हरियाणा: दोहलीदार बुटीमार परिवारों को बड़ी राहत, अब एसडीएम देंगे जमीन का मालिकाना हक, डीसी दफ्तर के चक्कर खत्म
हरियाणा सरकार ने दोहलीदार बुटीमार भोंडेदार और मुकररीदार परिवारों को जमीन का मालिकाना हक देने का अधिकार जिला उपायुक्त से हटाकर एसडीएम को सौंप दिया है, 20 साल से काबिज पात्र परिवार अब अपने क्षेत्र के एसडीएम के समक्ष आवेदन कर सकेंगे।
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