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सरकारी योजनाएँ

हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड स्कूल वर्दी-किताब सहायता 2026: बच्चों को कक्षा 1–8 में ₹2,000–₹3,000, पात्रता व आवेदन

📌 ज़रूरी जानकारी

  • खबर: हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड स्कूल वर्दी-किताब सहायता 2026: बच्चों को कक्षा 1–8 में ₹2,000–₹3,000, पात्रता व आवेदन
  • तारीख़: 8 नवम्बर 2026, 9:31 अपराह्न
  • लेखक: Harish Sharma
  • श्रेणी: सरकारी योजनाएँ
  • स्रोत: विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल देखें — लिंक खबर के अंदर दिया गया है।

हरियाणा में फैक्ट्री, दुकान या किसी संस्थान में काम करने वाले श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई में एक छोटी-सी लेकिन काम की मदद मिलती है — स्कूल की वर्दी, किताबें और कॉपियाँ खरीदने के लिए नकद सहायता। इसे हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड (Haryana Labour Welfare Board — HLWB) चलाता है। इस योजना में पंजीकृत श्रमिक के बच्चे को कक्षा 1 से 4 तक ₹2,000 और कक्षा 5 से 8 तक ₹3,000 की एकमुश्त सहायता मिलती है। योजना का नाम myScheme पर “कक्षा 1 से 12 तक” कहता है — लेकिन आधिकारिक जिला पृष्ठ पर 9वीं–12वीं की राशि दर्ज नहीं है; यह अंतर नीचे “सबसे बड़ा भ्रम” वाले हिस्से में साफ किया गया है।

सबसे पहले यह साफ कर लें: यह योजना निर्माण श्रमिकों (BOCW/HBOCWWB) की नहीं है — निर्माण श्रमिकों के बच्चों की छात्रवृत्ति (लेबर कॉपी स्कॉलरशिप) अलग योजना है, जिसमें कक्षा 1–8 के लिए ₹8,000 सालाना तक मिलता है। यह सहायता उन श्रमिकों के बच्चों के लिए है जिनका नियोक्ता श्रम कल्याण निधि में अंशदान देता है और जो श्रम कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हैं। और एक और ज़रूरी बात — आधिकारिक जिला पृष्ठ इस सहायता को “श्रमिकों की लड़कियों” के लिए बताता है, जबकि myScheme इसे “श्रमिकों के बच्चों (2 लड़के व 3 लड़कियाँ)” के लिए बताता है। दोनों में अंतर है — आवेदन से पहले जिला श्रम कार्यालय से पूछ लें कि आपके बच्चे पर कौन-सा नियम लागू होगा।

योजना एक नज़र में

बात विवरण
योजना का नाम श्रमिकों के बच्चों के लिए स्कूल वर्दी, किताबें व नोटबुक खरीदने पर वित्तीय सहायता (कक्षा 1 से 12 तक) — हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड
चलाने वाला बोर्ड हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड (HLWB) — श्रम विभाग, हरियाणा; पंजाब श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965 के तहत गठित
लाभ एकमुश्त सहायता — कक्षा 1–4: ₹2,000; कक्षा 5–8: ₹3,000 (9वीं–12वीं की राशि आधिकारिक पृष्ठ पर दर्ज नहीं है)
किसे मिलेगा HLWB में पंजीकृत श्रमिक के बच्चे — जिला पृष्ठ के अनुसार “श्रमिकों की लड़कियाँ”; myScheme के अनुसार श्रमिकों के बच्चे (2 लड़के व 3 लड़कियाँ)
श्रमिक की सेवा अवधि 2 वर्ष (जिला श्रम कल्याण पृष्ठ के अनुसार “Service Period – Two Year”)
वेतन सीमा श्रमिक का अधिकतम मासिक वेतन ₹20,000 (जिला पृष्ठ के अनुसार)
आवेदन कहाँ ऑनलाइन — hrylabour.gov.in; ऑफलाइन — जिला श्रम कार्यालय
आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर (हर साल — जिला पृष्ठ के अनुसार “Last Date for Apply 31 December”)
समय-सीमा (RTS) आधिकारिक जिला पृष्ठ पर कोई समय-सीमा दर्ज नहीं है (“N.A.”)
आवेदन शुल्क कोई शुल्क नहीं (जिला पृष्ठ के अनुसार “No”)
स्टेटस चेक जिला श्रम कार्यालय या hrylabour.gov.in
संपर्क श्रमिक सहायता सेवा टोल-फ्री 1800-180-2129 (सुबह 8–रात 8, सोम–शनि); HLWB 0172-2560015; SARAL हेल्पलाइन 0172-3968400

कितनी सहायता मिलेगी?

हरियाणा सरकार के जिला श्रम कल्याण पृष्ठ (हिसार — आधिकारिक .gov.in पेज, 8 नवंबर 2026 को देखा गया) के अनुसार इस योजना में कक्षा के हिसाब से एकमुश्त सहायता मिलती है:

बच्चे की कक्षा सहायता (एकमुश्त)
कक्षा 1 से 4 तक ₹2,000
कक्षा 5 से 8 तक ₹3,000
कक्षा 9 से 12 तक आधिकारिक जिला पृष्ठ पर राशि दर्ज नहीं है — जिला श्रम कार्यालय से पूछें (नीचे देखें)

ईमानदार चेतावनी: myScheme पर योजना का नाम “कक्षा 1 से 12 तक” कहता है, लेकिन जिस आधिकारिक जिला पृष्ठ से राशि ली गई है, उस पर सिर्फ कक्षा 1–4 (₹2,000) और कक्षा 5–8 (₹3,000) की राशि दर्ज है — 9वीं–12वीं के लिए कोई राशि दर्ज नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि 9वीं–12वीं के बच्चों को कुछ नहीं मिलता — इसका मतलब यह है कि इस गाइड के लेखन तक कोई आधिकारिक स्रोत 9वीं–12वीं की राशि की पुष्टि नहीं करता। कक्षा 9–12 के बच्चे के लिए आवेदन करने से पहले जिला श्रम कार्यालय से राशि की पुष्टि ज़रूर कर लें। निर्माण श्रमिकों (BOCW) की छात्रवृत्ति की कक्षा 9–12 वाली राशि (₹10,000 सालाना) को इस योजना की राशि न मानें — वह अलग बोर्ड की अलग योजना है।

सबसे बड़ा भ्रम — लड़कियाँ या सभी बच्चे? कक्षा 1–12 या 1–8?

इस योजना के बारे में दो आधिकारिक-से दिखने वाले स्रोतों में दो बातों पर अंतर है। दोनों को सामने रखकर पढ़ें, और आवेदन से पहले कार्यालय से पुष्टि कर लें:

बात जिला श्रम कल्याण पृष्ठ, हिसार (आधिकारिक .gov.in) myScheme (भारत सरकार का पोर्टल)
किसके बच्चे “Providing of financial assistance for purchase of school uniforms, books and copies to the Girls of workers” — सिर्फ लड़कियाँ “for Children of Workers” — बच्चे; विवरण में “children (2 boys & 3 girls)” — 2 लड़के व 3 लड़कियाँ
कौन सी कक्षाएँ राशि सिर्फ कक्षा 1–4 (₹2,000) और कक्षा 5–8 (₹3,000) के लिए दर्ज है योजना का नाम “from Class 1st to 12th” — कक्षा 1 से 12 तक
एक परिवार के कितने बच्चे पृष्ठ पर कोई सीमा दर्ज नहीं है विवरण के अनुसार 2 लड़के व 3 लड़कियाँ (कुल अधिकतम 5 बच्चे)
बच्चे की उम्र पृष्ठ पर कोई उम्र दर्ज नहीं है विवरण के अनुसार “Up to 18 yrs” — 18 वर्ष तक

इस गाइड में राशि, सेवा अवधि, वेतन सीमा, अंतिम तिथि और दस्तावेज़ — जिला श्रम कल्याण पृष्ठ से लिए गए हैं, क्योंकि वही इस योजना की राशि बताने वाला एकमात्र आधिकारिक स्रोत है जो सीधे पढ़ा जा सका। “2 लड़के व 3 लड़कियाँ” और “18 वर्ष तक” — ये बातें myScheme के विवरण से ली गई हैं और गाइड में उसी रूप में दर्ज हैं। अगर आपके घर में लड़का है, तो आवेदन करने से पहले जिला श्रम कार्यालय से साफ पूछ लें कि क्या लड़कों को भी यह सहायता मिलेगी — क्योंकि जिला पृष्ठ पर “Girls” लिखा है।

कौन पात्र है?

  • श्रमिक HLWB में पंजीकृत हो — यह पंजीकरण नियोक्ता के ज़रिए होता है; नियोक्ता संस्थान को बोर्ड में पंजीकृत कराता है और श्रम कल्याण निधि में अंशदान देता है।
  • श्रमिक की 2 वर्ष की सेवा अवधि पूरी हो (जिला पृष्ठ के अनुसार)।
  • श्रमिक का मासिक वेतन अधिकतम ₹20,000 हो (जिला पृष्ठ के अनुसार वेतन सीमा)।
  • बच्चा स्कूल में पढ़ रहा हो — Appearing Certificate (परीक्षा में बैठने का प्रमाण) और Pass Certificate (पिछली कक्षा पास करने का प्रमाण) दस्तावेज़ों में माँगे जाते हैं।
  • बच्चे की कक्षा 1 से 12 तक हो (योजना के नाम के अनुसार) — लेकिन राशि सिर्फ कक्षा 1–8 के लिए सत्यापित है; 9वीं–12वीं के लिए कार्यालय से पूछें।
  • बच्चे की उम्र 18 वर्ष तक हो (myScheme विवरण के अनुसार)।
  • हरियाणा में कार्यरत श्रमिक — HLWB पंजीकरण हरियाणा के संस्थानों के श्रमिकों का होता है।

कौन पात्र नहीं है?

  • अपंजीकृत श्रमिक — सिर्फ e-Shram कार्ड से इस बोर्ड की सहायता नहीं मिलती; HLWB में पंजीकरण (नियोक्ता के ज़रिए) अनिवार्य है।
  • निर्माण श्रमिक (BOCW) इस योजना से नहीं — उनके बच्चों के लिए HBOCWWB की अलग छात्रवृत्ति (लेबर कॉपी स्कॉलरशिप, कक्षा 1–8 के लिए ₹8,000 सालाना) है।
  • जिस श्रमिक का मासिक वेतन ₹20,000 से अधिक हो — जिला पृष्ठ की वेतन सीमा के अनुसार।
  • जिसकी 2 वर्ष की सेवा अवधि पूरी न हुई हो।
  • जो बच्चा स्कूल में पढ़ ही नहीं रहा हो — बिना Appearing/Pass Certificate के दावा आगे नहीं बढ़ेगा।
  • 18 वर्ष से अधिक उम्र का बच्चा (myScheme विवरण के अनुसार)।

आवेदन की अंतिम तिथि और मौजूदा स्थिति — ज़रूर पढ़ें

इस योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है — आधिकारिक जिला पृष्ठ पर “Last Date for Apply 31 December” दर्ज है। यह छात्रवृत्ति जैसी ही सालाना खिड़की है: हर साल 31 दिसंबर तक आवेदन किया जा सकता है। 2026-27 की खिड़की अलग से सत्यापित नहीं हो सकी है — पृष्ठ पर सिर्फ “31 December” लिखा है, कोई वर्ष नहीं। इसलिए इस गाइड में अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2026 मानी गई है (सालाना पैटर्न के आधार पर) — आवेदन करने से पहले जिला श्रम कार्यालय से इस साल की तारीख की पुष्टि कर लें।

फर्ज़ी वर्क स्लिप जाँच के बारे में: दिसंबर 2025 में श्रम मंत्री अनिल विज ने HBOCWWB (निर्माण श्रमिक बोर्ड) में लगभग ₹1,500 करोड़ के फर्ज़ी वर्क स्लिप घोटाले का खुलासा किया था — 13 जिलों में 5,99,758 वर्क स्लिप में से सिर्फ 53,249 सही पाई गईं और 2,21,517 पंजीकरणों में से 1,93,756 फर्ज़ी पाए गए। जाँच के दौरान BOCW के नए आवेदन रोक दिए गए थे और RTS समय-सीमा निलंबित कर दी गई थी; अक्टूबर 2026 में श्रम विभाग ने ब्लॉक-स्तरीय हेल्प डेस्क लगाने और 2026 के आवेदन आमंत्रित करने की घोषणा की। यह जाँच निर्माण श्रमिकों (BOCW) के पंजीकरण की थी — HLWB का पंजीकरण नियोक्ता के ज़रिए होता है, वर्क स्लिप से नहीं — इसलिए इस वर्दी-किताब सहायता पर इसका सीधा असर नहीं पड़ता। फिर भी, क्योंकि एक ही श्रम विभाग ने 2026 में सत्यापन सख्त किया है, आवेदन करने से पहले अपने जिले के श्रम कार्यालय या SARAL केंद्र से पूछ लें कि HLWB योजनाओं के नए आवेदन अभी लिए जा रहे हैं या नहीं, और अपना पंजीकरण पहले से सत्यापित करा लें।

ज़रूरी दस्तावेज़

आधिकारिक जिला श्रम कल्याण पृष्ठ के अनुसार ये दस्तावेज़ चाहिए (सभी विधिवत सत्यापित/attested):

दस्तावेज़ क्यों चाहिए
Employee Certificate (कर्मचारी प्रमाण पत्र) श्रमिक HLWB में पंजीकृत कर्मचारी है — इसका प्रमाण
Employer Certificate (नियोक्ता प्रमाण पत्र) नियोक्ता से — श्रमिक उसके यहाँ कार्यरत है और बोर्ड में पंजीकृत है
राशन कार्ड परिवार के विवरण के लिए
ESI कार्ड कर्मचारी राज्य बीमा से जुड़े होने का प्रमाण
Appearing Certificate (परीक्षा में बैठने का प्रमाण) बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है और परीक्षा में बैठा है — इसका प्रमाण (स्कूल से मिलता है)
Pass Certificate (उत्तीर्ण प्रमाण पत्र) बच्चे ने पिछली कक्षा पास की है — इसका प्रमाण (स्कूल से मिलता है)
Salary Slip (वेतन पर्ची) श्रमिक के मासिक वेतन (₹20,000 की सीमा) का प्रमाण

नोट: आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र (PPP) और बैंक खाता विवरण इस आधिकारिक सूची में दर्ज नहीं हैं — लेकिन ऑनलाइन फॉर्म भरते समय भुगतान के लिए बैंक खाता और पहचान से जुड़े विवरण माँगे जा सकते हैं। अंतिम सूची hrylabour.gov.in या जिला श्रम कार्यालय से पुष्टि कर लें।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

जिला श्रम कल्याण पृष्ठ के अनुसार आवेदन ऑनलाइन होता है — hrylabour.gov.in से। ऑनलाइन आवेदन ऐसे करें:

  1. hrylabour.gov.in पर जाएँ — श्रम कल्याण बोर्ड की योजनाओं/सेवाओं वाला हिस्सा खोलें। (श्रम विभाग का नया ई-गवर्नेंस पोर्टल registration.hrylabour.gov.in पर भी चलता है — पंजीकरण व योजना आवेदन वहीं से होते हैं।)
  2. अगर आप नए यूज़र हैं तो रजिस्टर करें, फिर अपनी ID और पासवर्ड से लॉगिन करें।
  3. वर्दी-किताब सहायता सेवा खोजें — श्रम विभाग की सेवाओं की सूची में देखें।
  4. फॉर्म भरें — श्रमिक का पंजीकरण विवरण, बच्चे का नाम, कक्षा व स्कूल का नाम, बैंक खाता विवरण।
  5. दस्तावेज़ अपलोड करें — Employee/Employer Certificate, राशन कार्ड, ESI कार्ड, Appearing Certificate, Pass Certificate, Salary Slip।
  6. फॉर्म सबमिट करें और आवेदन संख्या नोट कर लें — इसी से स्टेटस जाँचा जाएगा।

नोट: SARAL पोर्टल (saralharyana.gov.in) पर भी श्रम विभाग की सेवाएँ मिलती हैं, लेकिन इस HLWB वर्दी-किताब सहायता के लिए SARAL पर सेवा का सटीक नाम सत्यापित नहीं हो सका — SARAL पर श्रम विभाग की सेवाओं में “Uniform” या “वर्दी” खोजकर देखें। साथ ही, saralharyana.gov.in और hrylabour.gov.in — दोनों 8 नवंबर 2026 को इस वातावरण से सीधे नहीं खुले (सर्वर से कोई जवाब नहीं)। वेबसाइट न खुलने का मतलब यह नहीं है कि वेबसाइट बंद है; आप अपने फोन/ब्राउज़र से खोलकर देखें, या नज़दीकी अंत्योदय केंद्र / अटल सेवा केंद्र (CSC) से मदद लें।

ऑफलाइन आवेदन — जिला श्रम कार्यालय से

अगर ऑनलाइन आवेदन न हो पाए, तो जिला श्रम कार्यालय से संपर्क करें:

  1. अपने जिले के श्रम कार्यालय / जिला श्रम कल्याण अधिकारी से संपर्क करें — यही कार्यालय इस योजना का नोडल कार्यालय है।
  2. आवेदन फॉर्म लें: जिला पृष्ठ पर इस योजना के लिए कोई फॉर्म डाउनलोड दर्ज नहीं है (“Online” लिखा है) — इसलिए फॉर्म कार्यालय से ही लें; कोई फॉर्म नंबर इस गाइड में नहीं दिया गया है, क्योंकि आधिकारिक स्रोत पर वह दर्ज नहीं है।
  3. फॉर्म भरें: श्रमिक का नाम-पता, पंजीकरण विवरण, बच्चे का नाम, कक्षा व स्कूल का नाम, बैंक खाता विवरण।
  4. दस्तावेज़ लगाएँ: ऊपर दी गई सूची के सभी 7 दस्तावेज़ (विधिवत सत्यापित)।
  5. फॉर्म जमा करें: जिला श्रम कार्यालय में जमा करें और पावती/आवेदन संख्या ज़रूर लें।
  6. जाँच और भुगतान: जाँच और मंज़ूरी के बाद राशि मिलेगी।

पहले श्रम कल्याण बोर्ड में पंजीकरण कैसे कराएँ?

इस वर्दी-किताब सहायता के लिए पहले श्रमिक का HLWB में पंजीकरण ज़रूरी है। यह पंजीकरण BOCW (निर्माण श्रमिक) पंजीकरण से अलग है:

  1. नियोक्ता के ज़रिए पंजीकरण: HLWB का पंजीकरण नियोक्ता करता है — नियोक्ता अपने संस्थान को श्रम कल्याण बोर्ड में पंजीकृत कराता है और पंजाब श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965 की धारा 9(A) के तहत श्रम कल्याण निधि में अंशदान देता है। श्रम विभाग की सूचना के अनुसार 2026 का अंशदान 31 जनवरी 2026 से पहले जमा कराना था।
  2. अपने नियोक्ता से पूछें: क्या आपका संस्थान बोर्ड में पंजीकृत है और क्या आपका नाम पंजीकृत श्रमिकों की सूची में है — यही इस सहायता की पहली शर्त है।
  3. नया पंजीकरण/नवीनीकरण पोर्टल लाइव है: श्रम विभाग की साइट पर सूचना है कि “नए पंजीकरण एवं नवीनीकरण हेतु श्रमिक पंजीकरण पोर्टल अब लाइव है” — दस्तावेज़ों सहित अपने नज़दीकी हेल्पडेस्क केंद्र पर संपर्क करें।
  4. पंजीकरण सत्यापित कराएँ: आवेदन करने से पहले जिला श्रम कार्यालय से अपने पंजीकरण की सक्रिय स्थिति और 2 वर्ष की सेवा अवधि की पुष्टि कर लें।
  5. e-Shram कार्ड से यह सहायता नहीं मिलती — e-Shram असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस है, HLWB का पंजीकरण नहीं।

शुल्क, समय-सीमा और स्टेटस चेक

विषय स्थिति
आवेदन शुल्क कोई शुल्क नहीं — आधिकारिक जिला पृष्ठ पर “No” दर्ज है
आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर (हर साल; 2026-27 की खिड़की अलग से सत्यापित नहीं — कार्यालय से पूछें)
समय-सीमा (RTS) आधिकारिक जिला पृष्ठ पर कोई समय-सीमा दर्ज नहीं है (“N.A.”)
भुगतान जाँच और मंज़ूरी के बाद — भुगतान का माध्यम आधिकारिक पृष्ठ पर दर्ज नहीं है; कार्यालय से पूछें
स्टेटस चेक (ऑनलाइन) hrylabour.gov.in — आवेदन संख्या से
स्टेटस चेक (ऑफलाइन) जिला श्रम कार्यालय — जहाँ आवेदन जमा किया था
हेल्पलाइन श्रमिक सहायता सेवा टोल-फ्री 1800-180-2129 (सुबह 8–रात 8, सोम–शनि); HLWB 0172-2560015; श्रमिक हेल्पलाइन 0172-2971057; SARAL हेल्पलाइन 0172-3968400

अंतर समझें — यह सहायता बनाम दूसरी योजनाएँ

बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी कई सरकारी योजनाएँ हैं — इन्हें मिलाएँ नहीं:

योजना किसके लिए राशि खास बात
HLWB वर्दी-किताब सहायता (यह गाइड) HLWB-पंजीकृत (औद्योगिक) श्रमिक के बच्चे — कक्षा 1–12 (राशि सिर्फ 1–8 के लिए सत्यापित) कक्षा 1–4: ₹2,000; कक्षा 5–8: ₹3,000 (एकमुश्त) 2 वर्ष की सेवा; वेतन सीमा ₹20,000/माह; कोई शुल्क नहीं; अंतिम तिथि 31 दिसंबर
HLWB छात्रवृत्ति HLWB-पंजीकृत श्रमिकों के बच्चे ₹4,000–₹15,000 प्रति वर्ष 1 वर्ष की सेवा; वेतन सीमा ₹20,000/माह; कक्षा 9–10 से स्नातकोत्तर तक; अंतिम तिथि 31 दिसंबर
BOCW छात्रवृत्ति (लेबर कॉपी स्कॉलरशिप) HBOCWWB-पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चे कक्षा 1–8: ₹8,000/वर्ष; कक्षा 9–12 व ITI: ₹10,000/वर्ष; स्नातक: ₹15,000/वर्ष; स्नातकोत्तर: ₹20,000/वर्ष (मार्च 2018 की बढ़ोतरी) 1 वर्ष की सदस्यता; अधिकतम 2 बच्चे (3 लड़कियाँ तक); सिर्फ निर्माण श्रमिक
शिक्षा विभाग — सरकारी स्कूलों में मुफ्त वर्दी व किताबें सरकारी स्कूलों के छात्र (कक्षा 1–8) वर्दी अनुदान कक्षा 1–5: ₹800; कक्षा 6–8: ₹1,000; पाठ्यपुस्तकें मुफ्त; कक्षा 9–12 को भी मुफ्त किताबें (2020 की घोषणा) श्रमिक पंजीकरण नहीं चाहिए — यह शिक्षा विभाग की योजना है, श्रम बोर्ड की नहीं
HLWB विवाह सहायता HLWB-पंजीकृत श्रमिक — महिला श्रमिक की खुद की शादी + बेटी की शादी ₹51,000 एकमुश्त 5 वर्ष की सेवा; वेतन सीमा ₹20,000/माह; पढ़ाई से नहीं, शादी से जुड़ी है
HBOCWWB महिला स्वयं विवाह सहायता पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक की खुद की शादी ₹50,000 एकमुश्त सिर्फ खुद की शादी; 1 वर्ष की सदस्यता; निर्माण श्रमिक बोर्ड

एक ही परिवार एक से अधिक योजनाओं के लिए पात्र हो सकता है — लेकिन एक ही बच्चे के लिए दो सरकारी शिक्षा सहायताएँ एक साथ लेने के नियम हर योजना में अलग होते हैं। आवेदन से पहले संबंधित योजना की शर्तें पढ़ लें और घोषणा पत्र में सही जानकारी दें — गलत घोषणा पर सहायता वापस माँगी जा सकती है। खासकर यह ध्यान रखें: HLWB छात्रवृत्ति (₹4,000–₹15,000/वर्ष) और यह वर्दी-किताब सहायता (₹2,000–₹3,000 एकमुश्त) दो अलग-अलग HLWB योजनाएँ हैं — दोनों के लिए अलग-अलग आवेदन होते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. इस वर्दी-किताब सहायता में कितने पैसे मिलेंगे?

कक्षा 1 से 4 तक ₹2,000 और कक्षा 5 से 8 तक ₹3,000 — एकमुश्त। ये दोनों राशि हरियाणा सरकार के जिला श्रम कल्याण पृष्ठ (हिसार) पर दर्ज हैं। कक्षा 9 से 12 तक की राशि उस पृष्ठ पर दर्ज नहीं है — जिला श्रम कार्यालय से पूछें।

2. क्या यह सहायता लड़कों को भी मिलेगी या सिर्फ लड़कियों को?

यही इस योजना का सबसे बड़ा सवाल है — और दोनों स्रोत अलग-अलग कहते हैं। जिला श्रम कल्याण पृष्ठ (हिसार) पर योजना का नाम “to the Girls of workers” है — सिर्फ लड़कियाँ। myScheme पर योजना “Children of Workers” के लिए है और विवरण में “2 boys & 3 girls” लिखा है — लड़के भी। इस गाइड में कोई एक पक्ष सही नहीं माना गया है — आवेदन करने से पहले जिला श्रम कार्यालय से साफ पूछ लें कि आपके बच्चे (लड़का या लड़की) पर कौन-सा नियम लागू होगा।

3. कक्षा 9–12 के बच्चों को कितना मिलेगा?

आधिकारिक जिला पृष्ठ पर 9वीं–12वीं की कोई राशि दर्ज नहीं है। myScheme पर योजना का नाम “कक्षा 1 से 12 तक” कहता है, लेकिन राशि नहीं बताता। कोई राशि अंदाज़े से नहीं लिखी गई है — कक्षा 9–12 के बच्चे के लिए जिला श्रम कार्यालय से राशि की पुष्टि कर लें। निर्माण श्रमिकों की छात्रवृत्ति की कक्षा 9–12 वाली राशि (₹10,000 सालाना) इस योजना की नहीं है।

4. एक परिवार के कितने बच्चों को यह सहायता मिलेगी?

myScheme के विवरण के अनुसार 2 लड़के व 3 लड़कियाँ (कुल अधिकतम 5 बच्चे)। जिला पृष्ठ पर कोई सीमा दर्ज नहीं है। यह सीमा myScheme के विवरण से ली गई है — अंतिम पुष्टि जिला श्रम कार्यालय से कर लें।

5. क्या HLWB छात्रवृत्ति (₹4,000–₹15,000) और यह वर्दी-किताब सहायता दोनों मिल सकती हैं?

ये दो अलग-अलग HLWB योजनाएँ हैं — छात्रवृत्ति सालाना पढ़ाई के लिए है, वर्दी-किताब सहायता एकमुश्त वर्दी-किताबों के लिए है। दोनों के लिए अलग-अलग आवेदन होते हैं। किसी भी स्रोत पर यह दर्ज नहीं है कि दोनों एक साथ नहीं मिल सकतीं — लेकिन आवेदन से पहले जिला श्रम कार्यालय से पूछ लें कि एक ही बच्चे के लिए दोनों सहायताएँ एक साथ ली जा सकती हैं या नहीं।

6. 2 वर्ष की सेवा अवधि का क्या मतलब है?

जिला पृष्ठ पर “Service Period – Two Year” दर्ज है। पृष्ठ पर यह स्पष्ट नहीं है कि इसका मतलब एक ही नियोक्ता के पास लगातार 2 वर्ष की सेवा है या बोर्ड में कुल 2 वर्ष की सदस्यता — आवेदन से पहले जिला श्रम कार्यालय से पुष्टि कर लें।

7. आवेदन कब तक करना है?

हर साल 31 दिसंबर तक — जिला पृष्ठ पर यही अंतिम तिथि दर्ज है। 2026-27 की खिड़की अलग से सत्यापित नहीं हो सकी है, इसलिए इस साल की तारीख की पुष्टि कार्यालय से कर लें।

8. आवेदन के लिए कोई शुल्क देना होगा?

नहीं — आधिकारिक जिला पृष्ठ पर शुल्क “No” दर्ज है।

9. ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

hrylabour.gov.in पर जाकर श्रम कल्याण बोर्ड की सेवाओं में वर्दी-किताब सहायता सेवा खोजें और फॉर्म भरकर दस्तावेज़ अपलोड करें। SARAL पोर्टल पर सेवा का सटीक नाम सत्यापित नहीं हो सका — SARAL पर श्रम विभाग की सेवाओं में “Uniform” या “वर्दी” खोजकर देखें। ऑफलाइन आवेदन जिला श्रम कार्यालय में होता है।

10. क्या दिसंबर 2025 के फर्ज़ी वर्क स्लिप घोटाले का असर इस सहायता पर पड़ेगा?

वह घोटाला BOCW (निर्माण श्रमिक) पंजीकरणों का था — HLWB का पंजीकरण नियोक्ता के ज़रिए होता है, वर्क स्लिप से नहीं, इसलिए इसका सीधा असर नहीं पड़ता। फिर भी 2026 में विभाग ने सत्यापन सख्त किया है — आवेदन से पहले अपने जिले के श्रम कार्यालय से वर्तमान स्थिति की पुष्टि कर लें और अपना पंजीकरण सत्यापित करा लें।

आधिकारिक लिंक और संपर्क

काम लिंक / संपर्क
श्रम विभाग, हरियाणा — पंजीकरण व योजनाएँ hrylabour.gov.in (8 नवंबर 2026 को इस वातावरण से साइट नहीं खुली; अपने ब्राउज़र से खोलकर देखें)
श्रम विभाग ई-गवर्नेंस पोर्टल (पंजीकरण व आवेदन) registration.hrylabour.gov.in/login — श्रमिक पंजीकरण, योजना आवेदन व स्टेटस चेक
अंत्योदय SARAL पोर्टल saralharyana.gov.in — श्रम विभाग की सेवाएँ; इस योजना के लिए SARAL पर सेवा का सटीक नाम सत्यापित नहीं हो सका; SARAL हेल्पलाइन 0172-3968400
जिला श्रम कल्याण पृष्ठ (हिसार) — योजना की आधिकारिक सूची hisar.gov.in/labour-welfare/ — राशि कक्षा 1–4 ₹2,000 / कक्षा 5–8 ₹3,000, 2 वर्ष की सेवा, वेतन सीमा ₹20,000/माह, अंतिम तिथि 31 दिसंबर, दस्तावेज़ सूची (8 नवंबर 2026 को देखा गया)
myScheme — हरियाणा योजनाएँ (सूची) myscheme.gov.in/search/state/Haryana (इस योजना का myScheme विवरण पेज client-rendered है और सीधे पढ़ा नहीं जा सका)
पंजाब श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965 indiankanoon.org/doc/95917122/ — धारा 4 के तहत बोर्ड की स्थापना; श्रम कल्याण निधि की व्यवस्था
श्रमिक सहायता सेवा (टोल-फ्री) 1800-180-2129 (सुबह 8–रात 8, सोमवार–शनिवार)
HLWB / श्रम विभाग हेल्पलाइन HLWB 0172-2560015; श्रमिक हेल्पलाइन 0172-2971057; SARAL हेल्पलाइन 0172-3968400 (1800-180-4818 सिर्फ प्रबंधनों/नियोक्ताओं के लिए है)
आपातकालीन सेवा 112 (ERSS); पुलिस 100

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यह गाइड 8 नवंबर 2026 को उपलब्ध आधिकारिक स्रोतों — हरियाणा सरकार के जिला श्रम कल्याण पृष्ठ (हिसार), श्रम विभाग हरियाणा की सूचनाओं, पंजाब श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965, SARAL सेवा-सूची और myScheme पोर्टल — के आधार पर तैयार की गई है। लाभ की राशि, पात्रता और प्रक्रिया समय के साथ बदल सकते हैं — आवेदन करने से पहले अपने जिले के श्रम कार्यालय या SARAL हेल्पलाइन 0172-3968400 से ताज़ा जानकारी की पुष्टि कर लें। जहाँ स्रोतों में अंतर है या जानकारी सत्यापित नहीं हुई है (खासकर लड़कियाँ या सभी बच्चे, कक्षा 9–12 की राशि, एक परिवार में कितने बच्चे, 2 वर्ष की सेवा की सटीक परिभाषा और SARAL पर सेवा का नाम), वहाँ गाइड में साफ-साफ कहा गया है। विकसित हरियाणा किसी भी सरकारी विभाग का आधिकारिक पोर्टल नहीं है।

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