हरियाणा में डॉक्टर नर्स फार्मासिस्ट के लिए डिजिटल HPR आईडी अनिवार्य, 90 दिन में नहीं बनवाई तो रुकेगी प्रैक्टिस
हरियाणा में डॉक्टरों नर्सों फार्मासिस्टों और आयुष चिकित्सकों के लिए हेल्थकेयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री आईडी अनिवार्य हो गई है। नए पंजीकरण या नवीनीकरण पर 90 दिन में आईडी नहीं बनवाई तो अस्थायी पंजीकरण निलंबित हो जाएगा।
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