हरियाणा में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को चेतावनी: तय फीस से ज्यादा ली तो होगी सख्त कार्रवाई
हरियाणा सरकार के चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय (DMER) ने निजी मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी और पैरामेडिकल कॉलेजों को कड़ी चेतावनी दी है। निदेशालय ने सार्वजनिक नोटिस जारी कर कहा है कि निर्धारित फीस ढांचे से अधिक राशि वसूलने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश निदेशक धीरेंद्र खड़गटा (IAS) की ओर से जारी किया गया है।
नोटिस के अनुसार, सभी निजी कॉलेजों को निर्धारित फीस ढांचा अपनी आधिकारिक वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा। हर भुगतान की उचित रसीद देना और पूर्ण रिकॉर्ड रखना भी अनिवार्य किया गया है। किसी भी अन्य नाम या व्यवस्था के तहत अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जा सकेगा, जिससे निर्धारित ढांचे को टाला जा सके। छात्रों और अभिभावकों पर किसी भी प्रकार का दबाव या अनुचित व्यवहार भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
निर्देशालय का यह कदम छात्रों और अभिभावकों के हित में उठाया गया है। अक्सर प्राइवेट कॉलेजों में फीस से जुड़ी शिकायतें सामने आती हैं, जहां तय सीमा से ज्यादा राशि की मांग की जाती है। इस नोटिस के बाद कॉलेज प्रबंधनों पर सीधी निगरानी रहेगी और नियम तोड़ने पर कार्रवाई का प्रावधान स्पष्ट किया गया है।
चिकित्सा शिक्षा निदेशालय का यह कदम राज्य के चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है। अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश के समय कॉलेज के आधिकारिक फीस ढांचे की जांच जरूर करें और किसी भी अतिरिक्त मांग पर संबंधित अधिकारियों को सूचित करें।
