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सरकारी योजनाएँ

हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड छात्रवृत्ति 2026: श्रमिक बच्चों को ₹4,000–₹15,000 सालाना, पात्रता व आवेदन

📌 ज़रूरी जानकारी

  • खबर: हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड छात्रवृत्ति 2026: श्रमिक बच्चों को ₹4,000–₹15,000 सालाना, पात्रता व आवेदन
  • तारीख़: 8 नवम्बर 2026, 8:20 अपराह्न
  • लेखक: Harish Sharma
  • श्रेणी: सरकारी योजनाएँ
  • स्रोत: विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल देखें — लिंक खबर के अंदर दिया गया है।

हरियाणा में फैक्ट्री, दुकान या किसी संस्थान में काम करने वाले श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई के लिए श्रम विभाग की एक खास योजना है — श्रमिक बच्चों की छात्रवृत्ति योजना (Scholarship Scheme for Worker’s Children)। इसे हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड (Haryana Labour Welfare Board — HLWB) चलाता है। इस योजना में बोर्ड में पंजीकृत श्रमिक के बच्चों को हर साल ₹4,000 से ₹15,000 तक की छात्रवृत्ति मिलती है — राशि बच्चे की कक्षा/कोर्स के हिसाब से तय होती है। यह पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में आता है।

सबसे पहले यह साफ कर लें: यह योजना निर्माण श्रमिकों (BOCW/HBOCWWB) की नहीं है — वह अलग बोर्ड है, जिसकी ₹8,000–₹20,000 वाली छात्रवृत्ति हमारी अलग गाइड में है। यह छात्रवृत्ति उन श्रमिकों के बच्चों के लिए है जिनका नियोक्ता श्रम कल्याण निधि में अंशदान देता है और जो श्रम कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हैं। दोनों योजनाओं को मिलाना सबसे आम गलती है — नीचे “सबसे बड़ा भ्रम” वाला हिस्सा ज़रूर पढ़ें।

योजना एक नज़र में

बात विवरण
योजना का नाम श्रमिक बच्चों की छात्रवृत्ति योजना (Scholarship Scheme for Worker’s Children) — हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड
चलाने वाला बोर्ड हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड (HLWB) — श्रम विभाग, हरियाणा; पंजाब श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965 के तहत गठित
लाभ ₹4,000–₹15,000 प्रति वर्ष (कक्षा/कोर्स के अनुसार), हर शैक्षणिक वर्ष में, बैंक खाते में
किसे मिलेगा HLWB में पंजीकृत श्रमिक के बच्चे, जो मान्यता प्राप्त संस्थान में नियमित रूप से पढ़ रहे हों
श्रमिक की सेवा अवधि 1 वर्ष (जिला श्रम कल्याण पृष्ठ के अनुसार “Service Period – One Year”)
वेतन सीमा श्रमिक का अधिकतम मासिक वेतन ₹20,000 (जिला पृष्ठ के अनुसार)
आवेदन कहाँ ऑनलाइन — hrylabour.gov.in / अंत्योदय SARAL पोर्टल (saralharyana.gov.in); ऑफलाइन — जिला श्रम कार्यालय
आवेदन की अंतिम तिथि हर साल 31 दिसंबर (जिला पृष्ठ के अनुसार; 2026-27 की अलग से पुष्टि नहीं हुई है — नीचे देखें)
समय-सीमा (RTS) आधिकारिक जिला पृष्ठ पर कोई समय-सीमा दर्ज नहीं है (“N.A.”)
आवेदन शुल्क कोई शुल्क नहीं (जिला पृष्ठ के अनुसार “No”)
स्टेटस चेक SARAL पोर्टल (status.saralharyana.nic.in) या जिला श्रम कार्यालय
संपर्क श्रमिक सहायता सेवा टोल-फ्री 1800-180-2129 (सुबह 8–रात 8, सोम–शनि); HLWB 0172-2560015; SARAL हेल्पलाइन 0172-3968400

कितनी छात्रवृत्ति मिलेगी?

हरियाणा सरकार के जिला श्रम कल्याण पृष्ठ (हिसार — आधिकारिक .gov.in पेज, 8 नवंबर 2026 को देखा गया) के अनुसार इस योजना में न्यूनतम ₹4,000 और अधिकतम ₹15,000 प्रति वर्ष की सहायता मिलती है। कक्षावार राशि का जो विस्तृत ब्योरा मिलता है, वह 2002 में बोर्ड की बैठक के बाद की घोषणा (ट्रिब्यून / टाइम्स ऑफ इंडिया) से है — उस समय यह छात्रवृत्ति 60% अंक लाने वाले मेधावी छात्रों के लिए तय की गई थी:

कक्षा / कोर्स (2002 की घोषणा के अनुसार) सालाना छात्रवृत्ति
कक्षा 9 और 10 (60% अंक पर) ₹4,000
10+2 से BA तक (60% अंक पर) ₹5,000
10+2 व्यावसायिक (वोकेशनल) कोर्स और ITI (60% अंक पर) ₹3,000
डिप्लोमा (इंजीनियरिंग), स्नातक, चिकित्सा, पशु चिकित्सा, कार्मिक प्रबंधन (60% अंक पर) ₹10,000
चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कानून, कृषि या MBA में डिग्री (60% अंक पर) ₹15,000

उसी 2002 की घोषणा में 75% या अधिक अंक लाने वालों के लिए अलग नकद पुरस्कार भी था — कक्षा 9 से 10+2, व्यावसायिक कोर्स, प्री-मेडिकल और प्री-इंजीनियरिंग में ₹1,000 और BA प्रथम से तृतीय वर्ष में ₹2,000।

ईमानदार चेतावनी: ऊपर की कक्षावार तालिका 2002 की है — 24 साल पुरानी। आज का आधिकारिक जिला पृष्ठ सिर्फ न्यूनतम–अधिकतम (₹4,000–₹15,000) दर्ज करता है, जो 2002 की तालिका के न्यूनतम–अधिकतम से मेल खाता है, लेकिन 2026 की वर्तमान कक्षावार राशि और 60% अंक की शर्त की अलग से पुष्टि नहीं हो सकी (श्रम विभाग की साइट hrylabour.gov.in 8 नवंबर 2026 को इस वातावरण से नहीं खुली)। आवेदन करने से पहले SARAL पोर्टल पर दिख रही राशि या अपने जिले के श्रम कार्यालय से पुष्टि ज़रूर कर लें — पोर्टल पर दिख रही राशि ही अंतिम मानी जाए।

सबसे बड़ा भ्रम — ₹8,000–₹20,000 वाली तालिका इस योजना की नहीं है

इंटरनेट पर कई जगह “श्रमिक बच्चों की छात्रवृत्ति” के साथ यह तालिका दिखती है — कक्षा 1–8: ₹8,000; कक्षा 9–12/ITI: ₹10,000; स्नातक: ₹15,000; स्नातकोत्तर: ₹20,000। यह तालिका इस HLWB योजना की नहीं है। यह हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (HBOCWWB) की “शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता (नियम 60)” योजना की है, जिसे मार्च 2018 में बढ़ाया गया था — और वह हमारी अलग गाइड में पूरी तरह समझाई गई है। कई वेबसाइटें दोनों योजनाओं को मिला देती हैं, क्योंकि SARAL पर सेवा का नाम “Scholarship Scheme for worker’s children – Haryana Labour Welfare Board” लिखा मिलता है। नाम से भ्रमित न हों — राशि और बोर्ड देखकर पहचानें:

बात यह योजना (HLWB छात्रवृत्ति) BOCW शिक्षा सहायता (नियम 60)
बोर्ड हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड (HLWB) HBOCWWB (निर्माण श्रमिक बोर्ड)
किसके बच्चे फैक्ट्री/दुकान/संस्थान के पंजीकृत श्रमिक पंजीकृत निर्माण श्रमिक
राशि ₹4,000–₹15,000 प्रति वर्ष ₹8,000–₹20,000 प्रति वर्ष
शुल्क कोई शुल्क नहीं पंजीकरण/दावे की प्रक्रिया अलग (कुछ लेखों में ₹95 शुल्क का ज़िक्र है — वह BOCW/Labour Copy प्रक्रिया से जुड़ा है, इस योजना से नहीं)
हमारी गाइड यही गाइड हरियाणा BOCW छात्रवृत्ति 2026: श्रमिक बच्चों को ₹51,000 तक

अगर आप निर्माण श्रमिक हैं (मिस्त्री, मज़दूर, बेलदार आदि) और आपके पास BOCW लेबर कार्ड है, तो आपको ऊपर वाली BOCW गाइड पढ़नी चाहिए — इस HLWB गाइड की राशि और शर्तें आप पर लागू नहीं होंगी।

कौन पात्र है?

  • श्रमिक का बच्चा — माता या पिता हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड (HLWB) में पंजीकृत श्रमिक हों। यह पंजीकरण नियोक्ता के ज़रिए होता है — नियोक्ता संस्थान को बोर्ड में पंजीकृत कराता है और श्रम कल्याण निधि में अंशदान देता है।
  • श्रमिक की 1 वर्ष की सेवा अवधि पूरी हो (जिला पृष्ठ के अनुसार)।
  • श्रमिक का मासिक वेतन अधिकतम ₹20,000 हो (जिला पृष्ठ के अनुसार वेतन सीमा)।
  • बच्चा मान्यता प्राप्त विद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान में नियमित रूप से पढ़ रहा हो — इसके लिए “Appearing Certificate” (वर्तमान कक्षा में पढ़ रहे होने का प्रमाण) और “Pass Certificate” (पिछली कक्षा पास होने का प्रमाण) माँगे जाते हैं।
  • हरियाणा का निवासी — बच्चा हरियाणा के किसी संस्थान में पढ़ रहा हो।
  • 2002 की घोषणा के अनुसार 60% अंक की शर्त थी — लेकिन वर्तमान जिला पृष्ठ पर अंक-शर्त दर्ज नहीं है, इसलिए इसे आज की पक्की शर्त न मानें; पोर्टल/कार्यालय से पुष्टि करें।

कौन पात्र नहीं है?

  • अपंजीकृत श्रमिक के बच्चे — सिर्फ e-Shram कार्ड से इस बोर्ड की छात्रवृत्ति नहीं मिलती; HLWB में पंजीकरण (नियोक्ता के ज़रिए) अनिवार्य है।
  • निर्माण श्रमिक (BOCW) के बच्चे इस योजना से नहीं — उनके लिए HBOCWWB की अलग शिक्षा सहायता (₹8,000–₹20,000) है।
  • जिस श्रमिक का मासिक वेतन ₹20,000 से अधिक हो — जिला पृष्ठ की वेतन सीमा के अनुसार।
  • जिसकी 1 वर्ष की सेवा अवधि पूरी न हुई हो।
  • कितने बच्चों तक लाभ मिलेगा — यह आधिकारिक जिला पृष्ठ पर दर्ज नहीं है। BOCW योजना का “अधिकतम 2 बच्चे, अधिकतम 3 बेटियाँ” वाला नियम इस HLWB योजना पर लागू न मानें — आवेदन से पहले जिला श्रम कार्यालय से पूछ लें।
  • नौकरी/स्वरोज़गार करने वाले छात्र के बारे में भी इस योजना के आधिकारिक पृष्ठ पर कुछ दर्ज नहीं है (BOCW योजना में ऐसे छात्र पात्र नहीं होते) — HLWB के लिए कार्यालय से पुष्टि करें।

आवेदन की अंतिम तिथि और मौजूदा स्थिति — ज़रूर पढ़ें

आधिकारिक जिला श्रम कल्याण पृष्ठ के अनुसार इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की अंतिम तिथि हर साल 31 दिसंबर होती है और सेवा अवधि 1 वर्ष है। इसका मतलब है कि 2026-27 के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2026 मानी जा रही है — लेकिन यह सालाना पैटर्न है; 2026-27 की विंडो की अलग से पुष्टि नहीं हो सकी, क्योंकि श्रम विभाग की साइट और SARAL पोर्टल 8 नवंबर 2026 को इस वातावरण से नहीं खुले। आवेदन करने से पहले पोर्टल पर या अपने जिले के श्रम कार्यालय से चालू विंडो की पुष्टि ज़रूर कर लें।

फर्ज़ी वर्क स्लिप जाँच के बारे में: दिसंबर 2025 में श्रम मंत्री अनिल विज ने HBOCWWB (निर्माण श्रमिक बोर्ड) में लगभग ₹1,500 करोड़ के फर्ज़ी वर्क स्लिप घोटाले का खुलासा किया था — 13 जिलों में 5,99,758 वर्क स्लिप में से सिर्फ 53,249 सही पाई गईं और 2,21,517 पंजीकरणों में से 1,93,756 फर्ज़ी पाए गए। जाँच के दौरान BOCW के नए आवेदन रोक दिए गए थे और RTS समय-सीमा निलंबित कर दी गई थी; अक्टूबर 2026 में श्रम विभाग ने ब्लॉक-स्तरीय हेल्प डेस्क लगाने और 2026 के आवेदन आमंत्रित करने की घोषणा की। यह जाँच निर्माण श्रमिकों (BOCW) के पंजीकरण की थी — HLWB का पंजीकरण नियोक्ता के ज़रिए होता है, वर्क स्लिप से नहीं — इसलिए इस छात्रवृत्ति पर इसका सीधा असर नहीं पड़ता। फिर भी, क्योंकि एक ही श्रम विभाग ने 2026 में सत्यापन सख्त किया है, आवेदन करने से पहले अपने जिले के श्रम कार्यालय या SARAL केंद्र से पूछ लें कि HLWB छात्रवृत्ति के नए आवेदन अभी लिए जा रहे हैं या नहीं, और अपना पंजीकरण पहले से सत्यापित करा लें।

ज़रूरी दस्तावेज़

आधिकारिक जिला श्रम कल्याण पृष्ठ के अनुसार ये दस्तावेज़ चाहिए (सभी विधिवत सत्यापित/attested):

दस्तावेज़ क्यों चाहिए
Employee Certificate (कर्मचारी प्रमाण पत्र) श्रमिक HLWB में पंजीकृत कर्मचारी है — इसका प्रमाण
Employer Certificate (नियोक्ता प्रमाण पत्र) नियोक्ता से — श्रमिक उसके यहाँ कार्यरत है और बोर्ड में पंजीकृत है
राशन कार्ड परिवार के विवरण के लिए
ESI कार्ड कर्मचारी राज्य बीमा से जुड़े होने का प्रमाण
Appearing Certificate (उपस्थिति/अध्ययनरत प्रमाण पत्र) बच्चा वर्तमान कक्षा में नियमित रूप से पढ़ रहा है — स्कूल/संस्थान प्रमुख से
Pass Certificate (उत्तीर्ण प्रमाण पत्र) पिछली कक्षा पास होने का प्रमाण
Salary Slip (वेतन पर्ची) श्रमिक के मासिक वेतन (₹20,000 की सीमा) का प्रमाण

नोट: आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र (PPP) और बैंक खाता विवरण इस आधिकारिक सूची में दर्ज नहीं हैं — लेकिन ऑनलाइन फॉर्म भरते समय भुगतान के लिए बैंक खाता और पहचान से जुड़े विवरण माँगे जा सकते हैं। अंतिम सूची SARAL पोर्टल या जिला श्रम कार्यालय से पुष्टि कर लें।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

जिला श्रम कल्याण पृष्ठ के अनुसार आवेदन ऑनलाइन होता है — hrylabour.gov.in से। SARAL पोर्टल पर इस सेवा का नाम “Scholarship Scheme for worker’s children – Haryana Labour Welfare Board” दर्ज है (SARAL सेवा-सूची के अनुसार)। ऑनलाइन आवेदन ऐसे करें:

  1. saralharyana.gov.in पर जाएँ — नए यूज़र हैं तो “New User/Register Here” से रजिस्टर करें (मोबाइल नंबर, ईमेल), फिर यूज़र ID और पासवर्ड से लॉगिन करें।
  2. लॉगिन के बाद “Scholarship Scheme for worker’s children” सेवा खोजें — SARAL पर यही नाम दर्ज है।
  3. फॉर्म भरें — श्रमिक का पंजीकरण विवरण, बच्चे का नाम, कक्षा/कोर्स, संस्थान का नाम, बैंक खाता विवरण।
  4. दस्तावेज़ अपलोड करें — Employee/Employer Certificate, राशन कार्ड, ESI कार्ड, Appearing व Pass Certificate, Salary Slip।
  5. फॉर्म सबमिट करें और आवेदन संख्या नोट कर लें — इसी से स्टेटस जाँचा जाएगा।
  6. जाँच और मंज़ूरी के बाद छात्रवृत्ति बैंक खाते में आ जाएगी।

नोट: saralharyana.gov.in और hrylabour.gov.in — दोनों 8 नवंबर 2026 को इस वातावरण से सीधे नहीं खुले (सर्वर से कोई जवाब नहीं)। वेबसाइट न खुलने का मतलब यह नहीं है कि वेबसाइट बंद है; आप अपने फोन/ब्राउज़र से खोलकर देखें, या नज़दीकी अंत्योदय केंद्र / अटल सेवा केंद्र (CSC) से मदद लें।

ऑफलाइन आवेदन — जिला श्रम कार्यालय से

अगर ऑनलाइन आवेदन न हो पाए, तो जिला श्रम कार्यालय से संपर्क करें:

  1. अपने जिले के श्रम कार्यालय / जिला श्रम कल्याण अधिकारी से संपर्क करें — यही कार्यालय इस योजना का नोडल कार्यालय है।
  2. आवेदन फॉर्म लें: जिला पृष्ठ पर इस योजना के लिए कोई फॉर्म डाउनलोड (“Download Form: N.A.”) दर्ज नहीं है — इसलिए फॉर्म कार्यालय से ही लें; कोई फॉर्म नंबर इस गाइड में नहीं दिया गया है, क्योंकि आधिकारिक स्रोत पर वह दर्ज नहीं है।
  3. फॉर्म भरें: श्रमिक का नाम-पता, पंजीकरण विवरण, बच्चे का नाम, कक्षा/कोर्स, संस्थान का नाम, बैंक खाता विवरण।
  4. दस्तावेज़ लगाएँ: ऊपर दी गई सूची के सभी 7 दस्तावेज़ (विधिवत सत्यापित)।
  5. फॉर्म जमा करें: जिला श्रम कार्यालय में जमा करें और पावती/आवेदन संख्या ज़रूर लें।
  6. जाँच और भुगतान: जाँच और मंज़ूरी के बाद राशि बैंक खाते में आती है।

पहले श्रम कल्याण बोर्ड में पंजीकरण कैसे कराएँ?

इस छात्रवृत्ति के लिए पहले श्रमिक का HLWB में पंजीकरण ज़रूरी है। यह पंजीकरण BOCW (निर्माण श्रमिक) पंजीकरण से अलग है:

  1. नियोक्ता के ज़रिए पंजीकरण: HLWB का पंजीकरण नियोक्ता करता है — नियोक्ता अपने संस्थान को श्रम कल्याण बोर्ड में पंजीकृत कराता है और पंजाब श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965 की धारा 9(A) के तहत श्रम कल्याण निधि में अंशदान देता है। श्रम विभाग की सूचना के अनुसार 2026 का अंशदान 31 जनवरी 2026 से पहले जमा कराना था।
  2. अपने नियोक्ता से पूछें: क्या आपका संस्थान बोर्ड में पंजीकृत है और क्या आपका नाम पंजीकृत श्रमिकों की सूची में है — यही इस छात्रवृत्ति की पहली शर्त है।
  3. नया पंजीकरण/नवीनीकरण पोर्टल लाइव है: श्रम विभाग की साइट पर सूचना है कि “नए पंजीकरण एवं नवीनीकरण हेतु श्रमिक पंजीकरण पोर्टल अब लाइव है” — दस्तावेज़ों सहित अपने नज़दीकी हेल्पडेस्क केंद्र पर संपर्क करें।
  4. पंजीकरण सत्यापित कराएँ: छात्रवृत्ति का आवेदन करने से पहले जिला श्रम कार्यालय से अपने पंजीकरण की सक्रिय स्थिति की पुष्टि कर लें।
  5. e-Shram कार्ड से यह छात्रवृत्ति नहीं मिलती — e-Shram असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस है, HLWB का पंजीकरण नहीं।

शुल्क, समय-सीमा और स्टेटस चेक

विषय स्थिति
आवेदन शुल्क कोई शुल्क नहीं — आधिकारिक जिला पृष्ठ पर “No” दर्ज है
आवेदन की अंतिम तिथि हर साल 31 दिसंबर (जिला पृष्ठ के अनुसार; 2026-27 की अलग से पुष्टि नहीं हुई है)
समय-सीमा (RTS) आधिकारिक जिला पृष्ठ पर कोई समय-सीमा दर्ज नहीं है (“N.A.”) — BOCW योजनाओं की 90 दिन की RTS समय-सीमा इस योजना पर लागू न मानें
भुगतान मंज़ूरी के बाद बैंक खाते में
स्टेटस चेक (ऑनलाइन) status.saralharyana.nic.in — आवेदन संख्या से (SARAL आवेदन के लिए)
स्टेटस चेक (ऑफलाइन) जिला श्रम कार्यालय — जहाँ आवेदन जमा किया था
हेल्पलाइन श्रमिक सहायता सेवा टोल-फ्री 1800-180-2129 (सुबह 8–रात 8, सोम–शनि); HLWB 0172-2560015; श्रमिक हेल्पलाइन 0172-2971057; SARAL हेल्पलाइन 0172-3968400

अंतर समझें — यह छात्रवृत्ति बनाम दूसरी योजनाएँ

श्रमिक बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी कई योजनाएँ हैं — इन्हें मिलाएँ नहीं:

योजना किसके लिए राशि खास बात
HLWB छात्रवृत्ति (यह गाइड) HLWB-पंजीकृत (औद्योगिक) श्रमिक के बच्चे ₹4,000–₹15,000 प्रति वर्ष वेतन सीमा ₹20,000/माह; 1 वर्ष की सेवा; अंतिम तिथि 31 दिसंबर; कोई शुल्क नहीं
BOCW शिक्षा सहायता (नियम 60) HBOCWWB-पंजीकृत निर्माण श्रमिक के बच्चे ₹8,000–₹20,000 प्रति वर्ष अलग बोर्ड; कक्षा 1 से PG तक; हमारी अलग गाइड देखें
BOCW मेधावी प्रोत्साहन राशि निर्माण श्रमिक के बच्चे (10वीं/12वीं में 60%+ अंक) ₹21,000–₹51,000 (FD के रूप में) सिर्फ 10वीं/12वीं; BOCW ही; वही गाइड 6103
पिछड़ा वर्ग शिक्षा ऋण BC वर्ग के छात्र (उच्च शिक्षा) ₹15 लाख तक लोन, 4% ब्याज यह लोन है — चुकाना पड़ता है; छात्रवृत्ति नहीं
राज्य मेधावी प्रोत्साहन योजना सरकारी कॉलेज के टॉपर छात्र ₹5,000 प्रति वर्ष कॉलेज टॉपरों के लिए; श्रमिक पंजीकरण ज़रूरी नहीं
मेरिट कम मीन्स (अल्पसंख्यक) छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र (NSP) ₹30,000 प्रति वर्ष तक NSP पोर्टल से; अल्पसंख्यक छात्रों के लिए
BPL छात्र मासिक वृत्ति BPL परिवारों के स्कूली छात्र (कक्षा 1–8) ₹75–₹200 प्रति माह BPL परिवारों के लिए; छोटी कक्षाओं तक
PM-YASASVI (पोस्ट मैट्रिक) OBC/EBC/DNT छात्र (केंद्र सरकार) पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति केंद्र सरकार की योजना; NSP/राज्य पोर्टल से
केंद्रीय श्रम कल्याण छात्रवृत्ति (NSP) बीड़ी/सिने/खान श्रमिकों के बच्चे कक्षा के अनुसार (केंद्र सरकार) केंद्र सरकार; बीड़ी/सिने/खान श्रमिक ही; आय सीमा लागू
HLWB कोचिंग सहायता (उसी बोर्ड की अलग योजना) HLWB श्रमिकों के बच्चे (प्रवेश परीक्षा की तैयारी) कोचिंग के लिए ₹20,000 तक; UPSC/HPSC मुख्य परीक्षा के लिए ₹1 लाख तक यह कोचिंग सहायता है, छात्रवृत्ति नहीं
HLWB वर्दी/किताब सहायता (उसी बोर्ड की अलग योजना) श्रमिकों की बेटियाँ (कक्षा 1–8) कक्षा 1–4: ₹2,000; कक्षा 5–8: ₹3,000 सिर्फ वर्दी/किताब/कॉपी के लिए; छात्रवृत्ति से अलग

एक ही बच्चा एक से अधिक छात्रवृत्तियों के लिए पात्र हो सकता है — लेकिन एक ही खर्च/कक्षा के लिए दो सरकारी छात्रवृत्तियाँ एक साथ लेने के नियम हर योजना में अलग होते हैं। आवेदन से पहले संबंधित योजना की शर्तें पढ़ लें और ज़रूरत पड़े तो घोषणा पत्र में सही जानकारी दें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. इस छात्रवृत्ति में कितने पैसे मिलेंगे?

₹4,000 से ₹15,000 प्रति वर्ष — राशि बच्चे की कक्षा/कोर्स के हिसाब से तय होती है। 2002 की घोषणा के अनुसार कक्षा 9–10 पर ₹4,000, 10+2 से BA तक ₹5,000, डिप्लोमा/स्नातक पर ₹10,000 और मेडिकल/इंजीनियरिंग/कानून/कृषि/MBA डिग्री पर ₹15,000 तय थे। 2026 की वर्तमान कक्षावार राशि की पुष्टि पोर्टल/कार्यालय से कर लें।

2. कौन आवेदन कर सकता है?

हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड (HLWB) में पंजीकृत श्रमिक के बच्चे — श्रमिक की 1 वर्ष की सेवा अवधि पूरी हो, मासिक वेतन ₹20,000 से अधिक न हो, और बच्चा मान्यता प्राप्त संस्थान में नियमित रूप से पढ़ रहा हो।

3. क्या यह वही छात्रवृत्ति है जिसमें ₹8,000–₹20,000 मिलते हैं?

नहीं। ₹8,000–₹20,000 वाली छात्रवृत्ति HBOCWWB (निर्माण श्रमिक बोर्ड) की “शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता (नियम 60)” है — वह अलग योजना है और हमारी अलग गाइड में समझाई गई है। कई वेबसाइटें दोनों को मिला देती हैं; बोर्ड और राशि देखकर पहचानें।

4. आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?

आधिकारिक जिला पृष्ठ के अनुसार हर साल 31 दिसंबर। 2026-27 की विंडो की अलग से पुष्टि नहीं हुई है — आवेदन से पहले SARAL पोर्टल या जिला श्रम कार्यालय से चालू विंडो की पुष्टि कर लें।

5. क्या आवेदन के लिए कोई शुल्क देना होगा?

नहीं — आधिकारिक जिला पृष्ठ पर शुल्क “No” दर्ज है। कुछ लेखों में ₹95 शुल्क का ज़िक्र है, लेकिन वह BOCW/Labour Copy छात्रवृत्ति की प्रक्रिया से जुड़ा है, इस HLWB योजना से नहीं।

6. अगर बच्चा किसी कक्षा में फेल हो जाए तो क्या छात्रवृत्ति मिलेगी?

इस योजना के आधिकारिक पृष्ठ पर इस शर्त का उल्लेख नहीं है। BOCW की शिक्षा सहायता में फेल कक्षा के लिए दोबारा सहायता नहीं मिलती — HLWB के लिए आवेदन करते समय पोर्टल या जिला श्रम कार्यालय से पुष्टि कर लें।

7. एक परिवार के कितने बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी?

इस योजना के आधिकारिक पृष्ठ पर बच्चों की संख्या की सीमा दर्ज नहीं है। BOCW योजना का “अधिकतम 2 बच्चे, अधिकतम 3 बेटियाँ” वाला नियम इस योजना पर लागू न मानें — जिला श्रम कार्यालय से पूछ लें।

8. ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

saralharyana.gov.in पर लॉगिन करके “Scholarship Scheme for worker’s children” सेवा खोजें, या hrylabour.gov.in से आवेदन करें। दोनों साइटें 8 नवंबर 2026 को इस वातावरण से नहीं खुलीं — अपने ब्राउज़र से खोलकर देखें या नज़दीकी अंत्योदय केंद्र/CSC से मदद लें। ऑफलाइन आवेदन जिला श्रम कार्यालय में होता है।

9. क्या दिसंबर 2025 के फर्ज़ी वर्क स्लिप घोटाले का असर इस छात्रवृत्ति पर पड़ेगा?

वह घोटाला BOCW (निर्माण श्रमिक) पंजीकरणों का था — HLWB का पंजीकरण नियोक्ता के ज़रिए होता है, वर्क स्लिप से नहीं, इसलिए इसका सीधा असर नहीं पड़ता। फिर भी 2026 में विभाग ने सत्यापन सख्त किया है — आवेदन से पहले अपने जिले के श्रम कार्यालय से वर्तमान स्थिति की पुष्टि कर लें और अपना पंजीकरण सत्यापित करा लें।

10. कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

Employee Certificate, Employer Certificate, राशन कार्ड, ESI कार्ड, Appearing Certificate, Pass Certificate और Salary Slip — सभी विधिवत सत्यापित। आधार/PPP/बैंक विवरण ऑनलाइन फॉर्म में माँगे जा सकते हैं; अंतिम सूची पोर्टल या कार्यालय से पुष्टि करें।

आधिकारिक लिंक और संपर्क

काम लिंक / संपर्क
श्रम विभाग, हरियाणा — पंजीकरण व योजनाएँ hrylabour.gov.in (8 नवंबर 2026 को इस वातावरण से साइट नहीं खुली; अपने ब्राउज़र से खोलकर देखें)
अंत्योदय SARAL पोर्टल — ऑनलाइन आवेदन saralharyana.gov.in — सेवा “Scholarship Scheme for worker’s children – Haryana Labour Welfare Board” (SARAL सेवा-सूची के अनुसार); SARAL हेल्पलाइन 0172-3968400; स्थिति जाँच status.saralharyana.nic.in
जिला श्रम कल्याण पृष्ठ (हिसार) — योजना की आधिकारिक सूची hisar.gov.in/labour-welfare/ — राशि ₹4,000–₹15,000, अंतिम तिथि 31 दिसंबर, वेतन सीमा ₹20,000/माह, दस्तावेज़ सूची (8 नवंबर 2026 को देखा गया)
myScheme — हरियाणा योजनाएँ (सूची) myscheme.gov.in/search/state/Haryana (इस योजना का myScheme विवरण पेज client-rendered है और सीधे पढ़ा नहीं जा सका)
पंजाब श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965 indiankanoon.org/doc/95917122/ — धारा 4 के तहत बोर्ड की स्थापना; श्रम कल्याण निधि की व्यवस्था
श्रमिक सहायता सेवा (टोल-फ्री) 1800-180-2129 (सुबह 8–रात 8, सोमवार–शनिवार)
HLWB / श्रम विभाग हेल्पलाइन HLWB 0172-2560015; श्रमिक हेल्पलाइन 0172-2971057; SARAL हेल्पलाइन 0172-3968400 (1800-180-4818 सिर्फ प्रबंधनों/नियोक्ताओं के लिए है)
आपातकालीन सेवा 112 (ERSS); पुलिस 100

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अस्वीकरण

यह गाइड 8 नवंबर 2026 को उपलब्ध आधिकारिक स्रोतों — हरियाणा सरकार के जिला श्रम कल्याण पृष्ठ (हिसार), श्रम विभाग हरियाणा की सूचनाओं, पंजाब श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965, SARAL सेवा-सूची और myScheme पोर्टल — के आधार पर तैयार की गई है। लाभ की राशि, पात्रता और प्रक्रिया समय के साथ बदल सकते हैं — आवेदन करने से पहले अपने जिले के श्रम कार्यालय या SARAL हेल्पलाइन 0172-3968400 से ताज़ा जानकारी की पुष्टि कर लें। जहाँ स्रोतों में अंतर है या जानकारी सत्यापित नहीं हुई है (खासकर 2002 की कक्षावार राशि, 60% अंक की शर्त, बच्चों की संख्या की सीमा और 2026-27 की आवेदन विंडो), वहाँ गाइड में साफ-साफ कहा गया है। विकसित हरियाणा किसी भी सरकारी विभाग का आधिकारिक पोर्टल नहीं है।

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“हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड छात्रवृत्ति 2026: श्रमिक बच्चों को ₹4,000–₹15,000 सालाना, पात्रता व आवेदन” को एक उत्तर

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