हरियाणा में निर्माण कार्य करने वाली महिलाओं के लिए श्रम विभाग की एक खास योजना है — मातृत्व लाभ योजना (Maternity Benefit Scheme)। इसे हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (HBOCWWB) चलाता है। इस योजना में बोर्ड में पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक को बच्चे के जन्म पर ₹36,000 की एकमुश्त सहायता मिलती है — ₹30,000 मातृत्व सहायता + ₹6,000 पौष्टिक आहार के लिए। यह राशि सीधे महिला के बैंक खाते में जमा होती है (DBT)।
सबसे पहले यह साफ कर लें: यह लाभ सिर्फ पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक को खुद मिलता है — पति की पत्नी के प्रसव पर यह योजना लागू नहीं होती। पुरुष श्रमिक की पत्नी के प्रसव के लिए बोर्ड की अलग पितृत्व लाभ योजना (₹21,000) है, जिसका ज़िक्र नीचे किया गया है। और सिर्फ e-Shram कार्ड से यह पैसा नहीं मिलता — HBOCWWB में पंजीकरण अनिवार्य है।
योजना एक नज़र में
| बात | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | मातृत्व लाभ योजना (Maternity Benefit Scheme) — HBOCWWB |
| चलाने वाला बोर्ड | हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (HBOCWWB) — श्रम विभाग, हरियाणा |
| लाभ | ₹36,000 एकमुश्त (₹30,000 मातृत्व सहायता + ₹6,000 पौष्टिक आहार), बच्चे के जन्म के बाद, DBT से बैंक खाते में |
| किसे मिलेगा | HBOCWWB में पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक (आयु 18–60 वर्ष) |
| सीमा | अधिकतम 2 बच्चों तक; तीसरी बेटी होने पर तीसरे बच्चे तक भी |
| सदस्यता | कम से कम 1 साल की नियमित सदस्यता + पिछले साल कम से कम 90 दिन का निर्माण कार्य अनुभव |
| आवेदन कहाँ | ऑनलाइन — अंत्योदय SARAL पोर्टल (saralharyana.gov.in); ऑफलाइन — फॉर्म XI, श्रम निरीक्षक / जिला श्रम कार्यालय / CSC |
| आवेदन की समय-सीमा | प्रसव के 1 साल के भीतर आवेदन करें |
| समय-सीमा (RTS) | 60 दिन (फरवरी 2026 की अधिसूचना के अनुसार; नीचे जाँच वाला नोट देखें) |
| आवेदन शुल्क | लाभ के दावे पर कोई शुल्क दर्ज नहीं है; HBOCWWB पंजीकरण शुल्क पहली बार ₹25 (श्रम पोर्टल-गाइड के अनुसार) |
| स्टेटस चेक | status.saralharyana.nic.in (ऑनलाइन); जिला श्रम कार्यालय (ऑफलाइन) |
| संपर्क | SARAL हेल्पलाइन 0172-3968400; HBOCWWB टोल-फ्री 1800-180-2129; श्रमिक सहायता सेवा 1800-180-2129 |
कितनी सहायता मिलेगी?
योजना दस्तावेज़ के अनुसार बच्चे के जन्म के बाद एकमुश्त सहायता मिलती है:
| मद | राशि |
|---|---|
| मातृत्व सहायता | ₹30,000 |
| पौष्टिक आहार (माँ और नवजात के लिए) | ₹6,000 |
| कुल (प्रति प्रसव) | ₹36,000 |
यह लाभ अधिकतम 2 बच्चों तक मिलता है। खास नियम यह है कि अगर तीसरा बच्चा बेटी हो, तो तीसरे बच्चे पर भी यही ₹36,000 मिलते हैं — चाहे पहले दो बच्चे किसी भी क्रम में हुए हों। यानी दो बेटियों के बाद तीसरी बेटी होने पर भी लाभ मिलता है, लेकिन तीसरा बेटा होने पर नहीं।
ध्यान दें: यह सहायता गर्भावस्था के दौरान नहीं, बच्चे के जन्म के बाद मिलती है — आवेदन के साथ बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है। और एक ही बच्चे पर मातृत्व लाभ और पितृत्व लाभ दोनों नहीं मिल सकते — अगर पति ने उसी बच्चे के लिए पितृत्व लाभ लिया है, तो महिला मातृत्व लाभ की पात्र नहीं रहती।
कौन पात्र है?
- महिला निर्माण श्रमिक — भवन/निर्माण कार्य (मिस्त्री, मज़दूर, बेलदार, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन आदि) में लगी हुई महिला।
- हरियाणा की स्थायी निवासी/अधिवासी।
- HBOCWWB में पंजीकृत — कम से कम 1 साल की नियमित सदस्यता पूरी हो।
- पंजीकरण के समय पिछले साल के कम से कम 90 दिन के निर्माण कार्य का अनुभव दर्ज हो और अधिकारी से स्वीकृत हो।
- आयु 18–60 वर्ष (BOCW पंजीकरण की आयु-सीमा)।
- पति ने किसी भी विभाग/बोर्ड/निगम से पितृत्व लाभ न लिया हो — इसके लिए घोषणा पत्र देना होता है।
- लाभ अधिकतम 2 बच्चों तक; तीसरी बेटी होने पर तीसरे बच्चे तक।
कौन पात्र नहीं है?
- अपंजीकृत महिला श्रमिक — सिर्फ e-Shram कार्ड से HBOCWWB के नकद लाभ नहीं मिलते; बोर्ड में पंजीकरण अनिवार्य है।
- जिस बच्चे के लिए पति ने पितृत्व लाभ ले लिया हो, उसके लिए महिला मातृत्व लाभ नहीं ले सकती।
- तीसरा बेटा होने पर लाभ नहीं मिलता — तीसरे बच्चे पर लाभ सिर्फ बेटी होने पर है।
- जिसकी सदस्यता नियमित नहीं है, या 90 दिन का कार्य अनुभव स्वीकृत नहीं है।
- जिसने प्रसव के 1 साल बाद दावा किया हो — योजना दस्तावेज़ के अनुसार आवेदन प्रसव के 1 साल के भीतर करना होता है।
पति की पत्नी के प्रसव पर क्या मिलेगा? — पितृत्व लाभ योजना (₹21,000)
अगर महिला खुद निर्माण श्रमिक नहीं है, लेकिन उसका पति HBOCWWB में पंजीकृत निर्माण श्रमिक है, तो उसके प्रसव पर पितृत्व लाभ योजना लागू होती है — यह मातृत्व लाभ योजना से अलग योजना है:
| मद | राशि |
|---|---|
| नवजात की देखभाल | ₹15,000 |
| पत्नी के पौष्टिक आहार के लिए | ₹6,000 |
| कुल (प्रति प्रसव) | ₹21,000 |
पितृत्व लाभ भी अधिकतम 2 बच्चों तक मिलता है और तीसरी बेटी होने पर तीसरे बच्चे तक बढ़ जाता है। शर्त यह है कि पत्नी ने किसी भी नियोक्ता/विभाग/बोर्ड/निगम से मातृत्व लाभ न लिया हो। एक ही बच्चे पर मातृत्व लाभ (₹36,000) और पितृत्व लाभ (₹21,000) दोनों नहीं मिल सकते — परिवार को एक ही रास्ता चुनना होता है।
आवेदन की समय-सीमा और मौजूदा स्थिति — ज़रूर पढ़ें
योजना दस्तावेज़ के अनुसार प्रसव के 1 साल के भीतर आवेदन करना होता है — इसके बाद दावा स्वीकार नहीं होता। फरवरी 2026 में हरियाणा सरकार ने श्रम कल्याण की 29 सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत लाया था; मातृत्व सहायता सहित इन सेवाओं के लिए 60 दिन की समय-सीमा तय की गई है (नामित अधिकारी — श्रम कल्याण अधिकारी; प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी — उप श्रम आयुक्त (कल्याण); द्वितीय — कल्याण आयुक्त)।
लेकिन यह जानना ज़रूरी है: दिसंबर 2025 में श्रम मंत्री अनिल विज ने HBOCWWB में लगभग ₹1,500 करोड़ के फर्ज़ी वर्क स्लिप घोटाले का खुलासा किया था — 13 जिलों में 5,99,758 वर्क स्लिप में से सिर्फ 53,249 सही पाई गईं (5,46,509 फर्ज़ी) और 2,21,517 पंजीकरणों में से 1,93,756 फर्ज़ी पाए गए। जाँच के दौरान नए आवेदन लेना रोक दिया गया था और RTS समय-सीमा निलंबित कर दी गई थी। अक्टूबर 2026 में श्रम विभाग ने ब्लॉक-स्तरीय हेल्प डेस्क लगाने और 2026 के आवेदन आमंत्रित करने की घोषणा की। इसलिए आवेदन करने से पहले अपने जिले के श्रम कार्यालय या SARAL केंद्र से पूछ लें कि मातृत्व लाभ के नए दावे अभी लिए जा रहे हैं या नहीं — और अपना वर्क स्लिप व पंजीकरण पहले से सत्यापित करा लें।
ज़रूरी दस्तावेज़
योजना दस्तावेज़ (SARAL) के अनुसार ये दस्तावेज़ चाहिए — अंतिम सूची SARAL पोर्टल या HBOCWWB कार्यालय से पुष्टि कर लें:
| दस्तावेज़ | क्यों चाहिए |
|---|---|
| आधार कार्ड / पहचान प्रमाण | पहचान के लिए |
| पासपोर्ट साइज़ फोटो | आवेदन फॉर्म के लिए |
| कार्य अनुभव प्रमाण / वर्क स्लिप (प्रमाण पत्र) | सक्षम प्राधिकारी से जारी — 90 दिन के कार्य अनुभव का प्रमाण |
| निवास प्रमाण | हरियाणा अधिवास के लिए |
| राशन कार्ड | परिवार के विवरण के लिए |
| बैंक खाता विवरण / पासबुक की प्रति | DBT से राशि खाते में आती है — खाता आवेदिका के नाम होना चाहिए |
| जाति प्रमाण पत्र | योजना दस्तावेज़ में माँगा गया है |
| बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र | प्रसव के बाद अनिवार्य — बिना इसके दावा आगे नहीं बढ़ेगा |
| घोषणा/शपथ पत्र (Undertaking) | पति ने किसी विभाग/बोर्ड/निगम से पितृत्व लाभ नहीं लिया है — इसकी घोषणा |
| चिकित्सा प्रमाण पत्र (मूल प्रति) | फॉर्म XI के अनुसार — सहायक शल्य चिकित्सक (Assistant Surgeon) से नीचे के दर्जे के नहीं वाले चिकित्सा अधिकारी से |
| पंजीकरण कार्ड / सदस्यता चालान की प्रति | फॉर्म XI में माँगी जाती है — पहली और आखिरी सदस्यता की तारीख व राशि सहित |
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
SARAL पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन ऐसे करें:
- saralharyana.gov.in पर जाएँ — नए यूज़र हैं तो “New User/Register Here” से रजिस्टर करें (मोबाइल नंबर, ईमेल), फिर यूज़र ID और पासवर्ड से लॉगिन करें।
- लॉगिन के बाद “Haryana Maternity Benefit Scheme” सेवा खोजें — योजना दस्तावेज़ के अनुसार SARAL पर यही नाम दर्ज है।
- फॉर्म भरें — पंजीकरण संख्या, प्रसव की तारीख, बच्चे का विवरण, बैंक खाता विवरण।
- दस्तावेज़ अपलोड करें — बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, वर्क स्लिप, घोषणा पत्र, आधार, बैंक पासबुक आदि।
- फॉर्म सबमिट करें और आवेदन संख्या नोट कर लें — इसी से स्टेटस जाँचा जाएगा।
- जाँच और मंज़ूरी के बाद ₹36,000 DBT से बैंक खाते में आ जाएँगे।
नोट: saralharyana.gov.in 8 नवंबर 2026 को इस वातावरण से सीधे नहीं खुली (सर्वर से कोई जवाब नहीं) — वेबसाइट न खुलने का मतलब यह नहीं है कि वेबसाइट बंद है; आप अपने फोन/ब्राउज़र से खोलकर देखें, या नज़दीकी अंत्योदय केंद्र / अटल सेवा केंद्र (CSC) से मदद लें।
ऑफलाइन आवेदन — पूरी प्रक्रिया (फॉर्म XI)
हरियाणा BOCW नियम, 2005 के नियम 50 के तहत फॉर्म XI मातृत्व लाभ का आधिकारिक आवेदन फॉर्म है। ऑफलाइन प्रक्रिया ऐसे है:
- फॉर्म XI लें: अपने जिले के श्रम निरीक्षक / जिला श्रम कार्यालय / CSC से फॉर्म लें।
- फॉर्म भरें: नाम-पता, पंजीकरण संख्या, आयु और जन्म तिथि, पति का नाम, प्रसव की तारीख, पहले यह लाभ लिया है या नहीं (और कितनी बार), पंजीकरण की तारीख, पहली सदस्यता की तारीख व राशि, आखिरी सदस्यता की तारीख व राशि, बैंक का नाम और स्थान।
- चिकित्सा प्रमाण पत्र बनवाएँ: सहायक शल्य चिकित्सक (Assistant Surgeon) से नीचे के दर्जे के नहीं वाले चिकित्सा अधिकारी से — इसमें गर्भावस्था का महीना और प्रसव की तारीख दर्ज होती है।
- दस्तावेज़ लगाएँ: सदस्यता चालान या पासबुक की प्रति + चिकित्सा प्रमाण पत्र (मूल प्रति)।
- फॉर्म जमा करें: श्रम निरीक्षक / जिला श्रम कार्यालय में जमा करें।
- जाँच और भुगतान: जाँच और मंज़ूरी के बाद राशि DBT से बैंक खाते में आती है।
पहले HBOCWWB पंजीकरण कैसे कराएँ?
मातृत्व लाभ के लिए पहले बोर्ड में पंजीकरण ज़रूरी है। पंजीकरण की प्रक्रिया:
- hrylabour.gov.in खोलें और “Online Registration under BOCW” चुनें (पंजीकरण पेज dev.hrylabour.gov.in पर है)।
- परिवार पहचान पत्र (PPP) हो तो Family ID डालकर परिवार का विवरण लाएँ; रजिस्टर्ड मोबाइल पर आए OTP से सत्यापन करें।
- आधार संख्या डालकर आधार सत्यापन पूरा करें।
- फॉर्म में व्यक्तिगत, पारिवारिक और निर्माण-कार्य से जुड़ा विवरण भरकर सबमिट करें।
- पंजीकरण के समय पिछले साल के कम से कम 90 दिन के कार्य अनुभव का प्रमाण (वर्क स्लिप) दर्ज कराएँ — अधिकारी की स्वीकृति के बाद ही बोर्ड की योजनाओं का लाभ मिलता है।
- पंजीकरण शुल्क पहली बार ₹25 (श्रम पोर्टल-गाइड के अनुसार) — सदस्यता हर साल नवीनीकृत करानी होती है, तभी लाभ मिलते रहते हैं।
नोट: hrylabour.gov.in भी 8 नवंबर 2026 को इस वातावरण से सीधे नहीं खुली — अपने ब्राउज़र से खोलकर देखें या नज़दीकी श्रम कार्यालय / CSC जाएँ। पंजीकरण के लिए मुख्यमंत्री पंजीकरण प्रोत्साहन योजना के तहत ₹1,100 का प्रोत्साहन भी बताया जाता है (जनवरी 2026 की रिपोर्ट के अनुसार) — इसकी वर्तमान स्थिति कार्यालय से पूछ लें।
शुल्क, समय-सीमा और स्टेटस चेक
| विषय | स्थिति |
|---|---|
| आवेदन शुल्क (दावा) | कोई शुल्क दर्ज नहीं है — लाभ के दावे पर कोई शुल्क नहीं गढ़ा गया है |
| पंजीकरण शुल्क | पहली बार ₹25 (श्रम पोर्टल-गाइड के अनुसार) |
| दावा करने की समय-सीमा | प्रसव के 1 साल के भीतर |
| समय-सीमा (RTS) | 60 दिन (फरवरी 2026 की अधिसूचना के अनुसार; दिसंबर 2025 की जाँच के दौरान RTS निलंबित थी — वर्तमान स्थिति कार्यालय से पूछें) |
| भुगतान | मंज़ूरी के बाद DBT से बैंक खाते में |
| स्टेटस चेक (ऑनलाइन) | status.saralharyana.nic.in — आवेदन संख्या से |
| स्टेटस चेक (ऑफलाइन) | जिला श्रम कार्यालय / श्रम निरीक्षक कार्यालय — जहाँ आवेदन जमा किया था |
| हेल्पलाइन | SARAL हेल्पलाइन 0172-3968400; HBOCWWB टोल-फ्री 1800-180-2129; श्रमिक सहायता सेवा 1800-180-2129 |
अंतर समझें — मातृत्व लाभ बनाम दूसरी योजनाएँ
मातृत्व से जुड़ी कई योजनाएँ हैं — इन्हें मिलाएँ नहीं:
| योजना | किसके लिए | राशि | खास बात |
|---|---|---|---|
| मातृत्व लाभ (यह गाइड) — HBOCWWB | पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक | ₹36,000 प्रति प्रसव (अधिकतम 2 बच्चे; तीसरी बेटी तक) | HBOCWWB पंजीकरण अनिवार्य; SARAL से आवेदन; प्रसव के 1 साल के भीतर दावा |
| पितृत्व लाभ — HBOCWWB | पंजीकृत पुरुष निर्माण श्रमिक (पत्नी के प्रसव पर) | ₹21,000 (₹15,000 + ₹6,000) | पत्नी ने कहीं से मातृत्व लाभ न लिया हो; एक बच्चे पर दोनों लाभ नहीं |
| स्वयं विवाह सहायता — HBOCWWB | पंजीकृत महिला श्रमिक का अपना विवाह | ₹50,000 एकमुश्त | एक बार; बेटी के विवाह (कन्यादान) से अलग |
| कन्यादान — HBOCWWB | पंजीकृत श्रमिक की बेटी का विवाह | ₹1,01,000 (₹50,000 + ₹51,000), अधिकतम 3 बेटियाँ | बेटे के विवाह पर ₹21,000 (अलग योजना) |
| PMMVY — केंद्र सरकार (WCD) | गर्भवती/स्तनपान कराने वाली माँ (कोई भी) | पहला बच्चा ₹5,000 (2 किस्त); दूसरी बेटी ₹6,000 | केंद्र सरकार; आँगनवाड़ी से; BOCW पंजीकरण ज़रूरी नहीं; PMMVY 2.0 (1 अप्रैल 2022 से) |
| मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना — हरियाणा (WCD) | दूसरे जीवित बच्चे (बेटा) की माँ | ₹5,000 एकमुश्त | अधिसूचना 16 मार्च 2023; SC/ST/BPL/PMJAY/आय < ₹8 लाख; 08.03.2022 से लागू |
एक महिला एक ही प्रसव पर HBOCWWB मातृत्व लाभ (₹36,000) के साथ-साथ PMMVY का लाभ भी ले सकती है — ये अलग-अलग योजनाएँ हैं और एक-दूसरे को रोकती नहीं हैं (PMMVY के लिए आँगनवाड़ी में अलग से पंजीकरण कराना होता है)। लेकिन HBOCWWB के मातृत्व लाभ और पितृत्व लाभ में से एक ही बच्चे पर सिर्फ एक मिलेगा।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
1. मातृत्व लाभ में कितने पैसे मिलेंगे?
₹36,000 एकमुश्त — ₹30,000 मातृत्व सहायता + ₹6,000 पौष्टिक आहार के लिए। यह राशि बच्चे के जन्म के बाद DBT से बैंक खाते में आती है।
2. कौन आवेदन कर सकता है?
HBOCWWB में पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक — कम से कम 1 साल की नियमित सदस्यता, पिछले साल कम से कम 90 दिन का निर्माण कार्य अनुभव, हरियाणा की निवासी, आयु 18–60 वर्ष।
3. पति की पत्नी के प्रसव पर क्या मिलेगा?
इस योजना से कुछ नहीं — मातृत्व लाभ सिर्फ पंजीकृत महिला श्रमिक को खुद मिलता है। पुरुष श्रमिक की पत्नी के प्रसव पर पितृत्व लाभ योजना से ₹21,000 मिलते हैं। एक ही बच्चे पर दोनों लाभ नहीं मिल सकते।
4. कितने बच्चों तक लाभ मिलेगा?
अधिकतम 2 बच्चों तक। अगर तीसरा बच्चा बेटी हो, तो तीसरे बच्चे पर भी ₹36,000 मिलते हैं। तीसरा बेटा होने पर लाभ नहीं मिलता।
5. क्या e-Shram कार्ड से मातृत्व लाभ मिलेगा?
नहीं। e-Shram कार्ड से HBOCWWB के नकद लाभ नहीं मिलते — बोर्ड (HBOCWWB) में पंजीकरण अनिवार्य है।
6. आवेदन कब तक करना है?
प्रसव के 1 साल के भीतर — योजना दस्तावेज़ के अनुसार इसके बाद दावा स्वीकार नहीं होता।
7. ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
saralharyana.gov.in पर जाएँ, रजिस्टर/लॉगिन करें, “Haryana Maternity Benefit Scheme” सेवा खोजें और फॉर्म भरकर दस्तावेज़ अपलोड करें। ऑफलाइन आवेदन फॉर्म XI से जिला श्रम कार्यालय में होता है।
8. कितने दिन में पैसा मिलेगा?
फरवरी 2026 की अधिसूचना के अनुसार RTS समय-सीमा 60 दिन है। लेकिन दिसंबर 2025 की जाँच के दौरान RTS निलंबित थी और नए आवेदन रोके गए थे — अक्टूबर 2026 में हेल्प डेस्क और नए आवेदन आमंत्रित किए गए; वर्तमान स्थिति अपने जिले के श्रम कार्यालय से पूछ लें।
9. कौन से दस्तावेज़ चाहिए?
बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, वर्क स्लिप / कार्य अनुभव प्रमाण, आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, राशन कार्ड, निवास प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र, घोषणा पत्र (पति ने पितृत्व लाभ नहीं लिया) और फॉर्म XI के साथ चिकित्सा प्रमाण पत्र (मूल प्रति)।
10. क्या अभी मातृत्व लाभ के आवेदन लिए जा रहे हैं?
दिसंबर 2025 में फर्ज़ी वर्क स्लिप जाँच के दौरान नए आवेदन रोक दिए गए थे। अक्टूबर 2026 में श्रम विभाग ने ब्लॉक-स्तरीय हेल्प डेस्क लगाने और 2026 के आवेदन आमंत्रित करने की घोषणा की थी — आवेदन करने से पहले अपने जिले के श्रम कार्यालय या SARAL केंद्र से वर्तमान स्थिति की पुष्टि कर लें।
आधिकारिक लिंक और संपर्क
| काम | लिंक / संपर्क |
|---|---|
| HBOCWWB / श्रम विभाग, हरियाणा | hrylabour.gov.in — पंजीकरण व योजनाएँ (8 नवंबर 2026 को इस वातावरण से साइट नहीं खुली; अपने ब्राउज़र से खोलकर देखें) |
| अंत्योदय SARAL पोर्टल | saralharyana.gov.in — ऑनलाइन आवेदन; सेवा “Haryana Maternity Benefit Scheme”; SARAL हेल्पलाइन 0172-3968400; स्थिति जाँच status.saralharyana.nic.in |
| फॉर्म XI — मातृत्व लाभ आवेदन (नियम 50) | HBOCWWB RTS दस्तावेज़ (फॉर्म XI सहित) — हरियाणा BOCW नियमों के तहत मातृत्व लाभ का आधिकारिक फॉर्म व चिकित्सा प्रमाण पत्र का प्रारूप |
| myScheme — हरियाणा योजनाएँ (सूची) | myscheme.gov.in/search/state/Haryana (इस योजना का myScheme विवरण पेज client-rendered है और सीधे पढ़ा नहीं जा सका) |
| PMMVY — केंद्र सरकार | pmmvy.wcd.gov.in — प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना; पहला बच्चा ₹5,000, दूसरी बेटी ₹6,000 |
| श्रम विभाग, हरियाणा | hrylabour.gov.in — विभाग की वेबसाइट; HBOCWWB टोल-फ्री 1800-180-2129; श्रमिक सहायता सेवा 1800-180-2129 |
| आपातकालीन सेवा | 112 (ERSS); पुलिस 100 |
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अस्वीकरण
यह गाइड 8 नवंबर 2026 को उपलब्ध आधिकारिक स्रोतों — HBOCWWB/SARAL योजना दस्तावेज़ (myScheme/SARAL), हरियाणा BOCW नियम, 2005 के तहत फॉर्म XI, श्रम कल्याण सेवाओं की फरवरी 2026 की RTS अधिसूचना, श्रम विभाग की घोषणाएँ और myScheme पोर्टल — के आधार पर तैयार की गई है। लाभ की राशि, पात्रता और प्रक्रिया समय के साथ बदल सकते हैं — आवेदन करने से पहले अपने जिले के श्रम कार्यालय या SARAL हेल्पलाइन 0172-3968400 से ताज़ा जानकारी की पुष्टि कर लें। जहाँ स्रोतों में अंतर है या जानकारी सत्यापित नहीं हुई है, वहाँ गाइड में साफ-साफ कहा गया है। विकसित हरियाणा किसी भी सरकारी विभाग का आधिकारिक पोर्टल नहीं है।

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