रविवार, 8 नवम्बर 2026 • हरियाणा 📱 WhatsApp Channel  |  मौसम  |  संपर्क  |  हिन्दी English
सरकारी योजनाएँ

हरियाणा पिछड़ा वर्ग शिक्षा ऋण योजना 2026: ₹15 लाख तक लोन, 4% ब्याज, पात्रता व आवेदन

📌 ज़रूरी जानकारी

  • खबर: हरियाणा पिछड़ा वर्ग शिक्षा ऋण योजना 2026: ₹15 लाख तक लोन, 4% ब्याज, पात्रता व आवेदन
  • तारीख़: 8 नवम्बर 2026, 12:15 अपराह्न
  • लेखक: Harish Sharma
  • श्रेणी: सरकारी योजनाएँ
  • स्रोत: विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल देखें — लिंक खबर के अंदर दिया गया है।

यह योजना क्या है?

हरियाणा सरकार के हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम (Haryana Backward Classes & Economically Weaker Sections Kalyan Nigam) के माध्यम से पिछड़ा वर्ग (BC) के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण (Education Loan) दिया जाता है। यह योजना केंद्र सरकार के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (NBCFDC) की शिक्षा ऋण योजना है, जिसे हरियाणा में राज्य निगम लागू करता है। योजना का नाम है — “Education Loan Scheme for Backward Classes”।

इस योजना में छात्र को छात्रवृत्ति नहीं मिलती — ऋण मिलता है, जिसे बाद में चुकाना होता है। लेकिन यह आम बैंक ऋण से बहुत सस्ता है: ब्याज सिर्फ 4% सालाना (लड़कों के लिए) व 3.5% सालाना (लड़कियों के लिए) है, और चुकौती शुरू होने से पहले 5 साल की छूट (moratorium) मिलती है। भारत में पढ़ाई के लिए ₹15 लाख तक और विदेश में पढ़ाई के लिए ₹20 लाख तक का ऋण मिल सकता है।

यह ऋण पेशेवर व तकनीकी शिक्षा — जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग, नर्सिंग, फार्मेसी, प्रबंधन, कानून, होटल प्रबंधन व अन्य मान्यता प्राप्त कोर्स — के लिए स्नातक व उससे ऊपर के स्तर पर दिया जाता है। व्यावसायिक (vocational) कोर्स के लिए भी ऋण मिलता है।

योजना एक नज़र में

विवरण जानकारी
योजना का नाम Education Loan Scheme for Backward Classes (पिछड़ा वर्ग शिक्षा ऋण योजना)
किसकी योजना केंद्र सरकार — NBCFDC (राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
हरियाणा में लागू करता है हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम (State Channelising Agency)
किसके लिए हरियाणा के पिछड़ा वर्ग (BC) के छात्र — पेशेवर/तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा, स्नातक व ऊपर के स्तर पर
लाभ भारत में पढ़ाई के लिए ₹15 लाख तक, विदेश में पढ़ाई के लिए ₹20 लाख तक का ऋण
ब्याज दर 4% सालाना (लड़के), 3.5% सालाना (लड़कियाँ)
आय सीमा परिवार की सालाना आय ₹3 लाख से ज्यादा नहीं
योग्यता परीक्षा में अंक कम से कम 50% अंक
छूट अवधि (Moratorium) 5 साल — इस दौरान कोई किस्त नहीं
चुकौती अवधि छूट के बाद अधिकतम 10 साल (कुल 15 साल)
आवेदन कहाँ ऑनलाइन — अंत्योदय सरल पोर्टल (saralharyana.gov.in) व NBCFDC वेबसाइट; ऑफलाइन — निगम कार्यालय/जिला अधिकारी से
अंतिम तिथि (2026-27) कोई तय अंतिम तिथि नहीं — आवेदन साल भर लिए जाते हैं (नीचे देखें)
शुल्क योजना में कोई आवेदन शुल्क नहीं बताया गया है

राशि व आय सीमा पर ईमानदारी से: कुछ पुरानी वेबसाइटों पर इस योजना की राशि ₹10 लाख (भारत में) व आय सीमा ₹6 लाख लिखी है — ये पुराने आंकड़े हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिसंबर 2024 (कैथल) व अप्रैल 2025 (गुरुग्राम) में दो बार कहा है कि पिछड़ा वर्ग के बच्चों को भारत में पढ़ाई के लिए ₹15 लाख तक व विदेश में ₹20 लाख तक का ऋण ₹3 लाख सालाना आय तक के परिवारों को 4% ब्याज पर दिया जाता है — और myScheme/NBCFDC की योजना जानकारी भी यही आंकड़े देती है। इस लेख में ₹15 लाख / ₹20 लाख व ₹3 लाख आय सीमा ही दी गई है।

छूट अवधि (moratorium) पर ध्यान दें: myScheme/NBCFDC के अनुसार छूट अवधि 5 साल तय है — कोर्स की अवधि चाहे जो भी हो। हरियाणा निगम की कुछ पुरानी जानकारियों में “कोर्स की अवधि + 6 महीने” लिखा है। इस लेख में myScheme की 5 साल की छूट अवधि दी गई है — आवेदन से पहले निगम से वर्तमान नियम की पुष्टि कर लें।

कितना लोन मिलता है

ऋण कोर्स के खर्च का एक हिस्सा कवर करता है — पूरा खर्च नहीं। भारत में पढ़ाई पर कोर्स खर्च का 90% व विदेश में पढ़ाई पर 85% तक ऋण मिलता है; बाकी हिस्सा छात्र या राज्य निगम को देना होता है।

कहाँ पढ़ाई कोर्स खर्च का कितना हिस्सा अधिकतम ऋण बाकी कौन देगा
भारत में 90% ₹15,00,000 10% — छात्र या राज्य निगम
विदेश में 85% ₹20,00,000 15% — छात्र या राज्य निगम
व्यावसायिक (Vocational) कोर्स 90% पेशेवर/तकनीकी कोर्स वाली सीमा ही लागू 10% — छात्र या राज्य निगम

उदाहरण: यदि भारत में किसी कोर्स का कुल खर्च ₹10 लाख है, तो इस योजना से अधिकतम ₹9 लाख (90%) ऋण मिल सकता है; बाकी ₹1 लाख छात्र को खुद जुटाना होगा।

ब्याज दर कितनी है

छात्र ब्याज दर (सालाना)
लड़के 4%
लड़कियाँ 3.5%

यह दर आम बैंक शिक्षा ऋण (आमतौर पर 8.5%–13% सालाना) से आधी से भी कम है। ब्याज दर व ऋण राशि राज्य निगम के नियमों के अनुसार बदल सकती है — यह NBCFDC की प्रेस विज्ञप्ति में भी लिखा है।

किन कोर्सों के लिए लोन मिलता है

यह ऋण स्नातक व उससे ऊपर के स्तर पर मान्यता प्राप्त पेशेवर, तकनीकी व व्यावसायिक कोर्स के लिए दिया जाता है — कोर्स किसी सक्षम प्राधिकारी (UGC, AICTE, मेडिकल काउंसिल, भारतीय नर्सिंग परिषद आदि) से मान्यता प्राप्त होना चाहिए।

कोर्स वर्ग उदाहरण
पेशेवर कोर्स मेडिकल (MBBS), इंजीनियरिंग (B.Tech), प्रबंधन (MBA), कानून (LLB), फार्मेसी, नर्सिंग
तकनीकी कोर्स पॉलिटेक्निक, ITI के बाद के तकनीकी डिप्लोमा/डिग्री, कंप्यूटर व अन्य तकनीकी कोर्स
व्यावसायिक कोर्स कम से कम 6 महीने की अवधि वाला कोर्स — नर्सिंग, फार्मा, पर्यटन व खानपान, शिक्षक प्रशिक्षण आदि (सरकारी विभाग/संगठन या NSDC समर्थित संस्था से; सरकारी प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/डिग्री वाला कोर्स)
विदेश में पढ़ाई मान्यता प्राप्त विदेशी संस्थान में पेशेवर/तकनीकी कोर्स (दाखिला पत्र जरूरी)

लोन से कौन-कौन से खर्च पूरे होते हैं

ऋण राशि से ये खर्च कवर होते हैं:

  • दाखिला शुल्क व ट्यूशन फीस
  • किताबें, स्टेशनरी व कोर्स से जुड़े अन्य उपकरण
  • परीक्षा शुल्क
  • रहने व खाने का खर्च (Boarding & Lodging)
  • ऋण अवधि के दौरान बीमा पॉलिसी का प्रीमियम

कौन पात्र है — पात्रता शर्तें

myScheme/NBCFDC की योजना जानकारी के अनुसार पात्रता की शर्तें इस प्रकार हैं:

शर्त विवरण
श्रेणी छात्र पिछड़ा वर्ग (BC) का होना चाहिए — केंद्र या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित पिछड़ा वर्ग (हरियाणा में BC ब्लॉक-A व ब्लॉक-B की जातियाँ)
अधिवास छात्र हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए (ऋण हरियाणा राज्य निगम के माध्यम से मिलता है)
आय सीमा परिवार की सालाना आय ₹3 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए (सभी स्रोतों से)
अंक योग्यता परीक्षा में कम से कम 50% अंक होने चाहिए
दाखिला मान्यता प्राप्त संस्थान में पेशेवर/तकनीकी कोर्स में प्रवेश परीक्षा या मेरिट के आधार पर दाखिला होना चाहिए (विदेश के लिए विश्वविद्यालय/कॉलेज का दाखिला पत्र जरूरी)
कोर्स कोर्स सक्षम प्राधिकारी (UGC/AICTE/मेडिकल काउंसिल आदि) से मान्यता प्राप्त होना चाहिए

ध्यान दें: NBCFDC के नियमों के अनुसार राज्य निगमों/बैंकों को कम से कम 50% धनराशि उन परिवारों को देनी होती है जिनकी सालाना आय ₹1.5 लाख तक है — यानी सबसे गरीब परिवारों को प्राथमिकता मिलती है।

कौन पात्र नहीं है

  • जो छात्र पिछड़ा वर्ग (BC) का नहीं है — यह योजना सिर्फ BC श्रेणी के लिए है (SC छात्रों के लिए अलग NSFDC/NSKFDC शिक्षा ऋण योजना है)।
  • जिसके परिवार की सालाना आय ₹3 लाख से ज्यादा है।
  • जिसने योग्यता परीक्षा में 50% से कम अंक पाए हैं।
  • जिसका दाखिला मान्यता प्राप्त कोर्स/संस्थान में नहीं है।
  • जो छात्र सामान्य (non-professional) कोर्स के लिए ऋण चाहता है — यह ऋण पेशेवर/तकनीकी/व्यावसायिक कोर्स के लिए ही है।

इस योजना और अन्य योजनाओं में अंतर समझें

हरियाणा में शिक्षा के लिए कई ऋण व छात्रवृत्ति योजनाएँ चलती हैं — इनमें भ्रम होना आम है। नीचे दी गई तुलना से समझें कि यह लेख किस योजना के बारे में है:

बिंदु यह योजना — BC शिक्षा ऋण हरियाणा शिक्षा ऋण योजना 2026 (क्रेडिट गारंटी) NSKFDC शिक्षा ऋण (केंद्र) BC टर्म लोन छात्रवृत्तियाँ (PM-YASASVI आदि)
किसके लिए BC छात्र, पेशेवर/तकनीकी शिक्षा हरियाणा के सभी छात्र (12वीं पास) सफाई कर्मचारी/मैनुअल स्कैवेंजर समुदाय BC — स्वरोजगार/व्यापार के लिए SC/OBC/अल्पसंख्यक/LIG छात्र
लाभ ₹15 लाख (भारत) / ₹20 लाख (विदेश) ऋण बैंक ऋण पर राज्य की गारंटी — बिना गिरवी के ऋण शिक्षा ऋण (अलग निगम) ₹15 लाख तक व्यापार ऋण ₹5,000–₹20,000 सालाना अनुदान
ब्याज दर 4% (लड़के) / 3.5% (लड़कियाँ) RBI रेपो दर से 2% तक ऊपर (बैंक तय करता है) अलग नियम 6%–8% कोई ब्याज नहीं — वापस नहीं करना
आय सीमा ₹3 लाख सालाना ₹6 लाख सालाना (MBBS में कोई सीमा नहीं) अलग नियम ₹3 लाख सालाना ₹12,000–₹2.5 लाख (योजना अनुसार)
वापस करना है? हाँ — 5 साल छूट + 10 साल में चुकौती हाँ — बैंक को EMI में (15 साल तक) हाँ हाँ नहीं — अनुदान है
आवेदन कहाँ सरल पोर्टल / निगम कार्यालय आत्मनिर्भर हरियाणा पोर्टल (atmanirbhar.haryana.gov.in) NSKFDC पोर्टल सरल पोर्टल NSP / हर-छात्रवृत्ति पोर्टल

ध्यान दें — क्रेडिट गारंटी योजना अलग है: हरियाणा शिक्षा ऋण योजना 2026 (पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा 4 मार्च 2020 को घोषित) में सरकार बैंक को गारंटी देती है, ताकि बैंक बिना गिरवी के ऋण दे सके — इसमें सरकार खुद ऋण नहीं देती। उसमें हरियाणा के सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS के लिए ₹50 लाख तक व अन्य कोर्स के लिए ₹10 लाख तक की गारंटी मिलती है। यह BC शिक्षा ऋण योजना उससे पूरी तरह अलग है — इसमें निगम सीधे सस्ता ऋण देता है। दोनों को एक न समझें।

इसी तरह दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा ऋण (उसी निगम के माध्यम से, ₹50 लाख तक — जुलाई 2026 में घोषित) भी अलग योजना है — वह सिर्फ 40% से ज्यादा दिव्यांगता वाले छात्रों के लिए है।

ये भी पढ़ें: PM-YASASVI पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (OBC/EBC/DNT) — ₹20,000 तक सालाना | अल्पसंख्यक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति — ₹15,000 तक सालाना | लोअर इनकम ग्रुप छात्रवृत्ति — बिना जाति शर्त के, ₹12,000 आय सीमा | सरकारी ITI SC छात्रवृत्ति — ₹215 महीना | SC ट्यूशन फीस व ट्रांसपोर्ट प्रतिपूर्ति — ₹40,000 तक | SC/BC प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग सहायता — UPSC/IAS की फ्री कोचिंग

जरूरी दस्तावेज

myScheme की योजना जानकारी के अनुसार आवेदन के लिए ये दस्तावेज चाहिए:

दस्तावेज किसके लिए / टिप्पणी
आधार कार्ड पहचान के प्रमाण के लिए
पासपोर्ट साइज फोटो आवेदक की हाल की फोटो
शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण योग्यता परीक्षा की अंकतालिका व प्रमाण पत्र (50% अंक साबित करने के लिए)
जाति प्रमाण पत्र (BC) सबसे जरूरी दस्तावेज — जिला प्रशासन के सक्षम प्राधिकारी से जारी पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र परिवार की सालाना आय ₹3 लाख से ज्यादा नहीं है — स्व-प्रमाणित (self-certified) व किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित
बैंक खाते की जानकारी आवेदक के बैंक खाते का विवरण
दाखिला पत्र / प्रवेश प्रमाण मान्यता प्राप्त संस्थान/कोर्स में दाखिले का प्रमाण (प्रवेश परीक्षा/मेरिट से दाखिला; विदेश के लिए विश्वविद्यालय का दाखिला पत्र)
परिवार पहचान पत्र (Family ID / PPP) पहचान व पते के प्रमाण के लिए (हरियाणा में आमतौर पर माँगा जाता है)

यदि बैंक (चैनल पार्टनर) के माध्यम से आवेदन किया जा रहा है, तो शाखा प्रबंधक का आकलन व अनुमोदन भी वैध प्रमाण के रूप में काम कर सकता है।

आवेदन कैसे करें

इस योजना के आवेदन ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरह से होते हैं। हरियाणा में आवेदन अंत्योदय सरल पोर्टल पर “Education Loan Scheme” सेवा के माध्यम से किया जाता है।

ऑनलाइन आवेदन के चरण (सरल पोर्टल)

  1. सरल पोर्टल खोलें: saralharyana.gov.in पर जाएँ (या अपने नजदीकी सरल केंद्र/CSC पर जाएँ)।
  2. सेवा खोजें: “Education Loan Scheme” सेवा खोजें (हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम की सेवा)।
  3. फॉर्म भरें: अपनी जानकारी भरें — नाम, पता, जाति, आय, कोर्स व संस्थान का विवरण, ऋण की राशि।
  4. दस्तावेज अपलोड करें: ऊपर बताए गए दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
  5. जमा करें: फॉर्म जमा करें व आवेदन संख्या (Application/Reference ID) नोट करके रखें — इसी से स्टेटस देखा जाएगा।
  6. जाँच व स्वीकृति: निगम आवेदन की जाँच करता है — दस्तावेज सही पाए जाने व पात्रता पूरी होने पर ऋण स्वीकृत किया जाता है।

ऑफलाइन आवेदन के चरण

  1. निगम कार्यालय से संपर्क करें: हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम के कार्यालय (SCO 813-14, सेक्टर 22-A, चंडीगढ़) या अपने जिले के निगम/जिला अधिकारी से फॉर्म लें।
  2. फॉर्म भरें: सभी कॉलम भरें व दस्तावेजों की प्रतियाँ लगाएँ।
  3. जमा करें: भरा हुआ फॉर्म निगम कार्यालय में जमा करें व पावती (receipt) लें।
  4. NBCFDC वेबसाइट से भी आवेदन: NBCFDC की वेबसाइट (nbcfdc.gov.in) पर ऑनलाइन फॉर्म भरकर भी आवेदन किया जा सकता है।

ध्यान दें: योजना में कोई आवेदन शुल्क नहीं बताया गया है — यदि कोई व्यक्ति इस योजना के नाम पर पैसे माँगे, तो वह ठगी हो सकती है। सरल केंद्र (CSC) पर सेवा शुल्क अलग से लग सकता है — वहाँ रसीद अवश्य लें।

लोन कैसे मिलता है

ऋण की राशि सीधे छात्र के बैंक खाते में या संस्थान को दी जाती है — यह निगम के नियमों व कोर्स की फीस संरचना पर निर्भर करता है। ऋण कोर्स खर्च का 90% (भारत) या 85% (विदेश) तक कवर करता है — बाकी 10%/15% छात्र को खुद जुटाना होता है। ऋण किस्तों में दिया जा सकता है — कोर्स की फीस व अन्य खर्चों के अनुसार।

चुकौती कैसे होती है

चरण अवधि विवरण
छूट अवधि (Moratorium) 5 साल ऋण मिलने के बाद 5 साल तक कोई किस्त नहीं देनी होती — कोर्स की अवधि चाहे जो भी हो
चुकौती अवधि अधिकतम 10 साल छूट अवधि खत्म होने के बाद 10 साल में पूरा ऋण चुकाना होता है
कुल अवधि अधिकतम 15 साल ऋण मिलने से पूरी चुकौती तक
समय से पहले चुकौती कोई शुल्क नहीं चुकौती अवधि शुरू होने के बाद कभी भी पूरा ऋण चुकाया जा सकता है — कोई pre-closure शुल्क नहीं

ऋण की किस्तें निगम/चैनल पार्टनर को देनी होती हैं। ब्याज 4% (लड़के) / 3.5% (लड़कियाँ) सालाना की दर से लगता है।

आवेदन की समय-सीमा

सत्र / घटना स्थिति
योजना की शुरुआत NBCFDC शिक्षा ऋण योजना — केंद्र सरकार की योजना, हरियाणा में राज्य निगम के माध्यम से लागू
राशि बढ़ोतरी (घोषणा) दिसंबर 2024 (कैथल) व अप्रैल 2025 (गुरुग्राम) — मुख्यमंत्री ने भारत में ₹15 लाख तक व विदेश में ₹20 लाख तक का ऋण, ₹3 लाख आय सीमा व 4% ब्याज की घोषणा की
2026-27 कोई तय अंतिम तिथि नहीं — शिक्षा ऋण के लिए कोई निश्चित आवेदन विंडो प्रकाशित नहीं हुई है; आवेदन साल भर सरल पोर्टल से लिए जाते हैं

छात्रवृत्तियों की तरह इस ऋण योजना में सालाना तय कैलेंडर नहीं है — दाखिला मिलते ही आवेदन किया जा सकता है। आवेदन से पहले सरल पोर्टल व निगम कार्यालय से वर्तमान स्थिति की पुष्टि कर लें।

स्टेटस कैसे देखें

  1. सरल पोर्टल से: saralharyana.gov.in पर “Track Application Status” में अपनी आवेदन संख्या (Application/Reference ID) डालकर स्टेटस देखें।
  2. निगम कार्यालय से: हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम, SCO 813-14, सेक्टर 22-A, चंडीगढ़ से संपर्क करें।
  3. जिला स्तर से: अपने जिले के निगम/जिला अधिकारी से आवेदन की स्थिति पूछी जा सकती है।

आवेदन में होने वाली आम गलतियाँ

  • क्रेडिट गारंटी योजना से भ्रम — वह अलग योजना है (बैंक ऋण पर राज्य की गारंटी); यह योजना निगम से सीधा सस्ता ऋण है।
  • पुरानी राशि मान लेना — ₹10 लाख (भारत) व ₹6 लाख आय सीमा पुराने आंकड़े हैं; वर्तमान आंकड़े ₹15 लाख व ₹3 लाख हैं।
  • छात्रवृत्ति समझना — यह ऋण है, अनुदान नहीं — 5 साल छूट के बाद 10 साल में चुकाना होता है।
  • 50% अंक की शर्त भूलना — योग्यता परीक्षा में कम से कम 50% अंक जरूरी हैं।
  • आय सीमा गलत समझना — आय ₹3 लाख से ज्यादा होने पर पात्रता नहीं बनती (BC आरक्षण की क्रीमी लेयर सीमा ₹8 लाख इससे अलग है)।
  • मान्यता प्राप्त कोर्स न होना — कोर्स UGC/AICTE आदि से मान्यता प्राप्त होना चाहिए।
  • बिना दाखिले के आवेदन करना — दाखिला पत्र/प्रवेश प्रमाण जरूरी है।
  • एजेंट को पैसे देना — योजना में कोई आवेदन शुल्क नहीं है; पैसे माँगने वाला ठग हो सकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. हरियाणा पिछड़ा वर्ग शिक्षा ऋण योजना क्या है?

यह केंद्र सरकार की NBCFDC शिक्षा ऋण योजना है, जिसे हरियाणा में हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लागू करता है। इसमें BC छात्रों को पेशेवर/तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा के लिए भारत में ₹15 लाख तक व विदेश में ₹20 लाख तक का ऋण 4% (लड़के) / 3.5% (लड़कियाँ) सालाना ब्याज पर मिलता है। पात्रता: BC श्रेणी, हरियाणा अधिवास, परिवार की आय ₹3 लाख से ज्यादा नहीं, योग्यता परीक्षा में 50% अंक व मान्यता प्राप्त कोर्स में दाखिला।

2. इस योजना में कितना लोन मिलता है?

भारत में पढ़ाई के लिए कोर्स खर्च का 90%, अधिकतम ₹15 लाख; विदेश में पढ़ाई के लिए कोर्स खर्च का 85%, अधिकतम ₹20 लाख। बाकी 10%/15% छात्र या राज्य निगम को देना होता है। व्यावसायिक कोर्स पर भी 90% तक ऋण मिलता है।

3. ब्याज दर कितनी है और लोन कब चुकाना होता है?

ब्याज दर लड़कों के लिए 4% सालाना व लड़कियों के लिए 3.5% सालाना है। ऋण मिलने के बाद 5 साल की छूट अवधि मिलती है — इस दौरान कोई किस्त नहीं देनी होती। उसके बाद अधिकतम 10 साल में पूरा ऋण चुकाना होता है (कुल 15 साल)। समय से पहले पूरा ऋण चुकाने पर कोई शुल्क नहीं लगता।

4. आवेदन कहाँ और कैसे करें? क्या ऑनलाइन आवेदन होता है?

हाँ — ऑनलाइन आवेदन अंत्योदय सरल पोर्टल (saralharyana.gov.in) पर “Education Loan Scheme” सेवा से किया जाता है, या NBCFDC की वेबसाइट (nbcfdc.gov.in) से। ऑफलाइन आवेदन निगम कार्यालय (SCO 813-14, सेक्टर 22-A, चंडीगढ़) या जिला अधिकारी से फॉर्म लेकर किया जा सकता है।

5. हरियाणा पिछड़ा वर्ग शिक्षा ऋण 2026-27 की अंतिम तिथि क्या है?

इस योजना के लिए कोई तय अंतिम तिथि प्रकाशित नहीं हुई है — शिक्षा ऋण के आवेदन साल भर लिए जाते हैं, छात्रवृत्तियों की तरह कोई निश्चित विंडो नहीं है। दाखिला मिलते ही आवेदन किया जा सकता है। आवेदन से पहले सरल पोर्टल व निगम कार्यालय से वर्तमान स्थिति की पुष्टि कर लें।

6. क्या यह योजना हरियाणा शिक्षा ऋण योजना 2026 (क्रेडिट गारंटी) जैसी है?

नहीं — वह अलग योजना है। क्रेडिट गारंटी योजना में सरकार बैंक को गारंटी देती है ताकि बैंक बिना गिरवी के ऋण दे सके (आत्मनिर्भर हरियाणा पोर्टल, आय सीमा ₹6 लाख, MBBS में कोई सीमा नहीं)। इस BC शिक्षा ऋण योजना में निगम सीधे 4%/3.5% ब्याज पर ऋण देता है — आय सीमा ₹3 लाख है। दोनों को एक न समझें।

7. क्या SC छात्रों को भी इस योजना का लाभ मिलता है?

नहीं — यह योजना सिर्फ पिछड़ा वर्ग (BC) के छात्रों के लिए है। SC छात्रों के लिए अलग NSFDC/NSKFDC शिक्षा ऋण योजना है (विदेश में पढ़ाई के लिए ₹20 लाख तक, आय सीमा ₹3 लाख)। दिव्यांग छात्रों के लिए भी उसी निगम के माध्यम से अलग शिक्षा ऋण योजना है (₹50 लाख तक)।

हेल्पलाइन और संपर्क

  • निगम: हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम — SCO 813-14, सेक्टर 22-A, चंडीगढ़ – 160022
  • विभाग: कल्याण विभाग (SEWA), हरियाणा — ईमेल [email protected], फोन 0172-2715090
  • ऑनलाइन आवेदन: अंत्योदय सरल पोर्टल — saralharyana.gov.in (“Education Loan Scheme” सेवा); NBCFDC — nbcfdc.gov.in
  • नोट: saralharyana.gov.in व haryanascbc.gov.in वेबसाइटें 8 नवंबर 2026 को नहीं खुल रही थीं (टाइमआउट हो रहा था)। निगम का सीधा फोन नंबर सार्वजनिक स्रोतों पर नहीं मिला है — संपर्क के लिए निगम कार्यालय या SEWA विभाग से संपर्क करें।

आधिकारिक स्रोत

  • myScheme — Education Loan Scheme for Backward Classes — https://www.myscheme.gov.in/schemes/elsbc
  • NBCFDC (राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम) — https://www.nbcfdc.gov.in
  • अंत्योदय सरल पोर्टल, हरियाणा — https://saralharyana.gov.in
  • PIB — NBCFDC शिक्षा ऋण: ₹15 लाख, 4%/3.5% ब्याज, 5 साल छूट + 10 साल चुकौती — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1637555&reg=3&lang=2
  • मुख्यमंत्री की घोषणा (अप्रैल 2025, गुरुग्राम) — BC छात्रों को ₹15 लाख (भारत) / ₹20 लाख (विदेश) ऋण, ₹3 लाख आय सीमा, 4% ब्याज — https://indianexpress.com/article/education/scholarship-obc-sc-haryana-students-govt-medical-mbbs-engineering-jee-main-advanced-colleges-nayab-singh-saini-9942962/
  • हरियाणा में पिछड़ा वर्ग की सूची (SEWA विभाग) — http://sewa.haryana.gov.in/list-of-backward-classes/
  • हरियाणा शिक्षा ऋण योजना 2026 — क्रेडिट गारंटी (अलग योजना) — https://sarkariyojana.com/haryana-education-loan-scheme/

अस्वीकरण: इस लेख में दी गई जानकारी 8 नवंबर 2026 को सार्वजनिक स्रोतों से जाँचकर तैयार की गई है — योजना का विभाग, पात्रता, लाभ (₹15 लाख/₹20 लाख, 4%/3.5% ब्याज, 5 साल छूट + 10 साल चुकौती) व आवेदन प्रक्रिया myScheme/NBCFDC की योजना जानकारी, PIB प्रेस विज्ञप्ति व मुख्यमंत्री की घोषणाओं (दिसंबर 2024 व अप्रैल 2025) से। पुराने आंकड़े (₹10 लाख राशि, ₹6 लाख आय सीमा, कोर्स+6 महीने छूट) कुछ पुरानी वेबसाइटों पर अभी भी दिखते हैं — इस लेख में वर्तमान आंकड़े दिए गए हैं। योजना के नियमों व तिथियों में बदलाव हो सकता है — आवेदन से पहले सरल पोर्टल व निगम कार्यालय से वर्तमान नियमों व राशि की पुष्टि अवश्य कर लें।

Google पर Viksit Haryana को अपनी पसंदीदा खबर स्रोत बनाएँ — हमारी खबरें आपको सबसे पहले दिखेंगी।

“हरियाणा पिछड़ा वर्ग शिक्षा ऋण योजना 2026: ₹15 लाख तक लोन, 4% ब्याज, पात्रता व आवेदन” को एक उत्तर

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *