हरियाणा बेरोजगारी भत्ता योजना 2026: 1 नवंबर से आवेदन शुरू, 12वीं पास को 1200 और स्नातक को 2000 रुपये प्रतिमाह
हरियाणा सरकार ने प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक संबल देने के लिए सामान्य बेरोजगारी भत्ता योजना 2026-27 के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऑनलाइन आवेदन 1 नवंबर से शुरू हो गए हैं और इच्छुक पात्र युवा 30 नवंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। निर्धारित तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए पात्र युवाओं से समय पर आवेदन करने की अपील की गई है। इस योजना के तहत युवाओं को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर हर महीने आर्थिक सहायता दी जाएगी। 12वीं पास तथा दो वर्ष का प्रमाण पत्र या डिप्लोमा रखने वाले पात्र युवाओं को 1200 रुपये प्रतिमाह भत्ता मिलेगा। वहीं स्नातक या उससे अधिक शिक्षा प्राप्त करने वाले तथा तीन वर्ष का डिप्लोमा रखने वाले युवाओं को 2000 रुपये प्रतिमाह की सहायता दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का हरियाणा का मूल निवासी होना जरूरी है। साथ ही 1 नवंबर 2026 तक राज्य के किसी रोजगार कार्यालय में लगातार कम से कम तीन वर्ष से पंजीकरण होना अनिवार्य है। आवेदक की आयु 21 से 35 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। आवेदक किसी संस्थान में नियमित विद्यार्थी या प्रशिक्षु नहीं होना चाहिए, न ही स्वरोजगार से जुड़ा होना चाहिए और न ही सक्षम युवा योजना का लाभार्थी होना चाहिए। इसके अलावा आवेदक के परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय तीन लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इच्छुक युवा हरियाणा रोजगार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट hrex.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले पात्रता की सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है ताकि फॉर्म में कोई गलती न रह जाए। अधिकारियों ने कहा है कि अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना पात्र युवा जल्द आवेदन करें, क्योंकि अंतिम दिनों में पोर्टल पर दबाव बढ़ सकता है। यह योजना उन युवाओं के लिए राहत लेकर आई है जो पढ़ाई पूरी करने के बाद रोजगार की तलाश में हैं और इस दौरान उन्हें आर्थिक सहारे की जरूरत होती है।
