हरियाणा के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ₹15,000 ब्याजमुक्त एडवांस: 24 अक्टूबर तक आवेदन, जानें कौन पात्र
हरियाणा सरकार ने त्योहारों के मद्देनजर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को आर्थिक राहत देने का बड़ा फैसला किया है। सरकार सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों और स्वायत्त संस्थानों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 15,000 रुपये का ब्याजमुक्त अग्रिम (एडवांस) दे रही है। इस सुविधा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर है, जबकि राशि 30 अक्टूबर तक स्वीकृत और वितरित की जा सकेगी।
सरकारी प्रावधानों के मुताबिक यह सुविधा नियमित स्थायी और अस्थायी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मिलेगी, जिनकी अगले 10 महीने तक सेवा में बने रहने की संभावना है। संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी (डीडीओ) अग्रिम राशि स्वीकृत करेंगे। अस्थायी कर्मचारियों को इसके लिए किसी स्थायी राज्य सरकारी कर्मचारी की जमानत देनी होगी।
मिली हुई राशि की वसूली 10 समान मासिक किस्तों में की जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि पति-पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं, तो उनमें से केवल एक ही इस सुविधा का लाभ ले सकेगा। कार्यभारित, आकस्मिक वेतनभोगी, दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मचारी इस योजना के पात्र नहीं होंगे। दूसरे विभागों, निगमों या स्थानीय निकायों में प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उनके मूल विभाग से यह अग्रिम नहीं मिलेगा।
निलंबित कर्मचारियों और हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियम, 2016 के नियम-7 के तहत कार्रवाई का सामना कर रहे कर्मचारियों के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अग्रिम राशि का निर्धारित उद्देश्य के विपरीत इस्तेमाल करने पर कर्मचारी से 10 प्रतिशत दंडात्मक ब्याज वसूला जाएगा।
