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केंद्र सरकार की ESIC माफी योजना 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ी, नियोक्ताओं को लंबित मामले निपटाने का और मौका

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम की नई माफी योजना 2025 की अवधि तीन महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 तक कर दी है। इस फैसले से देशभर के नियोक्ताओं और बीमित व्यक्तियों को अपने लंबित मामलों के निपटान के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। श्रम मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार विभिन्न पक्षों के आग्रह पर विचार करने के बाद यह विस्तार दिया गया है।

यह योजना पहले एक अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक लागू थी। अब इसे एक अक्टूबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक मौजूदा नियमों और शर्तों के तहत आगे बढ़ाया गया है। यानी पात्र नियोक्ता और बीमित व्यक्ति इस अवधि में भी योजना का लाभ उठा सकेंगे। सरकार का कहना है कि इस पहल का मकसद अदालतों में लंबित मामलों का बोझ कम करना और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत अनुपालन को बढ़ावा देना है।

योजना के तहत नियोक्ताओं को ईएसआईसी के साथ अपने कानूनी विवाद अदालत के बाहर सुलझाने का संरचित मौका मिलता है। इसके प्रावधानों के अनुसार नियोक्ता वास्तविक अंशदान और उस पर लागू ब्याज का भुगतान करके तदर्थ आकलन से जुड़े विवादों का निपटारा कर सकते हैं। ऐसे मामलों में हर्जाना नहीं लगाया जाएगा। यह व्यवस्था उन व्यवसायों के लिए बड़ी राहत है जो पुराने आकलनों को लेकर उलझे हुए हैं।

वहीं जिन मामलों में नियोक्ता पहले ही बकाया राशि का भुगतान कर चुके हैं, उनमें विवादित हर्जाने की दस प्रतिशत राशि के भुगतान की शर्त पर मुकदमे वापस लेने की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा रिकॉर्ड जमा नहीं करने या भुगतान में देरी के कारण ईएसआईसी की ओर से दायर किए गए ऐसे मामलों को भी अदालत की अनुमति से वापस लिया जा सकता है, जिनमें संबंधित खामियों को बाद में दूर कर दिया गया हो।

इस योजना के तहत 31 मार्च 2025 तक अदालतों में दायर किए गए मामले पात्र होंगे। मामलों का निपटारा आमतौर पर छह महीने के भीतर किए जाने का प्रावधान है। सरकार को उम्मीद है कि अवधि बढ़ने से अधिक नियोक्ता और बीमित व्यक्ति इस एकमुश्त पहल का लाभ उठाएंगे, जिससे पुराने विवादों का बोझ घटेगा और कारोबार के लिए अनुपालन की प्रक्रिया सरल होगी। पात्र पक्षों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना अपने मामलों की स्थिति जांचें और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निपटान के लिए आवेदन करें।


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