हरियाणा में मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए सख्त नियम लागू: 6 कैटेगरी, ₹25,000 रजिस्ट्रेशन फीस — मरीजों की सुरक्षा पर जोर
हरियाणा सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों के लिए नए नियम अधिसूचित कर दिए हैं। 9 अक्टूबर को जारी हरियाणा मानसिक स्वास्थ्य देखभाल नियम 2026 के तहत सभी केंद्रों को छह श्रेणियों में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और मरीजों के अधिकारों, सफाई और सुरक्षा के सख्त मानक तय किए गए हैं।
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