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हरियाणा ट्रैवल एजेंट पंजीकरण अनिवार्य: नए नियम 2026 को कैबिनेट की मंजूरी, क्यूआर कोड वाला सर्टिफिकेट मिलेगा

📌 ज़रूरी जानकारी

  • खबर: हरियाणा ट्रैवल एजेंट पंजीकरण अनिवार्य: नए नियम 2026 को कैबिनेट की मंजूरी, क्यूआर कोड वाला सर्टिफिकेट मिलेगा
  • तारीख़: 4 नवम्बर 2026, 1:52 अपराह्न
  • लेखक: Harish
  • श्रेणी: राजनीति
  • स्रोत: विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल देखें — लिंक खबर के अंदर दिया गया है।

हरियाणा सरकार ने राज्य के युवाओं को विदेश में नौकरी के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी से बचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार 3 नवंबर 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में हरियाणा ट्रैवल एजेंट पंजीकरण एवं नियमन नियम 2026 को मंजूरी दे दी गई। ये नियम हरियाणा ट्रैवल एजेंट पंजीकरण एवं नियमन अधिनियम 2025 के तहत बनाए गए हैं। अब राज्य में काम करने वाले सभी नए और पुराने ट्रैवल एजेंटों के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा।

नए नियमों के तहत हर कार्यालय या शाखा के लिए अलग पंजीकरण कराना होगा। इसी तरह हर सेवा श्रेणी के लिए भी अलग पंजीकरण जरूरी होगा — इनमें पासपोर्ट सेवा, टूर एवं ट्रैवल संचालन, स्टडी वीजा परामर्श और टिकटिंग सेवाएं शामिल हैं। हर सेवा श्रेणी के लिए पंजीकरण शुल्क 5000 रुपये तय किया गया है। पंजीकरण से पहले हर आवेदक का पुलिस सत्यापन अनिवार्य होगा, ताकि इस कारोबार से जुड़े लोगों की पृष्ठभूमि की सही जांच हो सके।

पुलिस सत्यापन रिपोर्ट मिलने के 30 दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा। यह प्रमाणपत्र तीन वर्ष तक वैध रहेगा। पारदर्शिता के लिए ट्रैवल एजेंटों को क्यूआर कोड वाले डिजिटल पंजीकरण प्रमाणपत्र दिए जाएंगे, जिन्हें नागरिक स्कैन करके एजेंट के पंजीकरण की प्रामाणिकता और वैधता की जांच कर सकेंगे। पंजीकृत ट्रैवल एजेंटों की जिलावार सूची और उनके प्रमाणपत्र अंत्योदय सरल पोर्टल के साथ-साथ गृह विभाग और पुलिस विभाग की आधिकारिक वेबसाइटों पर भी उपलब्ध रहेंगे।

इन नियमों का मुख्य उद्देश्य हरियाणा के युवाओं को फर्जी ट्रैवल एजेंटों, अवैध विदेशी भर्ती, मानव तस्करी और डंकी रूट जैसी खतरनाक अवैध गतिविधियों से बचाना है। कई बार युवा विदेश में बेहतर नौकरी और उज्ज्वल भविष्य के सपनों के चक्कर में एजेंटों के झांसे में आ जाते हैं और भारी आर्थिक नुकसान के साथ-साथ जान का जोखिम भी उठाते हैं। पंजीकरण की अनिवार्यता से इस कारोबार में जवाबदेही आएगी और फर्जी एजेंटों पर लगाम लगेगी। इससे पहले मार्च 2026 के विधानसभा सत्र में इस कानून से जुड़ा संशोधन विधेयक भी लाया गया था, जिसके बाद अब नियमों को अंतिम रूप देकर लागू किया जा रहा है।

नागरिकों के लिए भी यह नियम बड़ी राहत लेकर आया है। अब विदेश यात्रा, पढ़ाई या नौकरी के लिए किसी एजेंट से संपर्क करने से पहले उसकी पंजीकरण स्थिति को क्यूआर कोड से जांचा जा सकेगा। सरकार की अपील है कि लोग केवल पंजीकृत एजेंटों से ही सेवाएं लें और किसी भी संदिग्ध पेशकश की जानकारी संबंधित विभाग को दें। इस व्यवस्था से हरियाणा में ट्रैवल एजेंसी कारोबार पारदर्शी होगा और युवाओं का भविष्य सुरक्षित रहेगा।


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