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दिवाली से पहले हरियाणा सरकार का तोहफा: ग्रुप-D कर्मचारियों को 15 हजार ब्याजमुक्त एडवांस, 24 अक्टूबर तक करें आवेदन

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हरियाणा सरकार ने दिवाली से पहले चतुर्थ श्रेणी (ग्रुप-D) कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। वित्त विभाग के आदेश के अनुसार सरकार इन कर्मचारियों को 15 हजार रुपये की ब्याजमुक्त अग्रिम राशि देगी। कर्मचारियों को यह रकम 10 महीने में 1,500 रुपये की मासिक किस्त से लौटानी होगी।

अमर उजाला (14 अक्टूबर) और पंजाब केसरी (14 अक्टूबर) की रिपोर्टों के अनुसार, इस अग्रिम के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 24 अक्टूबर 2026 है, जबकि राशि 30 अक्टूबर तक जारी कर दी जाएगी। यानी दिवाली से पहले ही कर्मचारियों के हाथ में यह रकम पहुंच जाएगी।

पात्रता की शर्तों की बात करें तो विभागों, बोर्ड-निगमों और स्वायत्त संस्थानों के स्थायी और अस्थायी दोनों तरह के ग्रुप-D कर्मचारी इसके पात्र हैं। शर्त यह है कि अगले 10 महीने तक कर्मचारी के सेवा में बने रहने की संभावना हो। अस्थायी कर्मचारी को अग्रिम राशि के लिए किसी स्थायी कर्मचारी की जमानत देनी होगी।

कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों को इस लाभ से बाहर रखा गया है। दैनिक वेतनभोगी, संविदा, कार्य-प्रभारित और आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी इसके पात्र नहीं होंगे। साथ ही प्रतिनियुक्ति पर गए, निलंबित और नियम-7 के तहत कार्रवाई का सामना कर रहे कर्मचारियों को भी यह लाभ नहीं मिलेगा। अगर पति-पत्नी दोनों सरकारी नौकरी में हैं तो यह अग्रिम सिर्फ एक को ही मिलेगा।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अपात्र कर्मचारी को राशि मंजूर करने पर संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। वहीं अग्रिम राशि का दुरुपयोग करने पर कर्मचारी से 10 प्रतिशत की दर से दंडात्मक ब्याज वसूला जाएगा। पात्र कर्मचारियों को सलाह है कि 24 अक्टूबर की अंतिम तारीख से पहले अपना आवेदन संबंधित विभाग में जमा कर दें।


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