हरियाणा स्टूडेंट बस पास 2026: 150 KM मुफ्त यात्रा
आज, 7 नवंबर 2026 को, हरियाणा के किसी भी सरकारी या मान्यता-प्राप्त स्कूल-कॉलेज में पढ़ने वाला छात्र हरियाणा रोडवेज़ की बसों में अपने घर से अपने संस्थान तक रोज़ाना 150 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा कर सकता है — लड़कियों और लड़कों, दोनों के लिए। यह सुविधा 5 जुलाई 2024 से लागू है; इससे पहले मुफ्त यात्रा की सीमा सिर्फ 60 किलोमीटर थी। और अब नया नियम यह है कि यही छात्र बस पास राज्य की इलेक्ट्रिक AC बसों (E-Bus) पर भी मान्य है — इसकी घोषणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 28 मई 2026 को पानीपत में की थी। इस गाइड में पात्रता, दस्तावेज़, आवेदन के चरण, नवीनीकरण और पास के नियम — सब कुछ एक जगह दिया गया है।
पास छमाही (6 महीने) के लिए बनता है और स्कूल-कॉलेज की सिफारिश पर जारी होता है — छात्र को कोई किराया नहीं देना होता। आवेदन का रास्ता पूरी तरह ऑफलाइन है: फॉर्म संस्थान से मिलता है और पास संबंधित डिपो के महाप्रबंधक (GM) कार्यालय से बनता है। ऑनलाइन आवेदन का कोई सत्यापित पोर्टल नहीं है — buspass.hrtransport.org पर सिर्फ जानकारी और फॉर्म डाउनलोड मिलता है।
सबसे ज़रूरी बात पहले — E-Bus वाली खबर में एक सावधानी है: परिवहन विभाग की आधिकारिक साइट buspass.hrtransport.org पर आज (7 नवंबर 2026 की लाइव जाँच में) अभी भी यही लिखा है कि पास सिर्फ स्टैंडर्ड/ऑर्डिनरी बसों और हरियाणा उदय (CNG स्टैंडर्ड) बसों में मान्य है। E-Bus पर मान्यता मुख्यमंत्री की 28 मई 2026 की घोषणा और उसके बाद बस अड्डों पर अमल में आई व्यवस्था पर आधारित है — इसलिए E-Bus में चढ़ने से पहले अपने डिपो या कंडक्टर से एक बार पुष्टि ज़रूर कर लें।
| जानकारी | स्थिति (7 नवंबर 2026) |
|---|---|
| मुफ्त यात्रा की सीमा | 150 KM (घर से संस्थान तक, रोज़ाना) |
| किसके लिए | लड़के और लड़कियाँ — दोनों (सरकारी + मान्यता-प्राप्त संस्थान के छात्र) |
| 150 KM कब से | 5 जुलाई 2024 (परिवहन विभाग का पत्र Lgl/2000-2T(II), दिनांक 05.07.2024); पहले सीमा 60 KM थी |
| पास की अवधि | छमाही — हर 6 महीने में नवीनीकरण |
| छात्र की फीस | मुफ्त — कोई किराया नहीं |
| E-Bus (इलेक्ट्रिक AC) पर मान्य | हाँ — CM की घोषणा 28 मई 2026, पानीपत (नीचे सावधानी देखें) |
| कहाँ से बनता है | स्कूल-कॉलेज की सिफारिश पर, संबंधित डिपो के महाप्रबंधक कार्यालय से |
| आधिकारिक पोर्टल | buspass.hrtransport.org (जानकारी + फॉर्म डाउनलोड; ऑनलाइन आवेदन नहीं) |
150 KM मुफ्त यात्रा — कब से, किसके लिए
हरियाणा के परिवहन मंत्री (तत्कालीन) असीम गोयल ने 9 जुलाई 2024 को घोषणा की थी कि सरकारी और मान्यता-प्राप्त शिक्षण संस्थानों के छात्रों के लिए बस पास की सुविधा 60 किलोमीटर से बढ़ाकर 150 किलोमीटर कर दी गई है। यह व्यवस्था 5 जुलाई 2024 के परिवहन विभाग के पत्र से लागू हुई — यानी घोषणा से चार दिन पहले से ही यह नियम काग़ज़ पर लागू था।
- किसके लिए: हरियाणा के उन सभी स्कूलों, कॉलेजों या संस्थानों के छात्र, जो राज्य सरकार से मान्यता-प्राप्त हैं या राज्य के किसी विश्वविद्यालय/बोर्ड से संबद्ध हैं।
- लड़कियाँ पहले से: लड़कियों को पहले से ही मुफ्त यात्रा की सुविधा थी; 5 जुलाई 2024 के पत्र से लड़कों को भी 150 KM तक की समान मुफ्त सुविधा मिली — अब दोनों के लिए सीमा एक ही है।
- आज भी जारी: परिवहन विभाग ने फरवरी 2025 में साफ किया था कि यह सुविधा बिना किसी बदलाव के जारी है — यानी 7 नवंबर 2026 को भी 150 KM का नियम ही लागू है।
- दूरी कैसे नापी जाती है: घर/बस स्टैंड से संस्थान तक की दूरी — अगर दूरी को लेकर शंका हो, तो संबंधित बस अड्डे या हरियाणा रोडवेज़ की वेबसाइट से पुष्टि कराएँ।
E-Bus पर भी मान्य — 28 मई 2026 की घोषणा
28 मई 2026 को पानीपत में इलेक्ट्रिक बस डिपो का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की कि स्कूल-कॉलेज के छात्रों का बस पास इलेक्ट्रिक बसों में भी रोडवेज़ की तर्ज़ पर मान्य होगा। उसी दिन 80 लो-फ्लोर E-बसों को हरी झंडी दिखाई गई थी।
- बसों का बँटवारा: पानीपत 40, यमुनानगर 15, कुरुक्षेत्र 10, सोनीपत 10, पंचकुला 5।
- डिपो: पानीपत इलेक्ट्रिक बस डिपो ₹7 करोड़ की लागत से बना।
- शहर बस सेवा: उस समय 10 बड़े शहरों में सिटी बस सेवा चल रही थी — पानीपत, यमुनानगर, करनाल, पंचकुला और रोहतक समेत।
- आगे की योजना: गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे महानगरों के लिए 650 स्टैंडर्ड-फ्लोर AC बसें लाने की घोषणा भी उसी दिन हुई थी।
- अमल में: अंबाला कैंट बस अड्डे के प्रभारी ने पुष्टि की है कि इलेक्ट्रिक बसों पर छात्र पास की सुविधा पूरी तरह चालू है — अंबाला शहर से अंबाला कैंट, नारायणगढ़, बरवाला, कालका और यमुनानगर जैसे रूटों पर छात्र बिना अतिरिक्त किराया दिए E-Bus में सफर कर रहे हैं।
सावधानी (फिर से): आधिकारिक पोर्टल buspass.hrtransport.org का “Bus Passes” पेज आज भी पास को सिर्फ स्टैंडर्ड/ऑर्डिनरी और हरियाणा उदय (CNG स्टैंडर्ड) बसों तक सीमित बताता है — उस पेज पर E-Bus का ज़िक्र नहीं है। इसलिए यह गाइड E-Bus मान्यता को CM की घोषणा + अड्डों पर अमल के आधार पर छाप रही है, पोर्टल के हवाले से नहीं। अपने रूट पर E-Bus में चढ़ने से पहले डिपो से पुष्टि कर लें।
कौन पात्र है — और कौन नहीं
- पात्र: हरियाणा के सरकारी या मान्यता-प्राप्त स्कूल, कॉलेज या संस्थान में पढ़ने वाला हर छात्र — लड़का या लड़की — बशर्ते संस्थान राज्य सरकार से मान्यता-प्राप्त हो या राज्य के किसी विश्वविद्यालय/बोर्ड से संबद्ध हो।
- दूरी की शर्त: घर से संस्थान तक की दूरी 150 KM के अंदर होनी चाहिए। इससे ज़्यादा दूरी पर मुफ्त पास नहीं बनता।
- हॉस्टल में रहने वाले छात्र पात्र नहीं: जो छात्र संस्थान के हॉस्टल में रहते हैं, उन्हें यह सुविधा नहीं मिलती — पास सिर्फ रोज़ाना घर से आने-जाने वाले (non-hosteller) छात्रों के लिए है। संस्थान के हॉस्टल वार्डन/CHW से इसका सत्यापन भी कराना होता है।
- संस्थान की ज़िम्मेदारी: पास संस्थान की सिफारिश पर ही बनता है — संस्थान को अपने मान्यता/संबद्धता प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति और छात्रों की सूची संबंधित रोडवेज़ डिपो को देनी होती है।
पास कैसे बनवाएँ — चरण-दर-चरण
- फॉर्म लें: आवेदन फॉर्म अपने स्कूल-कॉलेज के कार्यालय से लें — या buspass.hrtransport.org से डाउनलोड करें (फॉर्म मुफ्त मिलता है)।
- फॉर्म भरें: नाम, पिता का नाम, रोल नंबर, कोर्स/ब्रांच, सत्र, आधार नंबर, संपर्क नंबर, पता, और “किस बस स्टैंड से किस बस स्टैंड तक” — दूरी सहित भरें। निवास प्रमाण की प्रति लगाएँ (आधार के अलावा)।
- संस्थान से सत्यापन कराएँ: फॉर्म पर विभागाध्यक्ष/प्राचार्य के हस्ताक्षर व मुहर लें — संस्थान यह भी सत्यापित करता है कि छात्र हॉस्टल में नहीं रहता।
- दस्तावेज़ जोड़ें: नीचे दी गई सूची के सभी दस्तावेज़ की प्रतियाँ लगाएँ।
- डिपो कार्यालय में जमा करें: भरा हुआ फॉर्म उस महाप्रबंधक (GM), हरियाणा रोडवेज़ के कार्यालय में जमा करें, जिसके अधिकार-क्षेत्र में आपका शुरुआती या अंतिम स्टेशन पड़ता है — किसी भी कार्य-दिवस को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच।
- पास लें: कंप्यूटर से बना, होलोग्राम वाला पास जारी होता है — उस पर आपकी फोटो, दोनों स्टेशनों के नाम और पास की अवधि छपी होती है। पास मिलते ही उसकी लैमिनेशन तुरंत करवा लें और फॉर्म की फोटोकॉपी अपने पास सँभालकर रखें।
नवीनीकरण: पास छमाही होता है — अवधि खत्म होने पर नया/नवीनीकृत पास लेने के लिए वही प्रक्रिया दोहराएँ; नवीनीकरण के समय पुराना पास (मूल प्रति) साथ ले जाना ज़रूरी है।
ज़रूरी दस्तावेज़
- भरा हुआ आवेदन फॉर्म (संस्थान से सत्यापित)
- पुराना बस पास — मूल प्रति (सिर्फ नवीनीकरण के लिए)
- स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय का ID कार्ड की प्रति
- एक पासपोर्ट साइज़ फोटो
- हरियाणा निवास प्रमाण-पत्र या PPP (परिवार पहचान पत्र) ID
- आधार कार्ड की प्रति
- (हॉस्टल में न रहने का सत्यापन — संस्थान के हॉस्टल वार्डन/CHW से)
पास पर क्या लिखा होता है — और पास के नियम
परिवहन विभाग के पोर्टल के अनुसार पास कंप्यूटर से बनता है, उस पर होलोग्राम होता है और आपकी फोटो छपी होती है। पास पर दोनों स्टेशनों के नाम और पास की अवधि साफ लिखी होती है — अलग-अलग अवधि के पास अलग रंग के होते हैं और समाप्ति तारीख ऊपर छपी होती है।
- पास कहाँ-कहाँ मान्य: हरियाणा के किसी भी स्थान से हरियाणा के अंदर किसी भी गंतव्य तक — दिल्ली और चंडीगढ़ समेत। एक तरफ की न्यूनतम दूरी 10 KM होनी चाहिए।
- पास हस्तांतरणीय नहीं: पास किसी और को नहीं दिया जा सकता और इसका पैसा वापस नहीं होता।
- पास हमेशा साथ रखें: कंडक्टर या जाँच कर्मचारियों के माँगने पर पास दिखाना ज़रूरी है — फोटोकॉपी मान्य नहीं, मूल पास ही साथ रखना होता है।
- पास पहचान-पत्र नहीं है: बस पास का इस्तेमाल किसी भी काम के लिए पहचान-पत्र (ID proof) के रूप में नहीं किया जा सकता।
- पास खो जाए तो: गुम हुए पास की डुप्लीकेट प्रति बची हुई अवधि के शुल्क का 50% जुर्माना देकर बनवाई जा सकती है।
सामान्य (Paid) बस पास की दरें — छात्र पास से फर्क
ऊपर दी गई जानकारी छात्र पास की है, जो मुफ्त है। परिवहन विभाग के पोर्टल पर आम यात्रियों के लिए बनने वाले पास की दरें भी दी गई हैं — इन्हें छात्र पास से न मिलाएँ:
| पास की अवधि | शुल्क |
|---|---|
| एक महीने का पास | 40 सिंगल किराया |
| तीन महीने का पास | 110 सिंगल किराया |
| छह महीने का पास | 200 सिंगल किराया |
| कार्ड + प्रोसेसिंग शुल्क (अतिरिक्त) | ₹15 (कार्ड ₹10 + प्रोसेसिंग ₹5) |
शुल्क पास जारी होने या नवीनीकरण की तारीख के किराये के हिसाब से लिया जाता है। छात्र पास पर यह शुल्क लागू नहीं होता — लड़के और लड़कियों, दोनों के लिए छात्र पास मुफ्त है।
Happy Card — 60% से ज़्यादा अंक वाले छात्रों के लिए
अगर आपने 10वीं या 12वीं में 60% या उससे ज़्यादा अंक हासिल किए हैं, तो आप Happy Card के भी पात्र हो सकते हैं — इससे हरियाणा रोडवेज़ की बसों में पूरे साल 500 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा मिलती है। यह सुविधा छात्र बस पास से अलग है और इसकी अपनी आवेदन प्रक्रिया है — हमारी Happy Card गाइड अलग से देखें।
पास खो जाए या गलती हो तो क्या करें?
- पास गुम हो: तुरंत संबंधित डिपो के महाप्रबंधक कार्यालय जाएँ — बची हुई अवधि के शुल्क का 50% जुर्माना देकर डुप्लीकेट पास बनवाया जा सकता है।
- पास पर नाम/स्टेशन गलत छपा हो: पास जारी करने वाले डिपो कार्यालय में ही सुधार कराएँ — संस्थान की सिफारिश और ID साथ रखें।
- E-Bus में पास न माना जाए: कंडक्टर को मुख्यमंत्री की 28 मई 2026 की घोषणा का हवाला दें और डिपो कार्यालय से लिखित पुष्टि लें — पोर्टल का पेज अभी पुराना है, इसलिए डिपो की पुष्टि ही अंतिम मानी जाएगी।
- किसी एजेंट को पैसे न दें: छात्र बस पास मुफ्त है — कोई भी व्यक्ति पास बनवाने के नाम पर पैसे माँगे, तो न दें और डिपो के महाप्रबंधक कार्यालय में शिकायत करें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
1. हरियाणा में छात्र बस पास कितने KM तक मुफ्त है?
150 किलोमीटर तक — घर से स्कूल/कॉलेज तक रोज़ाना की यात्रा के लिए। यह सुविधा 5 जुलाई 2024 से लागू है; इससे पहले सीमा 60 किलोमीटर थी।
2. क्या लड़कों को भी मुफ्त बस पास मिलता है?
हाँ। 5 जुलाई 2024 के परिवहन विभाग के पत्र से लड़कों और लड़कियों, दोनों को 150 KM तक मुफ्त यात्रा मिलती है।
3. क्या छात्र बस पास E-Bus (इलेक्ट्रिक AC बस) पर चलता है?
हाँ — मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 28 मई 2026 को पानीपत में इसकी घोषणा की थी और अंबाला जैसे शहरों में यह सुविधा चालू भी है। लेकिन एक सावधानी है: परिवहन विभाग का पोर्टल आज भी पास को सिर्फ स्टैंडर्ड/ऑर्डिनरी और हरियाणा उदय बसों तक सीमित बताता है — इसलिए अपने रूट पर E-Bus में चढ़ने से पहले डिपो से पुष्टि कर लें।
4. पास बनवाने के लिए कहाँ आवेदन करें?
अपने स्कूल-कॉलेज से फॉर्म लेकर संस्थान की सिफारिश के साथ संबंधित रोडवेज़ डिपो के महाप्रबंधक (GM) कार्यालय में जमा करें — किसी भी कार्य-दिवस को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा नहीं है।
5. पास कितने समय के लिए बनता है?
छह महीने (छमाही) के लिए — अवधि खत्म होने पर पुराना पास साथ लेकर नवीनीकरण कराना होता है।
6. पास खो जाए तो क्या करें?
संबंधित डिपो कार्यालय में बची हुई अवधि के शुल्क का 50% जुर्माना देकर डुप्लीकेट पास बनवाया जा सकता है। फोटोकॉपी मान्य नहीं होती — मूल पास ही साथ रखना होता है।
7. हॉस्टल में रहने वाले छात्र को पास मिलेगा?
नहीं। यह सुविधा सिर्फ रोज़ाना घर से संस्थान आने-जाने वाले छात्रों के लिए है; हॉस्टल में रहने वाले छात्र पात्र नहीं हैं।
आधिकारिक स्रोत
- buspass.hrtransport.org — Bus Passes, परिवहन विभाग, हरियाणा सरकार (7 नवंबर 2026 की लाइव जाँच: पास स्टैंडर्ड/ऑर्डिनरी व हरियाणा उदय बसों में मान्य; GM कार्यालय में जमा, सुबह 10 बजे–दोपहर 3 बजे; सामान्य पास की दरें — 1 माह 40 सिंगल किराया, 3 माह 110, 6 माह 200 + ₹15)
- PTI via ThePrint, 9 जुलाई 2024 — “Students in Haryana to get bus pass facility up to 150 km: Minister Aseem Goel” (60 KM से 150 KM; छमाही जारी; संस्थान की सिफारिश)
- Babushahi, 11 फरवरी 2025 — “Free bus pass facility for students in Haryana up to 150 kms continues” (5 जुलाई 2024 से दोनों लड़के-लड़कियों को 150 KM; सुविधा बिना बदलाव जारी)
- The Tribune, 29 मई 2026 — “Students to get bus pass facility in e-buses: Haryana CM Nayab Singh Saini” (28 मई 2026, पानीपत — 80 E-बसें; पानीपत 40, यमुनानगर 15, कुरुक्षेत्र 10, सोनीपत 10, पंचकुला 5; डिपो ₹7 करोड़; 650 AC बसें गुरुग्राम-फरीदाबाद के लिए)
- J.C. Bose University of Science & Technology, YMCA, Faridabad — नोटिस दिनांक 6 अक्टूबर 2026, Ref 08/05/2026/A&R/3 (पत्र संख्या 19/1/2006-2T (II) दिनांक 25.07.2017 व Lgl/2000-2T(II) दिनांक 05.07.2024; दस्तावेज़ों की सूची; हॉस्टल निवासी पात्र नहीं; कोई परिवहन शुल्क नहीं)
- trendkia.com, 27 अगस्त 2026 — E-Bus पर छात्र पास चालू होने की पुष्टि, अंबाला कैंट बस अड्डा प्रभारी के हवाले से (द्वितीयक स्रोत)
अस्वीकरण: इस गाइड की सभी जानकारी 7 नवंबर 2026 की लाइव जाँच पर आधारित है। 150 KM की सीमा, छमाही पास और दस्तावेज़ आधिकारिक पत्रों व पोर्टल से सत्यापित हैं। E-Bus पर मान्यता मुख्यमंत्री की 28 मई 2026 की घोषणा और अड्डों पर अमल के आधार पर दी गई है — परिवहन विभाग का पोर्टल आज भी पास को स्टैंडर्ड/ऑर्डिनरी व हरियाणा उदय बसों तक सीमित बताता है, इसलिए E-Bus में यात्रा से पहले अपने डिपो से पुष्टि कर लें। नियम बदलने पर गाइड अपडेट की जाएगी।
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