हरियाणा पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट 2026: ऑनलाइन आवेदन, ₹50 फीस, 21 दिन में प्रमाणपत्र
सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, दाखिला, लाइसेंस या किराएदार की वेरिफिकेशन — हर जगह एक ही कागज़ माँगा जाता है: पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। यह वह आधिकारिक दस्तावेज़ है जिसमें हरियाणा पुलिस आपके चरित्र और पूर्ववृत्त (antecedents) की जाँच के बाद यह प्रमाणित करती है कि आपके खिलाफ पुलिस रिकॉर्ड में कोई प्रतिकूल बात दर्ज है या नहीं।
अच्छी खबर यह है कि इसके लिए अब थाने के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। हरियाणा पुलिस का HarSamay (हर समय) सिटीज़न पोर्टल और SARAL हरियाणा पोर्टल इस सेवा को पूरी तरह ऑनलाइन देते हैं — घर बैठे आवेदन करें, फीस भरें, स्टेटस देखें और प्रमाणपत्र डाउनलोड करें। इस लेख में आपको पूरी और सही जानकारी मिलेगी — फीस, समय-सीमा, दस्तावेज़, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके, स्टेटस चेक, और वह सबसे बड़ी गलती जिससे बचना है: कैरेक्टर सर्टिफिकेट को पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (PCC) समझ लेना।
एक नज़र में — कैरेक्टर सर्टिफिकेट
| जानकारी | विवरण |
|---|---|
| सेवा का नाम | Character Certificate Request (कैरेक्टर सर्टिफिकेट) |
| जारी करने वाला विभाग | हरियाणा पुलिस |
| आधिकारिक फीस | ₹50 |
| निर्धारित समय-सीमा | 21 दिन (Right to Service के तहत अधिसूचित) |
| ऑनलाइन माध्यम | HarSamay (haryanapolice.gov.in), SARAL Haryana (saralharyana.gov.in), जन सहायक ऐप |
| ऑफलाइन विकल्प | नज़दीकी पुलिस स्टेशन / SP कार्यालय, अटल सेवा केंद्र / CSC |
| किसके लिए | हरियाणा के निवासी — नौकरी, दाखिला, लाइसेंस, टेनेंट वेरिफिकेशन आदि के लिए |
| वैधता | आम तौर पर 6 महीने मानी जाती है — सर्टिफिकेट पर लिखी अवधि ही अंतिम है (⚠️ आधिकारिक पुष्टि लंबित, नीचे देखें) |
फीस और समय-सीमा — क्या तय है, क्या नहीं
| मद | राशि / अवधि | टिप्पणी |
|---|---|---|
| कैरेक्टर सर्टिफिकेट फीस | ₹50 | हरियाणा पुलिस की प्रकाशित फीस सूची के अनुसार |
| निर्धारित सेवा अवधि | 21 दिन | यह सेवा-मानक है, हर आवेदन की गारंटी नहीं |
| पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (PCC) फीस | ₹50 | अलग सेवा — हरियाणा पुलिस की सूची में अलग दर्ज |
| पासपोर्ट PCC (पासपोर्ट सेवा केंद्र से) | ₹500 | विदेश/वीज़ा के लिए — बिल्कुल अलग प्रक्रिया |
21 दिन का मतलब समझें: यह हरियाणा राइट टू सर्विस कानून, 2014 के तहत अधिसूचित समय-सीमा है — यानी विभाग को 21 दिन के भीतर सेवा देनी है। लेकिन यह हर आवेदन के 21 दिन में पूरा होने की गारंटी नहीं है। पुलिस वेरिफिकेशन में अगर कोई स्पष्टीकरण, दस्तावेज़ की कमी या अतिरिक्त जाँच ज़रूरी हुई, तो समय बढ़ सकता है। इसलिए आवेदन ज़रूरत से कम से कम एक महीना पहले कर दें, ताकि नौकरी या दाखिले की अंतिम तारीख न छूटे।
फीस के बारे में एक ज़रूरी बात: ऑनलाइन भुगतान के समय पोर्टल पर जो राशि दिखे, वही अंतिम है। कुछ पुराने स्रोतों में इंटरनेट बैंकिंग पर ₹56 की बात भी मिलती है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो सकी — इसलिए भुगतान पेज की राशि को ही सही मानें। किसी भी दलाल या एजेंट को फीस के नाम पर अलग से पैसे न दें; आधिकारिक फीस सिर्फ ₹50 है।
सबसे बड़ी गलती: कैरेक्टर सर्टिफिकेट ≠ PCC
हरियाणा पुलिस की सिटीज़न सर्विस सूची में कैरेक्टर सर्टिफिकेट और पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (PCC) दो अलग-अलग सेवाएँ हैं। गलत सेवा चुनने पर आपका आवेदन गलत दस्तावेज़ के लिए चला जाएगा और समय बर्बाद होगा।
| बात | कैरेक्टर सर्टिफिकेट | पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (PCC) |
|---|---|---|
| किसके लिए | घरेलू काम — नौकरी, दाखिला, लाइसेंस, टेनेंट वेरिफिकेशन | अक्सर विदेश/वीज़ा/इमिग्रेशन के लिए |
| कहाँ से | HarSamay / SARAL हरियाणा | HarSamay / SARAL, या पासपोर्ट के लिए Passport Seva Kendra |
| फीस (हरियाणा पुलिस) | ₹50 | ₹50 (पासपोर्ट सेवा केंद्र से PCC की फीस ₹500 है) |
| समय-सीमा | 21 दिन | 21 दिन (हरियाणा पुलिस सूची) |
नियम सीधा है: जो दस्तावेज़ आपका नियोक्ता, संस्थान या विभाग माँग रहा है, ठीक वही चुनें। अगर विदेश जाने या वीज़ा के लिए PCC चाहिए, तो पहले यह जाँच लें कि पासपोर्ट सेवा केंद्र वाला PCC चाहिए या हरियाणा पुलिस वाला — दोनों की प्रक्रिया अलग है। नौकरी या दाखिले के लिए आमतौर पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट ही माँगा जाता है।
कौन आवेदन कर सकता है?
कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए हरियाणा का कोई भी निवासी आवेदन कर सकता है जिसे इस प्रमाणपत्र की ज़रूरत हो — सरकारी या प्राइवेट नौकरी के आवेदक, स्कूल-कॉलेज में दाखिला लेने वाले छात्र, ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य लाइसेंस के आवेदक, किराएदार की वेरिफिकेशन कराने वाले मकान मालिक, या कोई भी व्यक्ति जिसे किसी संस्था ने यह प्रमाणपत्र जमा करने को कहा हो।
इसमें कोई उम्र या आय की शर्त नहीं है — ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि आपकी पहचान और पता सत्यापित हो सके, और आप हरियाणा में रहते हों (या आपका पता हरियाणा पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आता हो)। छात्र अपने स्कूल/कॉलेज के बोनाफाइड सर्टिफिकेट से भी आवेदन को मज़बूत कर सकते हैं।
ज़रूरी दस्तावेज़
ऑनलाइन फॉर्म में माँगी जाने वाली दस्तावेज़ों की अंतिम सूची पोर्टल पर ही दिखती है और आवेदक की स्थिति के हिसाब से बदल सकती है। नीचे वे दस्तावेज़ हैं जो आमतौर पर माँगे जाते हैं — आवेदन से पहले इन्हें तैयार रखें:
| दस्तावेज़ | किसलिए | टिप्पणी |
|---|---|---|
| आधार कार्ड | पहचान + पता | सबसे आम पहचान प्रमाण |
| वोटर ID / पैन कार्ड | पहचान प्रमाण | आधार के विकल्प के रूप में |
| पते का प्रमाण | वर्तमान + स्थायी पता | राशन कार्ड, बिजली/पानी/टेलीफोन बिल, पासपोर्ट, बीमा पॉलिसी — 6 महीने पुराना या लागू अवधि का |
| पासपोर्ट साइज़ फोटो | आवेदन पत्र के लिए | फॉर्म में माँगा जाए तो ही |
| जन्म प्रमाण पत्र / स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट | जन्म तिथि की पुष्टि | कुछ मामलों में माँगा जाता है |
| स्व-घोषणा / शपथ पत्र (Affidavit) | स्वयं की पहचान की घोषणा | फॉर्म में माँगा जाए तो ही |
| बोनाफाइड सर्टिफिकेट | छात्र आवेदकों के लिए | स्कूल/कॉलेज से |
| मोबाइल नंबर व ईमेल | OTP और अपडेट के लिए | आवेदन के दौरान OTP आएगा |
ध्यान दें: फॉर्म भरते समय नाम, जन्म तिथि और पता आधार कार्ड से हूबहू मिलाकर लिखें। नाम की वर्तनी या पते में छोटी-सी गलती भी वेरिफिकेशन में देरी या अस्वीकृति की वजह बन सकती है। दस्तावेज़ों की स्कैन कॉपी साफ़ और पढ़ने लायक हो — धुंधली कॉपी अपलोड करने पर फॉर्म वापस आ सकता है।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें — स्टेप-बाय-स्टेप
स्टेप 1: आधिकारिक पोर्टल खोलें। हरियाणा पुलिस की वेबसाइट haryanapolice.gov.in पर जाएँ और वहाँ से HarSamay (हर समय) सिटीज़न सर्विसेज़ पर जाएँ, या सीधे SARAL हरियाणा (saralharyana.gov.in) पोर्टल खोलें। जन सहायक ऐप से भी यही सेवा मिलती है।
स्टेप 2: सिटीज़न सर्विस चुनें। हरियाणा पुलिस पोर्टल पर Citizen Services / HarSamay सेक्शन में जाएँ। SARAL पर Police Department की सेवाओं में Character Certificate खोजें। ध्यान रखें — Employee Verification, Tenant Verification या PCC गलती से न चुनें।
स्टेप 3: रजिस्टर या लॉगिन करें। नए यूज़र को पहले सिटीज़न अकाउंट बनाना होगा — नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल से रजिस्ट्रेशन करें और OTP से वेरिफाई करें। पुराने यूज़र अपनी लॉगिन जानकारी से साइन इन करें।
स्टेप 4: Character Certificate Request चुनें। सेवा की सूची में से ठीक Character Certificate Request चुनें — यही वह सेवा है जिसकी फीस ₹50 और समय-सीमा 21 दिन है।
स्टेप 5: आवेदन की जानकारी भरें। पूरा नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल, पहचान विवरण, वर्तमान और स्थायी पता, ज़िला और थाना क्षेत्र (police station jurisdiction) भरें। साथ ही प्रमाणपत्र का उद्देश्य (purpose) — नौकरी, दाखिला, लाइसेंस या जो भी कारण हो — और माँगने वाली संस्था का नाम भी लिखें।
स्टेप 6: दस्तावेज़ अपलोड करें। फॉर्म में माँगे गए पहचान और पते के दस्तावेज़ अपलोड करें। पासपोर्ट साइज़ फोटो या अतिरिक्त दस्तावेज़ सिर्फ तभी दें जब फॉर्म माँगे।
स्टेप 7: जाँचकर सबमिट करें और फीस भरें। सबमिट करने से पहले नाम, पता और पहचान संख्या एक बार फिर पढ़कर जाँच लें। फिर पोर्टल पर दिखाए गए तरीके से ₹50 फीस का ऑनलाइन भुगतान करें।
स्टेप 8: पावती (Acknowledgement) सँभालकर रखें। आवेदन संख्या (application/reference number) और भुगतान की रसीद नोट करके रख लें — यही नंबर स्टेटस चेक और किसी भी शिकायत के काम आएगा। SMS से भी अपडेट मिल सकते हैं।
आवेदन के बाद क्या होता है? — वेरिफिकेशन की प्रक्रिया
आवेदन जमा होने के बाद हरियाणा पुलिस आपके विवरण की जाँच करती है — पहचान, पता और पुलिस रिकॉर्ड की जाँच। इस दौरान संबंधित थाने या SP कार्यालय से सत्यापन किया जा सकता है, और ज़रूरत पड़ने पर पुलिस आपसे संपर्क करके स्पष्टीकरण या भौतिक उपस्थिति भी माँग सकती है। इसलिए आवेदन के बाद अपना मोबाइल नंबर चालू रखें और पोर्टल पर स्टेटस देखते रहें।
अगर वेरिफिकेशन में कोई प्रतिकूल रिकॉर्ड नहीं मिलता, तो प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाता है। अगर कोई कमी रह गई हो — जैसे दस्तावेज़ अधूरा हो या पता मेल न खाए — तो पोर्टल पर “clarification required” दिखेगा; ऐसे में माँगा गया दस्तावेज़ या जानकारी जल्दी जमा करें, नहीं तो आवेदन अटक जाएगा।
ऑफलाइन आवेदन कैसे करें
अगर आप ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहते, तो ऑफलाइन तरीका भी है:
- नज़दीकी पुलिस स्टेशन या SP कार्यालय जाएँ और कैरेक्टर सर्टिफिकेट का निर्धारित आवेदन फॉर्म लें।
- फॉर्म भरकर उसके साथ पहचान प्रमाण, पते का प्रमाण, फोटो और स्व-घोषणा जैसे दस्तावेज़ लगाएँ।
- निर्धारित शुल्क (ऑनलाइन ₹50 है; काउंटर पर राशि की पुष्टि कार्यालय से करें) जमा करें और पावती लें।
- वेरिफिकेशन के बाद प्रमाणपत्र कार्यालय से प्राप्त करें — इसके लिए आवेदन संख्या साथ ले जाएँ।
अटल सेवा केंद्र / CSC से भी मदद: अगर इंटरनेट या फॉर्म भरने में दिक्कत है, तो नज़दीकी अटल सेवा केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करवाया जा सकता है। वहाँ सेवा शुल्क अलग से लग सकता है — पहले पूछ लें।
स्टेटस कैसे चेक करें और सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करें
- उसी पोर्टल पर जाएँ जहाँ से आवेदन किया था — HarSamay या SARAL हरियाणा।
- लॉगिन करें या Track Application / स्टेटस चेक विकल्प खोलें।
- अपनी आवेदन संख्या और माँगी गई जानकारी डालें।
- स्टेटस देखें — लंबित (pending), वेरिफिकेशन में, स्पष्टीकरण चाहिए, स्वीकृत या अन्य।
- अगर आवेदन स्वीकृत हो गया है और पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट उपलब्ध है, तो डाउनलोड / प्रिंट विकल्प से उसे ले लें। अगर डाउनलोड विकल्प नहीं दिख रहा, तो जारी करने वाले कार्यालय के निर्देशों का पालन करें।
SARAL प्लेटफॉर्म ऑनलाइन और SMS दोनों तरीकों से आवेदन की ट्रैकिंग देता है — इसलिए आवेदन के समय सही मोबाइल नंबर देना बहुत ज़रूरी है।
वैधता और उपयोग — कहाँ-कहाँ काम आता है
वैधता: कैरेक्टर सर्टिफिकेट की वैधता आमतौर पर 6 महीने मानी जाती है, या सर्टिफिकेट पर जो अवधि लिखी हो वही अंतिम है। यह बात द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है — आधिकारिक पोर्टल पर इसकी पुष्टि इस लेख के लिखे जाने तक नहीं हो सकी। इसलिए सबसे सुरक्षित तरीका यह है कि सर्टिफिकेट पर छपी वैधता ही देखें, और जिस संस्था को देना है उससे पहले ही पूछ लें कि उन्हें कितने महीने पुराना सर्टिफिकेट चाहिए। कई नियोक्ता 3 महीने से ज़्यादा पुराना सर्टिफिकेट स्वीकार नहीं करते — इसलिए आवेदन तभी करें जब ज़रूरत नज़दीक हो।
कहाँ काम आता है:
- सरकारी नौकरी: HSSC, HKRN या किसी भी सरकारी भर्ती में जॉइनिंग से पहले चरित्र सत्यापन माँगा जाता है।
- प्राइवेट नौकरी: कंपनियाँ, खासकर सुरक्षा, बैंकिंग और डिलीवरी से जुड़ी नौकरियों में, जॉइनिंग से पहले पुलिस वेरिफिकेशन लेती हैं।
- दाखिला: स्कूल-कॉलेज या हॉस्टल में दाखिले के समय।
- लाइसेंस: कुछ लाइसेंस (जैसे आर्म्स लाइसेंस) के लिए चरित्र प्रमाणपत्र ज़रूरी होता है।
- किराएदार वेरिफिकेशन: मकान मालिक किराएदार की पुलिस वेरिफिकेशन करवाते हैं (इसके लिए अलग Tenant Verification सेवा भी है)।
- पासपोर्ट/वीज़ा: यहाँ सावधानी ज़रूरी है — विदेश के लिए अक्सर PCC चाहिए होता है, साधारण कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं। पहले माँगने वाली संस्था से पूछ लें।
आवेदन रिजेक्ट या देर होने के आम कारण
- नाम/पते में गलती: आधार से मेल न खाने वाला नाम या गलत थाना क्षेत्र।
- अधूरे दस्तावेज़: धुंधली स्कैन कॉपी, गलत दस्तावेज़ या माँगा गया दस्तावेज़ न होना।
- गलत सेवा चुनना: कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जगह PCC या Employee Verification चुन लेना।
- पुराना पता: वर्तमान पता बदल गया हो लेकिन फॉर्म में पुराना पता लिखा हो — वेरिफिकेशन थाने के क्षेत्र के हिसाब से होता है।
- संपर्क न हो पाना: वेरिफिकेशन के दौरान पुलिस का कॉल न उठाना या SMS न पढ़ना।
इनमें से कोई भी गलती हो जाए तो घबराएँ नहीं — पोर्टल पर स्टेटस देखकर माँगी गई जानकारी जमा करें, या अपनी आवेदन संख्या के साथ संबंधित पुलिस कार्यालय / पोर्टल के हेल्पडेस्क से संपर्क करें। अगर सेवा राइट टू सर्विस के तहत अधिसूचित है और देरी हो रही है, तो नियत अधिकारी और अपील की प्रक्रिया की जानकारी भी पोर्टल पर देखें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
प्रश्न 1: हरियाणा पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट की फीस कितनी है?
उत्तर: हरियाणा पुलिस की प्रकाशित फीस सूची के अनुसार कैरेक्टर सर्टिफिकेट की फीस ₹50 है। ऑनलाइन भुगतान के समय पोर्टल पर दिखी राशि ही अंतिम मानी जाती है — किसी एजेंट को अलग से पैसे न दें।
प्रश्न 2: सर्टिफिकेट मिलने में कितना समय लगता है?
उत्तर: निर्धारित समय-सीमा 21 दिन है (राइट टू सर्विस के तहत अधिसूचित)। यह सेवा-मानक है, गारंटी नहीं — वेरिफिकेशन या स्पष्टीकरण की ज़रूरत पड़ने पर समय बढ़ सकता है। इसलिए ज़रूरत से कम से कम एक महीना पहले आवेदन करें।
प्रश्न 3: क्या बिना थाने जाए सर्टिफिकेट बन सकता है?
उत्तर: आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन है — HarSamay या SARAL से फॉर्म भरा जा सकता है। लेकिन वेरिफिकेशन के दौरान पुलिस स्पष्टीकरण या भौतिक उपस्थिति माँग सकती है, यह मामले पर निर्भर करता है।
प्रश्न 4: कैरेक्टर सर्टिफिकेट और PCC में क्या अंतर है?
उत्तर: दोनों हरियाणा पुलिस की अलग-अलग सेवाएँ हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट घरेलू कामों — नौकरी, दाखिला, लाइसेंस — के लिए होता है, जबकि PCC अक्सर विदेश/वीज़ा/इमिग्रेशन के लिए माँगा जाता है। पासपोर्ट सेवा केंद्र से PCC की फीस ₹500 है। जो दस्तावेज़ माँगा गया हो, ठीक वही चुनें।
प्रश्न 5: कैरेक्टर सर्टिफिकेट कितने दिन तक वैध रहता है?
उत्तर: आम तौर पर 6 महीने माना जाता है, लेकिन अंतिम बात सर्टिफिकेट पर लिखी अवधि की होती है। कई नियोक्ता 3 महीने से ज़्यादा पुराना सर्टिफिकेट नहीं लेते, इसलिए आवेदन तभी करें जब ज़रूरत नज़दीक हो। इस अवधि की आधिकारिक पुष्टि पोर्टल से कर लें।
प्रश्न 6: आवेदन का स्टेटस कैसे देखें?
उत्तर: HarSamay या SARAL पोर्टल पर लॉगिन करके Track Application विकल्प से अपनी आवेदन संख्या डालें। SARAL पर SMS से भी अपडेट मिलते हैं। स्वीकृति के बाद पोर्टल से सर्टिफिकेट डाउनलोड या प्रिंट किया जा सकता है।
प्रश्न 7: कौन-कौन से दस्तावेज़ चाहिए?
उत्तर: आमतौर पर आधार कार्ड (पहचान + पता), पते का प्रमाण (राशन कार्ड/बिजली बिल आदि), पासपोर्ट साइज़ फोटो, और ज़रूरत पड़ने पर जन्म प्रमाण पत्र या स्व-घोषणा। अंतिम सूची आवेदन फॉर्म पर ही दिखती है — वही मान्य है।
प्रश्न 8: क्या यह सर्टिफिकेट पासपोर्ट या वीज़ा के लिए चलेगा?
उत्तर: आमतौर पर नहीं — विदेश/वीज़ा के लिए पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (PCC) चाहिए होता है, जो पासपोर्ट सेवा केंद्र या हरियाणा पुलिस की अलग सेवा से मिलता है। पहले माँगने वाली संस्था या दूतावास से पूछ लें कि उन्हें कौन सा दस्तावेज़ चाहिए।
नौकरी के आवेदकों के लिए अन्य उपयोगी जानकारी
कैरेक्टर सर्टिफिकेट अक्सर नौकरी की जॉइनिंग के समय माँगा जाता है, इसलिए ये जानकारियाँ भी साथ रख लें: निर्माण/मज़दूर वर्ग के परिवारों के लिए हरियाणा लेबर कार्ड (BOCW) रजिस्ट्रेशन — शादी सहायता ₹1.01 लाख, मातृत्व ₹36,000 और ब्याज-मुक्त मकान ऋण जैसे लाभ; हर रोज़ की ज़रूरी जानकारी के लिए आज के मंडी भाव और हरियाणा मौसम आज; और किसानों के लिए पीएम किसान की 24वीं किस्त — 30 अक्टूबर 2026 को जारी हुई ₹2,000 की किस्त और e-KYC की पूरी जानकारी।
स्रोत: Haryana Police — आधिकारिक वेबसाइट haryanapolice.gov.in (HarSamay सिटीज़न सर्विसेज़; फीस व समय-सूची — इस रन में पोर्टल का फीस पेज सीधे नहीं खुल सका, DNS/नेटवर्क त्रुटि); SARAL Haryana — saralharyana.gov.in (पुलिस विभाग सेवा; SMS ट्रैकिंग की पुष्टि हरियाणा सरकार के SARAL सूचना पृष्ठ से); aaptaxlaw.com, “Haryana Police Character Certificate Online Apply, Fee and Status”, 3 नवंबर 2026 को समीक्षित (फीस ₹50, समय-सीमा 21 दिन, HarSamay/SARAL/जन सहायक चैनल, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ≠ PCC); pmyojanaportal.com, 28 अक्टूबर 2026 (फीस ₹50, समय-सीमा 21 दिन, HarSamay पोर्टल से डाउनलोड); wikiprocedure.com, “Haryana — Obtain a Character Certificate” (फीस ₹50 ऑनलाइन, वैधता 6 महीने — द्वितीयक स्रोत, आधिकारिक पुष्टि लंबित; दस्तावेज़ सूची); Government of Haryana, SARAL सूचना पृष्ठ haryana.gov.in; Haryana Right to Service Act, 2014 (21 दिन की अधिसूचित समय-सीमा का कानूनी ढाँचा)। राशि, तारीखें और नियम बदल सकते हैं — आवेदन करने से पहले haryanapolice.gov.in या saralharyana.gov.in पर ताज़ा जानकारी ज़रूर जाँच लें।

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