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DAYALU Yojana Haryana 2026: ₹5 Lakh Tak Ki Sahayata

📌 ज़रूरी जानकारी

  • खबर: DAYALU Yojana Haryana 2026: ₹5 Lakh Tak Ki Sahayata
  • तारीख़: 5 नवम्बर 2026, 5:43 अपराह्न
  • लेखक: Harish
  • श्रेणी: सरकारी योजनाएँ
  • स्रोत: विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल देखें — लिंक खबर के अंदर दिया गया है।

DAYALU Yojana Haryana 2026: मृत्यु या विकलांगता पर ₹5 लाख तक की सहायता

हरियाणा में गरीब परिवार के लिए सबसे बड़ा संकट तब आता है जब परिवार का कोई सदस्य अचानक चल बसता है या किसी हादसे में स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है। कमाई का सहारा छिन जाने पर ऐसा परिवार कर्ज और गरीबी में डूब जाता है। इसी संकट में परिवार को आर्थिक सहारा देने के लिए हरियाणा सरकार दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (Deen Dayal Upadhyaya Antyodaya Parivar Suraksha Yojana — DAYALU) चला रही है।

इस योजना के तहत पात्र परिवार को सदस्य की मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर ₹1 लाख से लेकर ₹5 लाख तक की एकमुश्त आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में दी जाती है। सबसे ज्यादा सहायता ₹5 लाख उन परिवारों को मिलती है जिनके 25 से 45 साल के सदस्य की मृत्यु हुई हो। योजना का संचालन हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास (Haryana Parivar Suraksha Nyas — HPSN) करता है और दावा (claim) पूरी तरह ऑनलाइन भरा जाता है।

इस लेख में आपको योजना की पूरी जानकारी मिलेगी — किस उम्र पर कितनी राशि मिलेगी, पात्रता की शर्तें क्या हैं, कौन से दस्तावेज़ चाहिए, dapsy.finhry.gov.in पोर्टल से ऑनलाइन क्लेम कैसे करें, समय-सीमा क्या है और अपने क्लेम की स्थिति (status) कैसे चेक करें। साथ ही DAYALU-II के बारे में भी बताया गया है, जो आवारा पशुओं और कुत्ते के काटने से हुई मृत्यु या विकलांगता पर सहायता देता है।

योजना एक नज़र में

जानकारी विवरण
योजना का नाम दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (DAYALU)
राज्य हरियाणा
संचालन विभाग हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास (HPSN), योजना विभाग
सहायता राशि ₹1 लाख से ₹5 लाख तक (उम्र के अनुसार)
अधिकतम सहायता ₹5 लाख (25–45 साल के सदस्य पर)
पारिवारिक आय सीमा ₹1,80,000 प्रति वर्ष से कम
पात्र उम्र 6 से 60 साल तक
लागू 1 अप्रैल 2023 से
आवेदन का माध्यम ऑनलाइन (dapsy.finhry.gov.in)
आधिकारिक पोर्टल dapsy.finhry.gov.in

कितनी सहायता मिलेगी? (DAYALU-I)

DAYALU-I के तहत सहायता राशि मृतक या विकलांग सदस्य की उम्र पर निर्भर करती है। नीचे दी गई तालिका 3 अगस्त 2026 की नई अधिसूचना के अनुसार है, जो 31 अक्टूबर 2024 की पुरानी अधिसूचना की जगह लागू हुई है।

सदस्य की उम्र सहायता राशि
6 से 12 साल ₹1,00,000
12 से 18 साल ₹2,00,000
18 से 25 साल ₹3,00,000
25 से 45 साल ₹5,00,000
45 से 60 साल ₹3,00,000

⚠️ पुरानी राशि-तालिका को लेकर सावधानी

कुछ पुराने स्रोतों में अलग तालिका दी गई है (25–40 साल पर ₹5 लाख और 40–60 साल पर ₹2 लाख)। वह तालिका 3 अगस्त 2026 की नई अधिसूचना से पहले की है और अब लागू नहीं है। इस लेख में ऊपर दी गई तालिका ही ताज़ा है। फिर भी, क्लेम भरने से पहले dapsy.finhry.gov.in पर अपनी श्रेणी की राशि एक बार ज़रूर जाँच लें।

बेटी के नाम FD वाला नियम

अगर मृतक की उम्र 25 से 45 साल के बीच थी और परिवार में नाबालिग बेटी है, तो ₹5 लाख की सहायता में से ₹2.5 लाख बेटी के नाम फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के रूप में रखे जाते हैं। यह नियम 3 अगस्त 2026 की अधिसूचना में है। अगर परिवार के सभी जीवित सदस्य 18 साल से कम उम्र के हैं, तो सहायता तभी जारी होगी जब कोई सदस्य बालिग हो जाएगा।

DAYALU-II: आवारा पशु या कुत्ते के काटने पर सहायता

DAYALU-II योजना का दूसरा हिस्सा है, जो सितंबर 2025 में अधिसूचित हुआ। यह उन परिवारों को सहायता देता है जिनके सदस्य की मृत्यु या स्थायी विकलांगता आवारा पशु, जंगली जानवर या कुत्ते के काटने/हमले से हुई हो — जैसे गाय, बैल, नीलगाय, भैंस, कुत्ता या छोड़े गए पशु।

स्थिति सहायता राशि
मृत्यु या 70% या अधिक स्थायी विकलांगता (उम्र के अनुसार) ₹1 लाख से ₹5 लाख (DAYALU-I वाली ही उम्र-तालिका)
70% से कम विकलांगता कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के अनुसार, न्यूनतम ₹10,000
मामूली चोट ₹10,000 (निश्चित राशि)
कुत्ते के काटने पर (हर दाँत के निशान पर) ₹10,000
कुत्ते के काटने से मांस फटने पर (हर 0.2 सेमी घाव पर) ₹20,000

ध्यान दें: DAYALU-II में प्राकृतिक मृत्यु (natural death) कवर नहीं होती — सिर्फ पशु/कुत्ते के हमले से हुई मृत्यु या विकलांगता पर ही दावा मिलता है। DAYALU-II का दावा जन सहायक (Jan Sahayak) मोबाइल ऐप से भी किया जा सकता है।

पात्रता की शर्तें (Eligibility)

योजना का लाभ लेने के लिए ये शर्तें पूरी होनी चाहिए:

  1. परिवार की वार्षिक आय ₹1,80,000 से कम होनी चाहिए, जिसकी जाँच परिवार सूचना डेटा भंडार (FIDR) से की जाती है।
  2. परिवार पहचान पत्र (Family ID / PPP) होना अनिवार्य है — बिना PPP के दावा नहीं भरा जा सकता।
  3. मृतक या विकलांग सदस्य की उम्र 6 से 60 साल के बीच होनी चाहिए (FIDR में दर्ज उम्र के अनुसार)।
  4. परिवार हरियाणा का स्थायी निवासी हो।
  5. DAYALU-I में प्राकृतिक मृत्यु, दुर्घटना में मृत्यु और दुर्घटना से हुई स्थायी विकलांगता (70% या अधिक) कवर होती है।
  6. योजना 1 अप्रैल 2023 से लागू है — इससे पहले हुई घटनाओं पर दावा स्वीकार नहीं किया जाता।

दावा (Claim) के लिए ज़रूरी दस्तावेज़

ऑनलाइन क्लेम भरने से पहले ये दस्तावेज़ तैयार रख लें:

  • परिवार पहचान पत्र (Family ID / PPP) — अनिवार्य
  • आधार कार्ड — मृतक/विकलांग सदस्य और दावेदार का
  • मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) — सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी (मृत्यु के मामले में)
  • स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र — चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी, जिसमें दुर्घटना से 70% या अधिक स्थायी विकलांगता हो और जो 1 अप्रैल 2023 के बाद जारी हुआ हो (विकलांगता के मामले में)
  • अस्पताल की डिस्चार्ज समरी — अगर दावेदार अस्पताल में भर्ती रहा हो
  • FIR या डेली डायरी रिपोर्ट (DDR) की कॉपी — जहाँ लागू हो (दुर्घटना के मामले में)
  • पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट — दुर्घटना में मृत्यु के मामले में, जहाँ लागू हो
  • बैंक पासबुक की कॉपी — आधार से लिंक्ड खाता (राशि DBT से इसी खाते में आएगी)
  • दावेदार से संबंध का प्रमाण — मृतक से रिश्ते का सबूत

ऑनलाइन क्लेम कैसे करें? (Step-by-Step)

DAYALU का दावा पूरी तरह ऑनलाइन भरा जाता है। DAYALU-I के लिए आधिकारिक पोर्टल dapsy.finhry.gov.in है:

  1. स्टेप 1: अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर dapsy.finhry.gov.in खोलें और “Apply Scheme” / दावा फॉर्म का विकल्प चुनें।
  2. स्टेप 2: अपना परिवार पहचान पत्र (PPP) नंबर डालें और OTP से सत्यापन करें।
  3. स्टेप 3: परिवार के सदस्यों की सूची में से उस सदस्य का नाम चुनें जिसकी मृत्यु हुई है या जो विकलांग हुआ है। जन्म तिथि, मृत्यु/दुर्घटना की तारीख और प्रमाण पत्र का विवरण भरें।
  4. स्टेप 4: ऊपर बताए गए दस्तावेज़ स्कैन करके अपलोड करें। ध्यान रखें कि सभी दस्तावेज़ साफ और पढ़ने योग्य हों — धुंधली कॉपी से दावा अटक सकता है।
  5. स्टेप 5: फॉर्म सबमिट करें और मिली हुई आवेदन संख्या (Application ID) नोट करके सुरक्षित रखें। यही संख्या स्टेटस चेक करने में काम आएगी।
  6. स्टेप 6: आपका दावा संबंधित अधिकारियों के पास सत्यापन के लिए जाएगा। दस्तावेज़ों और पात्रता की जाँच के बाद सहायता राशि DBT (Direct Benefit Transfer) से दावेदार के आधार से लिंक्ड बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

DAYALU-II का दावा भी इसी पोर्टल से भरा जा सकता है, और जन सहायक मोबाइल ऐप से भी।

समय-सीमा का ध्यान रखें — देर हुई तो दावा नहीं मिलेगा

  • DAYALU-I: 3 अगस्त 2026 की नई अधिसूचना के अनुसार दावा मृत्यु या दुर्घटना की तारीख से 180 दिन के भीतर भरना होता है।
  • DAYALU-II: दावा दुर्घटना की तारीख से 90 दिन के भीतर भरना होता है।

⚠️ कुछ पुराने स्रोतों में DAYALU-I की समय-सीमा “3 महीने” बताई गई है। वह पुराने नियम की बात है — नई अधिसूचना में 180 दिन की सीमा दी गई है। फिर भी, दावा जितनी जल्दी हो सके भरें; देर होने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता।

राशि कैसे मिलेगी?

सहायता राशि एकमुश्त DBT (Direct Benefit Transfer) से दावेदार के आधार से लिंक्ड बैंक खाते में भेजी जाती है। इसलिए क्लेम भरने से पहले यह ज़रूर जाँच लें कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक्ड है और खाता सक्रिय है। नकद भुगतान नहीं होता।

क्लेम की स्थिति (Status) कैसे चेक करें?

दावा जमा करने के बाद उसकी स्थिति इस तरह देख सकते हैं:

  1. dapsy.finhry.gov.in पर जाएँ और अपने Family ID (PPP) से लॉगिन करें।
  2. अपनी Application ID डालकर स्टेटस देखें — दावा लंबित है, सत्यापन में है या स्वीकृत हो चुका है।
  3. अगर दावे में कोई कमी बताई गई है, तो उसे जल्द से जल्द पूरा करें — नहीं तो दावा खारिज हो सकता है।
  4. लंबे समय तक स्टेटस न बदले तो अपने जिले के संबंधित कार्यालय या कुछ स्रोतों के अनुसार हेल्पलाइन 0172-2996024 / [email protected] पर संपर्क करें (संपर्क से पहले पोर्टल पर ताज़ा हेल्पलाइन जानकारी जाँच लें)।

ताज़ा खबर: कितने परिवारों को मदद मिल चुकी है?

  • 10 सितंबर 2026: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में DAYALU योजना के तहत 4,520 परिवारों को ₹168.13 करोड़ DBT से दिए। उसी कार्यक्रम में कुल ₹1,890.16 करोड़ विभिन्न कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों को भेजे गए।
  • 2 जनवरी 2026: मुख्यमंत्री ने DAYALU के तहत 5,794 परिवारों को ₹217.36 करोड़ दिए। तब तक योजना के तहत कुल ₹1,881.35 करोड़ लगभग 50,000 परिवारों को मिल चुके थे।
  • 10 अक्टूबर 2026: फिर 4,222 परिवारों को ₹158.80 करोड़ दिए गए, जिससे योजना की कुल सहायता ₹3,479.61 करोड़ (92,220 परिवार) हो गई।

ये आंकड़े बताते हैं कि DAYALU सिर्फ कागज़ पर नहीं है — हज़ारों हरियाणा परिवारों को सच में मदद मिल रही है।

ध्यान रखने वाली बातें

फर्ज़ी वेबसाइटों और दलालों से बचें: दावा सिर्फ आधिकारिक पोर्टल dapsy.finhry.gov.in से करें। कोई भी व्यक्ति या वेबसाइट अगर पैसे माँगकर दावा करवाने का दावा करे, तो वह धोखाधड़ी हो सकती है — योजना के लिए दावा निःशुल्क है।

PMJJBY/PMSBY पॉलिसी हो तो: अगर मृतक की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) पॉलिसी थी, तो उसका लाभ अलग से मिलता है। DAYALU क्लेम पर इसका क्या असर होगा, यह पोर्टल के नियमों के अनुसार तय होता है — आवेदन से पहले पोर्टल पर जाँच लें।

1 अप्रैल 2023 से पहले की घटनाएँ कवर नहीं: योजना 1 अप्रैल 2023 से लागू है। इससे पहले हुई मृत्यु या विकलांगता पर दावा स्वीकार नहीं किया जाता।

सिर्फ पात्र परिवार: यह योजना सिर्फ उन परिवारों के लिए है जिनकी वार्षिक आय ₹1.80 लाख से कम है और जिनका PPP/Family ID बना हुआ है। आय सीमा से ऊपर के परिवार इस योजना के पात्र नहीं हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

प्रश्न 1: DAYALU योजना में कितनी सहायता मिलती है?

उत्तर: सदस्य की उम्र के अनुसार ₹1 लाख से ₹5 लाख तक। सबसे ज्यादा ₹5 लाख 25–45 साल के सदस्य पर मिलता है। 6–12 साल पर ₹1 लाख, 12–18 पर ₹2 लाख, 18–25 पर ₹3 लाख और 45–60 पर ₹3 लाख मिलता है।

प्रश्न 2: DAYALU योजना के लिए कौन पात्र है?

उत्तर: हरियाणा का वह परिवार जिसकी वार्षिक आय ₹1.80 लाख से कम हो (FIDR से सत्यापित), जिसका Family ID (PPP) बना हो, और मृतक/विकलांग सदस्य की उम्र 6 से 60 साल के बीच हो।

प्रश्न 3: दावा कितने दिन में भरना ज़रूरी है?

उत्तर: DAYALU-I का दावा मृत्यु या दुर्घटना की तारीख से 180 दिन के भीतर और DAYALU-II का दावा 90 दिन के भीतर भरना होता है। देर होने पर दावा स्वीकार नहीं किया जाता।

प्रश्न 4: प्राकृतिक मृत्यु पर भी सहायता मिलती है?

उत्तर: हाँ, DAYALU-I में प्राकृतिक मृत्यु, दुर्घटना में मृत्यु और दुर्घटना से हुई स्थायी विकलांगता (70% या अधिक) — तीनों कवर होती हैं। लेकिन DAYALU-II में सिर्फ पशु/कुत्ते के हमले से हुई मृत्यु या विकलांगता कवर होती है, प्राकृतिक मृत्यु नहीं।

प्रश्न 5: दावा कहाँ से करें — ऑनलाइन या ऑफलाइन?

उत्तर: दावा पूरी तरह ऑनलाइन है — dapsy.finhry.gov.in पोर्टल से। DAYALU-II का दावा जन सहायक मोबाइल ऐप से भी किया जा सकता है।

प्रश्न 6: पैसा कैसे मिलेगा — नकद या बैंक खाते में?

उत्तर: राशि नकद नहीं मिलती। यह DBT से दावेदार के आधार से लिंक्ड बैंक खाते में भेजी जाती है। अगर मृतक 25–45 साल का था और परिवार में नाबालिग बेटी है, तो ₹2.5 लाख बेटी के नाम FD के रूप में रखे जाते हैं।

परिवार की अन्य सहायता योजनाएँ

मृत्यु या विकलांगता की सहायता के अलावा अगर आप परिवार की अन्य सरकारी सहायता के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये लेख भी पढ़ें: बेटी की शादी पर ₹71,000 तक की सहायता देने वाली मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना और महिलाओं को हर महीने ₹2,100 की सहायता देने वाली लाडो लक्ष्मी योजना की पूरी जानकारी हमारी साइट पर उपलब्ध है। सिर्फ बेटी वाले परिवारों को ₹3,200 महीना पेंशन (लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता) की जानकारी भी जल्द ही साइट पर आएगी।


स्रोत: हरियाणा सरकार की DAYALU-I अधिसूचना, 3 अगस्त 2026 (हरियाणा राजपत्र); PTI, 11 सितंबर 2025 (DAYALU-II अधिसूचना); आकाशवाणी समाचार, 10 सितंबर 2026 (₹168.13 करोड़, 4,520 परिवार); PTI, 2 जनवरी 2026 (₹217.36 करोड़, 5,794 परिवार); टाइम्स ऑफ इंडिया, 10 अक्टूबर 2026 (₹158.80 करोड़, 4,222 परिवार; कुल ₹3,479.61 करोड़, 92,220 परिवार); आधिकारिक पोर्टल dapsy.finhry.gov.in। राशि और नियमों में समय-समय पर बदलाव हो सकता है — दावा भरने से पहले आधिकारिक पोर्टल पर ताज़ा जानकारी ज़रूर जाँच लें।


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