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नर्स फार्मासिस्ट पंजीकरण

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हरियाणा में डॉक्टर नर्स फार्मासिस्ट के लिए डिजिटल HPR आईडी अनिवार्य, 90 दिन में नहीं बनवाई तो रुकेगी प्रैक्टिस

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हरियाणा में डॉक्टरों नर्सों फार्मासिस्टों और आयुष चिकित्सकों के लिए हेल्थकेयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री आईडी अनिवार्य हो गई है। नए पंजीकरण या नवीनीकरण पर 90 दिन में आईडी नहीं बनवाई तो अस्थायी पंजीकरण निलंबित हो जाएगा।


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हरियाणा में डॉक्टर नर्स फार्मासिस्ट के लिए डिजिटल आईडी अनिवार्य: 90 दिन में HPR आईडी नहीं बनवाई तो रुक जाएगी प्रैक्टिस

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हरियाणा सरकार ने डॉक्टरों नर्सों फार्मासिस्टों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों के लिए हेल्थकेयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री (HPR) की डिजिटल आईडी अनिवार्य कर दी है। नए पंजीकरण या नवीनीकरण के समय जिनके पास आईडी नहीं होगी उन्हें 90 दिन में इसे बनवाना होगा।


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