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Matritva Sahayata Yojana Haryana 2026: ₹5,000 Second Boy Child

📌 ज़रूरी जानकारी

  • खबर: Matritva Sahayata Yojana Haryana 2026: ₹5,000 Second Boy Child
  • तारीख़: 6 नवम्बर 2026, 10:40 पूर्वाह्न
  • लेखक: Harish
  • श्रेणी: सरकारी योजनाएँ
  • स्रोत: विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल देखें — लिंक खबर के अंदर दिया गया है।

मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना हरियाणा 2026: दूसरे बेटे के जन्म पर ₹5,000 की सहायता

हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना (Mukhya Mantri Matritav Sahayta Yojana) के तहत पात्र महिलाओं को दूसरे जीवित बच्चे (लड़के) के जन्म पर एकमुश्त ₹5,000 की मातृत्व सहायता दी जाती है। यह योजना हरियाणा के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाई जाती है। इसका मकसद प्रसव के पहले और बाद में महिला को मजदूरी के नुकसान की आंशिक भरपाई करना है, ताकि वह पर्याप्त आराम कर सके और माँ तथा नवजात शिशु का स्वास्थ्य ठीक रह सके।

इस योजना को समझने में सबसे बड़ी गलती यही होती है कि इसे हर गर्भवती महिला के लिए आम सहायता समझ लिया जाता है। सच यह है कि यह योजना केवल एक खास स्थिति के लिए है — परिवार में दूसरे जीवित बच्चे के रूप में लड़के का जन्म। अगर आप इस शर्त को पूरा नहीं करतीं, तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, चाहे आप हरियाणा की निवासी ही क्यों न हों। इस लेख में पात्रता, शर्तें, दस्तावेज़, ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया, फीस, समय-सीमा और स्टेटस चेक करने का तरीका विस्तार से दिया गया है।

सबसे पहले यह साफ़ समझ लें — यह योजना किसके लिए है और किसके लिए नहीं

बात सही जानकारी
योजना का नाम मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना (Mukhya Mantri Matritav Sahayta Yojana)
चलाने वाला विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा सरकार
सहायता राशि ₹5,000 एकमुश्त (एक ही किस्त में)
किन्हें मिलती है गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली पात्र महिलाओं को
शर्त दूसरे जीवित बच्चे के रूप में लड़के का जन्म
बच्चे की जन्म तिथि 08 मार्च 2022 या उसके बाद जन्मा बच्चा
भुगतान का तरीका परिवार पहचान पत्र (PPP) के माध्यम से, DBT से आधार से जुड़े बैंक खाते में
आवेदन का माध्यम अंत्योदय सरल (SARAL) पोर्टल — ऑनलाइन या सरल/अटल केंद्र से ऑफलाइन
लागू होने की तिथि अधिसूचना 16 मार्च 2023 को जारी; योजना 08 मार्च 2022 से लागू

ध्यान दें: यह योजना गर्भावस्था के दौरान हर महिला को मिलने वाली सामान्य पोषण या प्रसव सहायता नहीं है। यह केवल दूसरे जीवित बेटे के जन्म पर दी जाने वाली एकमुश्त राशि है। पहली संतान पर इस योजना का लाभ नहीं मिलता — पहली संतान के लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) है। इसी तरह, अगर दूसरी संतान लड़की है, तो भी इस हरियाणा योजना का लाभ नहीं मिलेगा — दूसरी लड़की के लिए PMMVY के तहत ₹6,000 की सहायता मिलती है।

PMMVY और मातृत्व सहायता योजना में क्या अंतर है?

केंद्र सरकार की PMMVY और हरियाणा की मातृत्व सहायता योजना को लेकर बहुत भ्रम रहता है, क्योंकि दोनों का मकसद एक जैसा लगता है। असल में दोनों एक-दूसरे की कमी को पूरा करती हैं — इन्हें एक ही योजना समझने की गलती न करें।

योजना पहली संतान दूसरी संतान (लड़की) दूसरी संतान (लड़का)
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) ₹5,000 (दो किस्तों में — ₹3,000 + ₹2,000) ₹6,000 (एक किस्त में) कोई लाभ नहीं
मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना, हरियाणा कोई लाभ नहीं कोई लाभ नहीं ₹5,000 (एक किस्त में)

इस तरह, अगर किसी पात्र महिला की पहली संतान हुई है, तो उसे PMMVY से ₹5,000 मिल सकते हैं। अगर दूसरी संतान लड़की है, तो PMMVY से ₹6,000 मिल सकते हैं। और अगर दूसरी संतान लड़का है, तो हरियाणा की इस योजना से ₹5,000 मिल सकते हैं। दोनों योजनाएँ अलग-अलग हैं, इनकी पात्रता शर्तें अलग हैं और आवेदन भी अलग-अलग माध्यम से होता है — इसलिए अपनी स्थिति के हिसाब से सही योजना में आवेदन करें।

पात्रता — कौन आवेदन कर सकती है?

इस योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो सभी शर्तें पूरी करती हैं। हरियाणा की निवासी होना ही काफी नहीं है — नीचे दी गई श्रेणियों में से कम से कम एक श्रेणी में आना भी जरूरी है।

मूल शर्तें:

  • आवेदक महिला हरियाणा राज्य की निवासी हो।
  • लाभ केवल दूसरे जीवित बच्चे (लड़के) के जन्म पर मिलेगा, और वह बच्चा 08 मार्च 2022 या उसके बाद जन्मा हो।
  • गर्भावस्था का पंजीकरण कराया गया हो और कम से कम एक बार प्रसव-पूर्व जाँच (ANC) हुई हो।
  • बच्चे का जन्म पंजीकरण कराया गया हो और नवजात को टीकाकरण का पहला चक्र (बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी और हेपेटाइटिस-बी) लगवाया गया हो।
  • लाभार्थी का आधार नंबर अनिवार्य है — लाभ केवल आधार के आधार पर ही दिया जाता है, ताकि दोहराव और गड़बड़ी न हो।

पात्र श्रेणियाँ (इनमें से कम से कम एक में आना जरूरी है):

  1. अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) की महिला।
  2. 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाली महिला (दिव्यांगजन)।
  3. बीपीएल राशन कार्ड धारक महिला।
  4. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) की लाभार्थी।
  5. ई-श्रम कार्ड धारक महिला।
  6. पीएम-किसान सम्मान निधि की लाभार्थी महिला किसान।
  7. मनरेगा (MGNREGA) जॉब कार्ड धारक महिला।
  8. ऐसी महिला जिसके परिवार की शुद्ध वार्षिक आय ₹8 लाख से कम हो।
  9. गर्भवती या स्तनपान कराने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (AWW), आंगनवाड़ी सहायिका (AWH) या आशा (ASHA) कार्यकर्ता।
  10. केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित कोई अन्य श्रेणी।

कौन पात्र नहीं है:

  • केंद्र सरकार, राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) में कार्यरत महिला कर्मचारी।
  • वे महिलाएँ जो किसी अन्य कानून के तहत इसी तरह का मातृत्व लाभ पहले से प्राप्त कर रही हैं।

अगर आप ऊपर दी गई किसी भी पात्र श्रेणी में नहीं आतीं, तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा — यह बात विभाग की आधिकारिक जानकारी में साफ़ लिखी है। इसलिए आवेदन करने से पहले अपनी श्रेणी जरूर जाँच लें।

दो बातें जिन पर अभी भी स्थिति साफ़ नहीं है — आवेदन से पहले जान लें

इस योजना को लेकर दो बिंदुओं पर अलग-अलग स्रोतों में अलग-अलग जानकारी मिलती है। हम यहाँ दोनों पक्ष बता रहे हैं, ताकि आप गलतफहमी में न रहें। अंतिम और सही जानकारी के लिए आवेदन से पहले SARAL पोर्टल पर योजना की लाइव सेवा जरूर देखें — पोर्टल पर दिख रहा फॉर्म ही अंतिम माना जाएगा।

पहला बिंदु — किस्तों की संख्या: महिला एवं बाल विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (wcdhry.gov.in) पर साफ़ लिखा है कि ₹5,000 की राशि जन्म के बाद एक ही किस्त में दी जाएगी। वहीं, एक एग्रीगेटर वेबसाइट पर यह लिखा मिला है कि राशि दो हिस्सों में मिलती है — पंजीकरण के बाद ₹3,000 और जन्म के बाद ₹2,000। यह ₹3,000 + ₹2,000 का बँटवारा PMMVY की पहली संतान वाली किस्तों से मिलता-जुलता है, इसलिए यह भ्रम संभव है कि उस स्रोत ने दोनों योजनाओं की जानकारी मिला दी हो। हमारी सलाह यही है कि आधिकारिक पेज को सही मानें — एक किस्त में ₹5,000, जन्म के बाद — और SARAL फॉर्म पर जो दिखे, उसे अंतिम मानें।

दूसरा बिंदु — आय सीमा: आधिकारिक WCD पेज, हरियाणा सरकार की राजपत्र अधिसूचना (16 मार्च 2023) और समाचार रिपोर्टों में आय सीमा ₹8 लाख प्रति वर्ष से कम बताई गई है। वहीं, एक अन्य स्रोत (abhipedia) पर इस योजना की आय सीमा ₹1.80 लाख बताई गई है। ₹1.80 लाख की सीमा हरियाणा की कुछ अन्य योजनाओं (जैसे मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना) में जरूर है, इसलिए यह भी संभव है कि वहाँ जानकारी मिल गई हो — लेकिन इस योजना के लिए हमने आज की जाँच में उस स्रोत का पेज दोबारा नहीं खोजा जा सका, इसलिए यह विरोधाभास अनसुलझा है। आधिकारिक स्रोत ₹8 लाख के पक्ष में मजबूत हैं, फिर भी आवेदन से पहले SARAL सेवा पर लिखी आय सीमा जरूर देख लें।

लाभ और भुगतान — पैसा कैसे और कब मिलेगा?

  • स्वीकृत लाभार्थी को ₹5,000 की राशि एक ही बार में दी जाती है।
  • पैसा सीधे लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजा जाता है — नकद या किसी बिचौलिए के हाथों नहीं।
  • भुगतान परिवार पहचान पत्र (PPP) के माध्यम से किया जाता है, इसलिए आवेदन से पहले PPP (फैमिली आईडी) तैयार रखें और उसमें दर्ज जानकारी सही रखें।
  • यह राशि मजदूरी के नुकसान की आंशिक भरपाई के लिए है, ताकि महिला प्रसव से पहले और बाद में पर्याप्त आराम कर सके।

आवेदन के बाद विभाग आपके फॉर्म और दस्तावेज़ों की जाँच करता है। अधिसूचना के अनुसार, ICDS क्षेत्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (AWW) द्वारा सत्यापित फॉर्म सुपरवाइजर के माध्यम से और आशा (ASHA) द्वारा सत्यापित फॉर्म चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी (WCDPO) तक पहुँचता है। WCDPO फॉर्म की जाँच करके उसे SARAL पोर्टल पर अपलोड करते हैं, और जिला कार्यक्रम अधिकारी (DPO) लाभार्थी के बैंक खाते में राशि जारी करने के लिए अधिकृत होते हैं। यानी आपके आवेदन में कई स्तरों पर जाँच होती है — इसीलिए सभी दस्तावेज़ सही और पूरे रखें।

जरूरी दस्तावेज़ — आवेदन से पहले तैयार रखें

नीचे दी गई सूची योजना की जानकारी के आधार पर तैयार की गई है। ध्यान रखें कि SARAL पोर्टल पर योजना का लाइव फॉर्म ही अंतिम सूची मानेगा — फॉर्म भरते समय जो दस्तावेज़ माँगे जाएँ, वही जमा करें।

मुख्य दस्तावेज़:

  • परिवार पहचान पत्र (PPP) नंबर — अनिवार्य।
  • माँ का आधार कार्ड।
  • बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र।
  • माँ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड (MCP कार्ड)।
  • आधार से जुड़े बैंक खाते की पासबुक।

पात्रता का प्रमाण (अपनी श्रेणी के अनुसार कोई एक):

  • SC/ST प्रमाण पत्र, या
  • दिव्यांगता प्रमाण पत्र, या
  • बीपीएल राशन कार्ड, या
  • आयुष्मान भारत (PM-JAY) कार्ड, या
  • ई-श्रम कार्ड, या
  • पीएम-किसान सम्मान निधि लाभार्थी कार्ड, या
  • मनरेगा जॉब कार्ड, या
  • आय प्रमाण पत्र, या
  • गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिला का कार्ड।

कुछ अन्य स्रोतों में माँ के बच्चों के आधार कार्ड, अस्पताल की डिस्चार्ज स्लिप, बच्चे का टीकाकरण प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और सक्रिय मोबाइल नंबर भी माँगे जाने की बात कही गई है। इसलिए सभी मूल दस्तावेज़ और उनकी साफ़ स्कैन कॉपी पहले से तैयार रखें, ताकि फॉर्म भरते समय रुकना न पड़े।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें — SARAL पोर्टल पर step-by-step

ऑनलाइन आवेदन अंत्योदय सरल पोर्टल (SARAL) पर होता है। नीचे दिए गए चरण सामान्य प्रक्रिया के अनुसार हैं — पोर्टल पर दिख रहे विकल्प ही अंतिम होंगे।

  1. अंत्योदय सरल पोर्टल saralharyana.gov.in पर जाएँ।
  2. नए उपयोगकर्ता हैं तो New User / Register Here पर क्लिक करके रजिस्टर करें; पहले से खाता है तो अपनी लॉगिन जानकारी से साइन इन करें।
  3. पोर्टल पर सेवाओं की सूची में “Mukhya Mantri Matritav Sahayta Yojana” या “Haryana Mukhyamantri Matritva Sahayata Yojana” खोजें।
  4. सेवा पर Apply पर क्लिक करें — ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुलेगा।
  5. फॉर्म में माँ की जानकारी, PPP नंबर, आधार विवरण और बच्चे की जन्म जानकारी सही-सही भरें।
  6. माँगे गए दस्तावेज़ तय फॉर्मेट में अपलोड करें।
  7. पूरा फॉर्म ध्यान से दोबारा पढ़कर जाँच लें, फिर Submit करें।
  8. सबमिट करने के बाद मिलने वाला आवेदन संदर्भ नंबर (Application Reference Number) नोट करके सुरक्षित रख लें — यही नंबर स्टेटस चेक करने के काम आएगा।
  9. इसके बाद संबंधित विभाग आपके आवेदन और दस्तावेज़ों की जाँच करेगा।
  10. आवेदन स्वीकृत होने पर ₹5,000 की राशि आपके आधार से जुड़े बैंक खाते में DBT से भेज दी जाएगी।

आवेदन करते समय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या आशा कार्यकर्ता की मदद भी ली जा सकती है — समाचार रिपोर्टों के अनुसार, इस योजना के आवेदन आंगनवाड़ी या आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी कराए जा सकते हैं। अगर ऑनलाइन फॉर्म भरने में दिक्कत आए, तो अपनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क करें।

ऑफलाइन आवेदन कैसे करें

अगर आप खुद ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकतीं, तो ऑफलाइन तरीका भी है:

  1. अपने नजदीकी अंत्योदय सरल केंद्र (SARAL Kendra) या अटल केंद्र (ATAL Kendra) पर जाएँ।
  2. वहाँ से योजना का निर्धारित आवेदन फॉर्म लें और उसे सही जानकारी के साथ भरें।
  3. सभी जरूरी दस्तावेज़ों की प्रतियाँ फॉर्म के साथ जमा करें।
  4. केंद्र के अधिकारी आपके आवेदन की जाँच करेंगे और उसे SARAL पोर्टल पर अपलोड करेंगे।
  5. जाँच और स्वीकृति के बाद राशि आपके बैंक खाते में DBT से भेज दी जाएगी।

सरल केंद्र से आवेदन करने पर वहाँ लागू सेवा शुल्क (यदि कोई हो) देना पड़ सकता है — इसकी राशि की पुष्टि आधिकारिक पेज पर नहीं मिली है, इसलिए केंद्र पर जाने से पहले शुल्क के बारे में पूछ लें।

फीस और समय-सीमा — क्या सच में पता है?

इस हिस्से में हम वही बता रहे हैं जो सत्यापित हो सका है — बाकी के बारे में साफ़ कह रहे हैं कि जानकारी नहीं मिली।

  • ऑनलाइन आवेदन की फीस: आधिकारिक WCD पेज पर इस योजना के लिए कोई आवेदन फीस नहीं बताई गई है। यानी ऑनलाइन आवेदन के लिए अलग से कोई तय फीस सामने नहीं आई है।
  • सरल केंद्र का शुल्क: सरल/अटल केंद्र से आवेदन करने पर केंद्र का निर्धारित सेवा शुल्क लग सकता है। इसकी राशि कहीं सत्यापित नहीं हुई — केंद्र पर ही पूछकर पता करें।
  • भुगतान की समय-सीमा: आवेदन स्वीकृति के बाद पैसा कितने दिनों में आएगा, इसकी कोई निश्चित समय-सीमा आधिकारिक पेज या अधिसूचना में सार्वजनिक रूप से नहीं मिली। इसलिए हम कोई दिन या तारीख नहीं बता रहे हैं। आवेदन की जाँच (WCDPO सत्यापन) और जिला स्तर पर स्वीकृति के बाद ही DBT से भुगतान होता है, इसलिए दस्तावेज़ पूरे और सही रखना ही सबसे तेज़ तरीका है।
  • किसी को पैसे न दें: अगर कोई व्यक्ति इस योजना के नाम पर फीस या रिश्वत माँगे, तो उसे पैसे न दें — आवेदन के लिए आधिकारिक पोर्टल या नजदीकी सरल केंद्र और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से ही संपर्क करें।

आवेदन का स्टेटस कैसे चेक करें?

  1. SARAL पोर्टल saralharyana.gov.in पर जाएँ और “Track Application / Appeal” विकल्प खोलें।
  2. विभाग, सेवा का नाम और अपना आवेदन संदर्भ नंबर दर्ज करें।
  3. Check Status पर क्लिक करें — आवेदन की वर्तमान स्थिति (जमा हुआ, जाँच में, स्वीकृत या अस्वीकृत) स्क्रीन पर दिखेगी।
  4. आप SARAL के स्टेटस पेज status.saralharyana.nic.in पर भी यही जानकारी देख सकती हैं।
  5. SARAL पोर्टल की सामान्य सुविधा के अनुसार, अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से “SARAL” लिखकर, एक खाली जगह छोड़कर आवेदन आईडी लिखें और 7738299899 पर SMS भेजकर भी स्टेटस जाना जा सकता है — यह SARAL पोर्टल की सामान्य SMS सुविधा है, इस योजना के लिए अलग से इसकी पुष्टि नहीं हुई है।

अगर स्टेटस लंबे समय तक “जाँच में” ही दिखे, तो अपनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, संबंधित CDPO कार्यालय या महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय से संपर्क करें।

हेल्पलाइन और संपर्क

  • योजना पेज पर दी गई हेल्पलाइन: 0172-3968400 (हरियाणा अंत्योदय सरल हेल्पलाइन नंबर, योजना की जानकारी में दर्ज)।
  • SARAL पोर्टल टोल-फ्री नंबर: 1800-2000-023 (SARAL पोर्टल की सामान्य हेल्पलाइन के रूप में विभिन्न स्रोतों में दर्ज; इस योजना के लिए अलग से सत्यापित नहीं है)।
  • महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा: Bays No. 15-20, Sector 4, Panchkula, Haryana — 134112 (विभाग का पता विभिन्न स्रोतों में दर्ज है)।
  • आधिकारिक वेबसाइट: wcdhry.gov.in पर योजना का पेज देखें।

फोन पर अपनी निजी जानकारी (जैसे बैंक खाते का पूरा विवरण या OTP) किसी को न बताएँ।

आवेदन करते समय होने वाली आम गलतियाँ

  • पहली संतान पर आवेदन करना: इस योजना में पहली संतान पर लाभ नहीं मिलता — पहली संतान के लिए PMMVY देखें।
  • दूसरी बेटी पर आवेदन करना: दूसरी संतान लड़की होने पर इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा — उस स्थिति में PMMVY की ₹6,000 वाली सहायता देखें।
  • 08 मार्च 2022 से पहले जन्मा बच्चा: इस तारीख से पहले जन्मे बच्चे पर इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  • गलत आय जानकारी: PPP में दर्ज आय और आय प्रमाण पत्र की जानकारी अलग-अलग होने पर आवेदन अटक सकता है — PPP पहले सही कराएँ।
  • आधार से बैंक खाता न जुड़ा होना: पैसा DBT से आधार से जुड़े खाते में ही आता है, इसलिए बैंक में जाकर आधार सीडिंग जरूर कराएँ।
  • टीकाकरण और जन्म पंजीकरण अधूरा छोड़ना: बच्चे का जन्म पंजीकरण और पहले चक्र का टीकाकरण (BCG, OPV, DPT, हेपेटाइटिस-बी) शर्तों में शामिल है — ये काम समय पर कराएँ।
  • गलत श्रेणी चुनना: पात्रता श्रेणियों में से कम से कम एक का प्रमाण होना जरूरी है — बिना प्रमाण के आवेदन स्वीकृत नहीं होगा।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

सवाल 1: मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना हरियाणा में कितनी राशि मिलती है?

जवाब: पात्र महिलाओं को दूसरे जीवित बेटे के जन्म पर एकमुश्त ₹5,000 की सहायता मिलती है। आधिकारिक WCD पेज के अनुसार यह राशि जन्म के बाद एक ही किस्त में दी जाती है।

सवाल 2: क्या हर गर्भवती महिला को इस योजना का लाभ मिलेगा?

जवाब: नहीं। यह योजना हर गर्भवती महिला के लिए नहीं है। लाभ केवल तभी मिलेगा जब दूसरे जीवित बच्चे के रूप में लड़के का जन्म हुआ हो, बच्चा 08 मार्च 2022 या उसके बाद जन्मा हो, और महिला ऊपर बताई गई पात्र श्रेणियों में से किसी एक में आती हो।

सवाल 3: अगर दूसरी संतान लड़की है, तो क्या मिलेगा?

जवाब: इस हरियाणा योजना का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी लड़की के लिए केंद्र सरकार की PMMVY के तहत ₹6,000 की एकमुश्त सहायता का प्रावधान है — उसकी पात्रता और आवेदन प्रक्रिया अलग है, इसलिए PMMVY की जानकारी अलग से देखें।

सवाल 4: मातृत्व सहायता योजना हरियाणा के लिए आवेदन कहाँ करें?

जवाब: ऑनलाइन आवेदन अंत्योदय सरल (SARAL) पोर्टल saralharyana.gov.in पर होता है। ऑफलाइन आवेदन नजदीकी सरल केंद्र या अटल केंद्र पर किया जा सकता है। आंगनवाड़ी या आशा कार्यकर्ता से भी मदद ली जा सकती है।

सवाल 5: आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

जवाब: PPP नंबर, माँ का आधार कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, MCP कार्ड और आधार से जुड़े बैंक खाते की पासबुक मुख्य दस्तावेज़ हैं। इसके साथ अपनी पात्रता श्रेणी का प्रमाण (जैसे SC/ST प्रमाण पत्र, बीपीएल राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, ई-श्रम कार्ड या मनरेगा जॉब कार्ड) भी देना होता है। SARAL पोर्टल का लाइव फॉर्म ही अंतिम दस्तावेज़ सूची मानेगा।

सवाल 6: क्या सरकारी नौकरी करने वाली महिला इस योजना का लाभ ले सकती है?

जवाब: नहीं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में कार्यरत महिला कर्मचारी इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। इसी तरह, किसी अन्य कानून के तहत समान मातृत्व लाभ पाने वाली महिलाएँ भी पात्र नहीं हैं।

सवाल 7: पैसा कितने दिनों में खाते में आएगा?

जवाब: इसकी कोई निश्चित समय-सीमा आधिकारिक रूप से सार्वजनिक नहीं की गई है। आवेदन और दस्तावेज़ों की जाँच (WCDPO सत्यापन) तथा जिला स्तर पर स्वीकृति के बाद राशि DBT से आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जाती है। स्टेटस SARAL पोर्टल पर आवेदन संदर्भ नंबर से देखा जा सकता है।

हरियाणा की अन्य योजनाएँ भी देखें

अगर आपके परिवार में बेटी का जन्म हुआ है, तो बेटियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी काम आ सकती है। हमारी साइट पर इन योजनाओं की पूरी जानकारी पढ़ें: आपकी बेटी हमारी बेटी योजना हरियाणा — दूसरी बेटी पर ₹21,000 की सहायता से जुड़ी योजना। बेटियों के भविष्य से जुड़ी लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना हरियाणा की जानकारी भी देखें। महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता देने वाली लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा के बारे में भी पढ़ें।

आधिकारिक स्रोत

इस लेख की जानकारी इन आधिकारिक स्रोतों से सत्यापित की गई है (6 नवंबर 2026 को जाँच की गई):

योजनाओं के नियम समय-समय पर बदल सकते हैं। आवेदन करने से पहले SARAL पोर्टल पर योजना की लाइव सेवा और विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर नवीनतम जानकारी जरूर देख लें। इस लेख में बताई गई आय सीमा और किस्तों को लेकर ऊपर दिए गए विरोधाभास वाले हिस्से को भी ध्यान से पढ़ें।

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