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PMAY-अर्बन 2.0 में 1.93 लाख और घरों को मंजूरी: कुल स्वीकृति 20.80 लाख के पार, 97 प्रतिशत घर महिलाओं के नाम

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शहरी गरीबों को पक्का घर देने की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को एक और बड़ा बल मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना-अर्बन 2.0 के तहत 1.93 लाख और घरों को मंजूरी दे दी गई है। 16 अक्टूबर को नई दिल्ली में केंद्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति (CSMC) की 10वीं बैठक में यह फैसला हुआ, जिसकी अध्यक्षता आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव सतेन्द्र सिंह ने की। इस मंजूरी के साथ योजना के तहत कुल स्वीकृत घरों की संख्या 20.80 लाख के पार पहुंच गई है।

नए मकानों की मंजूरी दो प्रमुख वर्टिकलों — लाभार्थी-नेतृत्व निर्माण (BLC) और साझेदारी में किफायती आवास (AHP) — के तहत दी गई है। 11 राज्यों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा 73,182 घर मिले हैं, उसके बाद बिहार को 52,866 और तेलंगाना को 18,120 घर मिले हैं। पश्चिम बंगाल (16,559), गुजरात (14,290), आंध्र प्रदेश (6,560), छत्तीसगढ़ (4,670), ओडिशा (3,126), कर्नाटक (3,116), मिजोरम (1,003) और सिक्किम (29) भी इस सूची में हैं।

योजना की सबसे खास बात महिला स्वामित्व पर जोर है। स्वीकृत 20.80 लाख घरों में से 20.16 लाख — यानी करीब 97 प्रतिशत — महिलाओं के नाम या उनके संयुक्त स्वामित्व में हैं। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1.81 लाख, अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए 3.61 लाख, अनुसूचित जनजाति के लिए 1.06 लाख और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 9.14 लाख घर मंजूर किए गए हैं।

PMAY-अर्बन 2.0 सितंबर 2024 में शुरू हुई थी। इसका लक्ष्य 2024 से 2029 के बीच एक करोड़ अतिरिक्त शहरी गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को पक्का घर बनाने या खरीदने के लिए वित्तीय सहायता देना है। पात्र परिवार को 2.50 लाख रुपये तक की सहायता मिलती है — EWS, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के वे परिवार जिनकी सालाना पारिवारिक आय 9 लाख रुपये तक है, इसके लिए पात्र हैं। योजना के चार वर्टिकल हैं: BLC, AHP, किफायती किराया आवास और ब्याज सब्सिडी।

PMAY-अर्बन और PMAY-U 2.0 को मिलाकर अब तक 1.27 करोड़ से ज्यादा घर मंजूर हो चुके हैं, जिनमें से 1.01 करोड़ पूरे भी हो गए हैं। हरियाणा के शहरों में रहने वाले गरीब परिवारों के लिए भी यह योजना पक्के घर का बड़ा सहारा है — पात्र परिवार नगर निकाय या संबंधित एजेंसी के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।


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