हरियाणा में दैनिक वेतन, ठेका और अस्थायी काम करने वाले हजारों मजदूरों के लिए DC रेट का मतलब है वह न्यूनतम राशि, जो उनके काम के बदले में मिलनी चाहिए। इस पेज पर हरियाणा सरकार की ताजा अधिसूचनाओं के आधार पर न्यूनतम मजदूरी और सरकारी दैनिक वेतन कर्मचारियों की अलग दरें एक साथ दी गई हैं, ताकि पाठक दोनों को आपस में न मिलाए।
पहली तालिका श्रम विभाग की न्यूनतम मजदूरी की है। दूसरी तालिका सरकारी विभागों में काम करने वाले अंशकालिक और दैनिक वेतन कर्मचारियों के लिए है। दोनों की अधिसूचना, लागू होने की तारीख और दरें अलग-अलग हैं, इसलिए अपना काम और अपनी श्रेणी देखकर ही सही तालिका चुनें।
DC रेट का क्या मतलब है?
DC रेट को आम बोलचाल में दैनिक वेतन दर कहा जाता है। यह वह न्यूनतम दर है, जिससे कम पर किसी मजदूर से काम नहीं करवाया जा सकता। इसका उद्देश्य यह है कि बढ़ती महंगाई के बीच मजदूर को कम से कम इतना वेतन जरूर मिले, जिससे उसके परिवार की बुनियादी जरूरतें पूरी हो सकें। दरें काम की कुशलता के अनुसार अलग-अलग रखी जाती हैं, क्योंकि अकुशल और कुशल काम के लिए अलग-अलग मेहनत, अनुभव और जिम्मेदारी की जरूरत होती है। जब सरकार नई अधिसूचना जारी करती है, तो पुरानी दरें बदल जाती हैं, इसलिए हमेशा ताजा अधिसूचना देखनी चाहिए।
यह दरें किन पर लागू होती हैं?
न्यूनतम मजदूरी की दरें हरियाणा में काम करने वाले दैनिक वेतन भोगी मजदूरों, ठेका कर्मचारियों और अस्थायी कामगारों पर लागू होती हैं। कारखानों, निर्माण कार्यों, दुकानों, खेतों और सेवा कार्यों में काम करने वाले मजदूर भी इसके दायरे में आते हैं। नियोक्ता को इन दरों से कम वेतन देना नियमों के खिलाफ है। दरें महिला और पुरुष मजदूरों के लिए अलग नहीं होतीं; एक ही काम के लिए दोनों को समान न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए।
तालिका 1: श्रम विभाग की न्यूनतम मजदूरी दरें (1 अप्रैल 2026 से लागू)
हरियाणा सरकार के श्रम विभाग ने अधिसूचना संख्या 2/25/26-2 Lab, दिनांक 9 अप्रैल 2026 से न्यूनतम मजदूरी की दरें तय की हैं। ये दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू हैं। इस संशोधन में दरों में 35 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। नीचे दी गई तालिका में मासिक और दैनिक, दोनों दरें दी गई हैं।
| श्रेणी | मासिक वेतन (₹) | दैनिक वेतन (₹) |
|---|---|---|
| अकुशल (Unskilled) | 15,220.71 | 585.41 |
| अर्ध-कुशल (Semi-Skilled) | 16,780.74 | 645.41 |
| कुशल (Skilled) | 18,500.81 | 711.56 |
| अति-कुशल (Highly Skilled) | 19,425.85 | 747.14 |
आधिकारिक अधिसूचना यहाँ देखें: श्रम विभाग की आधिकारिक अधिसूचना।
तालिका 2: सरकारी अंशकालिक / दैनिक वेतन कर्मचारियों की अलग दरें (1 जनवरी 2026 से लागू)
यह तालिका ऊपर वाली न्यूनतम मजदूरी अधिसूचना से पूरी तरह अलग है। यह सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों में काम करने वाले अंशकालिक और दैनिक वेतन कर्मचारियों के लिए है। यह अधिसूचना मुख्य सचिव की ओर से जारी हुई थी और 1 जनवरी 2026 से लागू हुई। इसमें जिलों को तीन श्रेणियों में बाँटा गया है। नीचे केवल लेवल 1 की मासिक दरें दी गई हैं।
| जिला श्रेणी | लेवल 1 — मासिक वेतन (₹) |
|---|---|
| श्रेणी I | 19,900 |
| श्रेणी II | 17,550 |
| श्रेणी III | 16,250 |
इन दरों के अलग-अलग लेवल भी हैं, इसलिए अपनी श्रेणी और लेवल की पुष्टि विभाग के आदेश से जरूर करें।
दैनिक वेतन कैसे निकाला जाता है?
दैनिक वेतन निकालने का तरीका अधिसूचना में साफ लिखा है। मासिक वेतन को 26 से भाग देकर दैनिक वेतन निकाला जाता है। उदाहरण के लिए, अकुशल मजदूर का मासिक वेतन ₹15,220.71 है। इसे 26 से भाग देने पर ₹585.41 दैनिक वेतन मिलता है। यही तरीका बाकी श्रेणियों पर भी लागू होता है।
कटौती के लिए अलग नियम है। यदि वेतन में कटौती करनी हो, तो मासिक वेतन को 30 से भाग देकर हिसाब लगाया जाता है। ओवरटाइम काम के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत सामान्य दर से दोगुनी दर मिलती है।
दरें बदलने पर क्या करें?
मजदूरी की दरें स्थायी नहीं होतीं। महंगाई और सरकार के फैसले के अनुसार समय-समय पर नई अधिसूचना जारी होती है। नई अधिसूचना आते ही पुरानी दरें लागू नहीं रहतीं। इसलिए वेतन लेते समय हमेशा ताजा दर देखें। यह पेज नई अधिसूचना आने पर यहीं अपडेट किया जाएगा, ताकि आपको सही और ताजा जानकारी एक ही जगह मिल सके।
हरियाणा से जुड़े अन्य उपयोगी टूल और जानकारी के लिए Haryana Utility Tools पेज भी देखें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न 1: हरियाणा में अकुशल मजदूर की मौजूदा DC रेट क्या है?
अकुशल मजदूर की न्यूनतम मजदूरी ₹15,220.71 प्रति माह है, जो ₹585.41 प्रति दिन के बराबर है। यह दर 1 अप्रैल 2026 से लागू है।
प्रश्न 2: दैनिक वेतन कैसे निकाला जाता है?
मासिक वेतन को 26 से भाग देकर दैनिक वेतन निकाला जाता है। उदाहरण के लिए, ₹15,220.71 को 26 से भाग देने पर ₹585.41 मिलता है।
प्रश्न 3: सरकारी दैनिक वेतन कर्मचारियों की दरें न्यूनतम मजदूरी से अलग क्यों हैं?
क्योंकि दोनों के लिए अलग अधिसूचनाएँ जारी हुई हैं। सरकारी अंशकालिक और दैनिक वेतन कर्मचारियों की दरें 1 जनवरी 2026 से लागू अलग अधिसूचना के तहत तय हुई हैं।
प्रश्न 4: आधिकारिक अधिसूचना कहाँ मिलेगी?
श्रम विभाग की आधिकारिक अधिसूचना इस पेज में ऊपर दिए गए लिंक से देखी जा सकती है। अधिसूचना संख्या 2/25/26-2 Lab, दिनांक 9 अप्रैल 2026 है।