शनिवार, 7 नवम्बर 2026 • हरियाणा 📱 WhatsApp Channel  |  मौसम  |  संपर्क  |  हिन्दी English
सरकारी योजनाएँ

हरियाणा अविवाहित पेंशन 2026: ₹3,200 महीना, पात्रता व आवेदन

📌 ज़रूरी जानकारी

  • खबर: हरियाणा अविवाहित पेंशन 2026: ₹3,200 महीना, पात्रता व आवेदन
  • तारीख़: 7 नवम्बर 2026, 4:48 अपराह्न
  • लेखक: Harish Sharma
  • श्रेणी: सरकारी योजनाएँ
  • स्रोत: विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल देखें — लिंक खबर के अंदर दिया गया है।

हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना क्या है?

हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (Department of Social Justice, Empowerment, Welfare of Scheduled Castes & Backward Classes and Antyodaya — SEWA) द्वारा चलाई जाने वाली Financial Assistance to Widower and Unmarried Persons Scheme, 2023 — जिसे आम भाषा में अविवाहित पेंशन योजना कहा जाता है — के तहत राज्य के उन लोगों को 1 नवंबर 2025 से ₹3,200 प्रति माह पेंशन मिलती है, जिन्होंने शादी नहीं की है या जिनकी पत्नी का निधन हो गया है और जिनके पास आय का कोई पक्का सहारा नहीं है। इस योजना का उद्देश्य ऐसे लोगों को हर महीने एक निश्चित आर्थिक सहारा देना है, ताकि वे अपनी रोजमर्रा की जरूरतें — राशन, दवाइयाँ और घर का खर्च — सम्मान के साथ पूरी कर सकें।

यह बढ़ोतरी वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन जैसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशनों के साथ ही लागू हुई थी। विभाग की अधिसूचना फरवरी 2026 में जारी हुई थी और बढ़ी हुई राशि का भुगतान — नवंबर 2025 से बकाया सहित — फरवरी 2026 से शुरू हुआ था।

यह योजना देश में अपनी तरह की पहली थी — जुलाई 2023 में शुरू होने पर हरियाणा देश का पहला राज्य बना जिसने अविवाहित लोगों और विधुर पुरुषों के लिए अलग पेंशन शुरू की। फरवरी 2026 में विधानसभा में रखे गए सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस योजना के लाभार्थियों की संख्या 18 महीनों में लगभग दोगुनी हो गई — 36,951 से बढ़कर 76,964। इससे साफ है कि योजना लगातार नए पात्र लाभार्थियों तक पहुँच रही है।

योजना एक नजर में

विवरण जानकारी
योजना का नाम Financial Assistance to Widower and Unmarried Persons Scheme, 2023 (अविवाहित पेंशन योजना)
राज्य हरियाणा
विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (SEWA), हरियाणा सरकार
लाभ ₹3,200 प्रति माह (1 नवंबर 2025 से)
लाभार्थी अविवाहित पुरुष-महिला (45–60 वर्ष) और विधुर पुरुष (40–60 वर्ष)
आय सीमा अविवाहित — परिवार की वार्षिक आय ₹1.80 लाख तक; विधुर — स्वयं की वार्षिक आय ₹3 लाख तक
आवेदन का तरीका ऑनलाइन (अंत्योदय सरल पोर्टल / अटल सेवा केंद्र) और ऑफलाइन
फीस सरकारी शुल्क ₹0; केंद्र सेवा शुल्क लागू हो सकता है
पैसा कैसे मिलता है सीधे बैंक खाते में (DBT)
स्टेटस चेक पोर्टल pension.socialjusticehry.gov.in

पेंशन कितनी मिलती है — बढ़ोतरी का पूरा इतिहास

कब से मासिक पेंशन
जुलाई 2023 से ₹2,750
1 जनवरी 2024 से ₹3,000
1 नवंबर 2025 से ₹3,200

यानी एक साल में इस योजना से ₹38,400 की सहायता मिलती है। यह राशि हर महीने सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है, इसलिए आवेदन करते समय बैंक खाते का विवरण सही और चालू होना बहुत जरूरी है। खाता आधार से जुड़ा हो और उसमें DBT के लिए कोई रुकावट न हो, यह पहले ही जाँच लें।

कौन आवेदन कर सकता है — पात्रता की शर्तें

इस योजना में दो अलग श्रेणियाँ हैं और दोनों के लिए आय का नियम अलग-अलग है। यही वह बिंदु है जहाँ सबसे ज्यादा गलती होती है, इसलिए दोनों को अलग-अलग समझें:

शर्त विधुर (Widower) अविवाहित (Unmarried)
आयु 40 वर्ष या अधिक (60 वर्ष तक) 45 से 60 वर्ष (पुरुष और महिला दोनों)
आय सीमा स्वयं की वार्षिक आय ₹3 लाख तक परिवार की वार्षिक आय ₹1.80 लाख तक
निवास हरियाणा का स्थायी निवासी + आवेदन के समय पिछले 15 साल से हरियाणा में निवास हरियाणा का स्थायी निवासी + आवेदन के समय पिछले 1 साल से हरियाणा में निवास
अतिरिक्त शर्त पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए; तलाकशुदा पात्र नहीं शादी होते ही पेंशन बंद हो जाएगी

ऊपर दी गई शर्तें विभाग की आधिकारिक योजना पृष्ठ (sewa.haryana.gov.in) से 7 नवंबर 2026 को जाँची गई हैं। 60 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा जुलाई 2023 की कैबिनेट घोषणा के अनुसार है — 60 वर्ष पूरे होने पर लाभार्थी स्वतः वृद्धावस्था सम्मान भत्ते के दायरे में आ जाते हैं (नीचे “60 की उम्र के बाद क्या होगा?” देखें)।

निवास की अवधि पर सावधानी वाला नोट: इंटरनेट पर कई वेबसाइटें दावा करती हैं कि अगस्त 2023 के एक संशोधन के बाद दोनों श्रेणियों के लिए 15 साल का निवास अनिवार्य हो गया है। लेकिन विभाग के आधिकारिक योजना पृष्ठ (अंतिम अद्यतन 1 सितंबर 2023) में आज भी साफ लिखा है — विधुर के लिए 15 साल और अविवाहित के लिए 1 साल। इसलिए इस लेख में आधिकारिक पृष्ठ के अनुसार ही लिखा गया है। आवेदन करने से पहले अपने जिला समाज कल्याण कार्यालय या अटल सेवा केंद्र से वर्तमान नियम की पुष्टि अवश्य कर लें — सरल पोर्टल के लाइव फॉर्म में दिख रही शर्त ही अंतिम मानी जाएगी।

कौन पात्र नहीं है

  • जो व्यक्ति शादीशुदा है — चाहे पति/पत्नी साथ रहते हों या अलग।
  • जो व्यक्ति तलाकशुदा (divorcee) है या live-in relationship में है — विभाग की आधिकारिक शर्तों में यह साफ मना है।
  • जो व्यक्ति पहले से किसी सरकारी पेंशन या पारिवारिक पेंशन (फैमिली पेंशन) का लाभ ले रहा है, या किसी सरकारी / स्थानीय / सांविधिक निकाय में नौकरी करता है।
  • एक ही व्यक्ति एक साथ दो सरकारी पेंशन योजनाओं का लाभ नहीं ले सकता — जैसे अविवाहित पेंशन के साथ दिव्यांग पेंशन या लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता।
  • विधवा महिलाएँ इस योजना की पात्र नहीं हैं — उनके लिए अलग विधवा पेंशन योजना है (18 वर्ष या अधिक, ₹3,200 प्रति माह)। गलत योजना में फॉर्म भरने से सिर्फ समय बर्बाद होगा।

जरूरी दस्तावेज

आवेदन से पहले ये दस्तावेज तैयार रखें। मूल दस्तावेजों की स्कैन कॉपी साफ और पढ़ने योग्य होनी चाहिए:

दस्तावेज किसके लिए / टिप्पणी
आधार कार्ड पहचान और DBT के लिए; बैंक खाते से जुड़ा होना चाहिए
परिवार पहचान पत्र (Family ID / PPP) आय का सत्यापन इसी से होता है; आवेदन से पहले Family ID में आय अपडेट करवा लें
निवास प्रमाण (राशन कार्ड / वोटर कार्ड / बिजली-पानी का बिल / हरियाणा स्थायी निवास प्रमाण पत्र आदि में से कोई एक) हरियाणा निवास साबित करने के लिए; विधुर के लिए 15 साल के निवास का सबूत काम आता है
आय प्रमाण पत्र विधुर — स्वयं की आय; अविवाहित — परिवार की आय
पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र सिर्फ विधुर श्रेणी के लिए अनिवार्य
अविवाहित होने का प्रमाण / घोषणा अविवाहित श्रेणी के लिए — फॉर्म में घोषणा देनी होती है
बैंक बचत खाते की पासबुक की फोटोकॉपी पेंशन DBT से भेजने के लिए खाता संख्या व IFSC सहित
पासपोर्ट साइज फोटो आवेदन पत्र पर लगाने के लिए
मोबाइल नंबर + ईमेल आईडी सरल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए ईमेल आईडी जरूरी है

ध्यान दें: दस्तावेजों की अंतिम सूची वही होगी जो आवेदन के समय सरल पोर्टल के लाइव फॉर्म में माँगी जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें — स्टेप बाय स्टेप

हरियाणा में इस योजना का आवेदन अंत्योदय सरल पोर्टल (saralharyana.gov.in) के माध्यम से होता है। पोर्टल पर सेवा का नाम “Financial Assistance to Widower and Unmarried Persons” दर्ज है। सेवा का नाम समय-समय पर बदल सकता है, इसलिए नीचे दिए गए चरणों में सेवा का नाम खोजकर आगे बढ़ें:

  1. सरल पोर्टल खोलें: saralharyana.gov.in पर जाएँ। यदि आपका खाता नहीं है, तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और विवरण भरकर पहले रजिस्टर करें, फिर लॉगिन करें।
  2. सेवा खोजें: पोर्टल पर “Financial Assistance to Widower and Unmarried Persons” सेवा खोजें या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सेवाओं की सूची में इसे चुनें।
  3. फॉर्म भरें: अपना नाम, पता, आयु, आधार संख्या, परिवार पहचान पत्र (Family ID) संख्या, बैंक खाते का विवरण और अपनी श्रेणी (अविवाहित / विधुर) से जुड़ी जानकारी सही-सही भरें। नाम और जन्मतिथि आधार कार्ड के अनुसार ही लिखें।
  4. दस्तावेज अपलोड करें: ऊपर दी गई सूची के अनुसार आधार कार्ड, Family ID, निवास प्रमाण, आय प्रमाण, (विधुर के लिए) पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
  5. जाँच और सबमिट: फॉर्म सबमिट करने से पहले हर जानकारी दोबारा पढ़ लें — गलत खाता संख्या या गलत नाम से पेंशन रुक सकती है। सबमिट करने पर आपको आवेदन / पावती संख्या (Acknowledgement Number) मिलेगी — इसे संभालकर रखें, यही स्टेटस चेक करने के काम आएगी।
  6. सत्यापन: आपका आवेदन संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी के पास सत्यापन के लिए जाएगा। जरूरत पड़ने पर कार्यालय आपसे मूल दस्तावेज माँग सकता है।
  7. स्वीकृति और पेंशन: आवेदन स्वीकृत होने पर आपको लाभार्थी आईडी (Beneficiary / Pension ID) मिलेगी और पेंशन हर महीने सीधे आपके बैंक खाते में आने लगेगी।

अटल सेवा केंद्र (CSC) से आवेदन

यदि आप खुद ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकते, तो नजदीकी अटल सेवा केंद्र (CSC) पर जाकर आवेदन करवाएँ। वहाँ ऑपरेटर आपके दस्तावेजों के साथ फॉर्म ऑनलाइन भरेगा और पावती संख्या देगा।

ऑफलाइन आवेदन कैसे करें

  1. विभाग की वेबसाइट socialjusticehry.gov.in के Forms पेज से “Financial Assistance to Widower and Unmarried Persons” का आवेदन फॉर्म PDF में डाउनलोड करें, या pension.socialjusticehry.gov.in के फॉर्म व प्रक्रिया पेज से प्राप्त करें।
  2. फॉर्म में सभी जानकारी भरें और अपनी हाल की पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएँ।
  3. ऊपर बताए गए दस्तावेजों की स्व-सत्यापित (self-attested) प्रतियाँ संलग्न करें।
  4. भरा हुआ फॉर्म अपने जिले के जिला समाज कल्याण कार्यालय (DSWO) में जमा करें।
  5. जमा करने की रसीद या पावती संख्या संभालकर रखें।

फीस और समय-सीमा

मद शुल्क / समय
सरकारी शुल्क ₹0 (कोई शुल्क नहीं)
केंद्र सेवा शुल्क (अटल सेवा केंद्र / CSC पर) लगभग ₹10–₹30
आवेदन निपटाने का सामान्य समय 45–60 दिन

नोट: फीस और केंद्र शुल्क की राशि विभाग के सरल KMS दस्तावेजों और अद्यतन स्रोतों के अनुसार दी गई है; आवेदन के समय पोर्टल पर दिख रही राशि ही अंतिम होगी। यदि कोई व्यक्ति इस योजना के नाम पर आपसे बड़ी रकम माँगे, तो वह ठगी हो सकती है — तुरंत जिला समाज कल्याण कार्यालय या सरल हेल्पलाइन को बताएँ।

पेंशन का पैसा कैसे मिलता है

स्वीकृति के बाद पेंशन सीधे बैंक खाते में (DBT) भेजी जाती है। पैसा आमतौर पर हर महीने खाते में जमा होता है। पहली पेंशन आने में स्वीकृति के बाद कुछ समय लग सकता है, क्योंकि भुगतान बैच में किया जाता है। यदि स्वीकृति के बाद भी एक-दो महीने तक पैसा न आए, तो अपनी पेंशन आईडी और बैंक विवरण के साथ जिला समाज कल्याण कार्यालय से संपर्क करें। बैंक खाता बंद न हो, उसमें KYC पूरी हो और खाता आधार से जुड़ा हो — यह पहले ही जाँच लें, क्योंकि गलत या बंद खाते पर पेंशन अटक जाती है।

पेंशन स्टेटस और लाभार्थी सूची कैसे देखें

स्टेटस चेक करने के चरण

  1. pension.socialjusticehry.gov.in पर जाएँ।
  2. होमपेज पर “लाभार्थी के पेंशन विवरण देखें / Track Beneficiary Pension Details” विकल्प चुनें।
  3. खोज का तरीका चुनें — पेंशन आईडी, आधार संख्या या बैंक खाता संख्या (IFSC सहित)।
  4. अपनी संख्या दर्ज करें और स्क्रीन पर दिख रहा सुरक्षा कोड (कैप्चा) भरें।
  5. “विवरण देखें / View Details” पर क्लिक करें — आपकी पेंशन की स्थिति, भुगतान विवरण और लाभार्थी जानकारी स्क्रीन पर दिख जाएगी।

लाभार्थी सूची में अपना नाम देखें

  1. pension.socialjusticehry.gov.in पर जाएँ और “View List of Beneficiaries / लाभार्थियों की सूची देखें” विकल्प चुनें।
  2. अपना जिला, क्षेत्र, ब्लॉक या नगरपालिका, गाँव या वार्ड, और पेंशन का प्रकार चुनें।
  3. कैप्चा भरकर सूची देखें और उसमें अपना नाम खोजें।

60 की उम्र के बाद क्या होगा?

यह योजना 60 वर्ष की आयु तक ही चलती है — जुलाई 2023 की कैबिनेट घोषणा के अनुसार, 60 वर्ष पूरे होने पर लाभार्थी वृद्धावस्था सम्मान भत्ते (Old Age Samman Allowance) के हकदार हो जाते हैं। यह बदलाव अपने आप होता है: दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होती और पेंशन (₹3,200 प्रति माह) लगातार मिलती रहती है।

और यदि अविवाहित श्रेणी के लाभार्थी की शादी हो जाती है, तो पेंशन उसी समय बंद हो जाएगी — योजना का उद्देश्य ही उन्हें सहारा देना है जिनके पास पारिवारिक सहारा नहीं है। शादी के बाद भी पेंशन छिपाकर लेते रहे तो राशि वापस वसूल की जा सकती है।

आवेदन में होने वाली आम गलतियाँ

  • आय का नियम उल्टा समझना — विधुर अपनी खुद की आय (₹3 लाख) देखें; अविवाहित परिवार की आय (₹1.80 लाख)। बहुत से लोग परिवार की आय विधुर वाले कॉलम में भर देते हैं।
  • तलाकशुदा या live-in में होकर आवेदन करना — आधिकारिक शर्तों में यह साफ मना है; ऐसा फॉर्म सीधे खारिज होता है।
  • “15 साल निवास” वाली जानकारी पर बिना जाँच भरोसा करना — आधिकारिक पृष्ठ के अनुसार अविवाहित के लिए 1 साल और विधुर के लिए 15 साल का निवास चाहिए; आवेदन से पहले जिला कार्यालय से पुष्टि कर लें।
  • गलत बैंक खाता संख्या या IFSC भरना — पेंशन गलत खाते में जाने या रुकने का सबसे बड़ा कारण।
  • आधार से नाम या जन्मतिथि का मेल न खाना — फॉर्म में नाम आधार कार्ड के अनुसार ही लिखें।
  • परिवार पहचान पत्र (PPP) में पुरानी या गलत आय दर्ज होना — आवेदन से पहले Family ID में आय और परिवार के सदस्यों का विवरण अपडेट करवा लें।
  • पावती संख्या न संभालना — स्टेटस चेक करने और कार्यालय में पूछताछ के लिए यही संख्या काम आती है।

विधवा पेंशन से भ्रम न पालें — यह अलग योजना है

कई लोग अविवाहित पेंशन को विधवा पेंशन से मिला देते हैं। ये दो अलग योजनाएँ हैं, इन्हें मिलाएँ नहीं:

  • अविवाहित / विधुर पेंशन (यह योजना): अविवाहित पुरुष-महिलाओं (45 से 60 वर्ष, परिवार की आय ₹1.80 लाख तक) और विधुर पुरुषों (40 वर्ष या अधिक, स्वयं की आय ₹3 लाख तक) के लिए, ₹3,200 प्रति माह।
  • विधवा पेंशन: विधवा / निराश्रित महिलाओं के लिए, आयु 18 वर्ष या अधिक, ₹3,200 प्रति माह।

ध्यान दें: अविवाहित योजना के लाभार्थियों की संख्या 18 महीनों में 36,951 से बढ़कर 76,964 हुई थी — यह आंकड़ा अविवाहित/विधुर योजना का है, विधवा पेंशन का नहीं। विधवा पेंशन के लाभार्थी इसी अवधि में 8,71,928 से बढ़कर 8,98,000 हुए थे। दोनों आंकड़ों को मिलाना गलत होगा।

संबंधित हरियाणा सरकार की योजनाएँ

यदि आप या आपके परिवार में कोई इन योजनाओं के लिए पात्र है, तो इनकी जानकारी भी पढ़ें:

नोट: एक व्यक्ति एक साथ दो पेंशन योजनाओं का लाभ नहीं ले सकता।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

1. हरियाणा में अविवाहित पेंशन कितनी मिलती है?

हरियाणा में अविवाहित लोगों और विधुर पुरुषों को ₹3,200 प्रति माह पेंशन मिलती है। यह दर 1 नवंबर 2025 से लागू है। इससे पहले 1 जनवरी 2024 से ₹3,000 और जुलाई 2023 में योजना शुरू होने पर ₹2,750 प्रति माह मिलते थे।

2. अविवाहित पेंशन के लिए आयु सीमा क्या है?

अविवाहित पुरुष या महिला की आयु 45 से 60 वर्ष होनी चाहिए। विधुर पुरुष की आयु 40 वर्ष या अधिक (60 वर्ष तक) होनी चाहिए। 60 वर्ष पूरे होने पर लाभार्थी वृद्धावस्था सम्मान भत्ते के दायरे में आ जाते हैं।

3. अविवाहित पेंशन के लिए आय सीमा कितनी है?

दोनों श्रेणियों के लिए आय का नियम अलग है — अविवाहित के लिए परिवार की वार्षिक आय ₹1.80 लाख तक, और विधुर के लिए स्वयं की वार्षिक आय ₹3 लाख तक होनी चाहिए। आय का सत्यापन परिवार पहचान पत्र (Family ID) से होता है।

4. क्या तलाकशुदा व्यक्ति अविवाहित पेंशन के लिए आवेदन कर सकता है?

नहीं। विभाग की आधिकारिक शर्तों में साफ लिखा है — तलाकशुदा (divorcee) और live-in relationship वाले इस योजना के पात्र नहीं हैं।

5. अविवाहित पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कहाँ करें?

ऑनलाइन आवेदन अंत्योदय सरल पोर्टल (saralharyana.gov.in) पर “Financial Assistance to Widower and Unmarried Persons” सेवा के तहत होता है। खुद फॉर्म भरना कठिन लगे तो नजदीकी अटल सेवा केंद्र (CSC) से आवेदन करवाएँ। पेंशन की स्थिति pension.socialjusticehry.gov.in पर देखी जा सकती है।

6. आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए?

आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र (Family ID), निवास प्रमाण, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी और पासपोर्ट साइज फोटो मुख्य दस्तावेज हैं। विधुर श्रेणी के लिए पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र भी अनिवार्य है।

7. पेंशन मिलने में कितना समय लगता है?

आवेदन का निपटारा आम तौर पर 45–60 दिन में हो जाता है। स्वीकृति के बाद पेंशन सीधे बैंक खाते में (DBT) भेजी जाती है। देरी हो तो अपनी पावती संख्या के साथ जिला समाज कल्याण कार्यालय से संपर्क करें।

8. शादी हो जाने पर क्या पेंशन बंद हो जाएगी?

हाँ। अविवाहित श्रेणी की पेंशन शादी होते ही बंद हो जाती है। शादी के बाद भी पेंशन छिपाकर लेते रहे तो राशि वापस वसूल की जा सकती है।

9. पेंशन का स्टेटस ऑनलाइन कैसे चेक करें?

pension.socialjusticehry.gov.in पर “Track Beneficiary Pension Details” विकल्प से अपनी पेंशन आईडी, आधार संख्या या बैंक खाता संख्या डालकर और कैप्चा भरकर स्टेटस देख सकते हैं।

हेल्पलाइन और संपर्क

  • सरल हेल्पलाइन: 0172-3968400 (सोमवार से शनिवार) — यह अंत्योदय सरल पोर्टल की हेल्पलाइन है।
  • सरल ईमेल: [email protected]
  • विभाग हेल्पलाइन: 0172-2715090 (कार्यालय समय में) — सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
  • जिला स्तर पर: अपने जिले के जिला समाज कल्याण अधिकारी (DSWO) कार्यालय से संपर्क करें — आवेदन का सत्यापन और स्वीकृति जिला स्तर पर ही होती है।
  • विभाग: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा — SCO 20-27, जीवंदीप बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, सेक्टर 17-ए, चंडीगढ़।

आधिकारिक स्रोत

  • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा — योजना पृष्ठ — sewa.haryana.gov.in
  • हरियाणा पेंशन पोर्टल (स्टेटस व लाभार्थी सूची) — pension.socialjusticehry.gov.in
  • अंत्योदय सरल पोर्टल (ऑनलाइन आवेदन) — saralharyana.gov.in
  • योजना की घोषणा पर खबर — The Tribune और NDTV

अस्वीकरण: इस लेख में दी गई जानकारी 7 नवंबर 2026 को सार्वजनिक स्रोतों से जाँचकर तैयार की गई है — पात्रता की शर्तें विभाग के आधिकारिक योजना पृष्ठ से, और राशि व लाभार्थी आंकड़े विधानसभा में रखे गए सरकारी आंकड़ों व विभाग की अधिसूचना से। योजना की राशि, पात्रता और प्रक्रिया में बदलाव हो सकता है — आवेदन से पहले सरल पोर्टल पर दिख रहा लाइव फॉर्म और विभाग की आधिकारिक वेबसाइट ही अंतिम मानी जाएगी। निवास की अवधि को लेकर अलग-अलग स्रोतों में अंतर है, इसलिए वह नोट ऊपर विस्तार से दिया गया है।

Google पर Viksit Haryana को अपनी पसंदीदा खबर स्रोत बनाएँ — हमारी खबरें आपको सबसे पहले दिखेंगी।

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *