Viksit Haryana

हरियाणा की ताज़ा खबरें, सरकारी योजनाएँ और विकास की हर अपडेट

सरकारी योजनाएँहरियाणा

हरियाणा SC स्वरोजगार ऋण योजना: 31 दिसंबर तक आवेदन, 2 लाख रुपये तक का लोन

Spread the love

हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने अनुसूचित जाति के बेरोजगार व्यक्तियों के लिए स्वरोजगार ऋण योजनाओं के तहत आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य पात्र लोगों को अपना खुद का काम शुरू करने और आत्मनिर्भर बनने के लिए आर्थिक सहायता देना है। झज्जर की उपायुक्त वर्षा खांगवाल ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया कि पात्र व्यक्ति 31 दिसंबर 2026 तक इन योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं।

योजनाओं के तहत विभिन्न आय उपार्जन गतिविधियों के लिए अधिकतम 2 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। बैंक टाईअप स्कीम के तहत अधिकतम 1 लाख 50 हजार रुपये, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी) की सूक्ष्म वित्त योजना के तहत अधिकतम 1 लाख रुपये और सावधि ऋण योजना के तहत अधिकतम 2 लाख रुपये तक का ऋण मिल सकता है। इसी तरह राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) योजना के अंतर्गत भी 1 लाख रुपये से 2 लाख रुपये तक के ऋण के लिए आवेदन किया जा सकता है।

लाभ लेने के लिए आवेदक का हरियाणा का स्थायी निवासी होना जरूरी है। आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए और परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के अनुसार वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपये तक होनी चाहिए। इसके साथ ही आवेदक किसी बैंक, सरकारी वित्तीय संस्था अथवा निगम का पूर्व में डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। निगम की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि ऋण केवल निर्धारित आय उपार्जन गतिविधि के लिए ही उपयोग किया जाना है।

इन योजनाओं के तहत किराना दुकान, मणियारी की दुकान, कॉमन सर्विस सेंटर, फल एवं सब्जी का कारोबार, बर्तन की दुकान या फेरी, कपड़े का कारोबार, मोबाइल रिपेयरिंग, बिजली से संबंधित कार्य या दुकान, फर्नीचर का काम, ब्यूटी पार्लर और हेयर सैलून सहित अन्य निर्धारित गतिविधियों के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। यानी छोटे से छोटा काम शुरू करने वाला व्यक्ति भी इस योजना का लाभ उठा सकता है।

आवेदन की प्रक्रिया सरल रखी गई है। इच्छुक व्यक्ति निगम की आधिकारिक वेबसाइट hscfdc.org.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा नजदीकी निगम कार्यालय, सरल केंद्र या सीएससी सेंटर के माध्यम से भी आवेदन जमा किया जा सकता है। उपायुक्त ने पात्र युवाओं से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन करें, ताकि किसी तकनीकी परेशानी की स्थिति में उसे दूर करने का मौका मिल सके। आवेदन के साथ परिवार पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और बैंक से जुड़े दस्तावेज तैयार रखने की सलाह दी गई है।


Spread the love

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *