हरियाणा विधवा पेंशन क्या है?
हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (Department of Social Justice, Empowerment, Welfare of Scheduled Castes & Backward Classes and Antyodaya — SEWA) द्वारा चलाई जाने वाली विधवाओं और निराश्रित महिलाओं को पेंशन (Pension to Widows and Destitute Women) योजना राज्य की उन महिलाओं के लिए है, जिनके पति का निधन हो गया है या जो किसी कारण से बेसहारा हो गई हैं। इस योजना का उद्देश्य ऐसी महिलाओं को हर महीने एक निश्चित आर्थिक सहारा देना है, ताकि वे अपनी रोजमर्रा की जरूरतें — राशन, दवाइयाँ, बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च — सम्मान के साथ पूरी कर सकें।
इस योजना में पेंशन की राशि समय-समय पर बढ़ाई जाती रही है। 1 नवंबर 2025 से पेंशन ₹3,200 प्रति माह कर दी गई है। यह बढ़ोतरी वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांग पेंशन और लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता जैसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशनों के साथ ही लागू हुई थी। विभाग की अधिसूचना फरवरी 2026 में जारी हुई थी और बढ़ी हुई राशि का भुगतान — नवंबर 2025 से बकाया सहित — फरवरी 2026 से शुरू हुआ था।
एक बात साफ समझ लें: यह योजना सिर्फ विधवा महिलाओं तक सीमित नहीं है। इसमें वे महिलाएँ भी आती हैं जो पति, माता-पिता और बेटों के सहारे से वंचित होकर निराश्रित हो गई हैं, या जिनके पति ने उन्हें छोड़ दिया है, या जिनके पति शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो गए हैं। नीचे पात्रता की शर्तें विस्तार से दी गई हैं।
योजना एक नजर में
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | विधवाओं और निराश्रित महिलाओं को पेंशन (Pension to Widows and Destitute Women) |
| राज्य | हरियाणा |
| विभाग | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (SEWA), हरियाणा सरकार |
| लाभ | ₹3,200 प्रति माह |
| लाभार्थी | 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा / निराश्रित महिलाएँ |
| आय सीमा | सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक नहीं (नीचे सावधानी वाला नोट अवश्य पढ़ें) |
| आवेदन का तरीका | ऑनलाइन (अंत्योदय सरल पोर्टल / अटल सेवा केंद्र) और ऑफलाइन |
| फीस | सरकारी शुल्क ₹0; केंद्र सेवा शुल्क लागू हो सकता है |
| समय-सीमा (RTS) | 60 दिन |
| पैसा कैसे मिलता है | सीधे बैंक खाते में (DBT) |
| स्टेटस चेक पोर्टल | pension.socialjusticehry.gov.in |
पेंशन कितनी मिलती है — बढ़ोतरी का पूरा इतिहास
| कब से | मासिक पेंशन |
|---|---|
| 1 अप्रैल 2021 से | ₹2,500 |
| 1 अप्रैल 2023 से | ₹2,750 |
| 1 जनवरी 2024 से | ₹3,000 |
| 1 नवंबर 2025 से | ₹3,200 |
यानी एक साल में इस योजना से ₹38,400 की सहायता मिलती है। यह राशि हर महीने सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है, इसलिए आवेदन करते समय बैंक खाते का विवरण सही और चालू होना बहुत जरूरी है। खाता आधार से जुड़ा हो और उसमें DBT के लिए कोई रुकावट न हो, यह पहले ही जाँच लें।
विधानसभा में फरवरी 2026 में रखे गए सरकारी आंकड़ों के अनुसार, हरियाणा में विधवा पेंशन के लाभार्थियों की संख्या अगस्त 2024 में 8,71,928 थी, जो 31 जनवरी 2026 तक बढ़कर 8,98,000 हो गई थी। इससे साफ है कि योजना लगातार नए पात्र लाभार्थियों तक पहुँच रही है।
कौन आवेदन कर सकती है — पात्रता की शर्तें
आवेदन के लिए महिला की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। इसके साथ ही नीचे दी गई शर्तें पूरी होनी चाहिए:
- हरियाणा की स्थायी निवासी (डोमिसाइल) हों और आवेदन के समय से पिछले एक साल से हरियाणा में रह रही हों।
- वार्षिक आय: सभी स्रोतों से महिला की वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। (इस आय सीमा पर नीचे दिया गया सावधानी वाला नोट जरूर पढ़ें — पुराने सरकारी दस्तावेजों में ₹2 लाख की सीमा भी दर्ज है।)
- नीचे दी गई तीन में से कोई एक स्थिति पूरी होनी चाहिए:
- वह विधवा हो; या
- वह निराश्रित हो — अर्थात उसके पति, माता-पिता और बेटे (या बेटों) का सहारा न हो; या
- वह पति द्वारा छोड़े जाने अथवा पति के शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो जाने के कारण निराश्रित हो गई हो। विवाहित महिलाओं के मामले में पति की स्थिति और अन्य महिलाओं के मामले में माता-पिता की स्थिति देखी जाती है।
कौन पात्र नहीं है
- जो महिला किसी सरकारी अथवा स्थानीय / सांविधिक निकाय या सरकार से बड़े पैमाने पर वित्तपोषित किसी संगठन में नौकरी करती हो, वह इस योजना की पात्र नहीं है।
- जो महिला ऐसे किसी निकाय से पेंशन या पारिवारिक पेंशन (फैमिली पेंशन) ले रही हो, वह भी पात्र नहीं है।
- एक ही व्यक्ति एक साथ दो सरकारी पेंशन योजनाओं का लाभ नहीं ले सकती — जैसे विधवा पेंशन के साथ लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता या दिव्यांग पेंशन।
आय सीमा पर सावधानी वाला नोट: फरवरी 2026 की खबरों और अगस्त 2026 के अद्यतन स्रोतों में इस योजना की आय सीमा ₹3 लाख प्रति वर्ष बताई गई है, और वृद्धावस्था सम्मान भत्ते के लिए विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी ₹3,00,000 की सीमा दर्ज है। लेकिन विभाग का पुराना अंत्योदय-सरल KMS दस्तावेज (2021) अभी भी ₹2 लाख की सीमा दिखाता है। इसलिए आवेदन से पहले सरल पोर्टल पर दिख रहा लाइव फॉर्म और परिवार पहचान पत्र (PPP / Family ID) में दर्ज आय ही अंतिम मानी जाएगी। यदि आपकी आय ₹2 लाख से ₹3 लाख के बीच है, तो आवेदन करने से पहले अटल सेवा केंद्र या जिला समाज कल्याण कार्यालय से वर्तमान सीमा की पुष्टि अवश्य कर लें। इस लेख में ₹3 लाख की सीमा नवीनतम उपलब्ध जानकारी के आधार पर दी गई है, आधिकारिक विधवा-योजना पृष्ठ पर इसकी अलग से पुष्टि इस लेख के तैयार होने तक नहीं मिली थी।
जरूरी दस्तावेज
आवेदन से पहले ये दस्तावेज तैयार रखें। मूल दस्तावेजों की स्कैन कॉपी साफ और पढ़ने योग्य होनी चाहिए:
| दस्तावेज | किसके लिए / टिप्पणी |
|---|---|
| पति का मृत्यु प्रमाण पत्र | विधवा होने की स्थिति में अनिवार्य |
| पति के 7 साल से लापता होने पर FIR की प्रति | पति लापता हो तो |
| निराश्रित प्रमाण पत्र | निराश्रित महिला होने की स्थिति में |
| आयु प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र / स्कूल प्रमाण पत्र / वोटर कार्ड) | आयु 18 वर्ष या अधिक साबित करने के लिए |
| निवास प्रमाण (राशन कार्ड / वोटर कार्ड / बिजली-पानी का बिल / मकान-जमीन के कागजात / हरियाणा स्थायी निवास प्रमाण पत्र आदि में से कोई एक) | हरियाणा निवास साबित करने के लिए |
| आधार कार्ड | पहचान के लिए |
| परिवार पहचान पत्र (Family ID / PPP) | विभाग के KMS दस्तावेज में इसकी जरूरत दर्ज है; आय का सत्यापन इसी से होता है |
| बैंक बचत खाते की पासबुक की फोटोकॉपी | पेंशन DBT से भेजने के लिए खाता संख्या व IFSC सहित |
| पासपोर्ट साइज फोटो | आवेदन पत्र पर लगाने के लिए |
| आय प्रमाण पत्र | यदि पोर्टल या कार्यालय माँगे तो |
ध्यान दें: यदि महिला विवाह से पहले किसी अन्य राज्य की निवासी थी, तो उसके पति का हरियाणा में 15 साल से अधिक समय से निवास साबित करना पड़ सकता है — इसके लिए ऊपर बताए गए निवास प्रमाणों में से कोई एक दस्तावेज काम आता है। दस्तावेजों की अंतिम सूची वही होगी जो आवेदन के समय सरल पोर्टल के लाइव फॉर्म में माँगी जाएगी।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें — स्टेप बाय स्टेप
हरियाणा में इस योजना का आवेदन अंत्योदय सरल पोर्टल (saralharyana.gov.in) के माध्यम से होता है। विभाग के अंत्योदय-सरल KMS दस्तावेज में इस सेवा का नाम “Widow & Destitute Women Pension” दर्ज है। पोर्टल पर मेनू या सेवा का नाम समय-समय पर बदल सकता है, इसलिए नीचे दिए गए चरणों में सेवा का नाम खोजकर आगे बढ़ें:
- सरल पोर्टल खोलें: saralharyana.gov.in पर जाएँ। यदि आपका खाता नहीं है, तो मोबाइल नंबर और विवरण भरकर पहले रजिस्टर करें, फिर लॉगिन करें।
- सेवा खोजें: पोर्टल पर “Widow & Destitute Women Pension” सेवा खोजें या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सेवाओं की सूची में इसे चुनें।
- फॉर्म भरें: अपना नाम, पता, आयु, आधार संख्या, परिवार पहचान पत्र (Family ID) संख्या, बैंक खाते का विवरण और पति से जुड़ी जानकारी सही-सही भरें। नाम और जन्मतिथि आधार कार्ड के अनुसार ही लिखें।
- दस्तावेज अपलोड करें: ऊपर दी गई सूची के अनुसार मृत्यु प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण, निवास प्रमाण, आधार कार्ड और बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
- जाँच और सबमिट: फॉर्म सबमिट करने से पहले हर जानकारी दोबारा पढ़ लें — गलत खाता संख्या या गलत नाम से पेंशन रुक सकती है। सबमिट करने पर आपको आवेदन / पावती संख्या (Acknowledgement Number) मिलेगी — इसे संभालकर रखें, यही स्टेटस चेक करने के काम आएगी।
- सत्यापन: आपका आवेदन संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी के पास सत्यापन के लिए जाएगा। जरूरत पड़ने पर कार्यालय आपसे मूल दस्तावेज माँग सकता है।
- स्वीकृति और पेंशन: आवेदन स्वीकृत होने पर आपको लाभार्थी आईडी (Beneficiary / Pension ID) मिलेगी और पेंशन हर महीने सीधे आपके बैंक खाते में आने लगेगी।
अटल सेवा केंद्र (CSC) से आवेदन
यदि आप खुद ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकतीं, तो नजदीकी अटल सेवा केंद्र (CSC) / अटल सेवा केंद्र पर जाकर आवेदन करवाएँ। वहाँ ऑपरेटर आपके दस्तावेजों के साथ फॉर्म ऑनलाइन भरेगा और पावती संख्या देगा। आवेदन का कागजी फॉर्म भरकर संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी (DSWO) / खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (BDPO) / नगर निगम कार्यालय में भी जमा किया जा सकता है — जैसा कि जिला स्तर की जानकारी में बताया गया है, फॉर्म CSC से अपलोड करवाकर संबंधित कार्यालय में जमा करना होता है।
ऑफलाइन आवेदन कैसे करें
- विभाग की वेबसाइट socialjusticehry.gov.in के Forms पेज से “Widow and Destitute Women Pension” का आवेदन फॉर्म PDF में डाउनलोड करें, या pension.socialjusticehry.gov.in के फॉर्म व प्रक्रिया पेज से प्राप्त करें।
- फॉर्म में सभी जानकारी भरें और अपनी हाल की पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएँ।
- ऊपर बताए गए दस्तावेजों की स्व-सत्यापित (self-attested) प्रतियाँ संलग्न करें।
- भरा हुआ फॉर्म अपने जिले के जिला समाज कल्याण कार्यालय (DSWO) में जमा करें।
- जमा करने की रसीद या पावती संख्या संभालकर रखें।
फीस और समय-सीमा
| मद | शुल्क / समय |
|---|---|
| सरकारी शुल्क | ₹0 (कोई शुल्क नहीं) |
| केंद्र सेवा शुल्क (सरल KMS के अनुसार) | लगभग ₹10–₹30 (अटल सेवा केंद्र / CSC पर) |
| आवेदन निपटाने की समय-सीमा (RTS) | 60 दिन |
नोट: फीस और केंद्र शुल्क की राशि सरल पोर्टल के पुराने KMS दस्तावेज और अद्यतन स्रोतों के अनुसार दी गई है; आवेदन के समय पोर्टल पर दिख रही राशि ही अंतिम होगी। यदि कोई व्यक्ति इस योजना के नाम पर आपसे बड़ी रकम माँगे, तो वह ठगी हो सकती है — तुरंत जिला समाज कल्याण कार्यालय या सरल हेल्पलाइन को बताएँ।
पेंशन का पैसा कैसे मिलता है
स्वीकृति के बाद पेंशन सीधे बैंक खाते में (DBT) भेजी जाती है। पैसा आमतौर पर हर महीने खाते में जमा होता है। पहली पेंशन आने में स्वीकृति के बाद कुछ समय लग सकता है, क्योंकि भुगतान बैच में किया जाता है। यदि स्वीकृति के बाद भी एक-दो महीने तक पैसा न आए, तो अपनी पेंशन आईडी और बैंक विवरण के साथ जिला समाज कल्याण कार्यालय से संपर्क करें। बैंक खाता बंद न हो, उसमें KYC पूरी हो और खाता आधार से जुड़ा हो — यह पहले ही जाँच लें, क्योंकि गलत या बंद खाते पर पेंशन अटक जाती है।
पेंशन स्टेटस और लाभार्थी सूची कैसे देखें
स्टेटस चेक करने के चरण
- pension.socialjusticehry.gov.in पर जाएँ।
- होमपेज पर “लाभार्थी के पेंशन विवरण देखें / Track Beneficiary Pension Details” विकल्प चुनें, या सीधे Ben_Inf पेज खोलें।
- खोज का तरीका चुनें — पेंशन आईडी, आधार संख्या या बैंक खाता संख्या (IFSC सहित)।
- अपनी संख्या दर्ज करें और स्क्रीन पर दिख रहा सुरक्षा कोड (कैप्चा) भरें।
- “विवरण देखें / View Details” पर क्लिक करें — आपकी पेंशन की स्थिति, भुगतान विवरण और लाभार्थी जानकारी स्क्रीन पर दिख जाएगी।
लाभार्थी सूची में अपना नाम देखें
- pension.socialjusticehry.gov.in पर जाएँ और “View List of Beneficiaries / लाभार्थियों की सूची देखें” विकल्प चुनें।
- अपना जिला, क्षेत्र, ब्लॉक या नगरपालिका, गाँव या वार्ड, और पेंशन का प्रकार चुनें।
- कैप्चा भरकर सूची देखें और उसमें अपना नाम खोजें।
आवेदन में होने वाली आम गलतियाँ
- गलत बैंक खाता संख्या या IFSC भरना — पेंशन गलत खाते में जाने या रुकने का सबसे बड़ा कारण।
- आधार से नाम या जन्मतिथि का मेल न खाना — फॉर्म में नाम आधार कार्ड के अनुसार ही लिखें।
- परिवार पहचान पत्र (PPP) में पुरानी या गलत आय दर्ज होना — आवेदन से पहले Family ID में आय और परिवार के सदस्यों का विवरण अपडेट करवा लें।
- मृत्यु प्रमाण पत्र की जगह कोई और कागज लगाना — विधवा होने का प्रमाण सिर्फ पति का मृत्यु प्रमाण पत्र ही है (लापता होने की स्थिति में FIR की प्रति)।
- आधी-अधूरी जानकारी के साथ फॉर्म सबमिट करना — सबमिट से पहले हर कॉलम दोबारा पढ़ें।
- पावती संख्या न संभालना — स्टेटस चेक करने और कार्यालय में पूछताछ के लिए यही संख्या काम आती है।
अविवाहित पेंशन से भ्रम न पालें — यह अलग योजना है
कई लोग विधवा पेंशन को अविवाहित पेंशन (Financial Assistance to Widower and Unmarried Persons Scheme, 2023) से मिला देते हैं। ये दो अलग योजनाएँ हैं, इन्हें मिलाएँ नहीं:
- विधवा पेंशन (यह योजना): विधवा / निराश्रित महिलाओं के लिए, आयु 18 वर्ष या अधिक, ₹3,200 प्रति माह।
- अविवाहित / विधुर पेंशन: अविवाहित पुरुष-महिलाओं (45 से 60 वर्ष, परिवार की आय ₹1.80 लाख तक) और विधुर पुरुषों (40 वर्ष या अधिक, स्वयं की आय ₹3 लाख तक) के लिए, ₹3,200 प्रति माह।
ध्यान दें: अविवाहित योजना के लाभार्थियों की संख्या 18 महीनों में 36,951 से बढ़कर 76,964 हुई थी — यह आंकड़ा अविवाहित/विधुर योजना का है, विधवा पेंशन का नहीं। विधवा पेंशन के लाभार्थी इसी अवधि में 8,71,928 से बढ़कर 8,98,000 हुए थे। दोनों आंकड़ों को मिलाना गलत होगा।
संबंधित हरियाणा सरकार की योजनाएँ
यदि आप या आपके परिवार में कोई इन योजनाओं के लिए पात्र है, तो इनकी जानकारी भी पढ़ें:
- दिव्यांग पेंशन भी अब ₹3,200 प्रति माह है — हरियाणा दिव्यांग पेंशन ₹3,200
- परिवार में कोई बेटी है तो लाडली भत्ते की जानकारी लें — लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता हरियाणा
- महिलाओं के लिए ₹2,100 प्रति माह वाली योजना — लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा
- बेटी के विवाह पर मिलने वाली सहायता — मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा
नोट: एक महिला एक साथ दो पेंशन योजनाओं का लाभ नहीं ले सकती। लाडो लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन करने से पहले यह जाँच लें कि आप पहले से किसी पेंशन योजना की लाभार्थी तो नहीं हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
1. हरियाणा में विधवा पेंशन कितनी मिलती है?
हरियाणा में विधवा और निराश्रित महिलाओं को ₹3,200 प्रति माह पेंशन मिलती है। यह दर 1 नवंबर 2025 से लागू है। इससे पहले 1 जनवरी 2024 से ₹3,000 और 1 अप्रैल 2023 से ₹2,750 प्रति माह मिलते थे।
2. विधवा पेंशन के लिए न्यूनतम आयु कितनी है?
आवेदक महिला की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। इस योजना में कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं बताई गई है। 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर लाभार्थी वृद्धावस्था सम्मान भत्ते के दायरे में आ सकती हैं — इसकी प्रक्रिया के लिए जिला समाज कल्याण कार्यालय से जानकारी लें।
3. विधवा पेंशन के लिए आय सीमा कितनी है?
नवीनतम जानकारी के अनुसार सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन विभाग का पुराना सरल KMS दस्तावेज ₹2 लाख की सीमा दिखाता है, इसलिए आवेदन से पहले सरल पोर्टल के लाइव फॉर्म और अपने परिवार पहचान पत्र (PPP) में दर्ज आय की पुष्टि अवश्य कर लें।
4. विधवा पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कहाँ करें?
ऑनलाइन आवेदन अंत्योदय सरल पोर्टल (saralharyana.gov.in) पर “Widow & Destitute Women Pension” सेवा के तहत होता है। खुद फॉर्म भरना कठिन लगे तो नजदीकी अटल सेवा केंद्र (CSC) से आवेदन करवाएँ। पेंशन की स्थिति pension.socialjusticehry.gov.in पर देखी जा सकती है।
5. आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए?
पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण, निवास प्रमाण, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र (Family ID), बैंक पासबुक की फोटोकॉपी और पासपोर्ट साइज फोटो मुख्य दस्तावेज हैं। निराश्रित महिला होने पर निराश्रित प्रमाण पत्र और पति के लापता होने पर FIR की प्रति भी लगती है।
6. विधवा पेंशन मिलने में कितना समय लगता है?
विभाग की समय-सीमा (RTS) के अनुसार आवेदन का निपटारा 60 दिनों में होना चाहिए। स्वीकृति के बाद पेंशन सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। देरी हो तो अपनी पावती संख्या के साथ जिला समाज कल्याण कार्यालय से संपर्क करें।
7. क्या विधवा पेंशन के साथ लाडो लक्ष्मी या कोई और पेंशन मिल सकती है?
नहीं। जो महिला पहले से किसी सरकारी पेंशन या पारिवारिक पेंशन की लाभार्थी है, वह विधवा पेंशन की पात्र नहीं है। एक समय में सिर्फ एक पेंशन योजना का लाभ मिलता है।
8. पेंशन का स्टेटस ऑनलाइन कैसे चेक करें?
pension.socialjusticehry.gov.in पर “Track Beneficiary Pension Details” विकल्प से अपनी पेंशन आईडी, आधार संख्या या बैंक खाता संख्या डालकर और कैप्चा भरकर स्टेटस देख सकते हैं।
हेल्पलाइन और संपर्क
- सरल हेल्पलाइन: 0172-3968400 (सोमवार से शनिवार) — यह अंत्योदय सरल पोर्टल की हेल्पलाइन है, जो विभाग के KMS दस्तावेज में दर्ज है।
- सरल ईमेल: [email protected]
- जिला स्तर पर: अपने जिले के जिला समाज कल्याण अधिकारी (DSWO) कार्यालय से संपर्क करें — आवेदन का सत्यापन और स्वीकृति जिला स्तर पर ही होती है।
- विभाग: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा — SCO 20-27, जीवंदीप बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, सेक्टर 17-ए, चंडीगढ़।
आधिकारिक स्रोत
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा — socialjusticehry.gov.in
- हरियाणा पेंशन पोर्टल (स्टेटस व लाभार्थी सूची) — pension.socialjusticehry.gov.in
- अंत्योदय सरल पोर्टल (ऑनलाइन आवेदन) — saralharyana.gov.in
- पेंशन ₹3,200 करने की अधिसूचना पर खबर — The Tribune और Hindustan Times
अस्वीकरण: इस लेख में दी गई जानकारी 6 नवंबर 2026 को सार्वजनिक स्रोतों से जाँचकर तैयार की गई है। योजना की राशि, पात्रता और प्रक्रिया में बदलाव हो सकता है — आवेदन से पहले सरल पोर्टल पर दिख रहा लाइव फॉर्म और विभाग की आधिकारिक वेबसाइट ही अंतिम मानी जाएगी। आय सीमा को लेकर पुराने और नए स्रोतों में अंतर है, इसलिए वह नोट ऊपर विस्तार से दिया गया है।

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