ताज़ा स्थिति (6 नवंबर 2026): इस योजना के तहत प्लॉट के लिए आवेदन की आखिरी सत्यापित समय-सीमा 30 अप्रैल 2025 थी और ईडब्ल्यूएस फ्लैट की बुकिंग की आखिरी सत्यापित समय-सीमा 25 फरवरी 2026 थी। 6 नवंबर 2026 तक कोई नई खुली आवेदन विंडो सत्यापित नहीं हो सकी है, इसलिए इस गाइड को एवरग्रीन गाइड + अगली विंडो वॉच के रूप में पढ़ें — अभी “तुरंत आवेदन करें” न समझें। नई विंडो खुलते ही सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल https://hfa.haryana.gov.in/ पर सूचना देखें।
मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना क्या है
मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना हरियाणा सरकार की शहरी गरीब परिवारों के लिए आवास योजना है। इसका उद्देश्य उन परिवारों को अपना पक्का घर देना है जो शहरों में रहते हैं, जिनकी आय बहुत कम है और जिनके नाम पर शहर में कोई पक्का मकान नहीं है। योजना का संचालन हरियाणा सरकार के हाउसिंग फॉर ऑल विभाग (Department of Housing for All) के माध्यम से होता है और आधिकारिक पोर्टल hfa.haryana.gov.in है।
इस योजना की शुरुआत की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है। सितंबर 2023 में योजना की घोषणा हुई और मांग सर्वेक्षण शुरू हुआ। 1 फरवरी 2024 से पोर्टल पर प्लॉट के लिए आवेदन शुरू हुए। जुलाई 2024 में राज्य मंत्रिमंडल ने योजना को औपचारिक मंजूरी दी। शुरुआत में योजना का लक्ष्य 1 लाख आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आवास देना रखा गया था।
शहरी योजना को समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि इसे ग्रामीण योजना की शहरी बहन समझा जाए। गाँवों के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 चलती है, जिसमें 100 गज (महाग्राम में 50 गज) के प्लॉट दिए जाते हैं। शहरों के लिए यही काम मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना करती है, लेकिन शहर में जमीन महंगी और कम होती है, इसलिए यहाँ प्लॉट छोटा — 30 गज (1 मरला) — रखा गया है। ग्रामीण योजना की पूरी जानकारी के लिए हमारी गाइड मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना हरियाणा पढ़ें।
एक नज़र में — मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना (Mukhyamantri Shehri Awas Yojana) |
| राज्य | हरियाणा |
| किसके लिए | शहरों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) परिवार |
| विभाग | हाउसिंग फॉर ऑल विभाग, हरियाणा सरकार |
| आधिकारिक पोर्टल | https://hfa.haryana.gov.in/ |
| पारिवारिक आय सीमा | ₹1.80 लाख प्रति वर्ष तक (परिवार पहचान पत्र के अनुसार) |
| प्लॉट का आकार | 30 गज (1 मरला) |
| प्लॉट की कीमत | ₹1 लाख (सत्यापित) |
| बुकिंग राशि | ₹10,000 |
| ईडब्ल्यूएस फ्लैट | 400 वर्ग फीट (लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में) |
| मकान निर्माण सहायता | PMAY-Urban 2.0 के तहत BLC में ₹2.5 लाख तक |
| शुरुआती लक्ष्य | 1 लाख परिवार |
| वर्तमान स्थिति (6 नवंबर 2026) | आखिरी सत्यापित विंडो बंद; अगली विंडो की प्रतीक्षा करें |
किन परिवारों को मिलेगा लाभ — पात्रता
योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलता है जो नीचे दी गई सभी मुख्य शर्तें पूरी करते हैं। एक भी शर्त पूरी न होने पर आवेदन खारिज हो सकता है, इसलिए आवेदन से पहले अपनी पात्रता जरूर जाँच लें।
- हरियाणा का शहरी निवासी होना चाहिए। आवेदक हरियाणा के किसी शहर या कस्बे का निवासी हो। ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों के लिए यह योजना नहीं है — उनके लिए ग्रामीण आवास योजना है।
- परिवार की वार्षिक आय ₹1.80 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह आय परिवार पहचान पत्र (PPP) में दर्ज आय के अनुसार मानी जाती है। आय की गणना परिवार की कुल वार्षिक आय के आधार पर होती है, केवल आवेदक की आय के आधार पर नहीं।
- परिवार पहचान पत्र (PPP) में पंजीकरण अनिवार्य है। आवेदन परिवार पहचान पत्र की फैमिली आईडी से ही होता है। PPP में दर्ज विवरण ही आवेदन में भरे जाते हैं।
- परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर शहर में पक्का मकान नहीं होना चाहिए। आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर हरियाणा के किसी भी शहरी क्षेत्र में पक्का मकान, प्लॉट या फ्लैट दर्ज नहीं होना चाहिए।
- कच्चे मकान में रहने वाले या बेघर परिवार प्राथमिकता में आते हैं। योजना विशेष रूप से उन परिवारों के लिए है जिनके पास अपना घर नहीं है या जो कच्चे मकान में रहते हैं।
- घुमंतू जाति, विधवा और अनुसूचित जाति के परिवारों को प्राथमिकता दी गई है। पहले चरण के आवंटन में इन वर्गों के लाभार्थियों की बड़ी संख्या रही है।
- PMAY या किसी अन्य सरकारी आवास योजना का लाभ पहले से ले चुके परिवार पात्र नहीं माने जाते। यह शर्त कई स्रोतों में दर्ज है, लेकिन इसकी सटीक वर्तमान व्याख्या के लिए आधिकारिक पोर्टल की शर्तें ही अंतिम मानी जाएँ।
पात्रता एक तालिका में
| शर्त | नियम |
|---|---|
| निवास | हरियाणा के शहरी क्षेत्र का निवासी |
| वार्षिक पारिवारिक आय | ₹1.80 लाख तक (PPP के अनुसार) |
| परिवार पहचान पत्र | अनिवार्य |
| पक्का मकान | परिवार के किसी सदस्य के नाम पर शहर में पक्का मकान न हो |
| प्राथमिकता वर्ग | घुमंतू जाति, विधवा, अनुसूचित जाति व अन्य कमजोर वर्ग |
क्या मिलेगा — 30 गज प्लॉट और ईडब्ल्यूएस फ्लैट
योजना के तहत लाभार्थियों को दो तरह की सुविधा मिलती है — प्लॉट और फ्लैट। किसे क्या मिलेगा, यह शहर, उपलब्ध जमीन और उस समय की विंडो पर निर्भर करता है।
30 गज का प्लॉट
पहले चरण में 14 शहरों में लगभग 15,250 परिवारों को 30 गज के प्लॉट के अनंतिम आवंटन पत्र दिए गए। ये शहर थे — चरखी दादरी, फतेहाबाद, झज्जर, करनाल, पंचकूला, महेंद्रगढ़, सिरसा, सोनीपत, पलवल, रोहतक, रेवाड़ी, जुलाना, सफीदों और यमुनानगर (जगाधरी)। बाद में 16 शहरों में लगभग 16,000 परिवारों को प्लॉट देने की प्रक्रिया भी खबरों में आई। कुछ खबरों में यह संख्या 15,256 भी बताई गई है, इसलिए इस गाइड में इसे “लगभग 15,250” लिखा गया है।
प्लॉट की कुल कीमत ₹1 लाख तय की गई है। इसमें से ₹10,000 बुकिंग के समय जमा करने होते हैं और शेष ₹90,000 बाद में देने होते हैं। अगस्त 2024 में मंत्रिमंडल ने भुगतान की समय-सीमा में राहत दी थी — ₹10,000 जमा करने के लिए आवंटन पत्र जारी होने के बाद 2 महीने का समय और शेष ₹80,000–₹90,000 की राशि किस्तों में आशय पत्र (Letter of Intent) जारी होने के बाद 3 वर्ष तक चुकाने की सुविधा दी गई। ध्यान दें: कुछ पुरानी खबरों में शेष राशि ₹80,000 लिखी गई है और कुछ में ₹90,000 — कुल कीमत ₹1 लाख दोनों में समान है, इसलिए किस्तों की सटीक राशि के लिए अपना आवंटन पत्र ही अंतिम मानें।
400 वर्ग फीट का ईडब्ल्यूएस फ्लैट
जिन शहरों में प्लॉट के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है, वहाँ लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में बने 400 वर्ग फीट के ईडब्ल्यूएस फ्लैट दिए जाते हैं। ये फ्लैट 23 अक्टूबर 2025 की ईडब्ल्यूएस नीति के तहत लाइसेंसधारी बिल्डरों द्वारा विकसित कॉलोनियों में आरक्षित प्लॉट और फ्लैटों में से होते हैं।
ईडब्ल्यूएस फ्लैट की बुकिंग 29 जनवरी 2026 से शुरू हुई थी और केवल उन्हीं आवेदकों के लिए थी जिनका नाम 23 अक्टूबर 2025 को जारी सूची में था। बुकिंग के लिए ₹10,000 जमा करने होते थे। यह बुकिंग विंडो 25 फरवरी 2026 तक खुली थी, जो अब बंद हो चुकी है। फ्लैट की कीमत हर कॉलोनी और प्रोजेक्ट के अनुसार अलग-अलग होती है — इस गाइड में कोई एक कीमत इसलिए नहीं लिखी गई है क्योंकि वह सत्यापित नहीं हो सकी है। कीमत जानने के लिए बुकिंग पोर्टल पर अपने शहर और प्रोजेक्ट का विवरण ही देखें।
मकान बनाने के लिए कितनी सहायता मिलेगी
प्लॉट मिलना ही योजना का अंत नहीं है — प्लॉट पर पक्का मकान बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (PMAY-Urban 2.0) से सहायता जुड़ी हुई है।
PMAY-Urban 2.0 के Beneficiary-Led Construction (BLC) घटक के तहत पात्र परिवार को मकान निर्माण के लिए ₹2.5 लाख तक की सहायता मिलती है। इसमें ₹1.5 लाख केंद्र सरकार का अंश और ₹1 लाख हरियाणा सरकार का अंश होता है। यह राशि किस्तों में मिलती है — खबरों के अनुसार नींव के समय ₹1 लाख, छत से पहले ₹1 लाख और मकान पूरा होने के बाद ₹50,000। PMAY-U 2.0 के तहत बनने वाले मकान का न्यूनतम कार्पेट एरिया 30 वर्ग मीटर और अधिकतम 45 वर्ग मीटर बताया गया है।
ध्यान देने वाली बात यह है कि पुरानी PMAY-Urban (1.0) के समय यह सहायता ₹1.5 लाख थी। PMAY-Urban 2.0 में यह बढ़कर ₹2.5 लाख हो गई है। इसलिए पुरानी खबरों में ₹1.5 लाख पढ़कर भ्रमित न हों — वर्तमान में लागू PMAY-Urban 2.0 के तहत ₹2.5 लाख का आंकड़ा सही है।
इसके अलावा, योजना की शुरुआती घोषणा में ₹6 लाख तक के आवास ऋण पर राज्य सरकार द्वारा ब्याज में छूट (interest subvention) देने की बात भी कही गई थी। इस सुविधा की वर्तमान शर्तें, ब्याज दर और पात्रता इस गाइड के लेखन के समय सत्यापित नहीं हो सकी हैं, इसलिए ऋण लेने से पहले अपने बैंक और आधिकारिक पोर्टल से इसकी पुष्टि जरूर करें।
मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना बनाम PMAY-Urban 2.0 — अंतर समझें
बहुत से लोग इन दोनों योजनाओं को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ये दो अलग योजनाएँ हैं जो एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अंतर समझना इसलिए जरूरी है ताकि गलत पोर्टल पर आवेदन न करें।
| बिंदु | मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना | PMAY-Urban 2.0 |
|---|---|---|
| किसकी योजना | हरियाणा सरकार (राज्य योजना) | केंद्र सरकार (केंद्रीय योजना) |
| मुख्य लाभ | 30 गज प्लॉट ₹1 लाख में / EWS फ्लैट | पक्का मकान बनाने के लिए ₹2.5 लाख तक सहायता |
| आय सीमा | ₹1.80 लाख प्रति वर्ष तक | EWS ₹3 लाख तक, LIG ₹6 लाख तक, MIG ₹9 लाख तक |
| किसे मिलता है | केवल हरियाणा के शहरी गरीब परिवार | पूरे देश के शहरी EWS/LIG/MIG परिवार |
| आवेदन पोर्टल | hfa.haryana.gov.in | pmay-urban.gov.in |
| संबंध | प्लॉट देती है | उसी प्लॉट पर मकान बनाने में मदद करती है |
सरल शब्दों में: शहरी आवास योजना आपको जमीन (प्लॉट/फ्लैट) देती है और PMAY-Urban 2.0 उस जमीन पर मकान बनाने के लिए पैसे देती है। दोनों का लाभ एक ही परिवार को मिल सकता है, बशर्ते वह दोनों की शर्तें पूरी करता हो।
मुख्यमंत्री शहरी बनाम ग्रामीण आवास योजना
| बिंदु | शहरी आवास योजना | ग्रामीण आवास योजना 2.0 |
|---|---|---|
| क्षेत्र | शहर / कस्बे | गाँव |
| प्लॉट का आकार | 30 गज | 100 गज (महाग्राम में 50 गज) |
| आय सीमा | ₹1.80 लाख प्रति वर्ष | ₹1.80 लाख प्रति वर्ष |
| पोर्टल | hfa.haryana.gov.in | hfa.haryana.gov.in |
| मकान सहायता | PMAY-Urban 2.0 — ₹2.5 लाख तक | PMAY-Gramin — ₹1.38 लाख तक (खबरों के अनुसार) |
ग्रामीण योजना की विस्तृत जानकारी के लिए हमारी गाइड मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना हरियाणा पढ़ें।
जरूरी दस्तावेज़
आवेदन के समय नीचे दिए गए दस्तावेज़ तैयार रखें। यह सूची खबरों और योजना की सामान्य शर्तों के आधार पर बनाई गई है — पोर्टल पर खुला हुआ लाइव फॉर्म ही अंतिम सूची मानी जाएगी, इसलिए आवेदन करते समय पोर्टल पर माँगे गए दस्तावेज़ ही अपलोड करें।
- परिवार पहचान पत्र (PPP / फैमिली आईडी)
- आधार कार्ड
- हरियाणा का निवास प्रमाण
- आय प्रमाण पत्र (PPP में दर्ज आय के समर्थन में, यदि माँगा जाए)
- बीपीएल राशन कार्ड (यदि लागू हो)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर (PPP से जुड़ा हुआ)
- बैंक खाता विवरण / पासबुक (सहायता राशि के लिए, यदि माँगा जाए)
- जाति प्रमाण पत्र (यदि प्राथमिकता वर्ग का लाभ लेना हो)
- प्लॉट बुकिंग के लिए ₹10,000 की भुगतान रसीद या भुगतान का साधन (ऑनलाइन भुगतान के लिए)
सावधानी: कोई भी दस्तावेज़ किसी एजेंट या दलाल को मूल रूप में न दें। आवेदन केवल आधिकारिक पोर्टल से ही करें और भुगतान केवल पोर्टल पर बताए गए आधिकारिक तरीके से करें।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें — स्टेप-बाय-स्टेप
योजना में आवेदन की दो अलग-अलग प्रक्रियाएँ सामने आती हैं — एक प्लॉट के लिए (hfa.haryana.gov.in) और दूसरी ईडब्ल्यूएस फ्लैट की बुकिंग के लिए (Consumer Housing PMS पोर्टल)। कौन-सी प्रक्रिया आपके लिए है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस समय कौन-सी विंडो खुली है।
तरीका 1: प्लॉट के लिए आवेदन (hfa.haryana.gov.in)
- आधिकारिक पोर्टल https://hfa.haryana.gov.in/ खोलें।
- होम पेज पर “मुख्यमंत्री शहरी आवास हेतु रजिस्ट्रेशन” या इसी तरह का लिंक खोजें और उस पर क्लिक करें।
- अपनी परिवार पहचान पत्र (PPP) फैमिली आईडी दर्ज करें। PPP से जुड़ी जानकारी स्वतः भर सकती है — उसे ध्यान से जाँचें।
- अपना शहर, श्रेणी (प्लॉट या फ्लैट) और अन्य माँगी गई जानकारी भरें।
- माँगे गए दस्तावेज़ स्कैन करके अपलोड करें।
- ₹10,000 की बुकिंग राशि का ऑनलाइन भुगतान करें (यदि उस विंडो में भुगतान माँगा जा रहा हो)।
- फॉर्म जमा करने के बाद मिली आवेदन संख्या / पावती को सहेजकर रखें। यही संख्या आगे स्टेटस जाँचने में काम आएगी।
तरीका 2: ईडब्ल्यूएस फ्लैट की बुकिंग (Consumer Housing PMS पोर्टल)
- बुकिंग पोर्टल https://consumer.housingpms.org.in/#/login खोलें।
- अपना मोबाइल नंबर दर्ज करके लॉगिन करें।
- लॉगिन के बाद खुलने वाले पेज पर अपनी जानकारी भरें और अपना शहर व प्रोजेक्ट चुनें।
- ₹10,000 की बुकिंग राशि का भुगतान करें।
- फॉर्म जमा करने पर मिलने वाली एप्लीकेशन संख्या को सहेजकर रखें।
महत्वपूर्ण: ऊपर दिए गए चरण पिछली खुली विंडो की खबरों के आधार पर लिखे गए हैं। जब अगली विंडो खुलेगी, तो पोर्टल के चरणों में बदलाव हो सकता है। आवेदन करने से पहले पोर्टल पर दिख रही ताज़ा सूचना और निर्देश ही पढ़ें और उन्हीं का पालन करें।
ऑफलाइन आवेदन का विकल्प
ऑनलाइन आवेदन ही मुख्य तरीका है, लेकिन जिन परिवारों को ऑनलाइन आवेदन में कठिनाई होती है, वे अपने नजदीकी नगर निगम / नगर पालिका कार्यालय, अटल सेवा केंद्र (CSC) या हाउसिंग बोर्ड के कार्यालय से मदद ले सकते हैं। वहाँ से फॉर्म भरने और दस्तावेज़ अपलोड करने में सहायता मिल सकती है।
यह बात स्पष्ट रूप से दर्ज की जा रही है कि ऑफलाइन फॉर्म जमा करने की कोई अलग औपचारिक प्रक्रिया इस गाइड के लेखन के समय आधिकारिक स्रोत से सत्यापित नहीं हो सकी है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को नकद पैसे देकर ऑफलाइन फॉर्म भरवाने से पहले संबंधित कार्यालय से ही पुष्टि करें कि वह अधिकृत है या नहीं।
ड्रॉ और आवंटन कैसे होता है
प्लॉट की संख्या आवेदकों की संख्या से कम होती है, इसलिए आवंटन ड्रॉ (लॉटरी) के माध्यम से किया जाता है। उदाहरण के लिए, करनाल में 842 प्लॉट के लिए 10,000 से अधिक आवेदन आए थे, इसलिए वहाँ ड्रॉ से आवंटन की बात कही गई थी।
आवंटन की प्रक्रिया सामान्य रूप से इस प्रकार होती है:
- आवेदन और दस्तावेज़ों की जाँच होती है। अपात्र आवेदन खारिज कर दिए जाते हैं।
- पात्र आवेदकों की सूची तैयार की जाती है और सार्वजनिक की जाती है।
- जहाँ आवेदक अधिक हों, वहाँ पारदर्शी ड्रॉ निकाला जाता है।
- चुने गए लाभार्थियों को अनंतिम आवंटन पत्र / आशय पत्र (Letter of Intent) जारी किया जाता है।
- लाभार्थी निर्धारित समय में ₹10,000 जमा करता है और शेष राशि किस्तों में चुकाता है।
- भुगतान पूरा होने और औपचारिकताएँ पूरी होने पर मालिकाना प्रमाण पत्र / कब्जा प्रमाण पत्र दिया जाता है। अगस्त 2025 में पंचकूला में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में ऐसे ही प्रमाण पत्र वितरित किए गए थे।
आवेदन का स्टेटस कैसे चेक करें
- आधिकारिक पोर्टल https://hfa.haryana.gov.in/ खोलें।
- होम पेज पर “नवीनतम समाचार” या स्टेटस/सूची से जुड़ा अनुभाग देखें — पात्रता सूची और ड्रॉ से जुड़ी सूचनाएँ यहीं प्रकाशित होती हैं।
- अपनी आवेदन संख्या, PPP फैमिली आईडी या मोबाइल नंबर से अपनी स्थिति खोजें।
- ईडब्ल्यूएस फ्लैट की बुकिंग के लिए https://consumer.housingpms.org.in/#/login पर लॉगिन करके अपनी बुकिंग और भुगतान की स्थिति देखें।
यदि पोर्टल पर आपकी जानकारी न मिले, तो अपने जिले के नगर निकाय कार्यालय या हाउसिंग फॉर ऑल विभाग से संपर्क करें।
फीस और समय-सीमा
| मद | राशि / समय |
|---|---|
| प्लॉट की कुल कीमत | ₹1 लाख |
| बुकिंग राशि | ₹10,000 |
| ₹10,000 जमा करने की समय-सीमा | आवंटन पत्र के बाद 2 महीने (संशोधित नियम) |
| शेष राशि | किस्तों में, आशय पत्र के बाद 3 वर्ष तक |
| ईडब्ल्यूएस फ्लैट बुकिंग राशि | ₹10,000 |
| आवेदन शुल्क | खबरों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन के लिए अलग से कोई शुल्क सत्यापित नहीं है; पोर्टल पर दिख रही राशि ही अंतिम मानें |
| आखिरी सत्यापित प्लॉट विंडो | 30 अप्रैल 2025 तक |
| आखिरी सत्यापित EWS फ्लैट बुकिंग विंडो | 25 फरवरी 2026 तक |
| वर्तमान स्थिति (6 नवंबर 2026) | कोई नई खुली विंडो सत्यापित नहीं; अगली विंडो की प्रतीक्षा करें |
किन गलतियों से बचें
- गलत पोर्टल पर आवेदन न करें। केवल hfa.haryana.gov.in और consumer.housingpms.org.in ही आधिकारिक पोर्टल हैं। मिलते-जुलते नाम वाली किसी अन्य वेबसाइट पर अपनी PPP आईडी या पैसे न डालें।
- किसी को पैसे देकर नाम जुड़वाने का झाँसा न लें। आवंटन ड्रॉ और पात्रता के आधार पर होता है — कोई भी व्यक्ति पैसे लेकर आपका नाम सूची में नहीं डलवा सकता।
- आय गलत न भरें। PPP में दर्ज आय ही मानी जाती है। गलत आय भरने पर आवेदन खारिज हो सकता है और जाँच में पात्रता पर सवाल उठ सकता है — झज्जर में 851 आवंटियों की पात्रता की जाँच की खबर इसका उदाहरण है।
- आवेदन संख्या संभालकर रखें। स्टेटस, ड्रॉ और आवंटन पत्र — हर जगह यही संख्या काम आती है।
- अंतिम तारीख का इंतज़ार न करें। जब भी अगली विंडो खुले, पहले ही दिन दस्तावेज़ तैयार रखकर आवेदन करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के लिए आय सीमा कितनी है?
परिवार की वार्षिक आय ₹1.80 लाख तक होनी चाहिए। यह आय परिवार पहचान पत्र (PPP) में दर्ज आय के अनुसार मानी जाती है। इससे अधिक आय वाले परिवार इस योजना के पात्र नहीं हैं। ध्यान दें कि यह सीमा PMAY-Urban 2.0 की सीमा (EWS ₹3 लाख तक) से अलग है — दोनों योजनाओं की आय सीमा को एक न समझें।
30 गज के प्लॉट की कीमत कितनी है?
30 गज (1 मरला) के प्लॉट की कुल कीमत ₹1 लाख है। इसमें से ₹10,000 बुकिंग के समय और शेष राशि किस्तों में चुकानी होती है। संशोधित नियमों के अनुसार ₹10,000 आवंटन पत्र के बाद 2 महीने में और शेष राशि आशय पत्र के बाद 3 वर्ष तक किस्तों में चुकाई जा सकती है।
क्या अभी आवेदन चल रहे हैं?
6 नवंबर 2026 तक कोई नई खुली आवेदन विंडो सत्यापित नहीं हो सकी है। प्लॉट के लिए आखिरी सत्यापित समय-सीमा 30 अप्रैल 2025 थी और ईडब्ल्यूएस फ्लैट की बुकिंग 25 फरवरी 2026 तक खुली थी। अगली विंडो की घोषणा के लिए आधिकारिक पोर्टल https://hfa.haryana.gov.in/ पर नज़र रखें और किसी भी खबर पर आवेदन करने से पहले पोर्टल पर ही पुष्टि करें।
ईडब्ल्यूएस फ्लैट कितने बड़े होते हैं और बुकिंग कैसे होती है?
ईडब्ल्यूएस फ्लैट 400 वर्ग फीट के होते हैं और ये लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में होते हैं। बुकिंग Consumer Housing PMS पोर्टल (https://consumer.housingpms.org.in/#/login) से मोबाइल नंबर से लॉगिन करके की जाती है और बुकिंग राशि ₹10,000 है। पिछली बुकिंग केवल उन्हीं आवेदकों के लिए थी जिनका नाम 23 अक्टूबर 2025 की सूची में था। फ्लैट की कीमत हर प्रोजेक्ट के अनुसार अलग होती है।
मकान बनाने के लिए कितनी सहायता मिलती है?
प्लॉट मिलने के बाद PMAY-Urban 2.0 के BLC घटक के तहत मकान निर्माण के लिए ₹2.5 लाख तक की सहायता मिलती है — ₹1.5 लाख केंद्र सरकार और ₹1 लाख राज्य सरकार का अंश। यह राशि किस्तों में मिलती है। यह सहायता मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना से अलग, केंद्रीय योजना के तहत मिलती है।
क्या ग्रामीण क्षेत्र के लोग इस योजना में आवेदन कर सकते हैं?
नहीं। यह योजना केवल शहरी क्षेत्र के निवासियों के लिए है। ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 है, जिसमें 100 गज (महाग्राम में 50 गज) के प्लॉट दिए जाते हैं। पूरी जानकारी के लिए हमारी गाइड मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना हरियाणा पढ़ें।
आवंटन कैसे होता है — पहले आओ पहले पाओ या ड्रॉ?
जहाँ आवेदकों की संख्या प्लॉट की संख्या से अधिक होती है, वहाँ आवंटन ड्रॉ (लॉटरी) से होता है। पात्रता जाँच के बाद सूची बनती है, फिर ड्रॉ निकाला जाता है और चुने गए लाभार्थियों को आवंटन पत्र जारी किया जाता है। ड्रॉ और सूची की सूचना आधिकारिक पोर्टल पर प्रकाशित होती है।
हेल्पलाइन नंबर क्या है?
हेल्पलाइन को लेकर अलग-अलग स्रोतों में अलग-अलग नंबर मिले हैं, इसलिए कोई एक नंबर बिना सत्यापन के यहाँ अंतिम रूप से नहीं लिखा जा रहा है। ईडब्ल्यूएस फ्लैट बुकिंग को लेकर एक खबर में 0172-2585852 नंबर दिया गया था। सबसे भरोसेमंद तरीका यह है कि मदद के लिए आधिकारिक पोर्टल https://hfa.haryana.gov.in/ पर दिया गया संपर्क विवरण देखें या अपने जिले के नगर निकाय कार्यालय से संपर्क करें।
आधिकारिक स्रोत
- हाउसिंग फॉर ऑल विभाग, हरियाणा — आधिकारिक पोर्टल: https://hfa.haryana.gov.in/
- ईडब्ल्यूएस फ्लैट बुकिंग पोर्टल (Consumer Housing PMS): https://consumer.housingpms.org.in/#/login
- प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 — आधिकारिक पोर्टल: https://pmay-urban.gov.in/
- हरियाणा सरकार — आधिकारिक वेबसाइट: https://haryana.gov.in/
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना हरियाणा के उन शहरी गरीब परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है जिनकी वार्षिक आय ₹1.80 लाख तक है और जिनके पास शहर में अपना पक्का मकान नहीं है। 30 गज का प्लॉट ₹1 लाख में, किस्तों में भुगतान की सुविधा और PMAY-Urban 2.0 से मकान निर्माण के लिए ₹2.5 लाख तक की सहायता — ये तीनों मिलकर एक गरीब परिवार के अपने घर के सपने को सच करने का रास्ता बनाते हैं।
लेकिन याद रखें — 6 नवंबर 2026 तक इस योजना की कोई नई आवेदन विंडो खुली हुई सत्यापित नहीं है। इसलिए अभी सबसे समझदारी भरा कदम यह है कि अपने दस्तावेज़ — परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, आय प्रमाण और बीपीएल राशन कार्ड — तैयार रखें, आधिकारिक पोर्टल पर नज़र रखें और अगली विंडो खुलते ही सही पोर्टल से आवेदन करें। किसी एजेंट को पैसे न दें और हर सूचना की पुष्टि केवल आधिकारिक स्रोत से करें।
संबंधित गाइड: मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना हरियाणा, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना
अस्वीकरण: इस गाइड में दी गई जानकारी 6 नवंबर 2026 तक सार्वजनिक स्रोतों से सत्यापित तथ्यों पर आधारित है। योजना के नियम, तारीखें और राशियाँ समय-समय पर बदल सकती हैं। आवेदन से पहले आधिकारिक पोर्टल https://hfa.haryana.gov.in/ पर ताज़ा जानकारी जरूर जाँचें। पोर्टल पर खुला हुआ लाइव फॉर्म ही दस्तावेज़ों और प्रक्रिया के लिए अंतिम माना जाएगा।

प्रातिक्रिया दे