Viksit Haryana

हरियाणा की ताज़ा खबरें, सरकारी योजनाएँ और विकास की हर अपडेट

हरियाणा

हरियाणा में 31 न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति की सिफारिश: हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को भेजा पत्र

Spread the love

हरियाणा की न्याय व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा न्यायिक सेवा के 31 अधिकारियों को पदोन्नति देकर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने 30 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में हरियाणा के मुख्य सचिव को औपचारिक पत्र भेजकर शीघ्र स्वीकृति और नियुक्ति आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

यह सिफारिश हरियाणा सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस नियम-2007 के नियम 6(1)(ए) के तहत की गई है। इसके अंतर्गत सिविल जज (सीनियर डिवीजन), मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के पदों पर कार्यरत अधिकारियों में से मेरिट-कम-सीनियरिटी के आधार पर तथा उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पात्र अधिकारियों को पदोन्नत किया जाना है। यानी वरिष्ठता और योग्यता — दोनों कसौटियों पर खरे उतरने वाले अधिकारियों के नाम ही इस सूची में शामिल किए गए हैं।

उपलब्ध 31 रिक्त पदों के मुकाबले हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की संस्तुति के बाद ठीक 31 अधिकारियों के नाम सरकार को भेजे गए हैं। सूची में प्रदेश के कई जिलों के अधिकारी शामिल हैं — जींद से जसबीर और मोनिका, कैथल से डॉ. अमन इंदर सिंह और कंवल कुमार, पलवल से अंजलि जैन, हिसार से अनुराधा, सोनीपत से डॉ. दीप्ति, जगाधरी से दीक्षा दास रंगा और इंदु बाला, भिवानी से जोगेंद्र सिंह, मेनका सिंह, प्रवीण और मीतू कोहली, करनाल से सुधीर कुमार तथा फतेहाबाद से डॉ. गायत्री के नाम प्रमुख हैं।

इसके अलावा रेवाड़ी से अमित वर्मा और जोगिंद्री, झज्जर से मीनू और डॉ. मोनिका खानगवाल, चरखी दादरी से प्रवीण, फरीदाबाद से रीतू यादव और जितेंद्र सिंह, चंडीगढ़ से सचिन यादव, पंचकूला से मनविका यादव और कीर्ति वशिष्ठ, कुरुक्षेत्र से देवेंद्र, सिरसा से संतोष बागोटिया, पानीपत से याचना तथा नारनौल से विक्रमजीत सिंह के नाम भी सिफारिश में शामिल हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में ओएसडी के पद पर कार्यरत दुष्यंत चौधरी और मैना सिंह तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में सचिव के पद पर तैनात न्यायिक अधिकारी भी इस सूची का हिस्सा हैं।

हाईकोर्ट ने अपने पत्र में यह भी स्पष्ट किया है कि इन पदोन्नतियों और नियुक्तियों से संबंधित अधिकारियों के वरिष्ठ अधिकारियों के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। अब गेंद हरियाणा सरकार के पाले में है — सरकार की स्वीकृति और नियुक्ति आदेश जारी होते ही ये 31 अधिकारी अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे। इससे जिला अदालतों में न्यायिक क्षमता बढ़ेगी और मामलों के निपटारे की गति को भी बल मिलने की उम्मीद है।


Spread the love

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *