परिवार पहचान पत्र (PPP) यानी Family ID में परिवार के सभी सदस्यों का विवरण दर्ज रहता है। शादी, बच्चे के जन्म या किसी सदस्य की मृत्यु के बाद यह विवरण बदल जाता है, और इसे समय पर अपडेट करना ज़रूरी होता है। गलत या पुराना विवरण रहने से राशन कार्ड, पेंशन और छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं में दिक्कत आ सकती है। सदस्य जोड़ना या हटाना आधिकारिक PPP पोर्टल से ऑनलाइन भी हो सकता है और सेवा केंद्र से ऑफलाइन भी।
नाम जोड़ने से पहले क्या तैयार रखें
नया सदस्य जोड़ने के लिए उसका आधार कार्ड और संबंध का प्रमाण चाहिए होता है। नवजात बच्चे के लिए जन्म प्रमाण पत्र, शादी के बाद जीवनसाथी के लिए विवाह प्रमाण पत्र, और बाहर से आकर परिवार में शामिल हुए सदस्य के लिए निवास प्रमाण आमतौर पर माँगा जाता है। पोर्टल या केंद्र जिस दस्तावेज़ की माँग करे, वही अंतिम माना जाएगा।
फैमिली आईडी में नया सदस्य कैसे जोड़ें
- आधिकारिक पोर्टल meraparivar.haryana.gov.in खोलें और Citizen Login चुनें।
- अपनी Family ID डालें और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP से लॉगिन करें।
- Update Family Details या Correction Module वाला भाग खोलें।
- Add New Member का विकल्प चुनें।
- नए सदस्य का नाम, जन्म तिथि, लिंग और मुखिया से संबंध भरें। जानकारी आधार रिकॉर्ड से मेल खानी चाहिए।
- सहायक दस्तावेज़ अपलोड करें — जन्म प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण, जैसा भी मामला हो।
- जानकारी जमा करें और मिलने वाली पावती या संदर्भ संख्या संभालकर रखें।
फैमिली आईडी से सदस्य का नाम कैसे हटाएं
सदस्य का नाम आमतौर पर मृत्यु के कारण हटाया जाता है। इसके लिए पोर्टल पर लॉगिन करके Update Family Details में Remove Member का विकल्प चुनें, संबंधित सदस्य को चुनें और मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड करें। शादी के बाद परिवार से अलग हुई सदस्य या बाहर चले गए सदस्य के मामले में भी यही अपडेट प्रक्रिया अपनाई जाती है — सही दस्तावेज़ साथ रखें।
ऑफलाइन रास्ता
अगर ऑनलाइन अपडेट नहीं हो पा रहा है, तो अपने नज़दीकी CSC, अटल सेवा केंद्र या सरल केंद्र पर जाएँ। वहाँ Family ID, आधार कार्ड और संबंधित प्रमाण पत्र लेकर जाएँ और अपडेट का अनुरोध करें। केंद्र संचालक जानकारी भरकर जमा करेगा और पावती देगा — उसे संभालकर रखें।
अलग फैमिली आईडी (Split) के बारे में
शादी के बाद बेटे के लिए अलग फैमिली आईडी बनाने का सवाल अक्सर पूछा जाता है। इस विषय में पोर्टल पर कोई अलग ऑनलाइन "Split" विकल्प आधिकारिक रूप से सत्यापित नहीं हुआ है। इसलिए इस गाइड में अलग फैमिली आईडी बनाने के ऑनलाइन स्टेप नहीं दिए गए हैं — इस काम के लिए CSC या अटल सेवा केंद्र पर जाकर वहाँ की प्रक्रिया पूछें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
Q1. शादी के बाद पत्नी का नाम Family ID में कैसे जोड़ें?
पोर्टल पर लॉगिन करके Add New Member चुनें, पत्नी का विवरण भरें और विवाह प्रमाण पत्र व आधार कार्ड अपलोड करें। ऑनलाइन न हो पाए तो CSC पर जाएँ।
Q2. बच्चे के जन्म के बाद नाम जोड़ने में कौन-सा दस्तावेज़ लगेगा?
नवजात के लिए जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड की जानकारी आमतौर पर माँगी जाती है।
Q3. किसी सदस्य की मृत्यु के बाद नाम हटाना क्यों ज़रूरी है?
गलत विवरण रहने से योजनाओं का लाभ गलत व्यक्ति के नाम पर जारी रह सकता है। मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ नाम हटवाना सही रहता है।
Q4. अपडेट के बाद नई Family ID कब मिलती है?
अपडेट जाँच के बाद स्वीकार होता है। पावती या संदर्भ संख्या से पोर्टल पर स्थिति देखते रहें।
महत्वपूर्ण लिंक
| काम | आधिकारिक लिंक |
| PPP पोर्टल (Family ID) | https://meraparivar.haryana.gov.in/ |
| SARAL पोर्टल | https://saralharyana.gov.in/ |
| साइट की PPP गाइड | https://www.viksitharyana.com/haryana-ppp-family-id-guide/ |

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