हरियाणा में डॉक्टर नर्स फार्मासिस्ट के लिए डिजिटल आईडी अनिवार्य: 90 दिन में HPR आईडी नहीं बनवाई तो रुक जाएगी प्रैक्टिस
हरियाणा सरकार ने डॉक्टरों नर्सों फार्मासिस्टों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों के लिए हेल्थकेयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री (HPR) की डिजिटल आईडी अनिवार्य कर दी है। नए पंजीकरण या नवीनीकरण के समय जिनके पास आईडी नहीं होगी उन्हें 90 दिन में इसे बनवाना होगा।
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