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केंद्र सरकार की Indira Gandhi National Disability Pension Scheme: 80% दिव्यांगता पर ₹300 महीना — हरियाणा में ₹3,200 का अलग प्रावधान

📌 ज़रूरी जानकारी

  • खबर: केंद्र सरकार की Indira Gandhi National Disability Pension Scheme: 80% दिव्यांगता पर ₹300 महीना — हरियाणा में ₹3,200 का अलग प्रावधान
  • तारीख़: 8 नवम्बर 2026, 8:31 पूर्वाह्न
  • लेखक: Harish Sharma
  • श्रेणी: ऑल इंडिया योजनाएं
  • स्रोत: विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल देखें — लिंक खबर के अंदर दिया गया है।

केंद्र सरकार की Indira Gandhi National Disability Pension Scheme (IGNDPS) दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने की योजना है। यह राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) का हिस्सा है और इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय चलाता है। योजना फरवरी 2009 में शुरू हुई थी। इसमें केंद्र सरकार ₹300 महीना देती है — सिर्फ 80% या उससे ज़्यादा दिव्यांगता वाले BPL परिवारों को। 80 साल की उम्र के बाद यह राशि ₹500 महीना हो जाती है।

कितनी पेंशन मिलती है

केंद्र सरकार का हिस्सा 18 से 79 साल की उम्र के लिए ₹300 महीना है और 80 साल से ऊपर के लिए ₹500 महीना है। पहले यह ₹200 महीना थी — अक्टूबर 2012 से बढ़ाकर ₹300 किया गया। राज्य अपनी ओर से और जोड़ सकते हैं, इसलिए कुल पेंशन राज्य दर राज्य अलग होती है।

कौन पात्र है — तीनों शर्तें ज़रूरी हैं

IGNDPS के लिए तीनों शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए। पहली — उम्र 18 से 79 साल के बीच हो। दूसरी — परिवार BPL (गरीबी रेखा से नीचे) हो। तीसरी और सबसे ज़रूरी — गंभीर या बहु-दिव्यांगता 80% या उससे ज़्यादा हो, जिसका प्रमाण सक्षम चिकित्सा अधिकारी से जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र से हो। सिर्फ दिव्यांग होना काफी नहीं है — 40% से 79% दिव्यांगता वाले लोग इस केंद्र योजना के दायरे में नहीं आते।

हरियाणा में क्या मिलता है — भ्रम न पालें

हरियाणा में राज्य सरकार की अपनी अलग दिव्यांग पेंशन योजना है (1981-82 से चल रही है), जिसमें 1 नवंबर 2025 से ₹3,200 महीना मिलता है। इसमें 60% या उससे ज़्यादा दिव्यांगता वाले हरियाणा निवासी पात्र हैं — यानी इसकी पात्रता IGNDPS से ज़्यादा व्यापक है। साफ़ रखें — ₹3,200 हरियाणा राज्य योजना की राशि है, IGNDPS की नहीं; और ₹300 सिर्फ केंद्र सरकार का हिस्सा है। हरियाणा के ₹3,200 में केंद्र का ₹300 किस तरह शामिल है, यह आधिकारिक रूप से स्पष्ट नहीं है।

आवेदन कैसे करें

IGNDPS के लिए कोई एक केंद्रीय ऑनलाइन फॉर्म नहीं है — आवेदन राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के समाज कल्याण विभाग के ज़रिए होता है; जानकारी आधिकारिक पोर्टल nsap.nic.in पर मिलती है। हरियाणा में पेंशन की स्थिति SEWA विभाग के पेंशन पोर्टल pension.socialjusticehry.gov.in पर देखी जा सकती है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

प्रश्न 1: IGNDPS में कितनी पेंशन मिलती है?
उत्तर: केंद्र सरकार का हिस्सा 18–79 साल के लिए ₹300 महीना और 80 साल से ऊपर के लिए ₹500 महीना है। राज्य इसमें अपनी ओर से और जोड़ सकते हैं।

प्रश्न 2: IGNDPS के लिए कौन पात्र है?
उत्तर: 18–79 साल की उम्र, BPL परिवार और 80% या उससे ज़्यादा गंभीर दिव्यांगता — तीनों शर्तें पूरी होनी चाहिए।

प्रश्न 3: हरियाणा में दिव्यांग पेंशन ₹3,200 कैसे मिलती है?
उत्तर: ₹3,200 हरियाणा राज्य की अपनी दिव्यांग पेंशन योजना की राशि है (60%+ दिव्यांगता वालों के लिए), IGNDPS की नहीं।

प्रश्न 4: आवेदन कहाँ करें?
उत्तर: अपने राज्य के समाज कल्याण विभाग के ज़रिए या nsap.nic.in पर जानकारी लें। हरियाणा में SEWA पेंशन पोर्टल पर स्थिति देखें।

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