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महाराष्ट्र अभय योजना 2026: बिजली बिल बकाया पर 100% ब्याज माफ, 15 जनवरी 2027 तक मौका

📌 ज़रूरी जानकारी

  • खबर: महाराष्ट्र अभय योजना 2026: बिजली बिल बकाया पर 100% ब्याज माफ, 15 जनवरी 2027 तक मौका
  • तारीख़: 6 नवम्बर 2026, 1:27 पूर्वाह्न
  • लेखक: Harish
  • श्रेणी: ऑल इंडिया योजनाएं
  • स्रोत: विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल देखें — लिंक खबर के अंदर दिया गया है।

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (महावितरण) ने बकाया बिजली बिल वाले ग्राहकों के लिए ‘अभय योजना 2026-27’ की घोषणा की है। यह योजना 6 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक लागू रहेगी। इसके तहत बकाया राशि पर लगने वाला पूरा ब्याज और विलंब शुल्क 100 प्रतिशत माफ किया जाएगा, साथ ही मूल बकाया राशि पर 20 प्रतिशत तक की छूट भी मिलेगी। योजना का शुभारंभ महावितरण के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक लोकेश चंद्र ने मुंबई के प्रकाशगढ़ मुख्यालय में किया। यह पहल मुख्यमंत्री एवं ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस के मार्गदर्शन में शुरू की गई है।

किन ग्राहकों को मिलेगा योजना का लाभ

31 मार्च 2026 तक जिन गैर-कृषि ग्राहकों का बिजली कनेक्शन स्थायी रूप से काटा जा चुका है — घरेलू, व्यावसायिक, औद्योगिक और अन्य गैर-कृषि श्रेणी — वे इस योजना के पात्र होंगे। इसके अलावा 31 दिसंबर 2025 तक जिन ग्राहकों का कनेक्शन अस्थायी रूप से कटा है, वे भी इसका लाभ ले सकेंगे। महावितरण के वितरण फ्रेंचाइजी क्षेत्रों के ग्राहकों पर भी यह योजना लागू होगी। कृषि ग्राहकों और सार्वजनिक नल-जल आपूर्ति योजनाओं को इस योजना से बाहर रखा गया है। योजना की सबसे बड़ी राहत यह है कि लाभ लेने वाले ग्राहकों को अपना बिजली कनेक्शन दोबारा चालू करवाने का मौका भी मिलेगा।

मूल बकाया पर कितनी छूट और भुगतान कैसे करें

ब्याज और विलंब शुल्क पूरी तरह माफ होने के बाद बची हुई मूल बकाया राशि एकमुश्त या किस्तों में चुकाई जा सकेगी। 15 दिसंबर 2026 तक एकमुश्त भुगतान करने वाले ग्राहकों को विशेष छूट मिलेगी — तीन साल तक कटा रहा लघुदाब घरेलू और व्यावसायिक कनेक्शन पर मूल बकाया में 10 प्रतिशत और तीन साल से अधिक समय से कटा रहा कनेक्शन पर 20 प्रतिशत छूट। इसके अलावा अन्य लघुदाब ग्राहकों को 10 प्रतिशत और उच्चदाब ग्राहकों को 15 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। एकमुश्त भुगतान संभव न होने पर लघुदाब ग्राहक 50 प्रतिशत राशि पहले भरकर बाकी रकम छह समान ब्याज-मुक्त मासिक किस्तों में चुका सकेंगे, जबकि उच्चदाब ग्राहकों को बकाया राशि के अनुसार तीन से छह ब्याज-मुक्त किस्तों की सुविधा मिलेगी। 20 किलोवॉट तक स्वीकृत भार वाले ग्राहक पुनःजोड़णी के समय प्रीपेड स्मार्ट मीटर का विकल्प चुनने पर मूल बकाया में अतिरिक्त 5 प्रतिशत छूट पा सकेंगे। पुनःजोड़णी शुल्क और लघुदाब ग्राहकों का सेवा जोड़णी शुल्क भी माफ किया गया है।

करीब 37 लाख ग्राहकों को मिलेगा फायदा

महावितरण के आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2026 तक स्थायी रूप से कनेक्शन कटे 34 लाख 86 हजार ग्राहकों पर लगभग 7,650 करोड़ रुपये का बकाया है, जिसमें 2,092 करोड़ रुपये का ब्याज और विलंब शुल्क माफ होगा। इनमें 1,835 उच्चदाब और 34 लाख 84 हजार 513 लघुदाब ग्राहक शामिल हैं। अस्थायी रूप से कटे 2 लाख 60 हजार 829 ग्राहकों पर 488 करोड़ 78 लाख रुपये का बकाया है, जिसका 163 करोड़ 93 लाख रुपये ब्याज माफ किया जाएगा। इस तरह स्थायी और अस्थायी रूप से कटे कुल करीब 37 लाख 47 हजार ग्राहकों को इस योजना में शामिल होने का मौका मिलेगा।

आवेदन कैसे करें

योजना का लाभ लेने के लिए ग्राहक महावितरण की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आधिकारिक आवेदन पोर्टल https://wss.mahadiscom.in/wss/wss पर उपभोक्ता संख्या से लॉगिन कर फॉर्म भरना होगा और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। आवेदन की स्थिति भी पोर्टल पर देखी जा सकेगी। ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि एकमुश्त भुगतान वाली विशेष छूट पाने के लिए 15 दिसंबर 2026 से पहले भुगतान करें और आवेदन 15 जनवरी 2027 की अंतिम तारीख से पहले पूरा कर लें।

अगला कदम: अगर आपके पास पुराना टैक्स बकाया भी है, तो हरियाणा की वन-टाइम सेटलमेंट स्कीम 2026 की जानकारी यहाँ पढ़ें — https://www.viksitharyana.com/haryana-one-time-settlement-scheme-2026-tax-waiver-extended/ — 30 नवंबर 2026 तक राहत, ₹1 लाख तक का बकाया पूरी तरह माफ।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

प्रश्न: महाराष्ट्र अभय योजना 2026 की अंतिम तारीख क्या है?
उत्तर: आवेदन 6 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक किए जा सकेंगे। एकमुश्त भुगतान पर विशेष छूट के लिए 15 दिसंबर 2026 तक भुगतान करें।

प्रश्न: अभय योजना का लाभ किसे मिलेगा?
उत्तर: 31 मार्च 2026 तक स्थायी रूप से कटा गैर-कृषि कनेक्शन (घरेलू, व्यावसायिक, औद्योगिक) वाले ग्राहक पात्र हैं। 31 दिसंबर 2025 तक अस्थायी रूप से कटे ग्राहक भी पात्र हैं। कृषि ग्राहक और सार्वजनिक नल-जल योजनाएँ इस योजना से बाहर हैं।

प्रश्न: बिजली बिल के ब्याज पर कितनी छूट मिलेगी?
उत्तर: बकाया पर पूरा ब्याज और विलंब शुल्क 100 प्रतिशत माफ होगा। मूल बकाया पर श्रेणी के अनुसार 10 से 20 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी।

प्रश्न: अभय योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
उत्तर: महावितरण की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप (WSS पोर्टल) पर ऑनलाइन आवेदन करें। उपभोक्ता संख्या से लॉगिन कर फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।


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