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हरियाणा लोक सेवा आयोग के ग्रुप-सी नियम बदले: अब 85 पदों का ढांचा, 15 नए पद सृजित

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  • खबर: हरियाणा लोक सेवा आयोग के ग्रुप-सी नियम बदले: अब 85 पदों का ढांचा, 15 नए पद सृजित
  • तारीख़: 4 नवम्बर 2026, 4:11 अपराह्न
  • लेखक: Harish
  • श्रेणी: नौकरियाँ
  • स्रोत: विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल देखें — लिंक खबर के अंदर दिया गया है।

हरियाणा सरकार ने हरियाणा लोक सेवा आयोग में ग्रुप-सी कर्मचारियों की भर्ती से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में 3 नवंबर को चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा लोक सेवा आयोग (राज्य सेवा समूह-ग) विनियम 2002 में संशोधन को मंजूरी मिली। संशोधन के बाद आयोग में ग्रुप-सी के कुल 85 पद होंगे, जिनमें 15 नए पद शामिल हैं। यह फैसला आयोग के बढ़ते कामकाज और परीक्षाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए लिया गया है, ताकि भर्ती और प्रशासनिक काम समय पर पूरे हो सकें।

नए ढांचे में सेक्शन ऑफिसर, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, प्राइवेट असिस्टेंट, असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, स्टेनो टाइपिस्ट, ड्राइवर, क्लर्क और अन्य सहायक कर्मचारियों के पद शामिल होंगे। सरकार का कहना है कि आयोग में परीक्षाओं की संख्या बढ़ने और अन्य कार्यों का दबाव बढ़ने के कारण अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। पदों की संख्या बढ़ने से आयोग की कार्यक्षमता बढ़ेगी और अभ्यर्थियों से जुड़े काम, जैसे परीक्षा आयोजन, परिणाम और नियुक्ति प्रक्रिया, अधिक सुचारु रूप से चल सकेंगे।

पात्रता के नियम भी स्पष्ट किए गए हैं। नए नियमों के अनुसार आयोग में सरकारी नौकरी के लिए भारतीय नागरिक पात्र होंगे। नेपाल और भूटान के नागरिक भी पात्र होंगे, लेकिन उन्हें सरकार से पात्रता प्रमाणपत्र लेना होगा। शैक्षणिक योग्यता की शर्त में भी बदलाव किया गया है। पहले मैट्रिक स्तर पर हिंदी विषय पढ़ना अनिवार्य था, अब मैट्रिक में हिंदी या संस्कृत में से कोई एक विषय पढ़ना मान्य होगा। इसके अलावा उच्च शिक्षा के दौरान हिंदी विषय पढ़ने वाले उम्मीदवार भी यह शर्त पूरी कर सकेंगे। सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा 18 से 42 वर्ष रखी गई है, जिसकी गणना आवेदन की अंतिम तिथि के आधार पर होगी। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु में छूट मिलेगी।

अनुभव की शर्त में भी लचीलापन दिया गया है। नए नियमों के तहत आयोग को कुछ आरक्षित पदों पर अनुभव की शर्त में छूट देने का अधिकार मिलेगा। यदि वंचित अनुसूचित जाति, अन्य अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, पूर्व सैनिक और दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों में पर्याप्त योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं, तो आयोग अनुभव की निर्धारित शर्त में 50 प्रतिशत तक की छूट दे सकेगा। इसके साथ ही कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई, अपील और सेवा से जुड़े मामलों के नियमों में भी बदलाव किया गया है, ताकि आयोग की भर्ती और सेवा व्यवस्था मौजूदा सरकारी नियमों के अनुरूप हो सके।

यह स्पष्ट करना जरूरी है कि यह फैसला भर्ती के नियमों और पदों के ढांचे में बदलाव से जुड़ा है; नई भर्तियों का विज्ञापन आयोग की ओर से अलग से जारी किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी पद के लिए आवेदन करने से पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होने वाली विस्तृत अधिसूचना को ध्यान से पढ़ें और उसमें दी गई योग्यता, आयु सीमा और अनुभव की शर्तों की पुष्टि कर लें। मंत्रिमंडल की इसी बैठक में 26 नवंबर को विधानसभा के विशेष सत्र, नई लैंड पूलिंग पॉलिसी और ट्रैवल एजेंट नियमों को भी मंजूरी दी गई थी, जिनकी विस्तृत खबरें साइट पर पहले ही प्रकाशित हो चुकी हैं।


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