हरियाणा सरकार ने हरियाणा लोक सेवा आयोग (Haryana Public Service Commission – HPSC) में सरकारी नौकरी की पात्रता के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा लोक सेवा आयोग (राज्य सेवा समूह-ग) विनियम, 2002 में संशोधन को मंजूरी दी गई। नए नियमों के तहत अब HPSC की नौकरियों के लिए केवल भारतीय नागरिक तथा नेपाल और भूटान के नागरिक ही पात्र होंगे। तिब्बती शरणार्थियों और पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका तथा पूर्वी अफ्रीकी देशों से भारत आए भारतीय मूल के लोगों को अब हरियाणा में HPSC की सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी।
संशोधन का एक बड़ा हिस्सा आयोग में पदों की संख्या से जुड़ा है। आयोग में परीक्षाओं और अन्य कार्यों का बोझ बढ़ने के कारण ग्रुप-सी के पद बढ़ाए गए हैं। अब आयोग में ग्रुप-सी के कुल 85 स्वीकृत पद होंगे, जिनमें 15 नव-सृजित पद शामिल हैं। इनमें एक अनुभाग अधिकारी, तीन उप-अधीक्षक, एक निजी सहायक, 25 सहायक, दो सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर, दो जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, छह स्टेनो टाइपिस्ट, 13 चालक, 29 लिपिक, एक रेस्टोरर और दो गेस्टेटनर ऑपरेटर के पद शामिल हैं।
पात्रता की शर्तों में भी कई बदलाव किए गए हैं। नेपाल और भूटान के नागरिकों की नियुक्ति इस शर्त पर होगी कि उन्हें सरकार द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया गया हो। मैट्रिक स्तर पर हिंदी विषय की अनिवार्यता में भी संशोधन किया गया है — अब मैट्रिक में हिंदी या संस्कृत में से किसी एक विषय का होना, अथवा उच्च शिक्षा के स्तर पर हिंदी विषय पढ़ा होना मान्य होगा। कॉलेज में जूनियर लेक्चरर असिस्टेंट बनने के लिए अब भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित या जीव विज्ञान विषयों के साथ बारहवीं पास होना जरूरी होगा, साथ ही मान्यता प्राप्त कॉलेज में लेबोरेटरी अटेंडेंट के रूप में पाँच वर्ष का अनुभव भी चाहिए होगा। पदोन्नति के लिए निर्धारित योग्यता बारहवीं या इसके समकक्ष होगी।
सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा 18 से 42 वर्ष निर्धारित की गई है, जिसकी गणना आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के आधार पर होगी। ऊपरी आयु सीमा में छूट हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016 के अनुसार दी जाएगी। इसके अलावा विनियम 13 के तहत अनुशासनात्मक मामलों, अपील और अन्य सेवा संबंधी मामलों के प्रावधानों को हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियम, 2016 के अनुरूप किया गया है, और वर्ष 1987 के पुराने नियमों के संदर्भ को हटा दिया गया है। नए नियमों के अनुसार आयोग वंचित अनुसूचित जातियों, अन्य अनुसूचित जातियों, पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर निर्धारित अनुभव वाले पर्याप्त उम्मीदवार न मिलने की स्थिति में अनुभव की आवश्यकता में 50 प्रतिशत तक की छूट दे सकेगा।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. HPSC Group C में अब कौन पात्र है? — भारतीय नागरिक तथा नेपाल और भूटान के नागरिक (नेपाल-भूटान के नागरिकों के लिए सरकार का पात्रता प्रमाणपत्र अनिवार्य)।
2. HPSC में Group C के कुल कितने पद हैं? — 85 स्वीकृत पद, जिनमें 15 नव-सृजित पद शामिल हैं।
3. सीधी भर्ती की आयु सीमा क्या है? — 18 से 42 वर्ष; गणना आवेदन की अंतिम तिथि के आधार पर होगी।
4. हिंदी विषय की अनिवार्यता में क्या बदलाव हुआ? — मैट्रिक में हिंदी या संस्कृत में से एक विषय, अथवा उच्च शिक्षा के स्तर पर हिंदी विषय मान्य होगा।
अगला कदम: हरियाणा की सरकारी नौकरियों की ताज़ा जानकारी पढ़ें — https://www.viksitharyana.com/haryana-hssc-salary-calculator/

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