हरियाणा के गाँवों में आज भी हज़ारों परिवार ऐसे हैं जिनके पास अपना मकान बनाने के लिए ज़मीन तक नहीं है। किराए के घर में रहना, या किसी और की ज़मीन पर झोपड़ी डालकर गुज़ारा करना — ऐसे परिवारों के लिए अपने घर का सपना सबसे बड़ा सपना होता है। इसी सपने को पूरा करने के लिए हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना (Mukhyamantri Gramin Awas Yojana) चलाई है। इस योजना में गाँव के गरीब और भूमिहीन परिवारों को 100 गज का प्लॉट दिया जाता है, और बड़े गाँवों (महाग्राम) में 50 गज का प्लॉट मिलता है।
योजना के दूसरे चरण — मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 — के तहत जनवरी 2025 में पहले ही 4,533 लाभार्थियों को 20 ज़िलों में ड्रॉ के ज़रिए प्लॉट आवंटित किए जा चुके हैं। अब 2026-27 के बजट में 5,000 और प्लॉट देने की घोषणा हुई है। इस लेख में योजना की पूरी जानकारी दी गई है — कितना प्लॉट मिलेगा, कौन आवेदन कर सकता है, कौन से दस्तावेज़ चाहिए, hfa.haryana.gov.in से ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, ड्रॉ कैसे होता है, और अपनी आवेदन/ड्रॉ स्थिति कैसे जाँचें।
योजना एक नज़र में
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना (MMGAY) / मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 |
| शुरू हुई | 13 अगस्त 2024 (विस्तार पोर्टल लॉन्च) |
| विभाग | आवास विभाग (Department of Housing for All), हरियाणा सरकार |
| प्लॉट का आकार | गाँव में 100 गज; महाग्राम में 50 गज |
| पात्रता | हरियाणा निवासी; परिवार की वार्षिक आय ₹1.80 लाख से कम; परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पक्का मकान/ज़मीन/फ्लैट न हो |
| अनिवार्य शर्त | परिवार पहचान पत्र (PPP) |
| आवेदन शुल्क | कोई शुल्क नहीं (निःशुल्क) |
| आवेदन | hfa.haryana.gov.in (ऑनलाइन) |
| पहला ड्रॉ (2.0) | 24 जनवरी 2025 — 20 ज़िलों में 4,533 लाभार्थी |
| 2026-27 बजट | 5,000 और प्लॉट (5 महाग्राम + 157 छोटे गाँव); आवास के लिए ₹2,424.39 करोड़ |
| आधिकारिक पोर्टल | hfa.haryana.gov.in |
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना क्या है?
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना हरियाणा सरकार की ग्रामीण आवास योजना है, जिसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुरू किया था। इसका मकसद है कि गाँव के उन परिवारों को रहने के लिए ज़मीन मिले जिनके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं है और जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। योजना के तहत पात्र परिवारों को गाँव की पंचायत की ज़मीन में से 100 गज का आवासीय प्लॉट दिया जाता है। बड़े गाँवों, जिन्हें महाग्राम पंचायत कहा जाता है, उनमें प्लॉट का आकार 50 गज रखा गया है।
योजना का विस्तार संस्करण मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना – विस्तार (MMGAY-E) कहलाता है, जिसका पोर्टल 13 अगस्त 2024 को लॉन्च हुआ था। विस्तार के तहत एक लाख से ज़्यादा प्लॉट देने का लक्ष्य रखा गया है। पहले चरण में आवेदन 13 अगस्त 2024 से 30 सितंबर 2024 तक लिए गए थे। इसके बाद योजना 2.0 के पहले ड्रॉ में 24 जनवरी 2025 को 20 ज़िलों के 4,533 पात्र आवेदकों को प्लॉट आवंटित किए गए।
यह योजना प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) से अलग है — PMAY में मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता मिलती है, जबकि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना में रहने के लिए प्लॉट (ज़मीन) दिया जाता है। प्लॉट मिलने के बाद मकान बनाने के लिए PMAY-ग्रामीण के तहत निर्माण सहायता भी मिल सकती है — दोनों योजनाएँ एक-दूसरे की पूरक हैं।
कितना फायदा मिलेगा — प्लॉट का आकार
| क्षेत्र | प्लॉट का आकार |
|---|---|
| सामान्य ग्राम पंचायत | 100 गज |
| महाग्राम पंचायत | 50 गज |
स्टाम्प ड्यूटी में छूट: सरकारी आवास योजनाओं (PMAY + मुख्यमंत्री आवास योजना सहित) के तहत मिलने वाले आवासीय प्लॉटों पर शून्य स्टाम्प ड्यूटी लागू है — ग्रामीण क्षेत्रों में 100 गज तक और शहरी क्षेत्रों में 50 गज तक के प्लॉट पर स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगती। यह छूट प्लॉट की कुल लागत को और कम कर देती है।
शहरी आवास योजना से अंतर: इसी परिवार की शहरी योजना — मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना — में 16 शहरों में 30 गज के प्लॉट दिए जा रहे हैं (2026-27 बजट में 15,251 प्लॉट)। ग्रामीण योजना का प्लॉट उससे बड़ा है, क्योंकि गाँवों में ज़मीन की उपलब्धता ज़्यादा है।
पात्रता — कौन आवेदन कर सकता है?
- आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी हो।
- परिवार की वार्षिक आय ₹1,80,000 से कम हो — यह आय परिवार पहचान पत्र (PPP) में दर्ज और सत्यापित होनी चाहिए।
- आवेदक आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) से हो और ग्रामीण क्षेत्र में रहता हो।
- परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर पक्का मकान, प्लॉट, ज़मीन या फ्लैट न हो — यही योजना की सबसे अहम शर्त है।
- आवेदक ने पहले कभी प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का लाभ न लिया हो।
- आवेदक के पास परिवार पहचान पत्र (PPP / Family ID) होना अनिवार्य है — बिना PPP के आवेदन नहीं होगा।
किन परिवारों को लाभ नहीं मिलेगा?
- जिनके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पहले से पक्का मकान, प्लॉट या ज़मीन दर्ज है।
- जिनकी परिवार की वार्षिक आय ₹1.80 लाख से ज़्यादा है।
- जिन्होंने पहले PMAY या किसी अन्य सरकारी आवास योजना का लाभ लिया है।
- जो हरियाणा के निवासी नहीं हैं, या जिनका PPP हरियाणा में पंजीकृत नहीं है।
- बिना वैध PPP के आवेदन स्वीकार नहीं होगा।
ज़रूरी दस्तावेज़
आवेदन करते समय पोर्टल पर ये दस्तावेज़ और जानकारी चाहिए होती है:
- परिवार पहचान पत्र (PPP / Family ID) नंबर — सबसे ज़रूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड (आवेदक का)
- हरियाणा निवास प्रमाण (PPP से भी सत्यापित हो सकता है)
- आय प्रमाण — PPP में दर्ज आय ही मान्य होती है
- बैंक खाते का विवरण (आवंटन और आगे की प्रक्रिया के लिए)
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- मोबाइल नंबर — जो Family ID से जुड़ा हो (OTP इसी पर आएगा)
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
नोट: पोर्टल का लाइव फॉर्म ही अंतिम है — आवेदन के समय पोर्टल पर माँगा गया कोई अतिरिक्त दस्तावेज़ भी देना पड़ सकता है।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? — स्टेप-बाय-स्टेप
योजना के लिए आवेदन आधिकारिक पोर्टल hfa.haryana.gov.in से ऑनलाइन होता है। प्रक्रिया इस प्रकार है:
- hfa.haryana.gov.in खोलें।
- होमपेज पर “Register under Mukhyamantri Gramin Awas Yojana (Expansion Portal)” या इसी तरह के विकल्प पर क्लिक करें।
- अपना परिवार पहचान पत्र (Family ID) नंबर डालें और Verify पर क्लिक करें।
- आपके Family ID से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा — OTP डालकर वेरिफाई करें।
- OTP सत्यापन के बाद आपके सामने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का फॉर्म खुल जाएगा।
- फॉर्म में परिवार की सभी ज़रूरी जानकारी भरें और माँगे गए दस्तावेज़ अपलोड करें।
- फॉर्म को ध्यान से जाँचकर Submit करें।
- सबमिट करने के बाद स्क्रीन पर दिखने वाला Reference Number (संदर्भ संख्या) संभालकर रखें — इसी से बाद में आवेदन की स्थिति जाँची जाएगी।
आवेदन शुल्क: योजना के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है — आवेदन पूरी तरह निःशुल्क है। अगर कोई व्यक्ति आवेदन के नाम पर पैसे माँगे, तो वह धोखाधड़ी है — उसकी शिकायत नज़दीकी प्रशासन या पोर्टल की हेल्पलाइन पर करें।
ऑफलाइन आवेदन का विकल्प
अगर आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने नज़दीकी CSC (कॉमन सर्विस सेंटर), SARAL केंद्र या अंत्योदय केंद्र पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। वहाँ भी आवेदन उसी hfa.haryana.gov.in पोर्टल से दर्ज किया जाता है। दस्तावेज़ और Family ID साथ ले जाना न भूलें।
ड्रॉ और आवंटन कैसे होता है?
प्लॉटों का आवंटन ड्रॉ (लॉटरी) के ज़रिए किया जाता है, ताकि आवंटन पूरी तरह पारदर्शी रहे। प्रक्रिया इस प्रकार है:
- आवेदन की अंतिम तिथि के बाद सभी आवेदनों की जाँच होती है — आय, PPP, ज़मीन/मकान की स्थिति और PMAY लाभ की जाँच की जाती है।
- जाँच में पात्र पाए गए सभी आवेदकों को ड्रॉ में शामिल किया जाता है।
- ड्रॉ के ज़रिए प्लॉट आवंटित किए जाते हैं — पहले चरण में उन सभी पात्र आवेदकों को प्लॉट मिले थे जिनकी ग्राम पंचायतों में प्लॉट उपलब्ध थे।
- आवंटन के बाद लाभार्थी को आवंटन पत्र मिलता है और प्लॉट का कब्ज़ा दिया जाता है।
पहला ड्रॉ (24 जनवरी 2025) — ज़िलेवार आवंटन
| ज़िला | आवंटित प्लॉट | ज़िला | आवंटित प्लॉट |
|---|---|---|---|
| अंबाला | 166 | कुरुक्षेत्र | 186 |
| भिवानी | 268 | महेंद्रगढ़ (नारनौल) | 85 |
| चरखी दादरी | 143 | नूंह | 65 |
| फतेहाबाद | 313 | पलवल | 17 |
| गुरुग्राम | 16 | पानीपत | 314 |
| हिसार | 480 | रेवाड़ी | 134 |
| झज्जर | 26 | रोहतक | 176 |
| जींद | 545 | सिरसा | 370 |
| कैथल | 204 | सोनीपत | 678 |
| करनाल | 316 | यमुनानगर | 31 |
| कुल | 4,533 |
पहले चरण में कुल 62 ग्राम पंचायतों (61 सामान्य ग्राम पंचायतें + 1 महाग्राम पंचायत बहल) के लाभार्थियों को प्लॉट मिले थे।
ताज़ा स्थिति — नवंबर 2026
- पहला ड्रॉ पूरा: मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के पहले चरण का ड्रॉ 24 जनवरी 2025 को हो चुका है — 20 ज़िलों में 4,533 लाभार्थियों को प्लॉट मिल चुके हैं।
- अगला चरण घोषित: 2026-27 के बजट में 5,000 और प्लॉट (50/100 गज) देने की घोषणा हुई है — 5 महाग्रामों और 157 छोटे गाँवों में। आवास के लिए कुल ₹2,424.39 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- 1,000 पंचायतों की पहचान: अगले चरण के लिए 1,000 पंचायतों की पहचान हो चुकी है, जहाँ आगे प्लॉट आवंटित किए जाएँगे।
- 2 लाख परिवारों का लक्ष्य: मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि 2 लाख पात्र परिवारों को चरणबद्ध तरीके से 100 गज के प्लॉट दिए जाएँगे। पहले ही 5 लाख से ज़्यादा आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।
- आवेदन की खिड़की: नए आवेदन समय-समय पर पोर्टल पर खोले जाते हैं — अगली खिड़की की तारीख की घोषणा अभी नहीं हुई है। आवेदन खुलते ही पोर्टल hfa.haryana.gov.in पर जानकारी आ जाएगी। इसलिए इस पेज को बुकमार्क करके रखें — अगली खिड़की खुलते ही यहाँ अपडेट कर दिया जाएगा।
ध्यान दें: अगर कोई वेबसाइट या व्यक्ति “अभी आवेदन करें, अंतिम तिथि आज ही है” कहकर पैसे माँगे, तो वह फर्ज़ी है। आवेदन की सही स्थिति सिर्फ आधिकारिक पोर्टल hfa.haryana.gov.in पर ही देखें।
प्लॉट मिलने के बाद मकान कैसे बनेगा?
प्लॉट मिलना पहला कदम है — उस पर मकान बनाने के लिए भी सरकार की मदद मिलती है:
- प्लॉट के लाभार्थियों को मकान निर्माण के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत निर्माण सहायता मिल सकती है। 2026-27 के बजट में PMAY-G के तहत 23,154 नए मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
- मार्च 2025 में मुख्यमंत्री ने PMAY-ग्रामीण के तहत 36,000 पात्र परिवारों को ₹151 करोड़ की पहली किस्त जारी की थी — यह किस्त मकान निर्माण के लिए सीधे लाभार्थियों के खातों में गई थी।
- प्लॉट पर शून्य स्टाम्प ड्यूटी लागू है, इसलिए रजिस्ट्री का खर्च भी नहीं पड़ता।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
1. मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना हरियाणा में कितने गज का प्लॉट मिलता है?
गाँव (सामान्य ग्राम पंचायत) में 100 गज और महाग्राम पंचायत में 50 गज का प्लॉट मिलता है।
2. मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
आधिकारिक पोर्टल hfa.haryana.gov.in खोलें, Family ID डालकर OTP से वेरिफाई करें, फॉर्म भरकर दस्तावेज़ अपलोड करें और सबमिट करें। आवेदन पूरी तरह निःशुल्क है। Reference Number संभालकर रखें।
3. ग्रामीण आवास योजना के लिए पात्रता क्या है?
आवेदक हरियाणा का निवासी हो, परिवार की वार्षिक आय ₹1.80 लाख से कम हो, परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पक्का मकान/ज़मीन/फ्लैट न हो, PPP हो, और पहले PMAY का लाभ न लिया हो।
4. मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 का ड्रॉ कब हुआ था?
पहले चरण का ड्रॉ 24 जनवरी 2025 को हुआ था, जिसमें 20 ज़िलों के 4,533 लाभार्थियों को प्लॉट आवंटित किए गए थे। सबसे ज़्यादा प्लॉट सोनीपत (678) और जींद (545) में मिले।
5. क्या अभी ग्रामीण आवास योजना के आवेदन खुले हैं?
पहले चरण के आवेदन (13 अगस्त – 30 सितंबर 2024) बंद हो चुके हैं और पहला ड्रॉ हो चुका है। 2026-27 बजट में 5,000 और प्लॉटों की घोषणा हुई है, लेकिन अगली आवेदन खिड़की की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है। ताज़ा जानकारी के लिए hfa.haryana.gov.in देखते रहें।
6. आवेदन की स्थिति (स्टेटस) कैसे जाँचें?
आवेदन के समय मिला Reference Number संभालकर रखें। स्थिति आधिकारिक पोर्टल hfa.haryana.gov.in पर जाँची जा सकती है। ड्रॉ की सूची भी पोर्टल पर जारी की जाती है।
7. क्या आवेदन के लिए कोई शुल्क देना होता है?
नहीं, आवेदन पूरी तरह निःशुल्क है। आवंटन के बाद की शर्तें (यदि कोई मामूली राशि हो) आवंटन पत्र/पोर्टल पर लिखी होती हैं। आवेदन के नाम पर पैसे माँगने वाला कोई भी व्यक्ति फर्ज़ी है।
8. ग्रामीण आवास योजना और शहरी आवास योजना में क्या अंतर है?
ग्रामीण योजना गाँवों के लिए है — 100 गज (महाग्राम में 50 गज) प्लॉट। शहरी योजना 16 शहरों के लिए है — 30 गज के प्लॉट, जिनके लिए ₹10,000 जमा करके आवेदन होता है। दोनों का पोर्टल एक ही है: hfa.haryana.gov.in।
9. प्लॉट मिलने के बाद मकान बनाने के लिए पैसे कहाँ से मिलेंगे?
प्लॉट के लाभार्थियों को PMAY-ग्रामीण के तहत मकान निर्माण के लिए वित्तीय सहायता मिल सकती है। किस्तें सीधे बैंक खाते में आती हैं।
आधिकारिक स्रोत
- आवास विभाग (Housing for All), हरियाणा सरकार — hfa.haryana.gov.in
- अंत्योदय-SARAL पोर्टल — saralharyana.gov.in
- हेल्पलाइन: 0172-3520001
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