रविवार, 8 नवम्बर 2026 • हरियाणा 📱 WhatsApp Channel  |  मौसम  |  संपर्क  |  हिन्दी English
सरकारी योजनाएँ

हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड विवाह सहायता 2026: महिला श्रमिक व बेटी की शादी पर ₹51,000, पात्रता व आवेदन

📌 ज़रूरी जानकारी

  • खबर: हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड विवाह सहायता 2026: महिला श्रमिक व बेटी की शादी पर ₹51,000, पात्रता व आवेदन
  • तारीख़: 8 नवम्बर 2026, 8:55 अपराह्न
  • लेखक: Harish Sharma
  • श्रेणी: सरकारी योजनाएँ
  • स्रोत: विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल देखें — लिंक खबर के अंदर दिया गया है।

हरियाणा में फैक्ट्री, दुकान या किसी संस्थान में काम करने वाले श्रमिकों के परिवार में जब बेटी की शादी हो — या महिला श्रमिक की खुद की शादी हो — तो श्रम विभाग की एक खास योजना मदद करती है। इसे हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड (Haryana Labour Welfare Board — HLWB) चलाता है। इस योजना में पंजीकृत श्रमिक को विवाह पर ₹51,000 की एकमुश्त सहायता मिलती है — महिला श्रमिक की खुद की शादी पर भी, और श्रमिक की बेटी की शादी पर भी। यह सहायता कन्यादान के रूप में दी जाती है।

सबसे पहले यह साफ कर लें: यह योजना निर्माण श्रमिकों (BOCW/HBOCWWB) की नहीं है — निर्माण श्रमिकों की कन्यादान योजना भी ₹51,000 की है, इसलिए दोनों को मिलाना सबसे आम गलती है। यह सहायता उन श्रमिकों के लिए है जिनका नियोक्ता श्रम कल्याण निधि में अंशदान देता है और जो श्रम कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हैं। राशि एक जैसी है, बोर्ड और शर्तें अलग हैं — नीचे “सबसे बड़ा भ्रम” वाला हिस्सा ज़रूर पढ़ें।

योजना एक नज़र में

बात विवरण
योजना का नाम महिला श्रमिकों या श्रमिकों की बेटियों के विवाह पर वित्तीय सहायता (कन्यादान के रूप में) — हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड
चलाने वाला बोर्ड हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड (HLWB) — श्रम विभाग, हरियाणा; पंजाब श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965 के तहत गठित
लाभ ₹51,000 एकमुश्त — महिला श्रमिक की खुद की शादी पर या श्रमिक की बेटी की शादी पर
किसे मिलेगा HLWB में पंजीकृत श्रमिक — महिला श्रमिक की खुद की शादी, या श्रमिक की बेटी की शादी
श्रमिक की सेवा अवधि 5 वर्ष (जिला श्रम कल्याण पृष्ठ के अनुसार “Period of Service – Five Year”)
वेतन सीमा श्रमिक का अधिकतम मासिक वेतन ₹20,000 (जिला पृष्ठ के अनुसार)
आवेदन कहाँ ऑनलाइन — hrylabour.gov.in; ऑफलाइन — जिला श्रम कार्यालय
आवेदन की अंतिम तिथि कोई अंतिम तिथि नहीं — साल भर आवेदन किया जा सकता है (पृष्ठ पर कोई तिथि दर्ज नहीं है)
समय-सीमा (RTS) आधिकारिक जिला पृष्ठ पर कोई समय-सीमा दर्ज नहीं है (“N.A.”)
आवेदन शुल्क कोई शुल्क नहीं (जिला पृष्ठ के अनुसार “No”)
स्टेटस चेक जिला श्रम कार्यालय या hrylabour.gov.in
संपर्क श्रमिक सहायता सेवा टोल-फ्री 1800-180-2129 (सुबह 8–रात 8, सोम–शनि); HLWB 0172-2560015; SARAL हेल्पलाइन 0172-3968400

कितनी सहायता मिलेगी?

हरियाणा सरकार के जिला श्रम कल्याण पृष्ठ (हिसार — आधिकारिक .gov.in पेज, 8 नवंबर 2026 को देखा गया) के अनुसार इस योजना में ₹51,000 की एकमुश्त सहायता मिलती है:

विवाह किसका सहायता
पंजीकृत महिला श्रमिक की खुद की शादी ₹51,000 एकमुश्त
पंजीकृत श्रमिक की बेटी की शादी ₹51,000 एकमुश्त

ईमानदार चेतावनी: आधिकारिक पृष्ठ पर यह दर्ज नहीं है कि एक परिवार की कितनी बेटियों की शादी पर यह सहायता मिलेगी। निर्माण श्रमिकों (BOCW) की कन्यादान योजना में “अधिकतम 3 बेटियाँ” का नियम है — वह नियम इस HLWB योजना पर लागू न मानें। आवेदन से पहले जिला श्रम कार्यालय से पूछ लें कि क्या यह सहायता एक से अधिक बेटियों की शादी पर मिलेगी। इसी तरह, पृष्ठ पर यह भी दर्ज नहीं है कि आवेदन शादी से पहले करना है या शादी के बाद — BOCW योजना में शादी के 1 वर्ष के भीतर दस्तावेज़ देने होते हैं, लेकिन वह नियम भी इस योजना पर लागू न मानें; कार्यालय से पुष्टि कर लें।

सबसे बड़ा भ्रम — ₹51,000 वाली तीन अलग योजनाएँ

₹51,000 की रकम हरियाणा में तीन अलग-अलग योजनाओं में मिलती है — और कई वेबसाइटें इन्हें मिला देती हैं। राशि एक जैसी है, लेकिन बोर्ड, पात्रता और शर्तें बिल्कुल अलग हैं:

बात यह योजना (HLWB विवाह सहायता) BOCW कन्यादान योजना मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (SEWA)
बोर्ड/विभाग हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड (HLWB) HBOCWWB (निर्माण श्रमिक बोर्ड) सामाजिक न्याय विभाग (SEWA)
किसकी शादी महिला श्रमिक की खुद की शादी + श्रमिक की बेटी की शादी सिर्फ पंजीकृत निर्माण श्रमिक की बेटी की शादी गरीब परिवार की बेटी की शादी
राशि ₹51,000 एकमुश्त ₹51,000 (कन्यादान) + ₹50,000 (विवाह सहायता) = कुल ₹1,01,000 BC परिवार (आय ≤ ₹1.8 लाख) ₹51,000; SC/DT BPL परिवार ₹71,000
सेवा/सदस्यता शर्त 5 वर्ष की सेवा अवधि 1 वर्ष की सदस्यता + पिछले 12 माह में 90 दिन का निर्माण कार्य कोई श्रमिक पंजीकरण नहीं — आय व श्रेणी की शर्त
वेतन/आय सीमा श्रमिक का मासिक वेतन अधिकतम ₹20,000 कोई आय सीमा प्रकाशित नहीं परिवार की वार्षिक आय ₹1.8 लाख तक (BC); BPL श्रेणी
बेटियों की सीमा पृष्ठ पर दर्ज नहीं — कार्यालय से पूछें अधिकतम 3 बेटियाँ अधिकतम 2 बेटियाँ; शादी के 6 माह के भीतर आवेदन
हमारी गाइड यही गाइड हरियाणा BOCW पुत्र विवाह कन्यादान 2026: बेटी पर ₹1,01,000 मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा 2026

अगर आप निर्माण श्रमिक हैं (मिस्त्री, मज़दूर, बेलदार आदि) और आपके पास BOCW लेबर कार्ड है, तो आपको BOCW कन्यादान गाइड पढ़नी चाहिए — इस HLWB गाइड की राशि भले ही एक जैसी लगे, शर्तें आप पर लागू नहीं होंगी। और अगर आपका परिवार BPL है या BC श्रेणी में आता है, तो विवाह शगुन योजना भी देखें — लेकिन एक ही शादी पर दो सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के नियम हर योजना में अलग होते हैं, इसलिए घोषणा पत्र में सही जानकारी दें।

कौन पात्र है?

  • श्रमिक HLWB में पंजीकृत हो — यह पंजीकरण नियोक्ता के ज़रिए होता है; नियोक्ता संस्थान को बोर्ड में पंजीकृत कराता है और श्रम कल्याण निधि में अंशदान देता है।
  • श्रमिक की 5 वर्ष की सेवा अवधि पूरी हो (जिला पृष्ठ के अनुसार)।
  • श्रमिक का मासिक वेतन अधिकतम ₹20,000 हो (जिला पृष्ठ के अनुसार वेतन सीमा)।
  • लाभार्थी: पंजीकृत महिला श्रमिक की खुद की शादी, या पंजीकृत श्रमिक की बेटी की शादी।
  • विवाह कानूनी रूप से वैध और पंजीकृत हो — विवाह प्रमाण पत्र दस्तावेज़ों में अनिवार्य है। कानूनी न्यूनतम विवाह आयु: लड़की 18 वर्ष, लड़का 21 वर्ष (बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अनुसार)।
  • हरियाणा में कार्यरत श्रमिक — HLWB पंजीकरण हरियाणा के संस्थानों के श्रमिकों का होता है।

कौन पात्र नहीं है?

  • अपंजीकृत श्रमिक — सिर्फ e-Shram कार्ड से इस बोर्ड की सहायता नहीं मिलती; HLWB में पंजीकरण (नियोक्ता के ज़रिए) अनिवार्य है।
  • निर्माण श्रमिक (BOCW) इस योजना से नहीं — उनके लिए HBOCWWB की अलग कन्यादान/विवाह सहायता (कुल ₹1,01,000) है।
  • जिस श्रमिक का मासिक वेतन ₹20,000 से अधिक हो — जिला पृष्ठ की वेतन सीमा के अनुसार।
  • जिसकी 5 वर्ष की सेवा अवधि पूरी न हुई हो।
  • बेटे की शादी पर इस योजना से कोई सहायता नहीं — आधिकारिक पृष्ठ पर सिर्फ महिला श्रमिक की खुद की शादी और बेटियों की शादी दर्ज है। (निर्माण श्रमिकों के बेटे की शादी पर ₹21,000 की बात एग्रीगेटर लेखों में मिलती है — वह भी इस योजना की बात नहीं है।)
  • जिस विवाह का प्रमाण पत्र न हो — बिना पंजीकृत विवाह प्रमाण पत्र के दावा आगे नहीं बढ़ेगा।

आवेदन की अंतिम तिथि और मौजूदा स्थिति — ज़रूर पढ़ें

इस योजना के लिए कोई अंतिम तिथि नहीं है — आधिकारिक जिला पृष्ठ पर कोई तिथि दर्ज नहीं है, और विवाह सहायता शादी के आसपास माँगी जाने वाली सहायता है, इसलिए यह साल भर चलने वाली योजना है।

फर्ज़ी वर्क स्लिप जाँच के बारे में: दिसंबर 2025 में श्रम मंत्री अनिल विज ने HBOCWWB (निर्माण श्रमिक बोर्ड) में लगभग ₹1,500 करोड़ के फर्ज़ी वर्क स्लिप घोटाले का खुलासा किया था — 13 जिलों में 5,99,758 वर्क स्लिप में से सिर्फ 53,249 सही पाई गईं और 2,21,517 पंजीकरणों में से 1,93,756 फर्ज़ी पाए गए। जाँच के दौरान BOCW के नए आवेदन रोक दिए गए थे और RTS समय-सीमा निलंबित कर दी गई थी; अक्टूबर 2026 में श्रम विभाग ने ब्लॉक-स्तरीय हेल्प डेस्क लगाने और 2026 के आवेदन आमंत्रित करने की घोषणा की। यह जाँच निर्माण श्रमिकों (BOCW) के पंजीकरण की थी — HLWB का पंजीकरण नियोक्ता के ज़रिए होता है, वर्क स्लिप से नहीं — इसलिए इस विवाह सहायता पर इसका सीधा असर नहीं पड़ता। फिर भी, क्योंकि एक ही श्रम विभाग ने 2026 में सत्यापन सख्त किया है, आवेदन करने से पहले अपने जिले के श्रम कार्यालय या SARAL केंद्र से पूछ लें कि HLWB विवाह सहायता के नए आवेदन अभी लिए जा रहे हैं या नहीं, और अपना पंजीकरण पहले से सत्यापित करा लें।

ज़रूरी दस्तावेज़

आधिकारिक जिला श्रम कल्याण पृष्ठ के अनुसार ये दस्तावेज़ चाहिए (सभी विधिवत सत्यापित/attested):

दस्तावेज़ क्यों चाहिए
Employee Certificate (कर्मचारी प्रमाण पत्र) श्रमिक HLWB में पंजीकृत कर्मचारी है — इसका प्रमाण
Employer Certificate (नियोक्ता प्रमाण पत्र) नियोक्ता से — श्रमिक उसके यहाँ कार्यरत है और बोर्ड में पंजीकृत है
राशन कार्ड परिवार के विवरण के लिए
ESI कार्ड कर्मचारी राज्य बीमा से जुड़े होने का प्रमाण
Salary Slip (वेतन पर्ची) श्रमिक के मासिक वेतन (₹20,000 की सीमा) का प्रमाण
Undertaking (घोषणा पत्र/शपथ पत्र) घोषणा पत्र — सटीक प्रारूप पृष्ठ पर दर्ज नहीं है; कार्यालय से लें (आमतौर पर इसमें यह घोषणा होती है कि यही सहायता किसी अन्य विभाग/बोर्ड/निगम से नहीं ली गई है)
Marriage Certificate (विवाह प्रमाण पत्र) विवाह का प्रमाण — पंजीकृत विवाह का प्रमाण पत्र अनिवार्य है

नोट: आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र (PPP) और बैंक खाता विवरण इस आधिकारिक सूची में दर्ज नहीं हैं — लेकिन ऑनलाइन फॉर्म भरते समय भुगतान के लिए बैंक खाता और पहचान से जुड़े विवरण माँगे जा सकते हैं। अंतिम सूची hrylabour.gov.in या जिला श्रम कार्यालय से पुष्टि कर लें।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

जिला श्रम कल्याण पृष्ठ के अनुसार आवेदन ऑनलाइन होता है — hrylabour.gov.in से। ऑनलाइन आवेदन ऐसे करें:

  1. hrylabour.gov.in पर जाएँ — श्रम कल्याण बोर्ड की योजनाओं/सेवाओं वाला हिस्सा खोलें।
  2. अगर आप नए यूज़र हैं तो रजिस्टर करें, फिर अपनी ID और पासवर्ड से लॉगिन करें।
  3. विवाह सहायता (कन्यादान) सेवा खोजें — श्रम विभाग की सेवाओं की सूची में देखें।
  4. फॉर्म भरें — श्रमिक का पंजीकरण विवरण, विवाह करने वाले का नाम, विवाह की तारीख व स्थान, बैंक खाता विवरण।
  5. दस्तावेज़ अपलोड करें — Employee/Employer Certificate, राशन कार्ड, ESI कार्ड, Salary Slip, Undertaking, Marriage Certificate।
  6. फॉर्म सबमिट करें और आवेदन संख्या नोट कर लें — इसी से स्टेटस जाँचा जाएगा।

नोट: SARAL पोर्टल (saralharyana.gov.in) पर भी श्रम विभाग की सेवाएँ मिलती हैं, लेकिन इस HLWB विवाह सहायता के लिए SARAL पर सेवा का सटीक नाम सत्यापित नहीं हो सका — SARAL पर श्रम विभाग की सेवाओं में “Marriage” या “विवाह” खोजकर देखें। साथ ही, saralharyana.gov.in और hrylabour.gov.in — दोनों 8 नवंबर 2026 को इस वातावरण से सीधे नहीं खुले (सर्वर से कोई जवाब नहीं)। वेबसाइट न खुलने का मतलब यह नहीं है कि वेबसाइट बंद है; आप अपने फोन/ब्राउज़र से खोलकर देखें, या नज़दीकी अंत्योदय केंद्र / अटल सेवा केंद्र (CSC) से मदद लें।

ऑफलाइन आवेदन — जिला श्रम कार्यालय से

अगर ऑनलाइन आवेदन न हो पाए, तो जिला श्रम कार्यालय से संपर्क करें:

  1. अपने जिले के श्रम कार्यालय / जिला श्रम कल्याण अधिकारी से संपर्क करें — यही कार्यालय इस योजना का नोडल कार्यालय है।
  2. आवेदन फॉर्म लें: जिला पृष्ठ पर इस योजना के लिए कोई फॉर्म डाउनलोड दर्ज नहीं है (“Online” लिखा है) — इसलिए फॉर्म कार्यालय से ही लें; कोई फॉर्म नंबर इस गाइड में नहीं दिया गया है, क्योंकि आधिकारिक स्रोत पर वह दर्ज नहीं है।
  3. फॉर्म भरें: श्रमिक का नाम-पता, पंजीकरण विवरण, विवाह करने वाले का नाम, विवाह की तारीख व स्थान, बैंक खाता विवरण।
  4. दस्तावेज़ लगाएँ: ऊपर दी गई सूची के सभी 7 दस्तावेज़ (विधिवत सत्यापित)।
  5. फॉर्म जमा करें: जिला श्रम कार्यालय में जमा करें और पावती/आवेदन संख्या ज़रूर लें।
  6. जाँच और भुगतान: जाँच और मंज़ूरी के बाद राशि मिलेगी।

पहले श्रम कल्याण बोर्ड में पंजीकरण कैसे कराएँ?

इस विवाह सहायता के लिए पहले श्रमिक का HLWB में पंजीकरण ज़रूरी है। यह पंजीकरण BOCW (निर्माण श्रमिक) पंजीकरण से अलग है:

  1. नियोक्ता के ज़रिए पंजीकरण: HLWB का पंजीकरण नियोक्ता करता है — नियोक्ता अपने संस्थान को श्रम कल्याण बोर्ड में पंजीकृत कराता है और पंजाब श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965 की धारा 9(A) के तहत श्रम कल्याण निधि में अंशदान देता है। श्रम विभाग की सूचना के अनुसार 2026 का अंशदान 31 जनवरी 2026 से पहले जमा कराना था।
  2. अपने नियोक्ता से पूछें: क्या आपका संस्थान बोर्ड में पंजीकृत है और क्या आपका नाम पंजीकृत श्रमिकों की सूची में है — यही इस विवाह सहायता की पहली शर्त है।
  3. नया पंजीकरण/नवीनीकरण पोर्टल लाइव है: श्रम विभाग की साइट पर सूचना है कि “नए पंजीकरण एवं नवीनीकरण हेतु श्रमिक पंजीकरण पोर्टल अब लाइव है” — दस्तावेज़ों सहित अपने नज़दीकी हेल्पडेस्क केंद्र पर संपर्क करें।
  4. पंजीकरण सत्यापित कराएँ: विवाह सहायता का आवेदन करने से पहले जिला श्रम कार्यालय से अपने पंजीकरण की सक्रिय स्थिति और 5 वर्ष की सेवा अवधि की पुष्टि कर लें।
  5. e-Shram कार्ड से यह सहायता नहीं मिलती — e-Shram असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस है, HLWB का पंजीकरण नहीं।

शुल्क, समय-सीमा और स्टेटस चेक

विषय स्थिति
आवेदन शुल्क कोई शुल्क नहीं — आधिकारिक जिला पृष्ठ पर “No” दर्ज है
आवेदन की अंतिम तिथि कोई अंतिम तिथि नहीं — साल भर आवेदन (पृष्ठ पर कोई तिथि दर्ज नहीं है)
समय-सीमा (RTS) आधिकारिक जिला पृष्ठ पर कोई समय-सीमा दर्ज नहीं है (“N.A.”)
भुगतान जाँच और मंज़ूरी के बाद — भुगतान का माध्यम आधिकारिक पृष्ठ पर दर्ज नहीं है; कार्यालय से पूछें
स्टेटस चेक (ऑनलाइन) hrylabour.gov.in — आवेदन संख्या से
स्टेटस चेक (ऑफलाइन) जिला श्रम कार्यालय — जहाँ आवेदन जमा किया था
हेल्पलाइन श्रमिक सहायता सेवा टोल-फ्री 1800-180-2129 (सुबह 8–रात 8, सोम–शनि); HLWB 0172-2560015; श्रमिक हेल्पलाइन 0172-2971057; SARAL हेल्पलाइन 0172-3968400

अंतर समझें — यह सहायता बनाम दूसरी योजनाएँ

शादी से जुड़ी कई सरकारी योजनाएँ हैं — इन्हें मिलाएँ नहीं:

योजना किसके लिए राशि खास बात
HLWB विवाह सहायता (यह गाइड) HLWB-पंजीकृत (औद्योगिक) श्रमिक — महिला श्रमिक की खुद की शादी + बेटी की शादी ₹51,000 एकमुश्त 5 वर्ष की सेवा; वेतन सीमा ₹20,000/माह; कोई शुल्क नहीं; कोई अंतिम तिथि नहीं
BOCW कन्यादान + विवाह सहायता HBOCWWB-पंजीकृत निर्माण श्रमिक की बेटी की शादी ₹1,01,000 (₹51,000 कन्यादान + ₹50,000 विवाह सहायता) 1 वर्ष सदस्यता + 90 दिन काम; अधिकतम 3 बेटियाँ; अलग-अलग आवेदन
HBOCWWB महिला स्वयं विवाह सहायता पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक की खुद की शादी ₹50,000 एकमुश्त सिर्फ खुद की शादी; 1 वर्ष की सदस्यता; कोई वेतन सीमा प्रकाशित नहीं
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (SEWA) गरीब परिवार की बेटी की शादी ₹31,000–₹71,000 (श्रेणी अनुसार): SC/DT BPL ₹71,000; BC (आय ≤ ₹1.8 लाख) ₹51,000; विधवा की बेटी/अनाथ बेटी ₹51,000; एक पक्ष दिव्यांग ₹41,000 अधिकतम 2 बेटियाँ; शादी के 6 माह के भीतर आवेदन; SARAL से ही
सिलिकोसिस बोर्ड कन्यादान सिलिकोसिस/न्यूमोकोनियोसिस प्रभावित श्रमिक की बेटी/बेटे की शादी बेटी ₹51,000; बेटा ₹11,000 सिलिकोसिस बोर्ड की अलग योजना — इसकी गाइड बाद में आएगी
मातृत्व लाभ (HBOCWWB) पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक को प्रसव पर ₹36,000 एकमुश्त शादी की योजना नहीं — प्रसव पर मिलता है
HLWB छात्रवृत्ति HLWB-पंजीकृत श्रमिकों के बच्चे ₹4,000–₹15,000 प्रति वर्ष पढ़ाई के लिए; 1 वर्ष की सेवा; वेतन सीमा ₹20,000/माह

एक ही परिवार एक से अधिक योजनाओं के लिए पात्र हो सकता है — लेकिन एक ही शादी के लिए दो सरकारी विवाह सहायताएँ एक साथ लेने के नियम हर योजना में अलग होते हैं। आवेदन से पहले संबंधित योजना की शर्तें पढ़ लें और घोषणा पत्र में सही जानकारी दें — गलत घोषणा पर सहायता वापस माँगी जा सकती है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. इस विवाह सहायता में कितने पैसे मिलेंगे?

₹51,000 एकमुश्त — महिला श्रमिक की खुद की शादी पर भी उतने ही, और श्रमिक की बेटी की शादी पर भी उतने ही। यह राशि हरियाणा सरकार के जिला श्रम कल्याण पृष्ठ पर दर्ज है।

2. क्या यह वही ₹51,000 वाली कन्यादान योजना है जो निर्माण श्रमिकों को मिलती है?

नहीं। निर्माण श्रमिकों (BOCW) की कन्यादान योजना भी ₹51,000 की है, लेकिन वह अलग बोर्ड (HBOCWWB) की है — उसमें बेटी की शादी पर ₹51,000 कन्यादान के अलावा ₹50,000 विवाह सहायता और मिलती है, कुल ₹1,01,000। यह HLWB योजना फैक्ट्री/दुकान/संस्थान के श्रमिकों के लिए है; इसमें सिर्फ ₹51,000 मिलता है। बोर्ड और शर्तें देखकर पहचानें।

3. क्या महिला श्रमिक को खुद की शादी पर भी यह सहायता मिलेगी?

हाँ — इस योजना का नाम ही है “महिला श्रमिकों या श्रमिकों की बेटियों के विवाह पर वित्तीय सहायता”। पंजीकृत महिला श्रमिक की खुद की शादी पर ₹51,000 मिलते हैं, और श्रमिक की बेटी की शादी पर भी ₹51,000 मिलते हैं।

4. एक परिवार की कितनी बेटियों की शादी पर सहायता मिलेगी?

आधिकारिक जिला पृष्ठ पर इसकी कोई सीमा दर्ज नहीं है। निर्माण श्रमिकों की योजना में “अधिकतम 3 बेटियाँ” और विवाह शगुन में “अधिकतम 2 बेटियाँ” का नियम है — वे नियम इस योजना पर लागू न मानें। जिला श्रम कार्यालय से पूछ लें।

5. बेटे की शादी पर क्या इस योजना से कुछ मिलेगा?

नहीं — आधिकारिक पृष्ठ पर सिर्फ महिला श्रमिक की खुद की शादी और बेटियों की शादी दर्ज है। बेटे की शादी के लिए इस योजना में कोई सहायता नहीं है।

6. 5 वर्ष की सेवा अवधि का क्या मतलब है?

जिला पृष्ठ पर “Period of Service – Five Year” दर्ज है। पृष्ठ पर यह स्पष्ट नहीं है कि इसका मतलब एक ही नियोक्ता के पास लगातार 5 वर्ष की सेवा है या बोर्ड में कुल 5 वर्ष की सदस्यता — आवेदन से पहले जिला श्रम कार्यालय से पुष्टि कर लें।

7. आवेदन शादी से पहले करना है या शादी के बाद?

आधिकारिक पृष्ठ पर यह दर्ज नहीं है। निर्माण श्रमिकों की योजना में शादी के 1 वर्ष के भीतर दस्तावेज़ देने होते हैं — वह नियम इस योजना पर लागू न मानें। शादी की तारीख तय होते ही जिला श्रम कार्यालय से पूछ लें कि कब आवेदन करना है।

8. आवेदन के लिए कोई शुल्क देना होगा?

नहीं — आधिकारिक जिला पृष्ठ पर शुल्क “No” दर्ज है।

9. ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

hrylabour.gov.in पर जाकर श्रम कल्याण बोर्ड की सेवाओं में विवाह सहायता सेवा खोजें और फॉर्म भरकर दस्तावेज़ अपलोड करें। SARAL पोर्टल पर सेवा का सटीक नाम सत्यापित नहीं हो सका — SARAL पर श्रम विभाग की सेवाओं में “Marriage” या “विवाह” खोजकर देखें। ऑफलाइन आवेदन जिला श्रम कार्यालय में होता है।

10. क्या दिसंबर 2025 के फर्ज़ी वर्क स्लिप घोटाले का असर इस विवाह सहायता पर पड़ेगा?

वह घोटाला BOCW (निर्माण श्रमिक) पंजीकरणों का था — HLWB का पंजीकरण नियोक्ता के ज़रिए होता है, वर्क स्लिप से नहीं, इसलिए इसका सीधा असर नहीं पड़ता। फिर भी 2026 में विभाग ने सत्यापन सख्त किया है — आवेदन से पहले अपने जिले के श्रम कार्यालय से वर्तमान स्थिति की पुष्टि कर लें और अपना पंजीकरण सत्यापित करा लें।

आधिकारिक लिंक और संपर्क

काम लिंक / संपर्क
श्रम विभाग, हरियाणा — पंजीकरण व योजनाएँ hrylabour.gov.in (8 नवंबर 2026 को इस वातावरण से साइट नहीं खुली; अपने ब्राउज़र से खोलकर देखें)
अंत्योदय SARAL पोर्टल saralharyana.gov.in — श्रम विभाग की सेवाएँ; इस योजना के लिए SARAL पर सेवा का सटीक नाम सत्यापित नहीं हो सका; SARAL हेल्पलाइन 0172-3968400
जिला श्रम कल्याण पृष्ठ (हिसार) — योजना की आधिकारिक सूची hisar.gov.in/labour-welfare/ — राशि ₹51,000, 5 वर्ष की सेवा, वेतन सीमा ₹20,000/माह, दस्तावेज़ सूची (8 नवंबर 2026 को देखा गया)
myScheme — हरियाणा योजनाएँ (सूची) myscheme.gov.in/search/state/Haryana (इस योजना का myScheme विवरण पेज client-rendered है और सीधे पढ़ा नहीं जा सका)
पंजाब श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965 indiankanoon.org/doc/95917122/ — धारा 4 के तहत बोर्ड की स्थापना; श्रम कल्याण निधि की व्यवस्था
श्रमिक सहायता सेवा (टोल-फ्री) 1800-180-2129 (सुबह 8–रात 8, सोमवार–शनिवार)
HLWB / श्रम विभाग हेल्पलाइन HLWB 0172-2560015; श्रमिक हेल्पलाइन 0172-2971057; SARAL हेल्पलाइन 0172-3968400 (1800-180-4818 सिर्फ प्रबंधनों/नियोक्ताओं के लिए है)
आपातकालीन सेवा 112 (ERSS); पुलिस 100

संबंधित गाइड — यह भी पढ़ें: हरियाणा BOCW पुत्र विवाह कन्यादान 2026: बेटी पर ₹1,01,000 | हरियाणा महिला श्रमिक स्वयं विवाह सहायता 2026: ₹50,000 | मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा 2026 | हरियाणा मातृत्व लाभ योजना (HBOCWWB) 2026: ₹36,000 | हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड छात्रवृत्ति 2026: ₹4,000–₹15,000 सालाना

अस्वीकरण

यह गाइड 8 नवंबर 2026 को उपलब्ध आधिकारिक स्रोतों — हरियाणा सरकार के जिला श्रम कल्याण पृष्ठ (हिसार), श्रम विभाग हरियाणा की सूचनाओं, पंजाब श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965, SARAL सेवा-सूची और myScheme पोर्टल — के आधार पर तैयार की गई है। लाभ की राशि, पात्रता और प्रक्रिया समय के साथ बदल सकते हैं — आवेदन करने से पहले अपने जिले के श्रम कार्यालय या SARAL हेल्पलाइन 0172-3968400 से ताज़ा जानकारी की पुष्टि कर लें। जहाँ स्रोतों में अंतर है या जानकारी सत्यापित नहीं हुई है (खासकर कितनी बेटियों तक लाभ मिलेगा, आवेदन शादी से पहले करना है या बाद में, 5 वर्ष की सेवा की सटीक परिभाषा और SARAL पर सेवा का नाम), वहाँ गाइड में साफ-साफ कहा गया है। विकसित हरियाणा किसी भी सरकारी विभाग का आधिकारिक पोर्टल नहीं है।

Google पर Viksit Haryana को अपनी पसंदीदा खबर स्रोत बनाएँ — हमारी खबरें आपको सबसे पहले दिखेंगी।

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *