हरियाणा सरकार वरिष्ठ पत्रकारों को हर महीने ₹15,000 की पेंशन देती है। यह योजना उन मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों के लिए है, जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है और जिन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में कम से कम 20 वर्ष का अनुभव पूरा कर लिया है। योजना का नाम है — मीडियाकर्मी पेंशन योजना, जिसे हरियाणा पत्रकार पेंशन योजना के नाम से भी जाना जाता है।
पत्रकारिता एक ऐसा पेशा है, जिसमें व्यक्ति जीवन भर समाज के लिए लिखता, बोलता और सच सामने लाता है। लेकिन 60 वर्ष की उम्र के बाद जब सक्रिय पत्रकारिता से दूरी बढ़ने लगती है, तो नियमित आय का सवाल खड़ा हो जाता है। हरियाणा सरकार की यह पेंशन योजना उसी चिंता का जवाब है। इसके तहत पात्र वरिष्ठ पत्रकार को हर महीने निश्चित पेंशन सीधे उसके बैंक खाते में भेजी जाती है, ताकि वह सम्मान के साथ अपना जीवन बिता सके।
इस गाइड में आप जानेंगे कि यह योजना क्या है, किसे इसका लाभ मिलता है, पात्रता की शर्तें क्या हैं, कितनी पेंशन मिलती है, कौन से दस्तावेज़ चाहिए, SARAL पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, आवेदन की स्थिति कैसे देखें और पेंशन का पैसा कैसे मिलता है। साथ ही 2024 में हुए बड़े संशोधनों, पति-पत्नी दोनों के पेंशन नियम और पत्रकारों के लिए चल रही अन्य कल्याण योजनाओं की जानकारी भी दी गई है।
योजना की मुख्य जानकारी एक नज़र में
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | मीडियाकर्मी पेंशन योजना (Media Person Pension Scheme) |
| राज्य | हरियाणा |
| विभाग | सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग, हरियाणा |
| लाभार्थी | 60 वर्ष से अधिक आयु के मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मी |
| पेंशन राशि | ₹15,000 प्रति माह |
| पहले की राशि | ₹10,000 प्रति माह |
| आवेदन का माध्यम | ऑनलाइन — अंत्योदय-SARAL पोर्टल |
| आधिकारिक पोर्टल | saralharyana.gov.in |
| शुरुआत | 7 दिसंबर 2017 |
| अंतिम बड़ा संशोधन | 8 अगस्त 2024 को हरियाणा मंत्रिमंडल की मंज़ूरी |
हरियाणा मीडियाकर्मी पेंशन योजना क्या है?
हरियाणा मीडियाकर्मी पेंशन योजना राज्य सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो वरिष्ठ और मान्यता प्राप्त पत्रकारों को मासिक पेंशन देती है। इस योजना को हरियाणा के सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा चलाया जाता है। योजना की शुरुआत 7 दिसंबर 2017 को हुई थी। उस समय पेंशन की राशि ₹10,000 प्रति माह थी। बाद में सरकार ने इस राशि को बढ़ाकर ₹15,000 प्रति माह कर दिया।
ध्यान देने वाली बात यह है कि योजना की घोषणा इससे पहले ही हो चुकी थी — मई 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने स्वर्ण जयंती पत्रकार सम्मेलन, पंचकूला में ₹10,000 मासिक पेंशन की घोषणा की थी। कुछ स्रोतों में 26 अक्टूबर 2017 को योजना की शुरुआत का उल्लेख भी मिलता है, जबकि विस्तृत योजना पृष्ठों में 7 दिसंबर 2017 की तारीख दर्ज है। इस गाइड में 7 दिसंबर 2017 को ही योजना की शुरुआत की तारीख माना गया है, क्योंकि यही तारीख योजना के विस्तृत विवरण में दी गई है।
यह पेंशन केवल उन पत्रकारों को मिलती है, जो हरियाणा सरकार से मान्यता प्राप्त हैं। मान्यता का अर्थ है कि पत्रकार का नाम सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों की सूची में दर्ज हो। बिना मान्यता के, चाहे अनुभव कितना भी लंबा क्यों न हो, इस योजना का लाभ नहीं मिलता। इसलिए आवेदन करने से पहले अपनी मान्यता की स्थिति ज़रूर जाँच लें।
कितनी पेंशन मिलती है?
इस योजना के तहत पात्र लाभार्थी को हर महीने ₹15,000 की पेंशन मिलती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के आधार से जुड़े बचत बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाती है।
पेंशन राशि का इतिहास
| समय | पेंशन राशि | क्या हुआ |
|---|---|---|
| मई 2017 | ₹10,000 प्रति माह | स्वर्ण जयंती पत्रकार सम्मेलन में योजना की घोषणा |
| 7 दिसंबर 2017 | ₹10,000 प्रति माह | योजना की शुरुआत |
| 11 अक्टूबर 2023 | ₹15,000 प्रति माह की घोषणा | मुख्यमंत्री ने पेंशन बढ़ाने की घोषणा की |
| 19 अक्टूबर 2023 | ₹15,000 प्रति माह | विभाग के महानिदेशक ने प्रेस परिषद की बैठक में बढ़ी हुई राशि की पुष्टि की |
| 8 अगस्त 2024 | ₹15,000 प्रति माह | मंत्रिमंडल ने योजना में बड़े संशोधन मंज़ूर किए |
एक बात पर ध्यान दें: कुछ स्रोत ₹15,000 की बढ़ोतरी को 2024 के संशोधनों से जोड़ते हैं, जबकि अक्टूबर 2023 की खबरों में ही बढ़ी हुई राशि की पुष्टि मिलती है। इसलिए सही क्रम यह समझें — बढ़ोतरी की घोषणा अक्टूबर 2023 में हुई और अगस्त 2024 में मंत्रिमंडल ने योजना के नियमों में बड़े संशोधन मंज़ूर किए, जिनसे पात्रता का दायरा और आसान हुआ। वर्तमान में मिलने वाली राशि ₹15,000 प्रति माह है, इस पर कोई संदेह नहीं है।
2023 में यह भी कहा गया था कि पत्रकारों की पेंशन महँगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी के अनुपात में बढ़ेगी। लेकिन DA से जुड़ी बढ़ोतरी वर्तमान में लागू हुई है या नहीं, यह आधिकारिक रूप से सत्यापित नहीं हो सका है। इसलिए इस गाइड में ₹15,000 प्रति माह को ही वर्तमान पक्की राशि माना गया है। आवेदन से पहले SARAL पोर्टल या विभाग से ताज़ा राशि ज़रूर जाँच लें।
अगर कहीं और से भी पेंशन मिल रही हो तो क्या होगा?
अगर कोई पात्र मीडियाकर्मी किसी अन्य राज्य सरकार, केंद्र सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से ₹15,000 प्रति माह से कम की पेंशन पा रहा है, तो इस योजना के तहत उसे केवल अंतर की राशि मिलेगी। उदाहरण के लिए, अगर किसी पत्रकार को किसी अन्य स्रोत से ₹5,000 प्रति माह पेंशन मिल रही है, तो इस योजना से उसे ₹10,000 प्रति माह मिलेंगे, ताकि कुल राशि ₹15,000 हो जाए। किसी अन्य राज्य सरकार या समाचार संगठन से पेंशन या मानदेय पाने वाला व्यक्ति भी इस योजना के लिए पात्र माना जाता है, बशर्ते वह अन्य शर्तें पूरी करता हो।
पेंशन पाने वाले की मृत्यु के बाद क्या होगा?
यदि पेंशन पाने वाले मीडियाकर्मी का निधन हो जाता है, तो उसके पति या पत्नी को पेंशन जारी रहने की व्यवस्था बताई जाती है। शर्त यह है कि जीवित पति या पत्नी को किसी अन्य संगठन, केंद्र या राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से कोई वेतन, अनुबंध शुल्क, पेंशन या अन्य नियमित पारिश्रमिक नहीं मिल रहा हो। लेकिन पति या पत्नी को पूरी ₹15,000 पेंशन मिलेगी या आधी, इस बारे में स्रोतों में अलग-अलग जानकारी मिलती है — एक पुराने विवरण में आधी पेंशन का उल्लेख है, जबकि नए विवरण में केवल पेंशन जारी रहने की बात कही गई है। इसलिए इस बिंदु पर SARAL फॉर्म या विभाग से लिखित पुष्टि ज़रूर कर लें।
एक और महत्वपूर्ण बात: इस योजना की पेंशन पाने वाला व्यक्ति वृद्धावस्था सम्मान भत्ता नहीं ले सकता। यानी एक ही व्यक्ति को दोनों पेंशन एक साथ नहीं मिलेंगी। अगर आप पहले से कोई अन्य पेंशन ले रहे हैं, तो आवेदन से पहले यह जाँच लें कि कौन सी पेंशन आपके लिए लाभदायक है। हरियाणा की अन्य पेंशन योजनाओं की तुलना के लिए आप हमारी दिव्यांग पेंशन योजना की गाइड भी देख सकते हैं।
पात्रता की शर्तें — कौन आवेदन कर सकता है?
इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक को नीचे दी गई सभी शर्तें पूरी करनी होती हैं। कोई एक शर्त भी पूरी न हो, तो आवेदन स्वीकृत नहीं होगा।
1. मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मी होना ज़रूरी है
आवेदक हरियाणा के सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग से मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मी होना चाहिए। मान्यता दैनिक, सायं (शाम), साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक समाचार पत्रों, समाचार एजेंसियों, रेडियो स्टेशनों और समाचार चैनलों से जुड़े मीडियाकर्मियों को मिलती है।
यह बिंदु विशेष रूप से सत्यापित किया गया है: 8 अगस्त 2024 के मंत्रिमंडल संशोधनों के बाद भी यह सूची बनी हुई है — दैनिक, सायं, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक समाचार पत्र, समाचार एजेंसी, रेडियो स्टेशन और समाचार चैनल। यानी शाम के अख़बार, साप्ताहिक और मासिक पत्रिकाओं से जुड़े पत्रकार भी पात्र हैं। ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल से जुड़े पत्रकारों के लिए मान्यता की अलग नीति बनाने की बात 2017 में कही गई थी, लेकिन इस पेंशन योजना में ऑनलाइन पोर्टल की मान्यता को लेकर वर्तमान स्थिति आधिकारिक रूप से स्पष्ट रूप से सत्यापित नहीं हो सकी है। यदि आप केवल ऑनलाइन पोर्टल से जुड़े हैं, तो आवेदन से पहले विभाग से अपनी मान्यता की स्थिति ज़रूर पूछ लें।
2. उम्र 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए
आवेदक की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। कुछ विवरणों में “60 वर्ष या उससे अधिक” लिखा मिलता है और कुछ में “60 वर्ष से अधिक”। व्यावहारिक रूप से 60 वर्ष पूरे कर चुके पत्रकार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की तारीख को आपकी उम्र 60 वर्ष पूरी हो चुकी होनी चाहिए।
ध्यान दें: पत्रकार संगठनों ने उम्र सीमा घटाकर 58 वर्ष करने और पेंशन बढ़ाकर ₹25,000 या ₹30,000 करने की माँग की है, लेकिन ये माँगें हैं, स्वीकृत नियम नहीं। वर्तमान नियम के अनुसार उम्र सीमा 60 वर्ष ही है।
3. पत्रकारिता में कम से कम 20 वर्ष का अनुभव
आवेदक के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में कम से कम 20 वर्ष का पेशेवर अनुभव होना चाहिए। यह अनुभव वेतन या पारिश्रमिक के आधार पर होना चाहिए। यानी आपने 20 वर्ष तक किसी समाचार पत्र, समाचार एजेंसी, रेडियो स्टेशन या समाचार चैनल में पत्रकार के रूप में काम किया हो।
4. पिछले 5 वर्षों से हरियाणा से मान्यता
आवेदक को पिछले 5 वर्षों से हरियाणा के सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। यह शर्त आज भी लागू है — 2024 के संशोधनों में इस 5 वर्ष की मान्यता शर्त को हटाया नहीं गया है। हाल में कुछ पत्रकार संगठनों ने इस शर्त को समाप्त करने की माँग उठाई है, लेकिन जब तक सरकार इसे आधिकारिक रूप से नहीं बदलती, तब तक यह शर्त लागू मानी जाएगी।
5. आधार से जुड़ा बचत बैंक खाता
लाभार्थी के पास आधार से जुड़ा बचत बैंक खाता होना चाहिए, क्योंकि पेंशन की राशि DBT के माध्यम से सीधे खाते में भेजी जाती है। खाते का विवरण आवेदन में सही-सही भरें।
6. परिवार पहचान पत्र (PPP)
परिवार पहचान पत्र इस योजना के लिए अनिवार्य बताया गया है। हरियाणा के निवासी आवेदक को आधार कार्ड और परिवार पहचान पत्र की फोटो प्रति देनी होती है। यदि पात्र आवेदक हरियाणा का निवासी नहीं है, तो उसे आधार कार्ड के साथ अस्थायी परिवार पहचान पत्र (Temporary Family ID) देना होता है।
पात्रता सारांश तालिका
| शर्त | ज़रूरी मानदंड |
|---|---|
| मान्यता | हरियाणा सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग से मान्यता प्राप्त |
| आयु | 60 वर्ष से अधिक |
| अनुभव | पत्रकारिता में कम से कम 20 वर्ष |
| मान्यता की अवधि | पिछले 5 वर्षों से लगातार मान्यता |
| माध्यम | दैनिक, सायं, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक समाचार पत्र, समाचार एजेंसी, रेडियो, समाचार चैनल |
| बैंक खाता | आधार से जुड़ा बचत खाता |
| परिवार पहचान पत्र | अनिवार्य (PPP / अस्थायी Family ID) |
2024 के संशोधन: कौन सी पुरानी रोक हटी?
8 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना में महत्वपूर्ण संशोधन मंज़ूर किए गए। इन संशोधनों से कई पुरानी पाबंदियाँ हट गईं और योजना पहले से अधिक उदार हो गई।
| पहले क्या था | 2024 संशोधन के बाद क्या हुआ |
|---|---|
| लाभार्थी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होने पर पेंशन बंद हो जाती थी | यह शर्त हटा दी गई — आपराधिक मामला दर्ज होने पर भी पेंशन बंद नहीं होगी |
| पत्रकारिता की नैतिकता के उल्लंघन पर पेंशन बंद करने का प्रावधान था | यह प्रावधान हटा दिया गया |
| परिवार पहचान पत्र के अनुसार प्रति परिवार केवल एक सदस्य ही पेंशन पा सकता था | यह रोक हटा दी गई — अब पति-पत्नी दोनों मान्यता प्राप्त पत्रकार हों और पात्रता पूरी करते हों, तो दोनों पेंशन ले सकते हैं |
ये तीनों बदलाव सत्यापित हैं और सरकारी प्रेस विज्ञप्तियों में दर्ज हैं। इनसे विशेष रूप से उन परिवारों को लाभ हुआ है, जहाँ पति और पत्नी दोनों पत्रकार हैं। पहले ऐसे परिवार में केवल एक को पेंशन मिलती थी, अब दोनों को मिल सकती है।
आवश्यक दस्तावेज़
इस योजना के लिए SARAL पोर्टल पर कोई अलग से प्रकाशित आधिकारिक दस्तावेज़ सूची सार्वजनिक स्रोतों में नहीं मिली है। इसलिए नीचे दी गई सूची पात्रता की शर्तों और योजना के पुराने विवरणों के आधार पर तैयार की गई है। SARAL पोर्टल पर खुलने वाले लाइव फॉर्म में माँगे गए दस्तावेज़ ही अंतिम माने जाएँगे। फॉर्म भरने से पहले सभी दस्तावेज़ों की स्कैन कॉपी तैयार रखें।
| दस्तावेज़ | किस लिए |
|---|---|
| आधार कार्ड | पहचान और उम्र के प्रमाण के लिए |
| परिवार पहचान पत्र (PPP) / अस्थायी Family ID | परिवार पहचान पत्र अनिवार्य बताया गया है |
| मान्यता प्रमाण (Accreditation Certificate / कार्ड) | पिछले 5 वर्षों से हरियाणा से मान्यता का प्रमाण |
| अनुभव प्रमाण | 20 वर्ष की पत्रकारिता का प्रमाण — सेवा प्रमाण पत्र, वेतन पर्ची, नियुक्ति पत्र या संपादक का प्रमाण पत्र |
| उम्र का प्रमाण | जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र या आधार कार्ड में दर्ज जन्म तिथि |
| बैंक पासबुक की प्रति | आधार से जुड़े बचत खाते का विवरण, DBT के लिए |
| पासपोर्ट साइज़ फोटो | आवेदन फॉर्म के लिए |
| मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी | SARAL पंजीकरण और OTP के लिए |
अनुभव के प्रमाण के लिए संपादक या विभाग प्रमुख का अनुशंसा पत्र, पिछले नियोक्ताओं का सेवा प्रमाण पत्र, वेतन पर्चियाँ और प्रकाशित लेखों की बायलाइन प्रतियाँ उपयोगी हो सकती हैं। मान्यता के लिए विभाग से जारी मान्यता कार्ड या प्रमाण पत्र सबसे मजबूत प्रमाण है। अगर कोई दस्तावेज़ पुराना हो गया है, तो आवेदन से पहले उसे नवीनीकृत करा लें, ताकि सत्यापन में देरी न हो।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें — SARAL पोर्टल पर स्टेप-बाय-स्टेप
इस योजना के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से अंत्योदय-SARAL पोर्टल पर किया जाता है। नीचे दिए गए चरण योजना के आधिकारिक आवेदन विवरण के अनुसार हैं।
चरण 1: SARAL पोर्टल पर जाएँ
अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर आधिकारिक वेबसाइट saralharyana.gov.in खोलें। यही हरियाणा सरकार का आधिकारिक अंत्योदय-SARAL पोर्टल है। किसी अन्य वेबसाइट से आवेदन न करें।
चरण 2: नए उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकरण करें
पोर्टल पर “New User” या “नए उपयोगकर्ता” विकल्प पर क्लिक करें। अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करके पंजीकरण करें। पंजीकरण के बाद आपको SMS और ईमेल के माध्यम से यूज़रनेम और पासवर्ड मिलेगा।
चरण 3: लॉगिन करें
मिले हुए यूज़रनेम और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करें। पहली बार लॉगिन के बाद पासवर्ड बदलने का विकल्प मिल सकता है — उसे सुरक्षित जगह नोट करके रखें।
चरण 4: सेवा खोजें
लॉगिन के बाद “Apply for Services” पर जाएँ और “View All Available Services” पर क्लिक करें। खुले हुए पेज पर खोज बॉक्स में “media person” लिखें। इसके बाद “Pension Application for Media Person” लिंक पर क्लिक करें। इससे हरियाणा मीडियाकर्मी पेंशन का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
चरण 5: फॉर्म भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें
फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी सही-सही भरें — नाम, जन्म तिथि, पता, मान्यता का विवरण, अनुभव का विवरण, बैंक खाते का विवरण और परिवार पहचान पत्र संख्या। इसके बाद सभी ज़रूरी दस्तावेज़ अपलोड करें। सबमिट करने से पहले हर जानकारी दोबारा जाँच लें, क्योंकि गलत जानकारी से आवेदन रुक सकता है।
चरण 6: आवेदन जमा करें और रसीद सहेजें
फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक आवेदन संदर्भ संख्या (Application Reference ID) मिलेगी। इसे सहेजकर रखें — यही संख्या आवेदन की स्थिति जाँचने के काम आएगी। SMS या ईमेल पर भी पुष्टि संदेश आ सकता है।
चरण 7: सत्यापन के बाद पेंशन शुरू
विभाग आपके आवेदन और दस्तावेज़ों का सत्यापन करेगा। सत्यापन सफल होने के बाद पेंशन की राशि हर महीने सीधे आपके बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाने लगेगी।
ऑफलाइन आवेदन का विकल्प
इस योजना के लिए अलग से काग़ज़ी फॉर्म की व्यवस्था के बारे में कोई आधिकारिक विवरण सत्यापित नहीं हो सका है। आवेदन का मुख्य माध्यम SARAL पोर्टल ही है। लेकिन अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में कठिनाई हो रही है, तो आप अपने नज़दीकी CSC (कॉमन सर्विस सेंटर), अटल सेवा केंद्र या सरल केंद्र पर जाकर सहायता ले सकते हैं। वहाँ ऑपरेटर आपकी ओर से SARAL पोर्टल पर फॉर्म भरने में मदद कर सकता है। अपने साथ सभी मूल दस्तावेज़ और उनकी फोटो प्रति लेकर जाएँ।
किसी भी एजेंट या बिचौलिए को पैसे देकर आवेदन न कराएँ। SARAL पोर्टल पर आवेदन की प्रक्रिया सीधी है और विभागीय सत्यापन ही अंतिम निर्णय होता है।
आवेदन शुल्क और समय-सीमा
इस योजना के लिए आवेदन शुल्क के बारे में कोई अलग शुल्क सार्वजनिक स्रोतों में सत्यापित नहीं हो सका है। SARAL पोर्टल पर फॉर्म खोलते समय अगर कोई शुल्क दिखाई दे, तो वही अंतिम माना जाएगा। फॉर्म सबमिट करने से पहले शुल्क का पेज ध्यान से पढ़ें।
इसी तरह, आवेदन के निपटान की कोई निश्चित समय-सीमा भी इस योजना के लिए आधिकारिक रूप से सत्यापित नहीं हो सकी है। SARAL पोर्टल पर सामान्यतः प्रत्येक सेवा की समय-सीमा दर्ज होती है, इसलिए आवेदन करते समय फॉर्म या पावती पर दर्ज समय-सीमा देखें। अगर समय-सीमा बीत जाए और कोई जवाब न आए, तो नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें या पोर्टल पर अपील का विकल्प देखें।
आवेदन की स्थिति कैसे देखें और पैसा कैसे मिलेगा?
ऑनलाइन स्टेटस जाँच
- saralharyana.gov.in पर जाएँ।
- होमपेज पर “Track Application / Appeal” या “Track Your Service Online” विकल्प पर क्लिक करें।
- विभाग, सेवा का नाम और अपनी आवेदन संदर्भ संख्या (Application Reference ID) दर्ज करें।
- “Check Status” पर क्लिक करें — आपकी स्क्रीन पर आवेदन की वर्तमान स्थिति दिख जाएगी।
SMS से स्टेटस जाँच
अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से SARAL <स्पेस> <Application ID> लिखकर 7738299899 पर SMS भेजें। आपको आवेदन की स्थिति का संदेश मिलेगा। यह सुविधा SARAL पोर्टल की सामान्य सुविधा है।
पैसा कैसे मिलेगा?
सत्यापन के बाद पेंशन हर महीने सीधे आपके आधार से जुड़े बचत बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाएगी। बैंक खाते का विवरण सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर खाता बदल जाए, तो तुरंत विभाग को सूचित करें और SARAL पोर्टल पर विवरण अपडेट करें।
हर जनवरी में जीवित प्रमाण पत्र
पेंशन जारी रखने के लिए लाभार्थी को हर साल जनवरी महीने में जीवित प्रमाण पत्र (Life Certificate) देना होता है। यह शर्त योजना के पुराने विवरणों में दर्ज है। जनवरी में यह प्रमाण पत्र जमा करना न भूलें, वरना पेंशन रुक सकती है।
हेल्पलाइन — कहाँ संपर्क करें?
SARAL पोर्टल से जुड़ी सामान्य सहायता के लिए नीचे दिए गए नंबर सत्यापित हैं। ये नंबर इस पेंशन योजना के लिए विशेष हेल्पलाइन नहीं हैं, बल्कि SARAL पोर्टल की सामान्य हेल्पलाइन हैं। योजना से जुड़े नियमों के सवालों के लिए सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग, हरियाणा से संपर्क करना बेहतर रहेगा।
| सहायता | विवरण |
|---|---|
| SARAL टोल-फ्री हेल्पलाइन | 1800-2000-023 (सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक बताया गया है) |
| SARAL हेल्पलाइन (दूसरा नंबर) | 0172-3968400 (सोमवार से शनिवार, सुबह 7 बजे से शाम 8 बजे तक बताया गया है) |
| SARAL ईमेल | [email protected] |
| SMS स्टेटस | SARAL <स्पेस> Application ID — 7738299899 पर भेजें |
| विभाग | सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग, हरियाणा |
नोट: ऊपर दिए गए समय और नंबर SARAL पोर्टल के सामान्य विवरणों से लिए गए हैं। कॉल करने से पहले अपनी आवेदन संदर्भ संख्या तैयार रखें।
पत्रकारों के लिए अन्य कल्याण योजनाएँ
मीडियाकर्मी पेंशन योजना के अलावा हरियाणा सरकार पत्रकारों के लिए दो और बड़ी कल्याण व्यवस्थाएँ चलाती है। इनकी जानकारी इसलिए ज़रूरी है, ताकि आप जान सकें कि पेंशन के अलावा और कौन सी मदद उपलब्ध है।
हरियाणा मीडिया कर्मी कल्याण कोष
हरियाणा मीडिया कर्मी कल्याण कोष प्रशासन योजना के तहत बीमारी, मृत्यु, दुर्घटना या अन्य अप्रत्याशित आपात स्थिति में मीडियाकर्मियों के आश्रितों या कानूनी वारिसों को वित्तीय सहायता दी जाती है। अक्टूबर 2023 तक इस कोष से ₹161.74 लाख की सहायता दी जा चुकी थी। यह आँकड़ा अक्टूबर 2023 का है — इसके बाद की ताज़ा राशि सत्यापित नहीं हो सकी है।
2026-27 के राज्य बजट में इस कोष के तहत आपात स्थिति में दी जाने वाली अधिकतम वित्तीय सहायता ₹2.50 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख करने का प्रस्ताव रखा गया है। यह एक बजट प्रस्ताव है — इसके अंतिम रूप से लागू होने की स्थिति आवेदन से पहले विभाग से जाँच लें।
₹10 लाख का बीमा
हरियाणा सरकार राज्य के 1,269 मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए ₹10 लाख की टर्म/समूह बीमा योजना चला रही है। यह जानकारी भी अक्टूबर 2023 की है। इसके अलावा 2017 में ₹10 लाख के जीवन बीमा और ₹5 लाख की कैशलेस मेडिक्लेम नीति की घोषणा भी हुई थी। बीमा की वर्तमान स्थिति और पात्रता के लिए विभाग से ताज़ा जानकारी लें, क्योंकि बीमा योजनाओं के नियम समय-समय पर बदलते रहते हैं।
अगर आप पत्रकार हैं और आपकी उम्र अभी 60 वर्ष से कम है, तो कल्याण कोष और बीमा जैसी व्यवस्थाएँ आपके लिए अभी से उपयोगी हो सकती हैं। पेंशन के लिए उम्र पूरी होने का इंतज़ार करते हुए अपनी मान्यता और अनुभव के प्रमाण सहेजकर रखें, ताकि 60 वर्ष पूरे होते ही आवेदन में देरी न हो।
आवेदन से पहले की जाँच सूची
- मेरी उम्र 60 वर्ष पूरी हो चुकी है।
- मेरे पास पत्रकारिता में कम से कम 20 वर्ष का अनुभव है।
- पिछले 5 वर्षों से मेरी हरियाणा से मान्यता जारी है।
- मेरा आधार से जुड़ा बचत बैंक खाता सक्रिय है।
- मेरा परिवार पहचान पत्र बना हुआ है।
- मान्यता प्रमाण, अनुभव प्रमाण और बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी तैयार है।
- मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी SARAL पंजीकरण के लिए तैयार है।
- मैंने SARAL पोर्टल पर “Pension Application for Media Person” सेवा का नाम जाँच लिया है।
सामान्य गलतियाँ जिनसे बचें
- मान्यता की अवधि न जाँचना: केवल कुल अनुभव देखकर आवेदन न करें — पिछले 5 वर्षों की मान्यता अलग से ज़रूरी है।
- गलत बैंक विवरण भरना: खाता संख्या या IFSC में एक अंक की गलती से भी पैसा रुक सकता है।
- दस्तावेज़ अधूरे अपलोड करना: धुंधली या कटी हुई स्कैन कॉपी सत्यापन में देरी कराती है।
- आवेदन संदर्भ संख्या खो देना: बिना इस संख्या के स्टेटस जाँचना मुश्किल होगा — इसे तुरंत सहेजें।
- जनवरी का जीवित प्रमाण पत्र भूल जाना: पेंशन शुरू होने के बाद हर जनवरी में यह प्रमाण पत्र देना ज़रूरी है।
- दो पेंशन एक साथ लेने की कोशिश: इस योजना की पेंशन के साथ वृद्धावस्था सम्मान भत्ता नहीं मिलता — पहले तुलना कर लें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
हरियाणा मीडियाकर्मी पेंशन योजना में कितनी पेंशन मिलती है?
इस योजना में पात्र लाभार्थी को हर महीने ₹15,000 की पेंशन मिलती है। पहले यह राशि ₹10,000 प्रति माह थी, जिसे बढ़ाकर ₹15,000 कर दिया गया। पेंशन सीधे लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है।
इस योजना के लिए कौन पात्र है?
60 वर्ष से अधिक आयु के मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मी, जिनके पास पत्रकारिता में कम से कम 20 वर्ष का अनुभव हो और जो पिछले 5 वर्षों से हरियाणा के सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग से मान्यता प्राप्त हों, वे इस योजना के लिए पात्र हैं।
क्या सायं, साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक पत्रों के पत्रकार भी पात्र हैं?
हाँ। दैनिक, सायं, साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक समाचार पत्रों, समाचार एजेंसियों, रेडियो स्टेशनों और समाचार चैनलों से जुड़े मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मी पात्र हैं। यह सूची 8 अगस्त 2024 के मंत्रिमंडल संशोधनों के बाद भी लागू है।
क्या 5 वर्ष की मान्यता की शर्त अभी भी लागू है?
हाँ। 2024 के संशोधनों में आपराधिक मामले, नैतिकता और प्रति परिवार एक सदस्य की रोक हटाई गई, लेकिन पिछले 5 वर्षों से मान्यता की शर्त हटाई नहीं गई है। यह शर्त आज भी लागू मानी जाती है।
आवेदन कहाँ और कैसे करें?
आवेदन अंत्योदय-SARAL पोर्टल saralharyana.gov.in पर ऑनलाइन किया जाता है। पोर्टल पर पंजीकरण करके “Pension Application for Media Person” सेवा खोजें, फॉर्म भरें, दस्तावेज़ अपलोड करें और सबमिट करें। आवेदन संदर्भ संख्या सहेजकर रखें।
आवेदन की स्थिति कैसे जाँचें?
SARAL पोर्टल पर “Track Application / Appeal” विकल्प से विभाग, सेवा और आवेदन संदर्भ संख्या डालकर स्थिति देखी जा सकती है। SMS से भी स्थिति जानी जा सकती है — पंजीकृत मोबाइल से SARAL <स्पेस> Application ID लिखकर 7738299899 पर भेजें।
पति-पत्नी दोनों पत्रकार हों तो क्या दोनों को पेंशन मिलेगी?
हाँ। 8 अगस्त 2024 के संशोधन के बाद प्रति परिवार केवल एक सदस्य की रोक हटा दी गई है। अगर पति-पत्नी दोनों मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं और दोनों पात्रता की शर्तें पूरी करते हैं, तो दोनों को पेंशन मिल सकती है।
क्या इस पेंशन के साथ वृद्धावस्था सम्मान भत्ता भी मिलेगा?
नहीं। इस योजना की पेंशन पाने वाला व्यक्ति वृद्धावस्था सम्मान भत्ता नहीं ले सकता। हरियाणा की अन्य पेंशन योजनाओं के बारे में जानने के लिए आप हमारी लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता गाइड और मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना गाइड भी देख सकते हैं।
आधिकारिक स्रोत और महत्वपूर्ण लिंक
- अंत्योदय-SARAL पोर्टल (आवेदन और स्टेटस): saralharyana.gov.in
- सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग, हरियाणा: prharyana.gov.in
- योजना की जानकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर “Pension Scheme for Eligible Media Persons” पृष्ठ पर भी उपलब्ध बताई जाती है — आवेदन से पहले वहाँ ताज़ा विवरण ज़रूर देखें।
नोट: इस गाइड में दी गई जानकारी 6 नवंबर 2026 को सार्वजनिक स्रोतों से सत्यापित की गई है। दस्तावेज़ों की अंतिम सूची, आवेदन शुल्क, समय-सीमा और पति/पत्नी को मिलने वाली पेंशन की राशि के बारे में SARAL पोर्टल पर खुलने वाला लाइव फॉर्म ही अंतिम माना जाएगा। नियम बदलते रहते हैं, इसलिए आवेदन से पहले आधिकारिक पोर्टल पर ताज़ा जानकारी ज़रूर जाँच लें।

प्रातिक्रिया दे