हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना: अब 1.80 लाख सालाना आय वाली महिलाओं को भी ₹2,100 महीना — जानें पात्रता
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए चलाई जा रही दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में बड़ा विस्तार किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार ने इस योजना के दूसरे चरण में पात्रता की आय सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये सालाना कर दी है। इस फैसले से करीब 17 लाख अतिरिक्त महिलाओं को योजना का लाभ मिलने की उम्मीद है। लाडो लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण की शुरुआत 17 सितंबर 2026 को मुख्यमंत्री सैनी ने की थी। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से दी जाती है। सरकार ने योजना का बजट भी 5,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 6,500 करोड़ रुपये कर दिया है, ताकि अधिक से अधिक महिलाओं तक इसका लाभ पहुंच सके। योजना का लाभ लेने के लिए महिला की आयु 23 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और वह हरियाणा की स्थायी निवासी होनी चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदन के लिए सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी ऐप तैयार किया है, जिसे हारट्रॉन ने विकसित किया है। महिलाएं इस ऐप के जरिए घर बैठे आवेदन कर सकती हैं। बता दें कि योजना के पहले चरण में ही 10 लाख से अधिक महिलाओं को 2,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि सीधे उनके खातों में भेजी जा चुकी है। राज्य सरकार का कहना है कि लाडो लक्ष्मी योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। आय सीमा बढ़ने से अब मध्यम वर्ग की वे महिलाएं भी योजना से जुड़ सकेंगी, जो पहले पात्रता से बाहर थीं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, बैंक खाते का विवरण और निवास प्रमाण जैसे दस्तावेज जरूरी हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी है, और सहायता राशि हर महीने नियमित रूप से लाभार्थियों के खातों में पहुंचेगी।
