ऑटोमेटिक राशन कार्ड क्या है?
हरियाणा में राशन कार्ड अब परिवार पहचान पत्र (PPP) के आँकड़ों के आधार पर अपने आप बनता है — इसके लिए अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपके परिवार की सत्यापित वार्षिक आय ₹1.80 लाख तक है, तो नागरिक संसाधन सूचना विभाग (CRID) आपके परिवार को बीपीएल (प्राथमिकता वाले परिवार) की सूची में शामिल करता है और खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग आपका राशन कार्ड जारी कर देता है। यह व्यवस्था हरियाणा विधानसभा में दिए गए सरकार के आधिकारिक उत्तर में दर्ज है — बीपीएल कार्ड जारी करने या रद्द करने का मानदंड ₹1.80 लाख तक की कुल सत्यापित वार्षिक आय है, और शामिल करने या बाहर करने की प्रक्रिया CRID द्वारा परिवार पहचान पत्र के आँकड़ों के आधार पर की जाती है।
अंत्योदय अन्न योजना (AAY) इसी व्यवस्था का सबसे गरीब परिवारों वाला हिस्सा है। यह योजना 25 दिसंबर 2000 को शुरू हुई थी और इसके तहत देश के सबसे गरीब परिवारों को राशन दिया जाता है। हरियाणा में अंत्योदय परिवारों को गुलाबी राशन कार्ड मिलता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत लाभार्थियों की दो श्रेणियाँ हैं — अंत्योदय अन्न योजना (AAY) परिवार और प्राथमिकता वाले परिवार (PHH)। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत इन दोनों श्रेणियों को मुफ्त अनाज मिलता है।
सबसे जरूरी बात — सरसों के तेल की दर बदल गई है। पुरानी जानकारी में तेल ₹20 प्रति लीटर बताया जाता है, लेकिन अक्टूबर 2026 से हरियाणा में तेल की नई व्यवस्था लागू है — अब तेल परिवार के सदस्यों की संख्या के हिसाब से ₹30 प्रति लीटर की दर से मिलता है। इस गाइड में नीचे नई दरें विस्तार से दी गई हैं — पुरानी ₹20 वाली दर पर भरोसा न करें।
योजना एक नज़र में
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | ऑटोमेटिक राशन कार्ड एवं अंत्योदय अन्न योजना (AAY), हरियाणा |
| विभाग | खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा |
| आधार | परिवार पहचान पत्र (PPP) — नागरिक संसाधन सूचना विभाग (CRID) का आँकड़ा |
| बीपीएल आय सीमा | सत्यापित वार्षिक आय ₹1.80 लाख तक |
| अंत्योदय (AAY) आय सीमा | ₹1 लाख से कम — आधिकारिक अधिसूचना से सत्यापित नहीं हुआ है, विभाग से जाँच लें |
| मुफ्त अनाज | AAY: 35 किलो प्रति परिवार प्रति माह; PHH/बीपीएल: 5 किलो प्रति सदस्य प्रति माह (PMGKAY, 31 दिसंबर 2028 तक) |
| सरसों तेल (2026) | ₹30 प्रति लीटर; सदस्यों के हिसाब से 500 मिलीलीटर / 1 लीटर / 1.5 लीटर |
| चीनी | 1 किलो प्रति परिवार प्रति माह, ₹13.50 प्रति किलो (सितंबर–अक्टूबर 2026 की रिपोर्टों के अनुसार) |
| आवेदन | पात्र परिवारों के लिए अलग से आवेदन नहीं — कार्ड PPP आँकड़ों से अपने आप बनता है |
| आधिकारिक पोर्टल | haryanafood.gov.in, epds.haryanafood.gov.in, meraparivar.haryana.gov.in, saralharyana.gov.in |
राशन कार्ड के प्रकार और रंग
| कार्ड का रंग | श्रेणी | किसे मिलता है | मुफ्त अनाज का हक |
|---|---|---|---|
| गुलाबी | अंत्योदय अन्न योजना (AAY) | सबसे गरीब परिवार — भूमिहीन मजदूर, विधवा, अकेले रहने वाले वृद्ध, दिव्यांग, निराश्रित परिवार | 35 किलो प्रति परिवार प्रति माह |
| पीला | बीपीएल / प्राथमिकता वाले परिवार (PHH) | सत्यापित वार्षिक आय ₹1.80 लाख तक वाले परिवार | 5 किलो प्रति सदस्य प्रति माह |
| खाकी | अन्य प्राथमिकता वाले परिवार (OPH) | प्राथमिकता श्रेणी के अन्य पात्र परिवार | विभाग के आवंटन के अनुसार |
| हरा | गरीबी रेखा से ऊपर (APL) | आय सीमा से ऊपर वाले परिवार | मुफ्त अनाज नहीं — मुख्य रूप से पहचान और पते के प्रमाण के रूप में |
मिलने वाले लाभ — अनाज, तेल और चीनी
मुफ्त अनाज (PMGKAY): प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अंत्योदय (AAY) परिवारों को 35 किलो अनाज प्रति परिवार प्रति माह और प्राथमिकता वाले (PHH/बीपीएल) परिवारों को 5 किलो अनाज प्रति सदस्य प्रति माह मुफ्त मिलता है। मुफ्त अनाज की यह व्यवस्था 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2028 तक के लिए बढ़ाई गई है — यह जानकारी भारत सरकार के संसद में दिए गए आधिकारिक उत्तरों में दर्ज है। अनाज में गेहूँ, बाजरा या चावल का मिश्रण विभाग के महीनेवार आवंटन के हिसाब से बदलता रहता है — जैसे अक्टूबर 2026 में बाजरे की जगह पूरा गेहूँ दिया गया।
सरसों का तेल — 2026 की नई व्यवस्था: खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने 21 अक्टूबर 2026 से राशन डिपो पर सरसों के तेल का वितरण फिर से शुरू किया है। अब तेल परिवार में दर्ज सदस्यों की संख्या के हिसाब से मिलता है:
| परिवार के सदस्य | तेल की मात्रा (प्रति माह) | कीमत |
|---|---|---|
| 1 से 2 सदस्य | 500 मिलीलीटर | ₹15 |
| 3 से 6 सदस्य | 1 लीटर | ₹30 |
| 6 से अधिक सदस्य | 1.5 लीटर | ₹45 |
यानी तेल की दर अब ₹30 प्रति लीटर है — पुरानी 2 लीटर तेल ₹20 प्रति लीटर वाली व्यवस्था अब लागू नहीं है। अगस्त 2026 से तेल की जगह ₹250 प्रति माह सीधे बैंक खाते में भेजे जा रहे थे; अक्टूबर 2026 से डिपो से तेल का वितरण बहाल हो गया है और तेल तथा ₹250 दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। यह सुविधा सिर्फ बीपीएल और AAY कार्ड वाले परिवारों को मिलती है — APL या OPH कार्ड वालों को तेल नहीं मिलता। तेल बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद डिपो से मिलता है।
चीनी: बीपीएल और अंत्योदय परिवारों को राशन डिपो से 1 किलो चीनी प्रति परिवार प्रति माह, ₹13.50 प्रति किलो की दर से दी जा रही है — सितंबर और अक्टूबर 2026 की रिपोर्टों के अनुसार। केंद्र सरकार की चीनी सब्सिडी योजना के तहत AAY परिवारों को 1 किलो चीनी प्रति परिवार प्रति माह के हिसाब से ₹18.50 प्रति किलो की सब्सिडी दी जाती थी, और यह योजना 31 मार्च 2026 तक के लिए बढ़ाई गई थी। 31 मार्च 2026 के बाद केंद्रीय सब्सिडी के विस्तार के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है — सत्यापित नहीं हुआ है, विभाग से जाँच लें। हरियाणा में चीनी का वितरण सितंबर–अक्टूबर 2026 में जारी रहने की खबरें हैं, इसलिए डिपो से ताज़ा स्थिति जरूर पूछें।
केरोसिन और दालें: पुरानी जानकारी में पीले और गुलाबी कार्ड पर 7 लीटर केरोसिन ₹13.63 प्रति लीटर और 2.5 किलो दालें ₹20 प्रति किलो बताई जाती हैं, लेकिन 2026 में इनकी ताज़ा स्थिति की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं मिली है — सत्यापित नहीं हुआ है, विभाग से जाँच लें। इस गाइड में इन्हें 2026 का लाभ मानकर न चलें।
पात्रता — किन परिवारों को कार्ड अपने आप मिलेगा?
- हरियाणा का निवासी: परिवार हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए।
- परिवार पहचान पत्र (PPP): परिवार का PPP (फैमिली आईडी) बना होना चाहिए — ऑटोमेटिक कार्ड इसी आँकड़े से बनता है। PPP के बिना कार्ड अपने आप नहीं बनेगा।
- सत्यापित आय ₹1.80 लाख तक: परिवार की कुल सत्यापित वार्षिक आय ₹1.80 लाख तक होनी चाहिए। आय का सत्यापन ग्राम सभा के माध्यम से भी किया जाता है, और ग्राम सभा से स्वीकृत आय को अंतिम माना जाता है। अगर फैमिली आईडी में आय ₹1.80 लाख से अधिक दर्ज है, तो परिवार PMGKAY राशन कार्ड का पात्र नहीं होगा।
- अंत्योदय (AAY) के लिए: सबसे गरीब परिवार — भूमिहीन खेत मजदूर, अकेले रहने वाले वृद्ध पेंशनभोगी, बिना सहारे की विधवा, दिव्यांग या निराश्रित परिवार। कई जानकारियों में AAY के लिए ₹1 लाख से कम वार्षिक आय बताई जाती है, लेकिन यह सीमा आधिकारिक अधिसूचना से सत्यापित नहीं हुई है — विभाग से जाँच लें।
- मासिक अद्यतन: CRID हर महीने PPP आँकड़ों के आधार पर सूची को अपडेट करता है — इसलिए आय या परिवार के विवरण में बदलाव होने पर कार्ड की श्रेणी भी बदल सकती है।
जरूरी दस्तावेज
ऑटोमेटिक कार्ड के लिए अलग से दस्तावेज जमा नहीं करने पड़ते, क्योंकि PPP में परिवार का आँकड़ा पहले से दर्ज होता है। लेकिन अगर कार्ड नहीं बना है या PPP में सुधार कराना है, तो आमतौर पर ये दस्तावेज काम आते हैं — संबंधित कार्यालय या पोर्टल का लाइव फॉर्म ही अंतिम है, वहाँ जो माँगा जाए वही दें:
| क्रम | दस्तावेज | टिप्पणी |
|---|---|---|
| 1 | परिवार पहचान पत्र (PPP) / फैमिली आईडी | सबसे अहम — कार्ड इसी से बनता है |
| 2 | आधार कार्ड | परिवार के मुखिया और सदस्यों का; राशन बायोमेट्रिक सत्यापन से मिलता है |
| 3 | हरियाणा निवास प्रमाण-पत्र | हरियाणा का निवासी होने का प्रमाण |
| 4 | आय प्रमाण-पत्र | PPP में आय गलत दर्ज हो तो सुधार के लिए — पटवारी/तहसीलदार से |
| 5 | बैंक खाता विवरण | DBT लाभ (जैसे तेल की जगह राशि) के लिए; खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए |
| 6 | पासपोर्ट साइज़ फोटो | फॉर्म के साथ माँगी जा सकती है |
| 7 | मोबाइल नंबर | PPP और सरल पोर्टल से जुड़ा हुआ; सूचना और OTP के लिए |
अपना ऑटोमेटिक राशन कार्ड कैसे चेक करें? — स्टेप बाय स्टेप
चरण 1: सबसे पहले अपना PPP (फैमिली आईडी) जाँचें — meraparivar.haryana.gov.in पर जाकर देखें कि परिवार की आय और सदस्यों का विवरण सही दर्ज है या नहीं। अगर आय ₹1.80 लाख से अधिक दिख रही है, तो कार्ड अपने आप नहीं बनेगा — पहले आय सुधरवाएँ।
चरण 2: EPDS हरियाणा पोर्टल epds.haryanafood.gov.in पर जाएँ और "Citizen Corner" (नागरिक अनुभाग) में जाकर अपने PPP/फैमिली आईडी या राशन कार्ड नंबर से अपना कार्ड खोजें। यहीं से राशन कार्ड डाउनलोड भी किया जा सकता है।
चरण 3: अगर आपका नाम सूची में है, तो अपना राशन कार्ड डाउनलोड करें या अपने नजदीकी राशन डिपो (FPS) पर जाकर कार्ड की प्रति लें। डिपो पर बायोमेट्रिक सत्यापन (अँगूठा) के बाद राशन मिलता है।
चरण 4: अगर नाम सूची में नहीं है, तो नीचे दिए गए "अगर कार्ड नहीं बना तो क्या करें" वाले हिस्से के अनुसार कार्रवाई करें — सीधे नया आवेदन भरने से पहले PPP की आय जाँचें, क्योंकि श्रेणी PPP की आय से तय होती है, फॉर्म में लिखने से नहीं बदलती।
अगर ऑटोमेटिक कार्ड नहीं बना तो क्या करें?
- PPP की आय जाँचें और सुधरवाएँ: सबसे आम वजह PPP में गलत आय दर्ज होना है। अपने नजदीकी अटल सेवा केंद्र पर जाकर पटवारी/तहसीलदार से जारी आय प्रमाण-पत्र के साथ PPP में आय का सुधार कराएँ। आय सुधरने के बाद अगले मासिक अद्यतन में परिवार सूची में शामिल हो सकता है।
- परिवार का विवरण पूरा करें: PPP में अगर कोई सदस्य छूटा है या पता गलत है, तो उसे भी अटल सेवा केंद्र से ठीक कराएँ — अधूरा आँकड़ा कार्ड बनने में रुकावट बनता है।
- सरल पोर्टल से आवेदन करें: अगर PPP सही होने के बाद भी कार्ड नहीं बना है, तो अंत्योदय सरल पोर्टल saralharyana.gov.in पर जाकर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की राशन कार्ड सेवा के लिए आवेदन करें। लॉगिन के बाद "Apply for Services" में जाकर सेवा खोजें, फॉर्म भरें और दस्तावेज अपलोड करें। जमा करने पर Application Reference ID मिलेगी — इसे संभालकर रखें।
- जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक (DFSC) कार्यालय जाएँ: ऑनलाइन से काम न बने तो अपने जिले के DFSC कार्यालय या खाद्य एवं आपूर्ति कार्यालय में जाकर लिखित में शिकायत/आवेदन दें। वहाँ से आपके PPP आँकड़े और पात्रता की जाँच कराई जा सकती है।
- शिकायत दर्ज करें: राशन न मिलने या कार्ड न बनने की शिकायत राशन हेल्पलाइन 1967 पर की जा सकती है। सरल पोर्टल की हेल्पलाइन 0172-3968400 (सुबह 7 बजे – रात 8 बजे, सोमवार–शनिवार) पर भी मदद ली जा सकती है।
ऑफलाइन विकल्प
अगर आपको ऑनलाइन प्रक्रिया में दिक्कत आती है, तो ये ऑफलाइन रास्ते हैं:
- अटल सेवा केंद्र / अंत्योदय सरल केंद्र (SARAL Kendra): PPP सुधार और सरल पोर्टल पर आवेदन — वहाँ ऑपरेटर फॉर्म भरने और दस्तावेज अपलोड करने में मदद कर सकता है।
- जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक (DFSC) कार्यालय: कार्ड न बनने, नाम छूटने या श्रेणी गलत होने की शिकायत और सुधार के लिए।
- राशन डिपो (FPS): अपने क्षेत्र के उचित मूल्य की दुकान पर जाकर कार्ड की स्थिति और महीने के आवंटन की जानकारी ली जा सकती है — राशन बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद यहीं से मिलता है।
- CSC केंद्र: सरल पोर्टल से जुड़ी सेवाओं के लिए मदद मिल सकती है।
शुल्क और समय-सीमा
शुल्क: ऑटोमेटिक राशन कार्ड के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है — कार्ड PPP आँकड़ों से अपने आप बनता है। सरल पोर्टल से आवेदन करने पर अगर कोई शुल्क दिखे, तो पोर्टल पर दिख रहा शुल्क ही अंतिम माना जाए। किसी भी दलाल या एजेंट को पैसे न दें।
समय-सीमा: ऑटोमेटिक कार्ड के लिए कोई अंतिम तिथि नहीं है — CRID हर महीने सूची अपडेट करता है। सरल पोर्टल से नया कार्ड बनने में आमतौर पर लगभग 15 दिन लगने की जानकारी रिपोर्टों में दी गई है, लेकिन यह समय-सीमा आधिकारिक रूप से सत्यापित नहीं हुई है — विभाग से जाँच लें।
राशन कार्ड की स्थिति (Status) कैसे चेक करें?
- EPDS पोर्टल epds.haryanafood.gov.in के Citizen Corner में जाकर PPP/फैमिली आईडी या राशन कार्ड नंबर से कार्ड की स्थिति और विवरण देखा जा सकता है।
- सरल पोर्टल saralharyana.gov.in पर "Track Application / View Status of Application" से Application Reference ID डालकर आवेदन की स्थिति देखी जा सकती है।
- अपने राशन डिपो पर जाकर भी महीने के आवंटन और वितरण की जानकारी ली जा सकती है।
- सरल हेल्पलाइन: 0172-3968400 (सुबह 7 बजे – रात 8 बजे, सोमवार–शनिवार, सरकारी छुट्टियों को छोड़कर); ईमेल: [email protected]।
राशन कैसे मिलेगा?
राशन अपने क्षेत्र के उचित मूल्य की दुकान (FPS/राशन डिपो) से मिलता है। डिपो पर बायोमेट्रिक सत्यापन (अँगूठा लगाकर) के बाद ही राशन दिया जाता है — इसलिए राशन लेने जाते समय परिवार के मुखिया या दर्ज सदस्य का आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक सत्यापन जरूरी है। महीने का आवंटन कार्ड की श्रेणी और परिवार के सदस्यों के हिसाब से तय होता है। अगर डिपो पर राशन या तेल न मिले, तो पहले डिपो धारक से आवंटन की जानकारी लें, फिर DFSC कार्यालय या हेल्पलाइन 1967 पर शिकायत करें।
ध्यान देने योग्य बातें
- तेल की दर बदल गई है: ₹20 प्रति लीटर वाली पुरानी दर अब लागू नहीं है — अक्टूबर 2026 से तेल ₹30 प्रति लीटर की दर से सदस्यों के हिसाब से (500 मिलीलीटर/1 लीटर/1.5 लीटर) मिलता है।
- ₹250 वाली DBT अब नहीं: अगस्त 2026 से तेल की जगह ₹250 प्रति माह बैंक खाते में भेजे जा रहे थे; अक्टूबर 2026 से डिपो से तेल बहाल हो गया है — तेल और ₹250 दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे।
- चीनी की केंद्रीय सब्सिडी: AAY चीनी सब्सिडी 31 मार्च 2026 तक के लिए बढ़ाई गई थी; उसके बाद के विस्तार की आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है — सत्यापित नहीं हुआ है, विभाग से जाँच लें।
- AAY की ₹1 लाख आय सीमा: कई जानकारियों में बताई जाती है, लेकिन आधिकारिक अधिसूचना से सत्यापित नहीं हुई है — विभाग से जाँच लें।
- केरोसिन और दालों की पुरानी दरें: 7 लीटर केरोसिन और 2.5 किलो दालों वाली पुरानी जानकारी 2026 में सत्यापित नहीं हुई है — इन्हें मौजूदा लाभ मानकर न चलें।
- PPP ही असली आधार है: कार्ड की श्रेणी PPP की सत्यापित आय से तय होती है — फॉर्म में कुछ और लिखने से श्रेणी नहीं बदलती। पहले PPP ठीक कराएँ, फिर आवेदन करें।
- अनाज का मिश्रण बदलता है: गेहूँ, बाजरा और चावल का अनुपात विभाग के महीनेवार आवंटन से तय होता है — हर महीने एक जैसा नहीं रहता।
- फर्ज़ी वेबसाइटों से सावधान: जानकारी और आवेदन सिर्फ आधिकारिक पोर्टलों (haryanafood.gov.in, epds.haryanafood.gov.in, meraparivar.haryana.gov.in, saralharyana.gov.in) से ही लें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
1. हरियाणा में ऑटोमेटिक राशन कार्ड क्या है?
परिवार पहचान पत्र (PPP) के आँकड़ों के आधार पर पात्र परिवारों का राशन कार्ड अपने आप बन जाता है — इसके लिए अलग से आवेदन नहीं करना पड़ता। CRID हर महीने PPP आँकड़ों से सूची अपडेट करता है।
2. बीपीएल राशन कार्ड के लिए आय सीमा क्या है?
सत्यापित वार्षिक आय ₹1.80 लाख तक। यह मानदंड हरियाणा विधानसभा में सरकार के आधिकारिक उत्तर में दर्ज है। अगर फैमिली आईडी में आय ₹1.80 लाख से अधिक है, तो परिवार PMGKAY राशन कार्ड का पात्र नहीं होगा।
3. अंत्योदय (AAY) परिवारों को कितना मुफ्त अनाज मिलता है?
AAY परिवारों को 35 किलो अनाज प्रति परिवार प्रति माह मुफ्त मिलता है। बीपीएल/प्राथमिकता वाले परिवारों को 5 किलो अनाज प्रति सदस्य प्रति माह मुफ्त मिलता है। यह व्यवस्था 31 दिसंबर 2028 तक के लिए बढ़ाई गई है।
4. 2026 में सरसों का तेल कितने में और कितना मिलेगा?
अक्टूबर 2026 से तेल ₹30 प्रति लीटर की दर से मिलता है — 1 से 2 सदस्यों वाले परिवार को 500 मिलीलीटर (₹15), 3 से 6 सदस्यों वाले परिवार को 1 लीटर (₹30) और 6 से अधिक सदस्यों वाले परिवार को 1.5 लीटर (₹45)। पुरानी ₹20 प्रति लीटर वाली दर अब लागू नहीं है।
5. चीनी कितनी और किस दर पर मिलती है?
बीपीएल और अंत्योदय परिवारों को 1 किलो चीनी प्रति परिवार प्रति माह ₹13.50 प्रति किलो की दर से दी जा रही है (सितंबर–अक्टूबर 2026 की रिपोर्टों के अनुसार)। केंद्रीय चीनी सब्सिडी 31 मार्च 2026 तक के लिए बढ़ाई गई थी — उसके बाद के विस्तार की आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है।
6. मेरा ऑटोमेटिक राशन कार्ड नहीं बना — क्या करूँ?
पहले meraparivar.haryana.gov.in पर PPP में अपनी आय और परिवार का विवरण जाँचें। अगर आय गलत है, तो अटल सेवा केंद्र पर आय प्रमाण-पत्र के साथ सुधार कराएँ। उसके बाद भी कार्ड न बने तो सरल पोर्टल से राशन कार्ड सेवा के लिए आवेदन करें या जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक (DFSC) कार्यालय में संपर्क करें।
7. राशन कार्ड की स्थिति ऑनलाइन कैसे चेक करें?
EPDS पोर्टल epds.haryanafood.gov.in के Citizen Corner में PPP/फैमिली आईडी या राशन कार्ड नंबर डालकर कार्ड खोजा और डाउनलोड किया जा सकता है। सरल पोर्टल पर Application Reference ID से आवेदन की स्थिति भी देखी जा सकती है।
8. क्या ऑटोमेटिक राशन कार्ड के लिए कोई शुल्क लगता है?
नहीं — PPP आँकड़ों से बनने वाले ऑटोमेटिक कार्ड के लिए कोई शुल्क नहीं है। सरल पोर्टल से आवेदन पर अगर कोई शुल्क दिखे, तो वही अंतिम माना जाए। किसी दलाल या एजेंट को पैसे न दें।
9. अंत्योदय (AAY) कार्ड किसे मिलता है?
सबसे गरीब परिवारों को — भूमिहीन खेत मजदूर, अकेले रहने वाले वृद्ध, बिना सहारे की विधवा, दिव्यांग या निराश्रित परिवार। कई जानकारियों में AAY के लिए ₹1 लाख से कम वार्षिक आय बताई जाती है, लेकिन यह सीमा आधिकारिक अधिसूचना से सत्यापित नहीं हुई है — विभाग से जाँच लें।
आधिकारिक स्रोत और महत्वपूर्ण लिंक
- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा: haryanafood.gov.in
- EPDS हरियाणा — राशन कार्ड खोजें/डाउनलोड करें (Citizen Corner): epds.haryanafood.gov.in
- परिवार पहचान पत्र (PPP) — मेरा परिवार पोर्टल: meraparivar.haryana.gov.in
- अंत्योदय सरल पोर्टल (ऑनलाइन आवेदन और स्थिति जाँच): saralharyana.gov.in
- बीपीएल मानदंड — हरियाणा विधानसभा, तारांकित प्रश्न 34 (उप मुख्यमंत्री का उत्तर; आय ₹1.80 लाख, CRID द्वारा PPP आँकड़ों से सूची): haryanaassembly.gov.in
- मुफ्त अनाज 31 दिसंबर 2028 तक — लोकसभा प्रश्न 2749 (17 मार्च 2026) और प्रश्न 4054 (12 अगस्त 2026), खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
- चीनी सब्सिडी — केंद्रीय मंत्रिमंडल का फैसला (1 किलो प्रति परिवार प्रति माह; 31 मार्च 2026 तक): pib.gov.in
- सरल हेल्पलाइन: 0172-3968400; ईमेल: [email protected]; राशन हेल्पलाइन: 1967 (रिपोर्टों के अनुसार — विभाग से जाँच लें)
अस्वीकरण: इस गाइड की जानकारी हरियाणा विधानसभा और संसद में दिए गए सरकारी उत्तरों, PIB की प्रेस विज्ञप्ति, सरल पोर्टल और सितंबर–अक्टूबर 2026 की रिपोर्टों के आधार पर तैयार की गई है। तेल, चीनी, केरोसिन और दालों की दरें विभाग के आदेशों से बदलती रहती हैं — राशन लेने से पहले अपने डिपो या जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय से ताज़ा आवंटन जरूर जाँच लें। इस गाइड में जहाँ "सत्यापित नहीं हुआ है — विभाग से जाँच लें" लिखा है, वह जानकारी आधिकारिक स्रोत से पुष्ट नहीं हुई है।

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