यह गाइड किस बारे में है?
हरियाणा सरकार के श्रम विभाग के अंतर्गत हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (Haryana Building and Other Construction Workers Welfare Board — HBOCWWB) पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए कई छोटी-छोटी लेकिन बहुत काम की सहायता योजनाएँ चलाता है। इस गाइड में उन्हीं में से चार प्रमुख सहायता एक साथ समझाई गई हैं — लैपटॉप सहायता (₹49,000), साइकिल सहायता (₹5,000), सिलाई मशीन सहायता (₹4,500) और औजार/टूल किट सहायता (₹8,000)। इनके अलावा गाइड के आखिरी हिस्से में तीन और कल्याण सहायता — चिकित्सा सहायता, LTC/भ्रमण सहायता और गृहनगर यात्रा सहायता — भी अलग से समझाई गई हैं, क्योंकि ये भी उसी बोर्ड की योजनाएँ हैं और एक ही परिवार अक्सर इन सबका हकदार होता है।
एक बात शुरुआत में ही साफ कर दें — ये चारों सहायता अलग-अलग योजनाएँ हैं। हर योजना के लिए अलग आवेदन करना होता है, हर योजना की पात्रता और दस्तावेज़ थोड़े अलग हैं, और हर योजना का पैसा अलग तरीके से मिलता है। लेबर कार्ड (BOCW पंजीकरण) बन जाना ही काफी नहीं है; कार्ड बनने के बाद हर लाभ के लिए अलग से दावा (claim) करना पड़ता है। अगर आपने अभी तक श्रमिक पंजीकरण नहीं कराया है, तो पहले हमारी यह गाइड पढ़ें: हरियाणा लेबर कार्ड BOCW पंजीकरण — पूरी जानकारी। बिना पंजीकरण और कम से कम एक वर्ष की नियमित सदस्यता के इनमें से किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलता।
चारों सहायता एक नज़र में
| सहायता | राशि | किसके लिए | कितनी बार | सदस्यता शर्त |
|---|---|---|---|---|
| लैपटॉप सहायता (मुख्यमंत्री श्रम योगी प्रतिभा योजना) | ₹49,000 तक | पंजीकृत श्रमिक के मेधावी बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए | योजना के नियमानुसार (पोर्टल देखें) | कम से कम 1 वर्ष की नियमित सदस्यता |
| साइकिल सहायता | ₹5,000 तक | पंजीकृत श्रमिक (काम पर आने-जाने के लिए) | 5 वर्ष में एक बार, जीवन में अधिकतम 5 बार | कम से कम 1 वर्ष की नियमित सदस्यता |
| सिलाई मशीन सहायता | ₹4,500 | केवल पंजीकृत महिला श्रमिक | जीवन में केवल एक बार | कम से कम 1 वर्ष की नियमित सदस्यता |
| औजार/टूल किट सहायता | ₹8,000 | पंजीकृत श्रमिक (काम के औजार खरीदने के लिए) | 5 वर्ष में एक बार, जीवन में अधिकतम 5 बार | कम से कम 1 वर्ष की नियमित सदस्यता |
पहली सहायता: लैपटॉप सहायता — ₹49,000 (मुख्यमंत्री श्रम योगी प्रतिभा योजना)
यह योजना क्या है?
मुख्यमंत्री श्रम योगी प्रतिभा योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए लैपटॉप खरीदने हेतु ₹49,000 तक की सहायता देती है। श्रम मंत्री द्वारा जून 2026 में श्रमिक कल्याण लाभों की सूची में इस लैपटॉप अनुदान का स्पष्ट उल्लेख किया गया था — पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को मुख्यमंत्री श्रम योगी प्रतिभा योजना के तहत ₹49,000 का लैपटॉप अनुदान दिया जाता है। यह योजना 2024-25 के बजट भाषण में घोषित की गई थी, जिसमें श्रमिकों के बच्चों की उच्च शिक्षा — ट्यूशन फीस, हॉस्टल, किताबें और कंप्यूटर शिक्षा — के लिए ₹229 करोड़ का प्रावधान किया गया था।
ध्यान दें: लैपटॉप सहायता का उद्देश्य बच्चे की पढ़ाई में कंप्यूटर की कमी दूर करना है। यह कोई मुफ्त लैपटॉप बाँटने की योजना नहीं है — सहायता राशि के रूप में मिलती है, जिससे परिवार लैपटॉप खरीद सकता है। आवेदन करते समय सरल पोर्टल पर दिख रही ताज़ा प्रक्रिया और राशि ही अंतिम मानी जाए।
लैपटॉप सहायता के लिए पात्रता
- आवेदक के माता या पिता हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (HBOCWWB) में पंजीकृत निर्माण श्रमिक हों।
- श्रमिक की बोर्ड में कम से कम 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी चाहिए — बोर्ड की अधिकांश शिक्षा-संबंधी योजनाओं में यही शर्त लागू होती है।
- बच्चा हरियाणा का निवासी हो और उच्च शिक्षा या व्यावसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रम में पढ़ रहा हो।
- लैपटॉप सहायता मेधावी/उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों के लिए है — सटीक शैक्षणिक शर्त (कौन-सी कक्षा या कोर्स, कितने अंक) के लिए आवेदन से पहले सरल पोर्टल पर योजना का लाइव फॉर्म ज़रूर देख लें, क्योंकि इस योजना की विस्तृत पात्रता शर्तें पोर्टल पर ही दर्ज हैं और पोर्टल का लाइव फॉर्म ही अंतिम है।
लैपटॉप सहायता के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
- श्रमिक का BOCW पंजीकरण कार्ड/प्रमाण (लेबर कॉपी)
- बच्चे का आधार कार्ड और हरियाणा निवास प्रमाण
- परिवार पहचान पत्र (PPP फैमिली आईडी)
- बच्चे के शिक्षण संस्थान का प्रमाण-पत्र (कॉलेज/संस्थान में दाखिले का प्रमाण)
- पिछली कक्षा की अंकतालिका (यदि पोर्टल माँगे)
- बैंक खाते की जानकारी (पासबुक की प्रति)
- पासपोर्ट साइज़ फोटो, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी
- लैपटॉप खरीद का बिल (यदि पहले से खरीदा हो और प्रतिपूर्ति का दावा हो) — यह इस बात पर निर्भर करता है कि पोर्टल पर योजना किस रूप में चल रही है; पोर्टल का लाइव फॉर्म ही अंतिम है।
लैपटॉप सहायता के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
आवेदन अंत्योदय सरल पोर्टल (saralharyana.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन किया जाता है:
चरण 1: सरल पोर्टल saralharyana.gov.in पर जाएँ। नए उपयोगकर्ता “Register” पर क्लिक करके खाता बनाएँ — नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार से जुड़ी जानकारी भरनी होगी।
चरण 2: अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करें।
चरण 3: “Apply for Services” पर क्लिक करें और “View all available services” में जाकर योजना खोजें — “Mukhyamantri Shram Yogi Pratibha Yojana” या “Laptop” खोजें।
चरण 4: फॉर्म में श्रमिक और बच्चे की सभी जानकारी सही-सही भरें — बोर्ड पंजीकरण संख्या, बच्चे का कोर्स और संस्थान का नाम आदि।
चरण 5: माँगे गए सभी दस्तावेज़ अपलोड करें। दस्तावेज़ साफ और पढ़ने योग्य होने चाहिए।
चरण 6: फॉर्म जमा (Submit) करें। जमा करने के बाद आपको एक Application Reference ID मिलेगी — इसे संभालकर रखें। आवेदन के हर चरण पर आपके मोबाइल पर SMS और ईमेल से सूचना भेजी जाती है।
चरण 7: संबंधित अधिकारी आपके आवेदन और दस्तावेज़ों की जाँच करेंगे। स्वीकृति मिलने पर सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।
दूसरी सहायता: साइकिल सहायता — ₹5,000
यह योजना क्या है?
बोर्ड पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को काम पर आने-जाने के लिए साइकिल खरीदने हेतु ₹5,000 तक की वित्तीय सहायता देता है। पहले यह राशि ₹3,000 थी, जिसे बढ़ाकर ₹5,000 कर दिया गया है। यह सहायता साइकिल की खरीद पर मिलती है, ताकि श्रमिक को रोज़ काम पर जाने में किराया या पैदल चलने की परेशानी न हो।
साइकिल सहायता के लिए पात्रता
- आवेदक हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक हो।
- श्रमिक की बोर्ड में कम से कम 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी चाहिए।
- आवेदक हरियाणा का निवासी हो।
- यह सुविधा 5 वर्ष में केवल एक बार मिलती है और एक श्रमिक अपने पूरे कार्यकाल में अधिकतम 5 बार ही इसका लाभ ले सकता है।
- साइकिल खरीदने के बाद उसका मूल खरीद बिल जमा करना होता है — बिल में साइकिल की लागत, ब्रांड, खरीद का स्रोत और खरीद की तारीख दर्ज होनी चाहिए।
साइकिल सहायता के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
- श्रमिक का BOCW पंजीकरण कार्ड/प्रमाण
- आधार कार्ड और हरियाणा निवास प्रमाण
- परिवार पहचान पत्र (PPP फैमिली आईडी)
- बैंक खाते की जानकारी (पासबुक की प्रति)
- साइकिल खरीद का मूल बिल/इनवॉइस
- पासपोर्ट साइज़ फोटो और मोबाइल नंबर
साइकिल सहायता के लिए ऑनलाइन आवेदन
आवेदन अंत्योदय सरल पोर्टल (saralharyana.gov.in) पर “Bicycle Scheme” / “साइकिल सहायता” सेवा के तहत किया जाता है। प्रक्रिया वही है — पोर्टल पर रजिस्टर/लॉगिन करें, सेवा खोजें, फॉर्म भरें, दस्तावेज़ अपलोड करें और Reference ID संभालकर रखें। स्वीकृति के बाद ₹5,000 की राशि सीधे श्रमिक के बैंक खाते में भेजी जाती है। अगर ऑनलाइन फॉर्म भरने में दिक्कत आए, तो नज़दीकी अंत्योदय सरल केंद्र या CSC केंद्र पर जाकर मदद ली जा सकती है।
तीसरी सहायता: सिलाई मशीन सहायता — ₹4,500 (केवल महिला श्रमिक)
यह योजना क्या है?
बोर्ड पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों को घर पर सिलाई का काम करके आत्मनिर्भर बनने के लिए सिलाई मशीन खरीदने हेतु ₹4,500 की वित्तीय सहायता देता है। बोर्ड चाहे तो नकद सहायता की जगह सीधे सिलाई मशीन भी दे सकता है। इस योजना का उद्देश्य महिला श्रमिकों को घर बैठे सिलाई करके अतिरिक्त आय का साधन देना है।
एक ज़रूरी स्पष्टीकरण: कुछ पुरानी वेबसाइटों और सूचीपत्रों में इस योजना की राशि ₹3,500 लिखी मिलती है। वह पुराना आँकड़ा है। 2026 में सरल पोर्टल और योजना विवरणों के अनुसार वर्तमान राशि ₹4,500 है। फिर भी आवेदन से पहले पोर्टल पर दिख रही राशि ही अंतिम मानें।
सिलाई मशीन सहायता के लिए पात्रता
- आवेदक पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक हो — यह योजना केवल महिलाओं के लिए है, पुरुष श्रमिक इसके लिए पात्र नहीं हैं।
- महिला श्रमिक की बोर्ड में कम से कम 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी चाहिए।
- यह लाभ महिला श्रमिक के जीवन में केवल एक बार मिलता है।
- आवेदक हरियाणा की निवासी हो।
सिलाई मशीन सहायता के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
- महिला श्रमिक का BOCW पंजीकरण कार्ड/प्रमाण
- आधार कार्ड और हरियाणा निवास प्रमाण
- परिवार पहचान पत्र (PPP फैमिली आईडी)
- बैंक खाते की जानकारी (पासबुक की प्रति)
- सिलाई मशीन खरीद का बिल (यदि पहले से खरीदी हो)
- पासपोर्ट साइज़ फोटो और मोबाइल नंबर
सिलाई मशीन सहायता के लिए ऑनलाइन आवेदन
आवेदन अंत्योदय सरल पोर्टल (saralharyana.gov.in) पर “Sewing Machine Scheme for Registered Women Workers” सेवा के तहत किया जाता है। फॉर्म भरकर दस्तावेज़ अपलोड करें और Reference ID संभालकर रखें। स्वीकृति के बाद ₹4,500 की राशि बैंक खाते में भेजी जाती है या बोर्ड सीधे सिलाई मशीन उपलब्ध कराता है।
चौथी सहायता: औजार/टूल किट सहायता — ₹8,000
यह योजना क्या है?
निर्माण श्रमिक के काम के औजार — जैसे हथौड़ा, कन्नी, साहुल, फावड़ा, करनी, मापने के उपकरण या उसके पेशे से जुड़े अन्य औजार — खरीदने के लिए बोर्ड ₹8,000 का अनुदान देता है। इस योजना का आधिकारिक नाम “औजार (टूल किट) खरीदने हेतु उपदान” है। इसका मकसद है कि श्रमिक के पास अपने काम के सही औजार हों, ताकि वह बेहतर और सुरक्षित तरीके से काम कर सके।
औजार सहायता के लिए पात्रता
- आवेदक हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक हो।
- श्रमिक की बोर्ड में कम से कम 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी चाहिए।
- यह अनुदान 5 वर्ष में केवल एक बार दिया जाता है और एक श्रमिक अपने पूरे कार्यकाल में अधिकतम 5 बार ही इसका लाभ ले सकता है।
- आवेदक हरियाणा का निवासी हो।
औजार सहायता के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
- श्रमिक का BOCW पंजीकरण कार्ड/प्रमाण
- आधार कार्ड और हरियाणा निवास प्रमाण
- परिवार पहचान पत्र (PPP फैमिली आईडी)
- बैंक खाते की जानकारी (पासबुक की प्रति)
- औजार खरीद का बिल (यदि माँगा जाए)
- पासपोर्ट साइज़ फोटो और मोबाइल नंबर
औजार सहायता के लिए ऑनलाइन आवेदन
आवेदन अंत्योदय सरल पोर्टल (saralharyana.gov.in) पर “Tool Kit Purchase Scheme” / “औजार खरीदने हेतु उपदान” सेवा के तहत किया जाता है। फॉर्म भरें, दस्तावेज़ अपलोड करें, Reference ID संभालकर रखें। स्वीकृति के बाद ₹8,000 की राशि सीधे श्रमिक के बैंक खाते में भेजी जाती है।
और कल्याण सहायता — चिकित्सा, LTC/भ्रमण और गृहनगर यात्रा
ऊपर की चार सहायता के अलावा बोर्ड की तीन और कल्याण सहायता हैं, जिनके बारे में श्रमिक परिवारों को अक्सर पता नहीं होता। इन्हें यहाँ अलग से, साफ तौर पर समझाया जा रहा है।
चिकित्सा सहायता (Chikitsa Sahayata) — अस्पताल में भर्ती पर वेतन मुआवज़ा और गंभीर बीमारी पर ₹1,00,000 तक
अगर कोई पंजीकृत श्रमिक दुर्घटना या किसी बीमारी के कारण सरकारी अस्पताल या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त (empanelled) निजी अस्पताल में 4 दिन से 30 दिन तक भर्ती रहता है, तो बोर्ड उसे उस अवधि के लिए राज्य में लागू न्यूनतम वेतन (minimum wage) के हिसाब से वेतन मुआवज़ा देता है। इसके लिए श्रमिक की कम से कम 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी चाहिए।
इसके अलावा, कैंसर, टीबी (क्षय रोग), एड्स जैसी गंभीर/जानलेवा बीमारियों के इनडोर इलाज के लिए बोर्ड ₹1,00,000 तक की वित्तीय सहायता देता है। इसके लिए भी कम से कम 1 वर्ष की नियमित सदस्यता ज़रूरी है। अस्पताल के सभी सरकारी अस्पतालों में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। आवेदन सरल पोर्टल पर संबंधित सेवा के तहत किया जाता है; अस्पताल में भर्ती के प्रमाण-पत्र, डिस्चार्ज सारांश और इलाज के बिल संभालकर रखें — ये दावा करते समय माँगे जाते हैं।
LTC/भ्रमण सहायता — तीर्थ या ऐतिहासिक स्थल की यात्रा पर पूरा किराया
बोर्ड पंजीकृत श्रमिकों को धार्मिक या ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा के लिए यात्रा खर्च की पूरी प्रतिपूर्ति देता है — हरियाणा रोडवेज़ के साधारण बस किराए या द्वितीय श्रेणी रेल किराए के हिसाब से, जो भी लागू हो। इस योजना की मुख्य शर्तें हैं:
- श्रमिक की बोर्ड में कम से कम 2 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी चाहिए।
- यह लाभ 4 वर्ष में केवल एक बार मिलता है।
- यात्रा की अवधि अधिकतम 10 दिन होनी चाहिए।
- श्रमिक के साथ परिवार के चार अन्य सदस्य भी इस लाभ में शामिल हो सकते हैं — यानी कुल 5 लोग।
- यात्रा के टिकट/बिल संभालकर रखें; प्रतिपूर्ति उन्हीं के आधार पर होती है।
गृहनगर यात्रा सहायता — साल में एक बार घर जाने का किराया
इसके अलावा बोर्ड पंजीकृत श्रमिकों को साल में एक बार अपने गृहनगर जाने की मुफ्त यात्रा सुविधा भी देता है। इसमें श्रमिक सहित परिवार के अधिकतम 5 सदस्य शामिल हो सकते हैं। खर्च की प्रतिपूर्ति हरियाणा रोडवेज़ के साधारण किराए या द्वितीय श्रेणी रेल के वास्तविक किराए के हिसाब से की जाती है। इसके लिए भी श्रमिक की कम से कम 2 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी चाहिए।
आवेदन शुल्क और समय-सीमा
शुल्क: इन चारों योजनाओं के लिए आधिकारिक योजना पृष्ठों पर कोई आवेदन शुल्क दर्ज नहीं है। फिर भी, फॉर्म जमा करते समय पोर्टल पर अगर कोई शुल्क दिखे, तो वही अंतिम माना जाए। किसी भी दलाल या एजेंट को पैसे न दें — आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन और सीधा है।
समय-सीमा: इन योजनाओं के लिए कोई अंतिम तिथि घोषित नहीं है — आवेदन साल भर खुले रहते हैं। बोर्ड की अधिकांश सेवाएँ सेवा का अधिकार अधिनियम (RTS) के तहत 90 दिन की समय-सीमा में दी जाती हैं। इसलिए दस्तावेज़ पूरे और सही रखना ही सबसे तेज़ रास्ता है।
आवेदन की स्थिति (Status) कैसे चेक करें?
- सरल पोर्टल saralharyana.gov.in पर जाकर “Track Application / View Status of Application” विकल्प से अपनी Application Reference ID डालकर स्थिति देखी जा सकती है। पोर्टल पर “Citizen Dashboard” से भी आवेदन ट्रैक किया जा सकता है।
- आवेदन के हर चरण पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS भेजा जाता है।
- स्थिति न बदले या आवेदन अटक जाए, तो ज़िले के श्रम विभाग कार्यालय या बोर्ड के हेल्पडेस्क से संपर्क करें।
पैसे कैसे मिलेंगे?
स्वीकृति के बाद सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में (DBT) भेजी जाती है — इसलिए बैंक खाता आधार से जुड़ा और सक्रिय होना चाहिए। सिलाई मशीन के मामले में बोर्ड नकद की जगह मशीन भी दे सकता है। लैपटॉप सहायता की भुगतान प्रक्रिया (नकद या वाउचर) के लिए सरल पोर्टल पर दिख रही ताज़ा प्रक्रिया ही अंतिम मानी जाए।
आवेदन से पहले ध्यान देने योग्य बातें
- सदस्यता पहले, आवेदन बाद में: इन चारों योजनाओं में कम से कम 1 वर्ष की नियमित सदस्यता ज़रूरी है। सदस्यता पूरी होने से पहले आवेदन न करें — आवेदन अस्वीकार हो सकता है।
- बिल संभालकर रखें: साइकिल और औजार की सहायता में खरीद का बिल बहुत अहम है। बिल पर लागत, ब्रांड, खरीद का स्रोत और तारीख साफ दर्ज होनी चाहिए।
- सिलाई मशीन सिर्फ महिलाओं के लिए: पुरुष श्रमिक इस योजना के लिए आवेदन न करें — यह केवल पंजीकृत महिला श्रमिकों के लिए है।
- 5 वर्ष का नियम न भूलें: साइकिल और औजार की सहायता 5 वर्ष में एक बार ही मिलती है — दोबारा आवेदन करने से पहले पिछली बार की तारीख ज़रूर देख लें।
- फर्ज़ी वेबसाइटों से सावधान: आवेदन केवल saralharyana.gov.in और hrylabour.gov.in से ही करें। कोई भी व्यक्ति अगर पैसे लेकर फॉर्म भरने का दावा करे, तो सरल हेल्पलाइन पर शिकायत करें।
- लैपटॉप योजना की शर्तें जाँच लें: लैपटॉप सहायता अपेक्षाकृत नई योजना है — आवेदन से पहले सरल पोर्टल पर इसकी सटीक पात्रता और राशि ज़रूर देख लें।
श्रमिक परिवार के लिए अन्य योजनाएँ
- हरियाणा लेबर कार्ड BOCW पंजीकरण — पूरी जानकारी: निर्माण श्रमिक के रूप में बोर्ड में पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया — इन सभी योजनाओं का पहला कदम।
- हरियाणा BOCW स्कूटी योजना — श्रमिक बेटी को ₹50,000 सहायता: पंजीकृत श्रमिक की बेटी को इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के लिए ₹50,000 की प्रोत्साहन राशि।
- हरियाणा BOCW कोचिंग और हॉस्टल सहायता — श्रमिक बच्चों को ₹1,20,000 तक: श्रमिकों के बच्चों को कोचिंग के लिए ₹20,000–₹1,00,000 और हॉस्टल के लिए ₹1,20,000 तक की सहायता।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
1. हरियाणा BOCW लैपटॉप सहायता में कितनी राशि मिलती है?
मुख्यमंत्री श्रम योगी प्रतिभा योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिक के बच्चे को लैपटॉप के लिए ₹49,000 तक की सहायता दी जाती है। आवेदन से पहले सरल पोर्टल पर ताज़ा राशि ज़रूर देख लें।
2. साइकिल सहायता कितनी बार मिल सकती है?
साइकिल सहायता ₹5,000 की है और यह 5 वर्ष में एक बार मिलती है। एक श्रमिक अपने पूरे कार्यकाल में अधिकतम 5 बार इसका लाभ ले सकता है।
3. क्या सिलाई मशीन की सहायता पुरुष श्रमिक भी ले सकते हैं?
नहीं। सिलाई मशीन सहायता केवल पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों के लिए है। यह लाभ महिला श्रमिक के जीवन में केवल एक बार मिलता है और राशि ₹4,500 है।
4. औजार सहायता में कितने पैसे मिलते हैं और कितनी बार?
औजार/टूल किट सहायता में ₹8,000 मिलते हैं। यह अनुदान 5 वर्ष में एक बार और पूरे कार्यकाल में अधिकतम 5 बार मिल सकता है।
5. इन योजनाओं के लिए श्रमिक की सदस्यता कितनी पुरानी होनी चाहिए?
इन चारों योजनाओं के लिए श्रमिक की बोर्ड में कम से कम 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी चाहिए। LTC/भ्रमण और गृहनगर यात्रा सहायता के लिए कम से कम 2 वर्ष की नियमित सदस्यता ज़रूरी है।
6. चिकित्सा सहायता में कितनी मदद मिलती है?
अस्पताल में 4 से 30 दिन भर्ती रहने पर न्यूनतम वेतन के हिसाब से वेतन मुआवज़ा मिलता है। कैंसर, टीबी, एड्स जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए ₹1,00,000 तक की सहायता दी जाती है।
7. आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?
इन योजनाओं के लिए कोई अंतिम तिथि घोषित नहीं है — आवेदन साल भर खुले रहते हैं। बोर्ड की अधिकांश सेवाओं के लिए RTS के तहत 90 दिन की समय-सीमा तय है।
8. सहायता का पैसा कैसे मिलेगा?
स्वीकृति के बाद राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। सिलाई मशीन के मामले में बोर्ड मशीन भी दे सकता है।
आधिकारिक स्रोत और महत्वपूर्ण लिंक
- हरियाणा श्रम विभाग (Labour Department, Haryana): hrylabour.gov.in
- अंत्योदय सरल पोर्टल (ऑनलाइन आवेदन): saralharyana.gov.in
- सरल हेल्पलाइन: 0172-3968400 (सुबह 7 बजे – रात 8 बजे, सोमवार–शनिवार, सरकारी छुट्टियों को छोड़कर); ईमेल: [email protected]
- हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड टोल फ्री नंबर: 1800-180-2129; श्रम विभाग हेल्पलाइन: 0172-2701373; बोर्ड कार्यालय: 0172-2560226, बेज़ नं. 29-30 (पॉकेट-II), सेक्टर-4, पंचकूला — 134112
अस्वीकरण: इस गाइड की जानकारी हरियाणा श्रम विभाग की वेबसाइट, अंत्योदय सरल पोर्टल, योजना की आधिकारिक शर्तों और श्रम मंत्री के सार्वजनिक बयानों के आधार पर तैयार की गई है। लैपटॉप सहायता की सटीक पात्रता शर्तें आवेदन से पहले सरल पोर्टल पर ज़रूर देख लें — पोर्टल का लाइव फॉर्म ही अंतिम माना जाएगा।

प्रातिक्रिया दे