हरियाणा ट्रैवल एजेंट पंजीकरण अनिवार्य: नए नियम 2026 को कैबिनेट की मंजूरी, क्यूआर कोड वाला सर्टिफिकेट मिलेगा
हरियाणा में अब सभी ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण अनिवार्य होगा — कैबिनेट ने ट्रैवल एजेंट पंजीकरण एवं नियमन नियम 2026 को मंजूरी दे दी है, ताकि विदेश नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी रोकी जा सके।