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हरियाणा HALSA भर्ती 2026: स्थायी लोक अदालत में अध्यक्ष व सदस्य के 15 पदों पर आवेदन आमंत्रित

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हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (HALSA) ने प्रदेशभर में स्थायी लोक अदालतों में 15 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इनमें 11 अध्यक्ष और 4 सदस्य के पद शामिल हैं। ये स्थायी लोक अदालतें जन उपयोगी सेवाओं से जुड़े विवादों का निपटारा करती हैं, ताकि आम लोगों को छोटे-छोटे मामलों के लिए लंबी अदालती प्रक्रिया से न गुजरना पड़े।

अध्यक्ष पद के लिए वे उम्मीदवार पात्र हैं जो जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रह चुके हों या जिला न्यायाधीश से उच्च पद पर न्यायिक अधिकारी रहे हों। सदस्य पद के लिए उन लोगों से आवेदन मांगे गए हैं जिनके पास विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22-ए के तहत आने वाली किसी जन उपयोगी सेवा का पर्याप्त अनुभव हो।

स्थायी लोक अदालतें विवादों के सौहार्दपूर्ण और त्वरित निपटारे के लिए बनाई गई हैं। इनका उद्देश्य यह है कि बिजली, पानी, परिवहन और डाक जैसी जन उपयोगी सेवाओं से जुड़ी शिकायतों का समाधान अदालतों के बोझ को बढ़ाए बिना, आपसी सहमति से हो सके। अध्यक्ष और सदस्य के रूप में अनुभवी न्यायिक अधिकारियों और संबंधित क्षेत्रों के जानकार लोगों की नियुक्ति से इस व्यवस्था को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत हुआ है। इसका काम समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएँ उपलब्ध कराना तथा यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक कारणों से किसी नागरिक को न्याय पाने के अवसर से वंचित न रहना पड़े। लोक अदालतों का आयोजन भी इसी उद्देश्य का हिस्सा है।

इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन को ध्यान से पढ़ें। आवेदन की अंतिम तिथि, आवेदन का प्रारूप और भेजने की प्रक्रिया के लिए आधिकारिक सूचना ही अंतिम मानी जाएगी, इसलिए उसी के अनुसार आवेदन पूरा करें। यह भर्ती न्यायिक अनुभव रखने वालों और जन उपयोगी सेवाओं के अनुभवी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है।


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