात्र आवेदक को एकमुश्त ₹80,000 की वित्तीय सहायता मिलती है। यह राशि लाभार्थी के आधार से जुड़े सक्रिय बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती है। विभाग आवेदन और दस्तावेज़ों का सत्यापन करता है, और स्वीकृति के बाद भुगतान किया जाता है।
इस योजना का इतिहास देखें तो सहायता राशि समय के साथ बढ़ी है — शुरुआत में ₹30,000, फिर ₹50,000 और अब ₹80,000। मुख्यमंत्री के अनुसार 26 अक्टूबर 2026 तक इस योजना में 76,985 परिवारों को ₹416 करोड़ की सहायता दी जा चुकी है। ध्यान दें: मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने एक अन्य बयान में 30 जून 2026 तक 85,815 लाभार्थियों को ₹415.48 करोड़ की सहायता का आँकड़ा दिया था। दोनों आँकड़े सरकारी बयानों से हैं, लेकिन एक-दूसरे से मेल नहीं खाते, इसलिए हमने मुख्यमंत्री का नवीनतम आँकड़ा मुख्य रूप से दिया है और दूसरे आँकड़े का भी उल्लेख कर दिया है।
कौन पात्र है? (सावधानी से पढ़ें — स्रोतों में मतभेद है)
इस योजना की पात्रता को लेकर अलग-अलग स्रोतों में अलग-अलग जानकारी है, इसलिए हम कोई एक पक्ष चुनकर आपको गुमराह नहीं करना चाहते। नीचे दोनों स्थितियाँ साफ़ तौर पर दी गई हैं:
पहली स्थिति — अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति और टपरीवास परिवार: योजना की मूल शर्तों और मुख्यमंत्री के 26 अक्टूबर 2026 के बयान के अनुसार, यह सहायता गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति (SC), विमुक्त जाति (DNT) और टपरीवास समुदाय के परिवारों को दी जाती है। 25 सितंबर 2026 से दोबारा शुरू होने वाले चरण की घोषणा भी विशेष रूप से गरीब अनुसूचित जाति परिवारों के लिए की गई थी।
दूसरी स्थिति — सभी वर्गों के बीपीएल परिवार: मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा था कि योजना को अब समाज के सभी वर्गों के गरीब परिवारों के कल्याण के लिए बढ़ा दिया गया है। इससे पहले सितंबर 2023 में भी विभाग ने ₹80,000 की सहायता का दायरा सभी बीपीएल परिवारों तक बढ़ाने का फैसला किया था, चाहे उनकी जाति कोई भी हो। कुछ स्रोतों में पिछड़ा वर्ग (BC) और बीपीएल परिवारों को भी पात्र बताया गया है।
हमारी सलाह: आवेदन करने से पहले SARAL पोर्टल पर इस योजना के लाइव फॉर्म में लिखी पात्रता शर्तें ही अंतिम मानें। अगर फॉर्म में आपकी श्रेणी का विकल्प नहीं दिख रहा है, तो नज़दीकी SARAL केंद्र या जिला समाज कल्याण कार्यालय से लिखित जानकारी लें।
इनके अलावा ये शर्तें सभी स्रोतों में एक जैसी हैं:
- आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी हो।
- परिवार की वार्षिक आय ₹1.80 लाख से अधिक न हो — आय परिवार पहचान पत्र (PPP) के अनुसार जाँची जाती है।
- मकान आवेदक के नाम पर हो।
- मकान कम से कम 10 साल पुराना हो और उसे मरम्मत की ज़रूरत हो।
- उसी मकान की मरम्मत के लिए किसी अन्य सरकारी विभाग या योजना से पहले सहायता न मिली हो।
- लाभार्थी का आधार से जुड़ा सक्रिय बैंक खाता हो।
ज़रूरी दस्तावेज़
आवेदन के लिए ये दस्तावेज़ तैयार रखें। ध्यान दें — पोर्टल पर लाइव फॉर्म में माँगे गए दस्तावेज़ ही अंतिम होंगे, इसलिए फॉर्म भरने से पहले वहाँ की सूची ज़रूर देख लें:
- आवेदक का आधार कार्ड
- हरियाणा अधिवास / निवास प्रमाण पत्र
- मकान के स्वामित्व का प्रमाण (रजिस्ट्री, सेल डीड या अन्य मान्य दस्तावेज़)
- बैंक पासबुक (आधार से जुड़े खाते की)
- पारिवारिक आय प्रमाण पत्र
- हाल की पासपोर्ट साइज़ फोटो
- मकान की वर्तमान स्थिति दिखाने वाली हाल की फोटो (मरम्मत की ज़रूरत दिखनी चाहिए)
- प्रस्तावित मरम्मत कार्य का विस्तृत अनुमान (एस्टीमेट)
- संपर्क के लिए मोबाइल नंबर
- सत्यापन के दौरान ज़रूरत पड़ने पर संपत्ति से जुड़े कोई दो सहायक दस्तावेज़, जैसे बिजली का बिल या पानी का बिल
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापन के दौरान माँगा गया कोई अन्य दस्तावेज़
दस्तावेज़ अपलोड करने से पहले उनकी साफ़ स्कैन कॉपी या फोटो तैयार रखना बेहतर रहता है, ताकि फॉर्म बीच में अटकने पर दोबारा न भरना पड़े।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
ऑनलाइन आवेदन अंत्योदय SARAL पोर्टल (saralharyana.gov.in) के माध्यम से किया जाता है। चरण इस प्रकार हैं:
- SARAL पोर्टल खोलें: अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर saralharyana.gov.in खोलें।
- रजिस्टर या लॉगिन करें: नए उपयोगकर्ता पहले रजिस्टर करें; पहले से खाता है तो अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें।
- योजना खोजें: ‘Apply for Services’ या ‘View all available services’ में जाकर ‘Dr. B.R. Ambedkar Awas Navinikaran Yojana’ खोजें और फॉर्म खोलें।
- फॉर्म भरें: व्यक्तिगत जानकारी, आय और मकान से जुड़ी जानकारी सही-सही भरें। परिवार पहचान पत्र से जुड़ी जानकारी स्वतः भर सकती है।
- दस्तावेज़ अपलोड करें: ऊपर बताए गए दस्तावेज़ अपलोड करें और भरी हुई जानकारी को ध्यान से जाँच लें।
- शुल्क जमा करें और सबमिट करें: पोर्टल पर दिख रही फीस का ऑनलाइन भुगतान करें (फीस को लेकर नीचे दी गई जानकारी देखें)।
- रेफरेंस नंबर सहेजें: सबमिट करने के बाद मिलने वाला एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर नोट करके रखें — यही नंबर स्टेटस जाँचने के काम आएगा।
- सत्यापन और भुगतान: संबंधित विभाग आपके आवेदन और दस्तावेज़ों का सत्यापन करेगा। स्वीकृति के बाद ₹80,000 की राशि आपके आधार से जुड़े बैंक खाते में डीबीटी से भेज दी जाएगी। आवेदन की हर स्थिति की जानकारी एसएमएस और ईमेल से भी भेजी जाती है।
फिर से ध्यान दें: SARAL पोर्टल पर सेवा का लाइव फॉर्म लॉगिन के बाद ही खुलता है, इसलिए 6 नवंबर 2026 तक हम सार्वजनिक माध्यमों से यह पुष्टि नहीं कर पाए हैं कि फॉर्म आज आवेदन स्वीकार कर रहा है या नहीं। फॉर्म खोलने पर अगर सेवा बंद दिखे, तो नज़दीकी SARAL केंद्र से जानकारी लें।
ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
अगर आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑफलाइन तरीका भी है:
- अपने नज़दीकी अंत्योदय SARAL केंद्र या अटल सेवा केंद्र पर जाएँ।
- वहाँ अपनी जानकारी और दस्तावेज़ दें — केंद्र का ऑपरेटर आपकी ओर से आवेदन भरकर सबमिट करेगा।
- आवेदन की पावती / रसीद ज़रूर लेकर आएँ और उसे संभालकर रखें।
- आवेदन की स्थिति बाद में SARAL पोर्टल पर रेफरेंस नंबर से या केंद्र पर जाकर जाँची जा सकती है।
ऑनलाइन फॉर्म का पीडीएफ विभाग की वेबसाइट haryanascbc.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है, ऐसा कुछ स्रोतों में बताया गया है — फॉर्म भरकर दस्तावेज़ों सहित संबंधित जिला कार्यालय में जमा करने की प्रक्रिया भी बताई गई है। कृपया जिला कार्यालय जाने से पहले फोन पर प्रक्रिया की पुष्टि कर लें।
फीस और समय-सीमा
आवेदन शुल्क — स्रोतों में मतभेद है: एक स्रोत में ऑनलाइन आवेदन शुल्क ₹30 बताया गया है, जबकि दो अन्य स्रोतों में ₹10 बताया गया है। हम इस मतभेद को सुलझा नहीं पाए हैं, इसलिए फीस के बारे में पोर्टल पर फॉर्म भरते समय दिख रही राशि ही अंतिम और सही मानें। भुगतान पोर्टल पर ही इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या NEFT/RTGS से किया जा सकता है।
अंतिम तिथि: योजना के दोबारा शुरू होने की तारीख 25 सितंबर 2026 घोषित की गई थी, लेकिन आवेदन की कोई अंतिम तिथि सार्वजनिक स्रोतों में नहीं मिली है। कोई अंतिम तिथि हमारे द्वारा नहीं लिखी जा रही है — कृपया SARAL पोर्टल या SARAL केंद्र से इसकी पुष्टि कर लें।
प्रोसेसिंग समय: आवेदन के सत्यापन और भुगतान में कितना समय लगेगा, इसकी कोई आधिकारिक समय-सीमा हमें सार्वजनिक स्रोतों में नहीं मिली है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को लंबित आवेदनों का सत्यापन जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। विभागीय सत्यापन में मकान की स्थिति की जाँच भी शामिल हो सकती है, इसलिए दस्तावेज़ पूरे और सही रखना ही सबसे तेज़ रास्ता है।
आवेदन का स्टेटस कैसे देखें और पैसा कैसे मिलेगा?
- स्टेटस जाँचें: SARAL पोर्टल के होमपेज पर ‘Track Application / Appeal’ विकल्प से अपना एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर डालकर स्थिति देखी जा सकती है। लॉगिन के बाद ‘View Status of Application’ से भी स्टेटस देखा जा सकता है।
- एसएमएस अलर्ट: आवेदन के हर चरण की जानकारी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस से भेजी जाती है।
- भुगतान: स्वीकृति के बाद ₹80,000 सीधे आपके आधार से जुड़े बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजे जाते हैं। पैसा आने से पहले यह जाँच लें कि आपका बैंक खाता आधार से जुड़ा हुआ और सक्रिय है — नहीं तो भुगतान अटक सकता है।
- शिकायत या देरी: देरी हो तो SARAL हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, और पोर्टल की ई-टिकट प्रणाली से भी शिकायत की जा सकती है।
हेल्पलाइन
- अंत्योदय SARAL हेल्पलाइन: 0172-3968400 (सोमवार–शनिवार, सुबह 7 बजे–रात 8 बजे, सरकारी छुट्टियों को छोड़कर)
- ईमेल हेल्पडेस्क: [email protected]
- विभाग: सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (SEWA) विभाग, हरियाणा
- विभागीय वेबसाइट: haryanascbc.gov.in
आवेदन खारिज होने से कैसे बचें?
- मकान के स्वामित्व का दस्तावेज़ आपके नाम पर होना चाहिए — किराए के मकान या दूसरों के नाम के मकान पर लाभ नहीं मिलेगा।
- मकान की उम्र कम से कम 10 साल होनी चाहिए; नए मकान के लिए आवेदन न करें।
- आय परिवार पहचान पत्र में ₹1.80 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- मकान की हाल की फोटो ऐसी हों, जिनमें मरम्मत की ज़रूरत साफ़ दिखे।
- अगर उसी मकान के लिए पहले किसी योजना से मरम्मत की सहायता मिल चुकी है, तो आवेदन न करें — वह खारिज हो जाएगा।
- बैंक खाता आधार से जुड़ा हुआ और सक्रिय होना चाहिए।
- फॉर्म में दी गई जानकारी दस्तावेज़ों से मेल खानी चाहिए; गलत जानकारी पर आवेदन रद्द हो सकता है।
इस योजना से जुड़ी अन्य आवास योजनाएँ
अगर आपको नए मकान या प्लॉट की ज़रूरत है, तो मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत गाँवों में 100 गज के प्लॉट और महाग्रामों में 50 गज के प्लॉट दिए जाते हैं — हमारी गाइड मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना में पूरी जानकारी दी गई है। गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए विवाह शगुन योजना के तहत ₹71,000 तक की सहायता मिलती है — देखें मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना। गरीब परिवारों के आर्थिक उत्थान के लिए स्वरोज़गार ऋण की सुविधा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत मिलती है — देखें मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
इस योजना में कितनी सहायता मिलती है?
एकमुश्त ₹80,000 की वित्तीय सहायता मिलती है, जो लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से सीधे भेजी जाती है। यह कर्ज नहीं है, इसे लौटाना नहीं पड़ता।
कौन आवेदन कर सकता है?
हरियाणा का स्थायी निवासी, जिसकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹1.80 लाख से अधिक न हो और जिसके नाम पर कम से कम 10 साल पुराना मकान हो, जिसे मरम्मत की ज़रूरत हो। जाति-वर्ग को लेकर स्रोतों में मतभेद है — मुख्यमंत्री के बयान के अनुसार SC, DNT और टपरीवास बीपीएल परिवार पात्र हैं, जबकि मंत्री ने योजना को सभी वर्गों के गरीब परिवारों तक बढ़ाने की बात कही है। आवेदन से पहले SARAL पोर्टल पर लाइव फॉर्म की पात्रता ज़रूर देखें।
मकान कितना पुराना होना चाहिए?
कम से कम 10 साल पुराना। मकान आवेदक के नाम पर होना चाहिए और उसे मरम्मत की ज़रूरत होनी चाहिए।
आवेदन कहाँ करें?
ऑनलाइन आवेदन अंत्योदय SARAL पोर्टल (saralharyana.gov.in) पर किया जाता है। ऑफलाइन आवेदन नज़दीकी अंत्योदय SARAL केंद्र या अटल सेवा केंद्र पर किया जा सकता है।
आवेदन शुल्क कितना है?
स्रोतों में मतभेद है — एक स्रोत ₹30 और दो अन्य स्रोत ₹10 बताते हैं। पोर्टल पर फॉर्म भरते समय दिख रही राशि ही अंतिम मानें।
क्या यह योजना अभी चल रही है?
सरकार ने 25 सितंबर 2026 से योजना को दोबारा शुरू करने की घोषणा की थी। लेकिन 6 नवंबर 2026 तक सार्वजनिक माध्यमों से यह पुष्टि नहीं हो पाई है कि SARAL पोर्टल पर फॉर्म आज आवेदन स्वीकार कर रहा है या नहीं — अक्टूबर 2026 में एक स्क्रीनशॉट में फॉर्म पर ‘अगले आदेश तक बंद है’ लिखा दिखा था। आवेदन से पहले पोर्टल पर लाइव स्थिति ज़रूर जाँच लें।
पैसा कैसे मिलेगा?
स्वीकृति के बाद ₹80,000 सीधे आपके आधार से जुड़े बैंक खाते में डीबीटी से भेजे जाएँगे। इसलिए खाता आधार से जुड़ा और सक्रिय होना ज़रूरी है।
क्या नए मकान के लिए भी यह सहायता मिलती है?
नहीं। यह योजना सिर्फ पहले से बने हुए पुराने मकान की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए है। नए मकान या प्लॉट के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी अलग योजनाएँ हैं।
आधिकारिक स्रोत
- अंत्योदय SARAL पोर्टल — https://saralharyana.gov.in/
- हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग — https://haryanascbc.gov.in/
- योजना विवरण (Govt Schemes India) — https://www.govtschemes.in/dr-br-ambedkar-awas-navinikaran-yojana
- योजना को सभी वर्गों तक बढ़ाने और 25 सितंबर 2026 से दोबारा शुरू करने पर मंत्री का बयान — https://www.5dariyanews.com/news/498545-Benefits-under-Dr-B-R-Ambedkar-Awas-Navinikaran-Yojana-to-be-Extended-Soon-Krishan-Kumar-Bedi
- मुख्यमंत्री का 26 अक्टूबर 2026 का बयान (76,985 लाभार्थी, ₹416 करोड़) — https://www.5dariyanews.com/news/505160-Ensuring-Benefits-of-Government-Schemes-Reach-the-Poorest-in-Society-Is-the-Governments-P
- सभी बीपीएल परिवारों तक दायरा बढ़ाने पर रिपोर्ट (2023) — https://indianexpress.com/article/cities/delhi/caste-gurgaon-bpl-families-haryana-renovation-scheme-8930118/
नोट: इस लेख की जानकारी 6 नवंबर 2026 तक उपलब्ध सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित है। योजना की शर्तें बदल सकती हैं — आवेदन करने से पहले SARAL पोर्टल (saralharyana.gov.in) पर लाइव फॉर्म में दी गई जानकारी ही अंतिम मानें।

[…] डॉ. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना — ₹80,000: SC परिवारों के मकान की मरम्मत के लिए सहायता। […]