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चिरायु आयुष्मान योजना का विस्तार: अब 1.80 लाख से ज्यादा आय वाले परिवारों को भी मिलेगा 5 लाख तक मुफ्त इलाज

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चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने चिरायु आयुष्मान भारत योजना का बड़ा विस्तार किया है। अब प्रदेश में 1.80 लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले परिवार भी निर्धारित वार्षिक प्रीमियम देकर इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। पहले यह सुविधा मुख्य रूप से कम आय वाले परिवारों तक सीमित थी, लेकिन विस्तार के बाद प्रदेश के हर परिवार के लिए गुणवत्तापूर्ण और किफायती स्वास्थ्य सुविधा का रास्ता खुल गया है।

स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने घोषणा की है कि पात्रता परिवार पहचान-पत्र (फैमिली आईडी) में दर्ज सत्यापित वार्षिक आय के आधार पर तय होगी। योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रदेश के सूचीबद्ध अस्पतालों में प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का निःशुल्क और कैशलेस इलाज मिलेगा।

प्रीमियम दरें आय के हिसाब से तय की गई हैं। 1.80 लाख से 3 लाख रुपये वार्षिक आय वाले परिवारों को सालाना 1,500 रुपये, 3 से 6 लाख रुपये आय वर्ग के लिए 4,000 रुपये और 6 लाख रुपये से अधिक आय वाले परिवारों को 5,000 रुपये वार्षिक प्रीमियम देना होगा।

रेवाड़ी के उपायुक्त अभिषेक मीणा ने बताया कि योजना के लिए पंजीकरण और भुगतान पोर्टल 30 नवंबर 2026 तक खुला रहेगा। नई पॉलिसी की अवधि 1 नवंबर 2026 से 31 अक्टूबर 2027 तक प्रभावी रहेगी। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे पात्रता और पंजीकरण संबंधी जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि आयुष्मान भारत हरियाणा स्वास्थ्य सुरक्षा प्राधिकरण के माध्यम से प्रदेश के 1,307 सूचीबद्ध अस्पतालों में अब तक 40,27,391 लाभार्थियों को इलाज मिल चुका है। सरकार ने अब तक 4,617.45 करोड़ रुपये के दावों का निपटारा किया है और पूरे प्रदेश में 1.42 करोड़ आयुष्मान भारत व चिरायु कार्ड जारी किए जा चुके हैं। 1.80 लाख से 3 लाख रुपये आय वर्ग के 47,547 परिवार पहले ही योजना का सीधा लाभ ले चुके हैं।


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