केंद्र सरकार टोल पास: 1 नवंबर से ₹1500 में मिलेगा सालाना लोकल पास, जानें कौन ले सकेगा फायदा
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। 1 नवंबर 2026 से नई सालाना लोकल टोल पास व्यवस्था लागू हो गई है, जिसके तहत पात्र निजी वाहन मालिक अब सालभर के लिए रियायती पास ले सकेंगे। इस फैसले की जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने साझा की है।
नई व्यवस्था के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग के टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले गैर-व्यावसायिक यानी निजी वाहन मालिक इस पास का लाभ उठा सकेंगे। पास की कीमत टोल प्लाजा की स्थिति पर निर्भर करेगी। जो टोल प्लाजा नगरपालिका या स्थानीय कस्बे की सीमा से बाहर स्थित है, वहां के लिए सालाना पास ₹1500 में मिलेगा। वहीं नगरपालिका या स्थानीय कस्बे की सीमा के भीतर स्थित टोल प्लाजा के लिए सालाना पास ₹3000 में मिलेगा।
इस सुविधा के लिए कुछ शर्तें भी तय की गई हैं। वाहन निजी श्रेणी का होना चाहिए और उस पर वैध तथा चालू फास्टैग लगा होना जरूरी है। साथ ही वाहन मालिक को यह साबित करना होगा कि उसका निवास स्थान संबंधित टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर की सीमा के अंदर है। यह पास केवल उसी टोल प्लाजा के लिए मान्य होगा, जिसके लिए इसे जारी किया गया है — इसका इस्तेमाल देश के किसी दूसरे टोल प्लाजा पर नहीं किया जा सकेगा।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह सुविधा हर जगह लागू नहीं होगी। जिन राष्ट्रीय राजमार्गों या एक्सप्रेसवे पर बंद उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह प्रणाली यानी क्लोज्ड यूजर फीस कलेक्शन सिस्टम लागू है, या जहां सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध है, वहां यह सालाना लोकल पास नहीं मिलेगा। यह बदलाव राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमों में पांचवें संशोधन के तहत किया गया है।
सरकार का कहना है कि इस कदम से टोल प्लाजा के पास रहने वाले लोगों की रोजाना की आवाजाही आसान होगी और उन्हें बार-बार टोल चुकाने की परेशानी से राहत मिलेगी। टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले निजी वाहन मालिकों को सलाह दी जाती है कि पास लेने से पहले अपने टोल प्लाजा पर इस योजना की उपलब्धता और पात्रता की शर्तें जरूर जांच लें, ताकि आवेदन में कोई दिक्कत न आए।
